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                <title>Central Government Employees - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Central Government Employees RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>सरकारी कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश पर केंद्र ने स्थिति साफ की, छात्रवृत्ति-वजीफा और अंशकालिक रोजगार की राशि वेतन में समायोजित होगी</title>
                                    <description><![CDATA[केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अध्ययन अवकाश के दौरान छात्रवृत्ति, वजीफा या अंशकालिक रोजगार से आय प्राप्त करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की ऐसी सभी राशियों का समायोजन उनके अवकाश वेतन में किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुसार यह नियम देश और विदेश दोनों स्थानों पर ली गई स्टडी लीव पर समान रूप से लागू होगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/center-clarified-the-situation-on-study-leave-of-government-employees/article-165194"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-09/111200-x-600-px)-(5)11.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अध्ययन अवकाश के दौरान छात्रवृत्ति, वजीफा या अंशकालिक रोजगार से पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की ऐसी सभी राशियों को उन्हें देय अवकाश वेतन में समायोजित किया जाएगा, चाहे वे अपनी पढ़ाई भारत में या फिर विदेश में कर रहे हों। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 56(4) के लागू होने की स्थिति स्पष्ट कर दी है। इससे यह उलझन दूर हो गई है कि क्या इस नियम में देश में लिया गया अध्ययन अवकाश भी शामिल है।</p>
<p>आठ सितंबर के एक कार्यालय ज्ञापन में डीओपीटी ने कहा कि उसके अवकाश एवं भत्ता विभाग से मिले स्पष्टीकरण के आधार पर इस मामले की जांच की गई है। कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि खंड 56(4) में निहित प्रावधान, अंशकालिक रोजगार के संबंध में छात्रवृत्ति/वजीफा/पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त राशि को देय अवकाश वेतन में समायोजित करने के संबंध में, देश और विदेश दोनों जगहों पर लिए गए अध्ययन अवकाश पर लागू होता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:50:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>केंद्र की कर्मचारियों को बड़ी राहत, एलटीसी योजना को सितंबर 2028 तक बढ़ाया</title>
                                    <description><![CDATA[केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान-निकोबार की यात्रा करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष एलटीसी (LTC) हवाई यात्रा सुविधा को 25 सितंबर 2028 तक दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत कर्मचारी होम टाउन एलटीसी को बदलकर इन क्षेत्रों की यात्रा के लिए हवाई छूट का लाभ उठा सकते हैं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-relief-to-central-employees-ltc-scheme-extended-till-september/article-165192"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/rekha-guprta.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के तहत विशेष हवाई यात्रा सुविधा को 25 सितंबर 2028 तक बढ़ाया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी पत्र के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988 के तहत यह विशेष प्रावधान 26 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा। पात्र कर्मचारी चार साल की अवधि वाले एक ब्लॉक में अपने एक होम टाउन एलटीसी को परिवर्तित कर इन चार में से किसी एक क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं।</p>
<p>विभाग ने कहा कि जिन कर्मचारियों का होम टाउन और मुख्यालय एक ही स्थान पर है, वे इस सुविधा के तहत एलटीसी परिवर्तित करने के पात्र नहीं होंगे। वहीं, जिन कर्मचारियों का होम टाउन इन चार क्षेत्रों में से किसी एक में है, वे अपने होम टाउन एलटीसी को शेष तीन क्षेत्रों में से किसी एक की यात्रा के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। विस्तारित योजना में नए भर्ती कर्मचारियों के लिए भी अतिरिक्त सुविधा दी गयी है। वे चार साल के एक ब्लॉक में मिलने वाले तीन होम टाउन एलटीसी में से एक को पूर्वोत्तर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर या लद्दाख की यात्रा के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा, इसी अवधि में जम्मू-कश्मीर या लद्दाख की यात्रा के लिए एक अतिरिक्त रूपांतरण की भी अनुमति होगी। हवाई यात्रा के पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तों के अधीन अपने मुख्यालय से उस श्रेणी में हवाई यात्रा कर सकते हैं, जिसके वे हकदार हैं।</p>
<p>सामान्य तौर पर हवाई यात्रा के पात्र नहीं होने वाले कर्मचारी कुछ निर्धारित मार्गों पर इकोनॉमी क्लास में विमान से यात्रा कर सकते हैं। इनमें कोलकाता या गुवाहाटी से पूर्वोत्तर, कोलकाता, चेन्नई या विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर तथा दिल्ली या अमृतसर से जम्मू-कश्मीर या लद्दाख की यात्रा शामिल है। मुख्यालय से इन निर्धारित प्रवेश बिंदुओं तक यात्रा के लिए कर्मचारियों को अपने सामान्य यात्रा अधिकार के अनुसार यात्रा करनी होगी। </p>
<p>डीओपीटी ने हवाई यात्रा के पात्र नहीं होने वाले कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के तहत सीधे अपने मुख्यालय से पूर्वोत्तर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर या लद्दाख के लिए इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की सुविधा भी बरकरार रखी है। यह हवाई यात्रा सुविधा उन मामलों में भी लागू होगी, जहां कर्मचारी इसे भारत में कहीं भी यात्रा करने वाली एलटीसी के तहत या अनुमति मिलने पर होम टाउन एलटीसी के स्थान पर लेते हैं। सरकार ने लगातार विभिन्न अवधियों में इस विशेष प्रावधान को जारी रखा है।</p>
<p>गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस सुविधा के दुरुपयोग को लेकर भी चेतावनी दी है। मंत्रालयों और विभागों को एयरलाइनों के साथ हवाई टिकटों का आकस्मिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कर्मचारियों द्वारा दावा की गयी राशि वास्तविक हवाई किराये के अनुरूप है। डीओपीटी ने कहा, एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:49:38 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाया: सरकार ने 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी किया महंगाई भत्ता, नहीं मिलेगा बकाया</title>
                                    <description><![CDATA[केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 28 फीसदी पर तय किया गया है और यह दर इसी साल एक जुलाई से लागू होगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-da-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE--%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A5%87-17-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0-28-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AD%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE--%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE/article-1128"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-07/e6pnpwouuaikohq.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 28 फीसदी पर तय किया गया है और यह दर इसी साल एक जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। <br /> <br /> प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के निर्णय को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर लगी रोक को हटा लिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की दर 17 फीसदी थी और अब इसे 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। नई दर इसी वर्ष एक जुलाई से लागू होगी। <br /> <br /> बता दें कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट के चलते केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से रोक लगा दी गई थी। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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