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                <title>rajasthan traffic police - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>rajasthan traffic police RSS Feed</description>
                
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                <title>अब हर चालान पर नहीं लगेगा जुर्माना! 15 अगस्त से बदल जाएंगे नियम, जन विश्वास अधिनियम-2026 के तहत मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन</title>
                                    <description><![CDATA[जन विश्वास अधिनियम-2026 के तहत मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किए गए हैं, जो 15 अगस्त 2026 से लागू होंगे। अब पुलिस और परिवहन निरीक्षक केवल 11 चुनिंदा अपराधों पर मौके पर जुर्माना लगा सकेंगे। कई नियमों में पहली बार गलती करने पर चेतावनी दी जाएगी और अन्य मामलों का निपटारा अदालत के जरिए होगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/now-fine-will-not-be-imposed-on-every-challan-rules/article-162878"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/1200-x-60-px)-(youtube-thumbnail)14.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। देशभर में 15 अगस्त 2026 से मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान और जुर्माना वसूली की व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। केन्द्र सरकार की ओर से लागू किए गए जन विश्वास अधिनियम-2026 के तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 24 जुलाई 2026 को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने भी नए प्रावधानों की पालना के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।</p>
<p>नए नियमों के अनुसार अब परिवहन विभाग के निरीक्षक और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी केवल 11 प्रकार के अपराधों में ही मौके पर जुर्माना वसूल सकेंगे। इसके अलावा कई अपराधों को तत्काल जुर्माना लगाने की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। परिवहन विभाग के अनुसार, संशोधित प्रावधानों के तहत कई मामलों में अब न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। इससे सड़क पर चालान वसूली की मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।</p>
<p><strong>पहली बार चेतावनी, बाद में कार्रवाई </strong></p>
<p>नए प्रावधानों में तीन प्रकार के अपराधों के लिए अलग व्यवस्था लागू की गई है। इन मामलों में पहली बार गलती करने पर केवल लिखित चेतावनी या समझाइश दी जाएगी। दूसरी बार वही गलती दोहराने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि तीसरी बार अपराध करने पर अधिक कठोर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। बिना पंजीयन के वाहन चलाने, सड़क सुरक्षा और वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों तथा इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने जैसे मामलों में यह व्यवस्था लागू होगी।</p>
<p><strong>ओवरलोड वाहनों को लेकर संशय बरकरार </strong></p>
<p>सबसे बड़ा सवाल ओवरलोड वाहनों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर बना हुआ है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे मामलों में जुर्माने की राशि किस प्रकार वसूल की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार करीब 27 प्रकार के अपराधों में कार्रवाई की प्रक्रिया अभी निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अधिकांश मामलों का निपटारा अब न्यायालय के जरिए किया जाएगा।</p>
<p><strong> इन 11 मामलों में मौके पर लगेगा जुर्माना </strong></p>
<p>-बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए।<br />-नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए।<br />-गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने पर 10 हजार रुपए।<br />-वाहन में अनधिकृत परिवर्तन करने पर 5 हजार से 1 लाख रुपए तक जुर्माना।<br />-गलत पुर्जों के उपयोग पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना।<br />-तेज गति से वाहन चलाने पर 1 से 2 हजार रुपए।<br />-वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर 1 से 5 हजार रुपए।<br />-दोबारा अपराध करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना।<br />-रेसिंग करने पर 5 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना।<br />-फर्जी दस्तावेजों से पंजीयन कराने पर वार्षिक कर का 10 गुना जुर्माना।<br />-वाहन के मैकेनिज्म से छेड़छाड़ करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 17:24:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>अनूठी सफलता: रोस्टर से शहर में वीआईपी और वीवीआईपी ड्यूटी में दक्ष हुए 1500 पुलिसकर्मी</title>
                                    <description><![CDATA[ यातायात पुलिस में करीब 968 कांस्टेबल, 341 हैड कांस्टेबल, 106 एएसआई और 11 एसआई मौजूद हैं। इन सभी की ड्यूटी पहले डीसीपी अपनी मनमर्जी से कहीं भी लगा देते थे और मनचाहे तरीके से हटा देते थे। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/1500-policemen-became-proficient-in-vip-and-vvip-duties-in/article-64617"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-12/traffic-police.png" alt=""></a><br /><p>ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। जयपुर शहर में अब प्रधानमंत्री विजिट हो या राष्ट्रपति का दौरा या फिर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह समेत कोई बड़ा आयोजन, सब आसानी से सफल हो जाता है और आमजन को ज्यादा जाम से होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यह सब संभव हो पा रहा है यातायात पुलिस में लागू हुए रोस्टर सिस्टम से। सख्ती से लागू हुए रोस्टर प्रणाली ने जयपुर यायातात के करीब 1500 पुलिसकर्मियों को वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट को सफल निकालने में दक्षता हासिल कर ली है। पहले की तरह अब यातायात पुलिस में मनमानी या मलाई वाली ड्यूटी लेने की परम्परा भी खत्म हो चुकी है। वहीं ड्यूटी लगाने वालों की मनमानी और डराने वाली प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगा है। यातायात पुलिस में सिफारिश करवाकर ड्यूटी लगवाने और सिफारिश करने वालों की संख्या में भी कमी आई है। <br /><br /><strong>ऐसे लागू हुआ रोस्टर सिस्टम</strong><br />यातायात पुलिस में करीब 968 कांस्टेबल, 341 हैड कांस्टेबल, 106 एएसआई और 11 एसआई मौजूद हैं। इन सभी की ड्यूटी पहले डीसीपी अपनी मनमर्जी से कहीं भी लगा देते थे और मनचाहे तरीके से हटा देते थे। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने जून माह में सख्ती से यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रोस्टर प्रणाली से लगाना शुरू कर दिया। नतीजा रहा कि हर पुलिसकर्मी हर जगह और इलाके में ड्यूटी करने में सक्षम हो गए। रोस्टर से हर माह ड्यूटी लगाई जाती है, एक बार ड्यूटी लगने के बाद ड्यूटी चेंज नहीं होती। यदि किसी को बड़ी परेशानी होती है तो उच्चस्तर पर दस्तावेजों को चैक कर ड्यूटी प्वॉइंट बदल दिए जाते हैं। <br /><br /><strong>आमजन से अपील</strong><br />यातायात नियमों का पालन करें। सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने और तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलाएं। भीड़-भाड़ वाली जगह पर लेन सिस्टम का पालन करें ताकि वाहन आपस में नहीं फंसे और जाम की स्थिति नहीं बने। </p>
<p><strong>महिलाओं के लिए खास व्यवस्था</strong><br />रोस्टर से ड्यूटी लगने के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी दूर स्थान पर आना बड़ी समस्या बन गई। ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों की एक कमेटी बनाई और महिलाओं को उनके निवास स्थान के आस-पास प्वॉइंट पर ड्यूटी लगाना तय हुआ। इसके बाद यातायात में तैनात महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी की समस्या भी दूर हो गई। <br /><br />जयपुर शहर में यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रोस्टर प्रणाली से लगाई जा रही है। एक बार ड्यूटी लगने के बाद विशेष परिस्थितियों में ही बदली जाती है। रोस्टर से हर यातायात पुलिसकर्मी हर ड्यूटी करने में सक्षम हो गए हैं। <br />- राहुल प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात एवं प्रशासन</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 12:04:10 +0530</pubDate>
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