<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://dainiknavajyoti.com/bail/tag-4084" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator</generator>
                <title>Bail - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
                <link>https://dainiknavajyoti.com/tag/4084/rss</link>
                <description>Bail RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>गिरफ्तारी के आधार नहीं बताने के आधार पर जासूस को जमानत, हर माह संबंधित थाने में हाजिरी देगा आरोपी</title>
                                    <description><![CDATA[हाईकोर्ट ने जासूसी मामले के आरोपी झबराराम को जमानत देते हुए बड़ा संदेश दिया—*“गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है”*। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के समय वजह न बताना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। डीजीपी व अभियोजन निदेशक को जांच अधिकारी और लोक अभियोजक पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/the-accused-will-give-bail-to-the-detective-on-the/article-154505"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जासूसी से जुड़े मामले में आरोपी को इस आधार पर जमानत का लाभ दिया है कि उसे गिरफ्तार करते समय विधिवत रूप से इसका कारण नहीं बताया गया था। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी डीजीपी और अभियोजन निदेशक को भेजते हुए कहा है कि मामले के जांच अधिकारी और लोक अभियोजक के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत ने मामले में एसीजेएम क्रम-5, जयपुर प्रथम की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर आदेश की कॉपी को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजी है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश झबराराम को सशर्त जमानत देते हुए दिए। </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक हर माह की 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देगा। स्पेशल पुलिस स्टेशन उसी दिन इसकी रिपोर्ट संबंधित अदालत में पेश करेगा। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करना जांच एजेंसी और रिमांड देने वाली अदालतों के लिए अनिवार्य है। वहीं रिमांड आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से सुनिश्चित करना होगा कि क्या गिरफ्तारी के आधार विधिवत रूप से अभियुक्त को बताए गए हैं।<span>  </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">जमानत याचिका में अधिवक्ता आरबी शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को देश की सामरिक महत्व की सूचना विदेशी एजेंट को भेजने के आरोप में गत जनवरी माह में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए। जिससे उसका संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त संवैधानिक अधिकार की अवहेलना हुई है। किसी आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार केवल औपचारिकता मात्र नहीं है और ऐसी सूचना नहीं देने पर गिरफ्तारी कानूनी रूप से अमान्य हो जाती है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। </span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/the-accused-will-give-bail-to-the-detective-on-the/article-154505</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/the-accused-will-give-bail-to-the-detective-on-the/article-154505</guid>
                <pubDate>Thu, 21 May 2026 10:56:26 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2024-01/court-hammer04.jpg"                         length="40961"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नरेश मीणा को थप्पड़ कांड में बड़ी राहत : हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ</title>
                                    <description><![CDATA[हाईकोर्ट से नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नरेश मीणा को थप्पड़ कांड मामले में जमानत दे दी है]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/naresh-meena-cleared-the-way-to-come-out-of-bail/article-120123"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-07/8842roer-(9).png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। हाईकोर्ट से नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नरेश मीणा को थप्पड़ कांड मामले में जमानत दे दी है। जमानत के साथ ही मीणा का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने मीणा की जमानत के आदेश जारी कर दिए हैं। </p>
<p>देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव मामले में मीणा जेल में बंद थे। देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने आरोपी नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। निचली अदालत में जमानत-मुचलके पेश होने के बाद मीणा जेल से बाहर आएगा। वह बीते 13 नवंबर से जेल में बंद है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/naresh-meena-cleared-the-way-to-come-out-of-bail/article-120123</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/naresh-meena-cleared-the-way-to-come-out-of-bail/article-120123</guid>
                <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 11:48:39 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-07/8842roer-%289%29.png"                         length="320691"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास को मिली जमानत, बांग्लादेश में 6 महीने से जेल में थे बंद</title>
                                    <description><![CDATA[चिन्मय दास को पिछले साल नवंबर में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/iskcon-priest-chinmay-das-got-bail-in-bangladesh-for-6/article-112622"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को 6 महीने बाद जमानत मिल गई है। वे बांग्लादेश की जेल में बंद थे। चिन्मय दास को पिछले साल नवंबर में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चटगांव न्यायालय में जमानत पाने के कई असफल कोशिशों के बाद, चिन्मय दास के वकील ने आखिरकार ढाका में बांग्लादेश हाई कोर्ट में आज की सुनवाई में उन्हें जमानत दिलवाई है। बता दें कि शेख हसीना के शासन के खात्मे के बाद चिन्मय दास बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के लिए एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरे थे। इसके बाद उन्हें 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में ढाका पुलिस की जासूसी ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 26 नवंबर को चटगांव के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। तब से वह जेल में थे। चिन्मय दास के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत के लिए कई बार याचिकाएं दायर की थी, लेकिन खारिज कर दिया जा रहा था। 2 जनवरी को उनकी एक जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।</p>
<p><strong>अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई </strong><br />बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद यहां हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं शुरू हो गई थी। इस दौरान उन्होंने समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और हिंसक घटनाओं की आलोचना की थी। उनपर बांग्लादेश के झंडे का अपमान करने का आरोप लगा था। उनके किलाफ देशद्रोह की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। चटगांव की एक अदालत ने पिछले साल चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद हुई झड़पों के दौरान अदालत परिसर में एक मुस्लिम वकील की मौत से संबंधित मामले में 63 हिंदू वकीलों को अंतरिम जमानत दी थी। उनके खिलाफ इस अपराध के संबंध में मामले दर्ज किए गए थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/iskcon-priest-chinmay-das-got-bail-in-bangladesh-for-6/article-112622</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/bharat/iskcon-priest-chinmay-das-got-bail-in-bangladesh-for-6/article-112622</guid>
                <pubDate>Thu, 01 May 2025 13:03:33 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-05/news.png"                         length="517063"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सास की हत्या के लिए बहु को सांप मुहैया कराने वाले को मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट ने जहरीले सांप से कटवाकर सास की हत्या करने के मामले में बहु को सांप मुहैया कराने वाले सह आरोपी मनीष मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश हैं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/snake-provided-bail-for-mother-in-laws-murder/article-105824"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जहरीले सांप से कटवाकर सास की हत्या करने के मामले में बहु को सांप मुहैया कराने वाले सह आरोपी मनीष मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश हैं। जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश आरोपी मनीष की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा। आरोपी करीब छह साल से जेल में बंद होकर बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। ऐसे में उसे जमानत देना उचित होगा। जमानत याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता साल 2019 से जेल में बंद है और अभी तक निचली अदालत में मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। </p>
<p>अदालत ने 31 मई, 2024 को एक अन्य सह आरोपी कृष्ण कुमार की जमानत खारिज करते हुए मामले की सुनवाई जल्दी पूरी करने को कहा था। इसके बाद कृष्ण कुमार को गत 14 नवंबर को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। याचिका में कहा गया कि उसने खिलाफ हत्या का सीधा साक्ष्य नहीं है। पुलिस ने उसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही गिरफ्तार किया है। ऐसे में उसे जमानत देते हुए प्रकरण की सुनवाई जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने को कहा है। बुहाना निवासी राजेश कुमार ने 23 जुलाई, 2019 को स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसकी पुत्रवधु ने अन्य लोगों से मिलकर उसकी पत्नी की जहरीला सांप कटवाकर हत्या कर दी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/snake-provided-bail-for-mother-in-laws-murder/article-105824</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/snake-provided-bail-for-mother-in-laws-murder/article-105824</guid>
                <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:01:13 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2024-04/court-hammer04.jpg"                         length="40961"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>‘नौकरी के बदले जमीन’ मामला: लालू-तेजस्वी की जमानत अर्जी मंजूर</title>
                                    <description><![CDATA[मामले में आरोपियों की अर्जी की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह राहत दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/lalu-tejashwis-bail-application-approved-in-land-in-exchange-for-job/article-92533"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-09/lalu-yadav.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। जमीन लेकर रेलवे की नौकरी देने के अभियोग का सामना कर रहे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी तथा तेज प्रताप यादव की जमानत की अर्जी को यहां धन शोधन मामलों की सुनवाई करने वाली राउज एवेन्यू स्थित अदालत ने सोमवार को कुछ शर्तों के आधार पर स्वीकार कर लिया।</p>
<p>मामले में आरोपियों की अर्जी की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह राहत दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल अनुपूरक चार्ज शीट पर पूर्व रेल मंत्री और उनके इन परिजनों को समन जारी किए थे।  यह मामला यादव के (2004 से 2009 के दौरान) रेल मंत्री के  पद पर रहने के दौरान का है। उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से मामला दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था।   </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/lalu-tejashwis-bail-application-approved-in-land-in-exchange-for-job/article-92533</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/bharat/lalu-tejashwis-bail-application-approved-in-land-in-exchange-for-job/article-92533</guid>
                <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 09:40:42 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2023-09/lalu-yadav.png"                         length="360081"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bail-to-accused-javed-in-kanhaiyalal-taylor-murder-case/article-89686"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-06/rajasthan_high_court1.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।</p>
<p>याचिका में कहा गया कि एनआईएन ने बिना पुख़्ता सबूत सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है, जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वह लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपी हत्याकांड की कड़ी में शामिल रहा है। उसने ही मुख्य आरोपियों को कन्हैयालाल के दुकान में होने की सूचना दी थी। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।</p>
<p>गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था। मामले में एनआईएन ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bail-to-accused-javed-in-kanhaiyalal-taylor-murder-case/article-89686</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bail-to-accused-javed-in-kanhaiyalal-taylor-murder-case/article-89686</guid>
                <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 18:01:47 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2021-06/rajasthan_high_court1.jpg"                         length="68529"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब स्कैम में तिहाड़ जेल में बंद कविता को दी जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[ परिणामस्वरूप हम अपील को अनुमति देते हैं। आदेश (दिल्ली उच्च न्यायालय) को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/supreme-court-give-bail-pf-kavita-lodged-in-tihar-jail/article-88788"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/supreme-court--3.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब स्कैम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज अलग-अलग मुकदमों में मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधान पार्षद के. कविता को सशर्तों के साथ जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने तेलंगाना की विधान पार्षद की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें बीआरएस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश कि किसी महिला को जमानत में छूट सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह शिक्षित और स्वतंत्र है, गलत है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हमें लगता है कि एकल न्यायाधीश (दिल्ली उच्च न्यायालय) ने कानून लागू करने में खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है। परिणामस्वरूप हम अपील को अनुमति देते हैं। आदेश (दिल्ली उच्च न्यायालय) को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।</p>
<p>शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने और सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया। पीठ ने इन शर्तों के अलावा सुश्री कविता को सबूतों से छेड़छाड़ न करने या कार्रवाई को प्रभावित न करने, अपना पासपोर्ट जमा करने और नियमित रूप से जांच एजेंसी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें मुकदमे में सहयोग करने का भी आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद  यह आदेश सुनाया। न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई और ईडी से अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कविता को पंद्रह मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने खिलाफ दिल्ली की अबकारी नीति 2021-22  (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) में कथित घोटाले के मामले में दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की गुहार लगाई थी।</p>
<p>रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कविता का पक्ष रखते हुए खंडपीठ के समक्ष कहा था कि याचिकाकर्ता पांच महीने से जेल में बंद हैं। वह जमानत की हकदार है, क्योंकि उनका मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामलों से संबंधित फैसलों में शामिल है। सिसोदिया को पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने जमानत पर रिहा किया था, जबकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। श्री केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अंतरिम जमानत दी गई थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया था कि कविता साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी लाइसेंसों के एक बड़े हिस्से के लिए दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया था कि मामले के एक आरोपी विजय नायर ने कथित तौर पर सरथ रेड्डी, कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित साउथ ग्रुप्र से आप नेताओं की ओर से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/supreme-court-give-bail-pf-kavita-lodged-in-tihar-jail/article-88788</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/supreme-court-give-bail-pf-kavita-lodged-in-tihar-jail/article-88788</guid>
                <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 17:00:42 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2024-04/supreme-court--3.jpg"                         length="206029"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी और सीबीआई केस से जमानत दे दी है। कोर्ट ने ट्रायल में देरी के कारण उन्हें यह राहत दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/manish-sisodia-got-bail-from-supreme-court/article-87260"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-08/4111u1rer-(3)11.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सशर्त जमानत दे दी।</p>
<p>न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ 17 महीने से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद...।</p>
<p>शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करने, हर सोमवार को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने तथा।0 लाख रुपए के निजी मुचलके समेत अन्य शर्तों के साथ जमानत दी। पीठ ने सिसोदिया की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि जमानत को सजा के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। निचली अदालत और उच्च न्यायालयों को यह समझने का समय आ गया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।</p>
<p>शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि आरोपी भी ट्रायल में देरी के लिए जिम्मेदार थे। पीठ ने इस संबंध में सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय की ओर से दोनों मामले में जमानत मंजूर किए जाने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया। </p>
<p>केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के मामले में कथित घोटाले के आरोप में उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अबकारी नीति के मामले से जुड़े धन शोधन के मुकदमे में  औपचारिक तौर पर उन्हें 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से गिरफ्तारी और अदालती आदेश पर न्यायिक हिरासत में दिल्ली के केंद्रीय कारागार में बंद सिसोदिया ने 28 मार्च को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।</p>
<p>बड़ी राहत की उम्मीद में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आरोपी सिसोदिया ने अपनी दलील में कहा था कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और संबंधित मामले में सुनवाई धीमी रफ्तार में चल रही है। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि मुकदमा उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्टूबर 2023 में चल रहा था।</p>
<p>शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज दोनों मामलों में जमानत की गुहार लगाई थी। यह मामला विवाद बढ़ने के बाद रद्द हो चुकी दिल्ली अबकारी नीति 2021-22 से संबंधित है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।</p>
<p>शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की समीक्षा याचिका और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी।याचिकाकर्ता ने निपटाई गई अपनी याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष अदालत में नया आवेदन दिया था। विशेष अदालत ने मार्च में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के ''सूत्रधार'' हैं।  </p>
<p>उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और सहयोगियों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/manish-sisodia-got-bail-from-supreme-court/article-87260</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/manish-sisodia-got-bail-from-supreme-court/article-87260</guid>
                <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 11:45:14 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2024-08/4111u1rer-%283%2911.png"                         length="422634"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर कांग्रेस ने किया स्वागत, सोरेन को भी इसी तरह मिलेगी राहत </title>
                                    <description><![CDATA[कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरह से राहत मिलेगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/congress-welcomed-kejriwal-getting-bail/article-77509"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-02/congress-logo-(3).png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरह से राहत मिलेगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर खुशी व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा वह जिस तरह की राजनीति करते हैं उसके लिए उन्हें 4  जून को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद साबरमती आश्रम में आत्म चिंतन करना चाहिए।</p>
<p>पवन खेड़ा ने कहा उच्चतम न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है उसका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चार जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके होंगे और उसके बाद वह साबरमती आश्रम में बैठकर आत्म चिंतन और मनन करेंगे कि वह किस तरह की राजनीति करते थे। इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र इसी तरह से न्याय मिलेगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/congress-welcomed-kejriwal-getting-bail/article-77509</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/bharat/congress-welcomed-kejriwal-getting-bail/article-77509</guid>
                <pubDate>Fri, 10 May 2024 16:59:27 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2024-02/congress-logo-%283%29.png"                         length="171377"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>आप नेता संजय सिंह को मिली सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत</title>
                                    <description><![CDATA[आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति केस में जमानत मिली है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/aap-leader-sanjay-singh-gets-bail-from-supreme-court/article-74273"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/transfer-(14)1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी।</p>
<p>न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने संजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर की। पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम संजय सिंह को जमानत दे रहे हैं। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उन्हें रिहा किया जाएगा। वह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।</p>
<p>अदालत ने हालांकि संजय सिंह से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई टिप्पणी न करें। शीर्ष अदालत के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि संजय सिंह को जमानत दी जाती है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।</p>
<p>ईडी ने चार अक्टूबर 2023 को सिंह को गिरफ्तार किया था। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/aap-leader-sanjay-singh-gets-bail-from-supreme-court/article-74273</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/aap-leader-sanjay-singh-gets-bail-from-supreme-court/article-74273</guid>
                <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 14:25:24 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2024-04/transfer-%2814%291.png"                         length="382275"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[ शराब घोटला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/arvind-kejriwal-gets-bail-in-liquor-scam-case/article-72859"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-08/kejriwal-k.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। शराब घोटला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है। केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने पेश हुए और पेशी के एक मिनट बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। केजरीवाल को 15 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है।</p>
<p><strong>केजरीवाल ईडी के 8 समन पर हाजिर नहीं हुए थे</strong><br />दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में 8 समन जारी किए थे जिस पर केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/arvind-kejriwal-gets-bail-in-liquor-scam-case/article-72859</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/arvind-kejriwal-gets-bail-in-liquor-scam-case/article-72859</guid>
                <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 14:33:59 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2023-08/kejriwal-k.jpg"                         length="66766"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>भाजपा नेता सोनाली फोगाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[ गोवा की भारतीय जनता पार्टी की बहुचर्चित नेता सोनाली फोगाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान को गोवा की एक सत्र अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/court-grants-bail-to-main-accused-in-bjp-leader-sonali/article-49898"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/630-400-size-की-कॉपी-(5)5.png" alt=""></a><br /><p>मुंबई। गोवा की भारतीय जनता पार्टी की बहुचर्चित नेता सोनाली फोगाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान को गोवा की एक सत्र अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी। सांगवान के वकील अमित जुगलान के अनुसार अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी है और उन्हें सप्ताह में एक बार थाना में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सांगवान को अदालत की अनुमति के बिना गोवा राज्य नहीं छोड़ सकते हैं।</p>
<p>सांगवान को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने का भी निर्देश दिया गया है। सांगवान को गोवा पुलिस ने 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हत्या मामले के एक अन्य आरोपी सुखविंदर को भी तीन मई को जमानत मिल गई थी। फोगाट की पिछले साल 22 अगस्त को गोवा में रहस्मय परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/court-grants-bail-to-main-accused-in-bjp-leader-sonali/article-49898</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/court-grants-bail-to-main-accused-in-bjp-leader-sonali/article-49898</guid>
                <pubDate>Sat, 24 Jun 2023 19:50:24 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2023-06/630-400-size-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%89%E0%A4%AA%E0%A5%80-%285%295.png"                         length="306311"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        