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                <title>delhi liqour policy scam - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>delhi liqour policy scam RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 8 अगस्त तक बढ़ाई गई</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से दर्ज दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आगामी आठ अगस्त तक बढ़ा दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/kejriwals-judicial-custody-extended-till-august-8/article-85874"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/arvind_kejriwal_22may1.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आगामी आठ अगस्त तक बढ़ा दी।</p>
<p>विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में बंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज धनशोधन के एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई।</p>
<p>केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। </p>
<p>विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 18:23:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Delhi Liqour Policy Scam : केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली, सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत</title>
                                    <description><![CDATA[आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/delhi-liqour-policy-scam-kejriwal-withdrew-the-petition-filed-in/article-82799"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/arvind_kejriwal_22may2.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली।</p>
<p>सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गए फिर उन्हे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया।</p>
<p>न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी।</p>
<p>पीठ ने केजरीवाल को विशेष अदालत की ओर से दी गई 20 जून के जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय के 21 जून के अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।</p>
<p>पीठ ने हालांकि उन्हें जमानत आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित करने वाले उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने वाली नयी याचिका दायर करने की छूट दे दी।</p>
<p>शीर्ष अदालत के समक्ष केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने 25 जून के आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने के लिए तत्काल मामले को वापस लेने की गुहार लगाई।</p>
<p>उन्होंने पीठ के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालय फैसला आ चुका है, जिसमें सभी तरह के मुद्दे हैं। उन्होंने यह भी अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फिर से गिरफ्तार किया है।</p>
<p>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने (केजरीवाला को याचिका वापस लेने और नयी याचिका दायर करने की अदालत की अनुमति पर)  कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।</p>
<p>केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। सीबीआई ने उन्हें मंगलवार को रूप से गिरफ्तार किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/delhi-liqour-policy-scam-kejriwal-withdrew-the-petition-filed-in/article-82799</link>
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                <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 14:42:41 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>Delhi Liqour Policy Scam : केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ईडी की याचिका स्वीकार</title>
                                    <description><![CDATA[ दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विशेष अदालत से मिली 20 जून को मिली जमानत निलंबित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/delhi-liqour-policy-scam-kejriwal-did-not-get-relief-eds/article-82706"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/arvind_kejriwal_22may.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विशेष अदालत से मिली 20 जून को मिली जमानत निलंबित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन एकल पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि ईडी की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार किया जाता है, आदेश (विशेष अदालत के जमानत आदेश) पर रोक लगाई जाती है।</p>
<p>एकल पीठ ने कहा कि अवकाशकालीन (विशेष अदालत) न्यायाधीश ने शराब नीति कथित घोटाला मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर उचित रूप से विचार नहीं किया।</p>
<p>उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत द्वारा यह टिप्पणी कि बहुत अधिक सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है और यह दर्शाता है कि उसने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।</p>
<p>पीठ ने यह भी कहा कि अवकाशकालीन न्यायाधीश को प्रवर्तन निदेशालय के जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए।</p>
<p>उच्चतम न्यायालय ने 24 जून को इस मामले में सुनवाई की थी और अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर की थी।</p>
<p>शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के (इस मामले में 21 जून को अंतरिम रोक को) सोमवार को थोड़ा असमान्य करार दिया था और मामले को  26 जून के लिए स्थगित कर दिया था।</p>
<p>न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि अगर इस बीच उच्च न्यायालय इस मामले में कोई आदेश पारित करता है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।</p>
<p>पीठ ने हालांकि कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश थोड़ा असामान्य है, क्योंकि आम तौर पर सुनवाई की तारीख पर ही रोक से संबंधित कोई आदेश पारित किया जाता है। </p>
<p>उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई की दिल्ली की विशेष अदालत के केजरीवाल को 20 जून को जमानत देने के आदेश पर अगले 21 जून को अंतरिम रोक का आदेश पारित किया था।</p>
<p>उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन एकल पीठ ने तब दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार पूर्वक सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा था कि इस मामले में अगले दो-तीन दिनों में विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। इस दौरान निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी।</p>
<p>उन्होंने ने कहा था कि मैं आदेश को दो से तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। आदेश की घोषणा तक निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक है।</p>
<p>उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दो पक्षों को 24 जून को लिखित रूप से अपना-अपना पक्ष रखने को कहा था। </p>
<p>राऊज एवेन्यू स्थित ईडी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय ङ्क्षबदू ने केजरीवाल को 20 जून को बड़ी राहत देते हुए जमानत दी थी।  देर शाम आए इस आदेश के खिलाफ ईडी ने अगले दिन 21 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी।</p>
<p>उच्च न्यायालय के समक्ष ईडी का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि था संबंधित निचली अदालत ने  उन्हें (ईडी को) अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था।</p>
<p>उच्च न्यायालय के समक्ष राजू ने कहा था कि मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। कल (20 जून गुरुवार) रात 8 बजे आदेश सुनाया गया। आदेश बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हमें (केजरीवाल की) जमानत का विरोध करने का स्पष्ट अवसर नहीं दिया गया।</p>
<p>विशेष अदालत ने केजरीवाल और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें दो दिनों तक सुनने के बाद गुरुवार 20 जून को देर शाम जमानत संबंधी अपना आदेश पारित किया था। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।</p>
<p>आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को चुनौती देने की दलील देते हुए विशेष अदालत से अनुरोध किया था कि जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जमानत बांड शुक्रवार 21 जून को ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाना है।</p>
<p>आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 17:10:45 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को राहत नहीं, मंगलवार को आ सकता हाई कोर्ट का फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को सोमवार को थोड़ा असमान्य करार दिया और मामले को  26 जून के लिए स्थगित कर दिया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/no-relief-for-kejriwal-in-supreme-court-high-courts-decision/article-82583"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-02/supreme-court1.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को सोमवार को थोड़ा असमान्य करार दिया और मामले को  26 जून के लिए स्थगित कर दिया।</p>
<p>न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अगर इस बीच उच्च न्यायालय इस मामले में कोई आदेश पारित करता है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।</p>
<p>पीठ ने हालांकि कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश थोड़ा असामान्य है, क्योंकि आम तौर पर सुनवाई की तारीख पर ही रोक से संबंधित कोई आदेश पारित किया जाता है।</p>
<p>प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलों पर गौर करने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले पर विचार के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर की। ईडी की ओर से उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय मंगलवार को अपना आदेश सुना सकता है। इसके बाद अदालत ने मामले को 26 जून के लिए स्थगित करने का आदेश पारित किया।</p>
<p>मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें पेश कीं।</p>
<p>उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई की दिल्ली की विशेष अदालत के केजरीवाल को 20 जून को जमानत देने के आदेश पर अगले 21 जून को अंतरिम रोक का आदेश पारित किया था।</p>
<p>न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन एकल पीठ ने तब दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार पूर्वक सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा था कि इस मामले में अगले दो-तीन दिनों में विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। इस दौरान निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी।</p>
<p>उन्होंने ने कहा था कि मैं आदेश को दो से तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। आदेश की घोषणा तक निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक है</p>
<p>उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दो पक्षों को 24 जून को लिखित रूप से अपना-अपना पक्ष रखने को कहा था। </p>
<p>राऊज एवेन्यू स्थित ईडी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय ङ्क्षबदू ने केजरीवाल को 20 जून को बड़ी राहत देते हुए जमानत दी थी।  देर शाम आए इस आदेश के खिलाफ ईडी ने अगले दिन 21 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी।</p>
<p>उच्च न्यायालय के समक्ष ईडी का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि था संबंधित निचली अदालत ने  उन्हें (ईडी को) अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था।</p>
<p>उच्च न्यायालय के समक्ष राजू ने कहा था कि मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। कल (20 जून गुरुवार) रात 8 बजे आदेश सुनाया गया। आदेश बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हमें (केजरीवाल की) जमानत का विरोध करने का स्पष्ट अवसर नहीं दिया गया।</p>
<p>विशेष अदालत ने केजरीवाल और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें दो दिनों तक सुनने के बाद गुरुवार 20 जून को देर शाम जमानत संबंधी अपना आदेश पारित किया था। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।</p>
<p>आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को चुनौती देने की दलील देते हुए विशेष अदालत से अनुरोध किया था कि जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जमानत बांड शुक्रवार 21 जून को ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाना है।</p>
<p>आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 18:12:56 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/delhi-court-extends-kejriwals-judicial-custody-till-july-3/article-82055"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/arvind_kejriwal_22may.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी है।</p>
<p>गौरतलब है कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। इस वजह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया। वह इस समय तिहाड़ जेल में हैं।</p>
<p>ईडी ने अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की विवादास्पद शराब नीति में अनियमिताओं की जांच अभी जारी है और इसके लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने विवाद उठने के बाद आबकारी नीति को 2022 में वापस ले लिया था।</p>
<p>अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की ईडी की दलील का विरोध किया और कहा कि इस दलील में कोई दम नहीं है। जैन ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।</p>
<p>अदालत अब इस मामले की सुनवाई तीन जुलाई को करेगी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 16:04:01 +0530</pubDate>
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                <title>2 जून को सरेंडर करेंगे केजरीवाल, बोले - देश को तानाशाही से बचाने के लिए जा रहा जेल </title>
                                    <description><![CDATA[ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए वह जेल जा रहे हैं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/will-surrender-on-june-2-kejriwal-said-going-to/article-80034"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/arvind_kejriwal_22may.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए वह जेल जा रहे हैं।</p>
<p>केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने से पहले आज दिल्लीवासियों को भावुक संदेश दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिन की मोहलत देने के लिए उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद किया और दिल्लीवालों से कहा कि वह दो जून को दोपहर तीन बजे आत्मसमर्पण करने के लिए घर से निकलेंगे। उन्होंने दिल्लीवासियों को चिंता नहीं करने की सलाह देते हुए कहा कि चाहे जहां रहूं, लेकिन आपकी 24 घंटे व मुफ़्त बिजली, इलाज, महिलाओं की बस यात्रा समेत सारे काम चलते रहेंगे। हमें तोड़ने-झुकाने की खूब कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। मुझे फक्र है कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। आपने हर मुश्किल वक्त में एक परिवार की तरह मेरा साथ दिया है।</p>
<p>केजरीवाल ने आगे कहा कि जेल में 50 दिन रहा। इन दिनों में छह किलो वजन कम हो गया। जेल से छूटने के बाद भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। डाक्टरों का कहना है कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। हो सकता है कि ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताडित करें, लेकिन मैं झुकुंगा नहीं। </p>
<p>आप नेता ने कहा कि वह दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। मुफ़्त बिजली, मोहल्ला क्लीनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा. 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Fri, 31 May 2024 16:09:53 +0530</pubDate>
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                <title>अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति 2021-22 कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/court-extended-kejriwals-judicial-custody-till-april-23-supreme-court/article-75171"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-05/arvind_kejriwal_22may.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति 2021-22 कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी।</p>
<p>राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बावेजा की विशेष अदालत संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने संबंधी आदेश पारित किया।</p>
<p>केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद वर्चुअल माध्यम से विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने अगली सुनवाई 23 अप्रैल को उन्हें फिर वर्चुअल माध्यम से पेश करने का ईडी को निर्देश दिया।</p>
<p>केजरीवाल को इससे पहले एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए कई बार उन्हें समन भेजा था। समान की अनदेखी के बाद ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।</p>
<p>कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने इसी मामले की सह आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया। उन्हें अदालत के समक्ष अलग से पेश किया गया।</p>
<p>उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को आज ही (15 अप्रैल) नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।</p>
<p>न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की शीर्ष अदालत की पीठ ने  संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की इस मामले की अगली सुनवाई शीघ्र करने की गुहार साफ तौर पर ठुकरा दी।  </p>
<p>पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी और उससे पहले 24 अप्रैल तक ईडी को अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया।</p>
<p>केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। विशेष अदालत ने एक अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया  था। उच्च न्यायालय से अपनी याचिका खारिज होने के एक दिन बाद उन्होंने 10 अप्रैल को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 16:21:20 +0530</pubDate>
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