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                <title>illegal opium - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>illegal opium RSS Feed</description>
                
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                <title>ऑपरेशन ‘शस्यविषम’: Anti-Narcotics Task Force Rajasthan का वज्र प्रहार, सवा करोड़ की अवैध अफीम फसल ध्वस्त</title>
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                        <![CDATA[एएनटीएफ ने ‘ऑपरेशन शस्यविषम’ के तहत सिवाना के कांखी गांव में 2428 अवैध अफीम पौधे नष्ट कर हरजीराम को गिरफ्तार किया। करीब 2600 वर्गमीटर में फैली फसल से 20.8 किलो अफीम व 1.5 क्विंटल डोडा पोस्त मिलने का अनुमान है, जिसकी कीमत 1.2 करोड़ रुपए आंकी गई। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/operation-shasyavisham-anti-narcotics-task-force-rajasthans-thunderbolt-illegal-opium-crop/article-144085"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/1200-x-600-px)-(3)7.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एएनटीएफ ने ‘ऑपरेशन शस्यविषम’ में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिवाना थाना क्षेत्र के कांखी गांव में करीब 2428 अफीम के पौधे बरामद कर नष्ट किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त फसल से लगभग 20.8 किलोग्राम अफीम और 1.5 क्विंटल डोडा पोस्त मिलने का अनुमान है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये आंकी गई है।</p>
<p><strong>परदे के पीछे पनप रहा था जहर का साम्राज्य :</strong></p>
<p>एएनटीएफ टीम को पुलिस थाना सिवाना की सरहद कांखी में अवैध अफीम खेती की सूचना मिली। तस्दीक के बाद टीम ने खेत पर दबिश दी तो पशु बाड़े के पीछे सफेद चादर की आड़ में सब्जियों, बाजरी और अरंडी की फसल के बीच अफीम की खेती पाई गई। कुछ पौधों पर डोडे पूरी तरह पक चुके थे, जबकि कुछ कच्ची अवस्था में थे।</p>
<p>टीम ने आरोपी के आने की आशंका में आसपास के खेतों में घेराबंदी कर इंतजार किया। जैसे ही आरोपी फसल देखने पहुंचा, टीम ने धावा बोलकर उसे अफीम की फसल के बीच से दबोच लिया।</p>
<p><strong>इंटरनेट से सीखी खेती, लालच बना कारण :</strong></p>
<p>गिरफ्तार आरोपी हरजीराम निवासी धुम्बड़िया, जालौर; हाल निवासी कांखी, सिवाना पिछले करीब 10 वर्षों से डोडा पोस्त के सेवन का आदी बताया गया है। उसके खिलाफ पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले दर्ज हैं। पूछताछ में सामने आया कि उसने पहले अपनी खपत के लिए और बाद में बड़े मुनाफे के लालच में जमीन खरीदकर इंटरनेट के माध्यम से अफीम की खेती करना सीखा और गुप्त रूप से उत्पादन शुरू कर दिया।</p>
<p><strong>2600 वर्गमीटर में फैली थी फसल :</strong></p>
<p>करीब 2600 वर्गमीटर क्षेत्र में फैली इस अवैध खेती को वैज्ञानिक आकलन के आधार पर नष्ट किया गया। जांच में पाया गया कि इतनी फसल से लगभग 21 किलोग्राम अफीम और 1.5 से 2 क्विंटल डोडा चूरा तैयार हो सकता था। कम लागत में करोड़ों की कमाई के लालच में आरोपी कानून को ताक पर रखकर यह कारोबार चला रहा था।</p>
<p><strong>सीमावर्ती क्षेत्रों से दूर भी फैलता जाल :</strong></p>
<p>आमतौर पर अफीम की खेती Rajasthan और Madhya Pradesh के सीमावर्ती इलाकों में पाई जाती है, लेकिन इस मामले में अलग जलवायु और मिट्टी वाले क्षेत्र में भी खेती कर ली गई। एएनटीएफ ने हाल ही में फलौदी के भोजासर क्षेत्र और Udaipur के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी अवैध मादक फसलें नष्ट की थीं।</p>
<p><strong>नामकरण का अर्थ :</strong></p>
<p>‘शस्य’ का अर्थ फसल और ‘विषम’ का अर्थ विष से जुड़ा है। समाज में जहर बोने वाली इस अवैध खेती के मद्देनज़र अभियान का नाम “ऑपरेशन शस्यविषम” रखा गया।</p>
<p><strong>गिरफ्तार आरोपी :</strong></p>
<p>हरजी राम पुत्र नानजीराम, जाति माली, निवासी मालियों का वास धुम्बड़िया, थाना बागोड़ा, जिला जालौर; हाल निवासी कांखी, थाना सिवाना, जिला बालोतरा।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 17:03:23 +0530</pubDate>
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                <title>छापा मारकर एक किलो 85 ग्राम अवैध अफीम जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार </title>
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                        <![CDATA[केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) द्वारा चित्तौडग़ढ़ जिले की बस्सी तहसील के संग्रामपुर गांव में एक घर पर छापा मारकर एक किलोग्राम से अधिक अवैध अफीम जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/one-kilo-85-grams-of-illegal-opium-seized-after-raiding/article-112164"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-04/arest.jpg" alt=""></a><br /><p>चित्तौडगढ़। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) द्वारा चित्तौडग़ढ़ जिले की बस्सी तहसील के संग्रामपुर गांव में एक घर पर छापा मारकर एक किलोग्राम से अधिक अवैध अफीम जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा के उपनारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुन्देल ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर ब्यूरों के अधिकारियों ने 25 अप्रैल को चित्तौडग़ढ़ जिले की बस्सी तहसील के संग्रामपुर गांव में एक घर पर छापा मारकर एक किलो 85 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।</p>
<p>उन्होंने बताया कि कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, बरामद अवैध अफीम को जब्त कर लिया गया है और एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 26 Apr 2025 18:57:11 +0530</pubDate>
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                <title>अफीम तस्करी के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास </title>
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                        <![CDATA[तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम  बरामद की गई थी। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/opium-smuggling-accused-gets-7-years-rigorous-imprisonment/article-58430"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-09/court-hammer041.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । अफीम तस्करी के चार साल पुराने मामले में  विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने शनिवार को आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी बालू सिंह  पर 50 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।  विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 6 अक्टूबर 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने गश्त एवं चैकिंग के दौरान प्लेटफार्म संख्या  1 पर ओवर ब्रिज के नीचे से एक व्यक्ति को डिटेन किया। उसने अपना नाम बालू सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी टोकडा थाना उन्हेल जिला झालावाड़ राजस्थान का होना बताया था।  उसकी तलाशी लेने पर  उसके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम   बरामद की गई थी।</p>
<p>पुलिस ने आरोपी से अफीम के बारे में पूछताछ की तो संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने  बालू सिंह के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से  12 गवाह के बयान लेखबद्ध करवाए गए और कुल 39 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायाधीश   अरुण कुमार बेरीवाल ने अफीम तस्करी के आरोपी को दोषी मानते हुए  सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है। </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 16:05:32 +0530</pubDate>
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