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                <title>New criminal laws - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>New criminal laws RSS Feed</description>
                
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                <title>दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह ने रखी कई परियोजनाओं की आधारशिला, सी4आई दिल्ली की जनता को किया समर्पित</title>
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                        <![CDATA[गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर ₹857 करोड़ के 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' और नए 'स्पेशल सेल मुख्यालय' की नींव रखी। 2,100 लाइव कैमरे सुरक्षा को अभेद्य बनाएंगे।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/on-the-occasion-of-79th-foundation-day-of-delhi-police/article-143419"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/1200-x-600-px)-(22).png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और दिल्ली पुलिस की दस नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया गया है। लगभग 857 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सेंटर (सी4आई) दिल्ली की जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्यारह जिला-स्तरीय सीदृढ्ढ केंद्र और पचहत्तर थाना-स्तरीय सीदृढ्ढ इकाइयाँ इस प्रणाली के साथ एकीकृत की जाएंगी।</p>
<p>गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली को 10,000 कैमरों से जोडऩे के कार्यक्रम के तहत, पहले चरण में 2,100 कैमरों को लाइव जोड़ा जा चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सुरक्षित शहर परियोजना आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ाएगी। अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। संसद द्वारा पारित तीन नए आपराधिक कानूनों को इतिहास याद रखेगा। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों के भीतर पूर्ण कार्यान्वयन के बाद देश के किसी भी कोने में दर्ज की गई कोई भी प्राथमिकी उच्चतम न्यायालय तक पहुंचेगी, जिससे अपराधियों को सजा और पीड़ितो को न्याय मिलना सुनिश्चित होगा।</p>
<p>गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए कानूनों में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर को कानूनी समर्थन दिया गया है, छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को वैध बनाया गया है और भारत के बाहर स्थित घोषित अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने के प्रावधान किए गए हैं।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 18:29:15 +0530</pubDate>
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                <title>महुआ के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों के तहत FIR</title>
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                        <![CDATA[ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 (शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की अस्मिता का अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/fir-against-mahua-under-new-criminal-laws/article-84022"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-12/mahua-moitra.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ  दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर रेखा शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 (शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की अस्मिता का अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की।</p>
<p>4 जुलाई को रेखा शर्मा हाथरस में हुई भगदड़ में घायल महिलाओं से मिलने पहुंची थीं। इस मुलाकात का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति छतरी लेकर रेखा शर्मा के पीछे चल रहा था। इसे लेकर महुआ मोइत्रा ने लिखा था कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद पकड़कर क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि वे अपने बॉस का पायजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। हालांकि, बाद में महुआ ने पोस्ट डिलीट कर दिया।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:54:13 +0530</pubDate>
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                <title>नए आपराधिक कानून पीड़ित और न्याय केन्द्रित हैं: एडीजी मालिनी अग्रवाल</title>
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                        <![CDATA[भारतीय आत्मा वाले इन तीन कानूनों से पहली बार हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद की ओर से बनाए गए कानूनों से चलेगी।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/new-criminal-laws-are-victim-and-justice-focused-adg-malini/article-77568"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/t21rer-(9)3.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर।  देश में चल रहे 150 साल पुराने आपराधिक कानून के स्थान पर अब एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून पीड़ित और न्याय केन्द्रित बनने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आए हैं। यह विचार गृह मंत्रालय और पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में पत्रकारों के लिए आयोजित कार्यशाला वार्तालाप में एडीजी ट्रेनिंग मालिनी अग्रवाल ने रखे। </p>
<p>उन्होंने कहा कि आज सायबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन नए कानूनों का मकसद सजा देने की बजाय न्याय देना है। भारतीय आत्मा वाले इन तीन कानूनों से पहली बार हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद की ओर से बनाए गए कानूनों से चलेगी। इन नए कानूनों में सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के साथ आने वाले समय में फारेंसिक लैब की सुविधा को जिला स्तर पर भी स्थापित किया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने कहा कि इस वार्तालाप का उद्देश्य नए कानूनों की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वे इन कानूनों के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए कानून त्वरित न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। </p>
<p><br /><strong>तारीख पर तारीख का चलन समाप्त होगा<br /></strong> भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सीडीटीआई से जुड़े समन्वयक सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगमोहन शर्मा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। यह कानून तारीख-पे-तारीख के चलन की समाप्ति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि 35 धाराओं में समयसीमा निर्धारित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। इसके साथ ही यौन उत्पीड़न के मामलों में सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि भगोड़े अपराधियों की गैर-मौजूदगी के मामलों में 90 दिनों के भीतर केस दायर करने का प्रावधान किया गया है। वहीं मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। सीडीटीआई से जुड़े समन्वयक सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक चौहान ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित करीब 35 धाराएं हैं, जिनमें लगभग 13 नए प्रावधान हैं और शेष में कुछ इसके अलावा यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना अब एक अपराध की श्रेणी में होगा। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा तलाशी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। वहीं आतंकवाद को परिभाषित करते हुए इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत किया गया है।</p>]]>
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                <pubDate>Sat, 11 May 2024 14:12:30 +0530</pubDate>
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