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                <title>interim bail - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>असम CM हिमंता की पत्नी पर विवादित टिप्पणी मामला : सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत पर स्टे</title>
                                    <description><![CDATA[असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी है। अदालत ने उन्हें राहत के लिए असम कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। इस फैसले से खेड़ा की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/controversial-comment-on-assam-cm-himantas-wife-case-big-blow/article-150487"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/pawan-kheraa1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा की एक शिकायत से संबंधित है। न्यायालय का यह आदेश असम पुलिस की एक अपील पर आया है। इसमें असम पुलिस ने कहा था कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास इस मामले में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि श्री खेड़ा असम की उचित अदालत से राहत मांगने के लिए स्वतंत्र हैं। पीठ ने कहा कि अगर श्री खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का उस आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p>
<p>गौरतलब है कि यह पूरा मामला गत पांच अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री खेड़ा के लगाए उन आरोपों से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि श्रीमती सरमा के पास कई पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है। इससे पहले 10 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया था। अब उच्चतम न्यायालय के इस पर रोक लगाए जाने के बाद श्री खेड़ा को असम की संबंधित अदालत से ही राहत लेनी होगी। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:03:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 1.5 करोड़ की डीडी जमा करवाने के बाद मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। अभिनेता ने 1.5 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट जमा कराया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/movie-fun/trending-today/big-relief-to-rajpal-yadav-from-delhi-high-court-after/article-143386"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/1200-x-600-px)-(17)1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। 16 साल पुराने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल ही गई है। बता दें कि राजपाल यादव ने सुनवाई के दौरान करीब 1.5 करोड़ का ड्राफ्ट जमा कराया, जिसके बाद कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर कराने का आदेश दिया।</p>
<p>जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले 12 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई की थी जिसमें जमानत देने से इंकार कर दिया था। उस समय कोर्ट ने अभिनेता और उनके वकील दोनों को फटकार लगाई थी और कार्रवाई को 16 फरवरी के लिए टाल दिया था।</p>
<p>बता दें कि अभिनेता राजपाल यादव की तरफ से जमानत याचिका भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए दाखिल की गई है, जो कि 19 फरवरी को है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>मूवी-मस्ती</category>
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                                            <category>Trending Today</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:24:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>शराब घोटाला मामला: पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अन्य आरोपियों को शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत अब मुख्य याचिकाओं के साथ इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/liquor-scam-case-big-relief-for-former-minister-kawasi-lakhma/article-139697"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/kawadi-lakma.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा और करोड़ों रुपये के शराब घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों को सोमवार को अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि उनकी याचिकाओं को विस्तृत विचार के लिये मुख्य मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाये।</p>
<p>मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि उठाए गए मुद्दों की अंतिम सुनवाई के समय व्यापक रूप से जांच की जाएगी। राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने जल्द सुनवाई का विरोध किया और कहा कि जांच अभी भी जारी है। </p>
<p>उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में मंत्रियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है। महेश जेठमलानी ने दावा किया कि आरोपियों ने सरकारी खजाने को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। </p>
<p>मुख्य न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर रखे गये हलफनामे का जिक्र करते हुए इस आरोप पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता को कमीशन के तौर पर 64 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से 4.6 करोड़ रुपये कथित तौर पर पार्टी से संबंधित गतिविधियों के लिये और लगभग 10 करोड़ रुपये व्यक्तिगत संपत्ति के लिए इस्तेमाल किये गये थे। इसमें उनके और उनके बेटे के घर शामिल हैं। पीठ ने यह भी कहा कि सुश्री साहू सहित कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोप अधिक गंभीर बताये गये हैं। </p>
<p>याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कई आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं। उन्होंने बताया कि 1,100 से अधिक गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और छह आरोप पत्र दायर किये गये हैं। उन्होंने कार्यवाही के इस चरण में लगातार हिरासत में रखने के औचित्य पर सवाल उठाया। पीठ ने अंतरिम जमानत देते हुए आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि इस मामले में उच्चतम स्तर पर कथित संलिप्तता शामिल है। पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य मामलों पर उचित समय पर पूरी सुनवाई की जाएगी। </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:42:08 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को दी अंतरिम जमानत, अनुयायियों से मिलने पर रोक</title>
                                    <description><![CDATA[न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मानवीय आधार पर उनकी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए यह राहत दी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/supreme-court-grants-interim-bail-to-asaram-bans-him-from/article-99927"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-01/257rtrer-(10)3.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2013 के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 साल के स्वयंभू संत आसाराम को एक मामले में मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 31 मार्च तक के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मानवीय आधार पर उनकी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए यह राहत दी। पीठ ने आसाराम पर जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न करने के अलावा अपने अनुयायियों से नहीं मिलने जैसी शर्तें लगाई हैं।</p>
<p>पीठ ने 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत देते हुए इस दौरान लगाई गई शर्तों का अनुपालन करने का निर्देश देते हुए संकेत दिया कि जमानत अवधि समाप्त होने की तारीख के आसपास आसाराम की चिकित्सा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। आसाराम दुष्कर्म के दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 11 साल से अधिक समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 16:08:47 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>CBI केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ी, सुबह ईडी केस में मिली थी अंतरिम जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/kejriwals-judicial-custody-extended-till-july-25-in-cbi-case/article-84487"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/kejriwall.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। </p>
<p>गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 14:48:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>Supreme Court से केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/hearing-on-kejriwals-petition-in-supreme-court-kejriwal-got-interim/article-84446"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-03/supreme-court--3.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। </p>
<p>इसके साथ ही कोर्ट ने यह मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। अब इस मामले पर बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। बड़ी बेंच की सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। </p>
<p>केजरीवाल के मामले में बड़ी बेंच में 3 जजों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने टिप्पणी की है कि केजरीवाल सीएम पद छोड़ेंगे या नहीं ये उनका फैसला है। </p>
<p>गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन सीबीआई केस में उनकी रिहाई नहीं हो पाएंगी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 10:40:32 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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                <title>Kejriwal Interim Bail : केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार</title>
                                    <description><![CDATA[उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर कर अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत अवधि एक जून से 7 दिन आगे बढ़ाने की गुहार लगाई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/kejriwal-interim-bail-kejriwal-appealed-to-the-supreme-court-to/article-79517"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-02/supreme-court--3.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर कर अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत अवधि एक जून से 7 दिन आगे बढ़ाने की गुहार लगाई है।</p>
<p>दिल्ली अबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका वजन सात किलोग्राम कम हो गया है। उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा है, जो किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है।</p>
<p>उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि वर्तमान में उनका इलाज कर रहे मैक्स अस्पताल के संबंधित डॉक्टरों ने कुछ जांच करने की सलाह दी है, जिसके लिए सात दिनों का समय चाहिए। याचिका में कहा गया है कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य जांच करने की सलाह दी गई है।</p>
<p>न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियानों में भाग लेने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी और दो जून को उन्हें जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।</p>
<p>आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति -2021-22 (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) में कथित घोटाले में 21 मार्च 24 को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। उन पर पूर्व के गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 100 करोड़ रुपये गलत तरीके से हासिल करने का आरोप है।</p>
<p>केजरीवाल ने ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है। इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत की ओर से अंतरिम जमानत दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने नियमित  जमानत के लिए अब तक कोई याचिका दायर नहीं की है।</p>
<p>शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। </p>
<p>केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 22 को अबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था।  इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 22 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था।  </p>
<p> ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया, राज्य सभा सांसद संजय सिंह सहित अन्य ने अवैध कमाई के लिए साजिश रची थी।</p>
<p>गौरतलब है कि इस मामले में आप सांसद सिंह को उच्चतम न्यायालय ने दो अप्रैल को राहत दी। शीर्ष अदालत के इस आदेश के मद्देनजर राऊज एवेन्यू स्थित एक विशेष अदालत ने तीन अप्रैल को उन्हें सशर्त तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 May 2024 14:34:31 +0530</pubDate>
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                <title>Delhi Liqour Policy Case में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[ दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के चलते सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/kejriwal-gets-big-relief-from-supreme-court-in-interim-bail/article-77462"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/t21rer-(1)30.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अधिवक्ता तुषार मेहता, और अरविंद केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि वह अंतिम जमानत पर आगे की सुनवाई होने पर कोई आदेश पारित करेगी। राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बाबेजा की विशेष अदालत ने सात मई को ही उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 20 मई तक बढ़ाने का आदेश पारित किया था।</p>
<p>दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के चलते सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लोकसभा चुनाव के सभी चरणों के मतदान 1 जून को खत्म हो जाएंगे। इसके बाद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Fri, 10 May 2024 14:15:54 +0530</pubDate>
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                <title>चंद्रबाबू को मिली राहत, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर की</title>
                                    <description><![CDATA[आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाला मामले में पिछले 52 दिनों से राजमुंदरी केंद्रीय जेल में बंद तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को चिकित्सा आधार पर आगामी 28 नवम्बर तक के लिए अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/chandrababu-got-relief-andhra-pradesh-high-court-approved-interim-bail/article-60979"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-10/chandra-babau-naidu.png" alt=""></a><br /><p>विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाला मामले में पिछले 52 दिनों से राजमुंदरी केंद्रीय जेल में बंद तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को चिकित्सा आधार पर आगामी 28 नवम्बर तक के लिए अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी।</p>
<p>न्यायमूर्ति तल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव ने चिकित्सा आधार पर नायडू को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।</p>
<p>न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एरीथेमेटस पैपुलर रैश से पीड़ित है। उनकी चिकित्सकीय जांच करने के बाद डॉक्टरों की टीम की ओर से गत 14 अक्टूबर को प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता 15 वर्षों से मधुमेह मेलिटस से पीड़ित हैं , जिसका लगातार इलाज चल रहा है। यह भी पता चलता है कि वह हाइपरट्रॉफिक ऑब्सट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी मामले में उनका हृदय संबंधी इलाज किया गया था। इसके अलावा उनकी बायीं आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने दाहिनी आंख का भी ऑपरेशन करने की सलाह दी है।</p>
<p>न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य स्थितियों की दर्दनाक और तनावपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय उन्हें आवश्यक चिकित्सा परीक्षण और उपचार के लिए अंतरिम जमानत देने के पक्ष में है। न्यायाल ने कहा कि चिकित्सकीय रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि याचिकाकर्ता को अपनी दाहिनी आंख पर मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता है। इसलिए, उसे उसी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देना एक उचित प्रस्ताव है जहां उसकी बायीं आंख की सर्जरी हुई थी।</p>
<p>न्यायालय ने नायडू को जमानत मंजूर करते हुए 1,00,000 रुपये का जमानत बांड भरने, अस्पताल में चिकित्सा उपचार का विवरण राजमुंदरी केंद्रीय जेल के अधीक्षक को एक सीलबंद कवर में और 28 नवंबर को शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।</p>
<p>इस बीच तेलुगू देशम पार्टी कार्यकर्ता राज्य भर में सड़कों पर उतर आए और पटाखे चलाकर नायडू को जमानत मंजूर किये जाने का जश्न मनाया। पार्टी नेताओं ने संवाददाताओं को बताया कि नायडू को एक विशाल रैली की शक्ल में राजमुंदरी केंद्रीय जेल से विजयवाड़ा ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नायडू कल या परसों भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए तिरुमाला जाएंगे और वहां से हैदराबाद जायेंगे। वह हैदराबाद के एलवी प्रसाद नेत्र अस्पताल में अपनी दाहिनी आंख का मोतियाबिंद ऑपरेशन कराएंगे।</p>
<p>अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और दम्मलपति श्रीनिवास ने नायडू की ओर से दलीलें पेश कीं, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी ने राज्य की ओर से दलीलें दीं। </p>]]></content:encoded>
                
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                <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 14:27:49 +0530</pubDate>
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