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                <title>Compassionate Appointment - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Compassionate Appointment RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पीड़ित परिवारों को अनुकंपा नौकरी देने पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक</title>
                                    <description><![CDATA[उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले में आगे की सुनवाई तय की है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/supreme-courts-big-decision-in-karur-stampede-case-stay-on/article-162930"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/superme-court.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार और अन्य की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है।</p>
<p>तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने के राज्य के फैसले का बचाव किया। सिंघवी ने मद्रास उच्च न्यायालय के दखल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नीति को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। वहीं, एक राजनीतिक दल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ए. वेलन ने हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार की इस नीति का विरोध किया।</p>
<p>सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस आपत्ति पर सवाल उठाया और पूछा कि सरकार किसी पीड़ित के जीवित आश्रितों को रोजगार क्यों नहीं दे सकती, खासकर तब जब मृतक ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति रहा हो। इसके साथ ही, न्यायमूर्ति चंद्रन ने इस मामले में राजनीति को बीच में लाने से बचने की चेतावनी दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि इस तरह के फैसले से भविष्य में ऐसे दावों की बाढ़ आ सकती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 18:24:32 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>डिस्कॉम में 6 आश्रितों को दी अनुकम्पा नियुक्ति, विभिन्न पदों पर प्रदान की नियुक्ति </title>
                                    <description><![CDATA[परीवीक्षाकाल अवधि के दौरान इनको नियत मासिक पारिश्रमिक देय होगा तथा परिवीक्षाकालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर इन्हे निर्धारित वेतनमान अनुज्ञाप्त किया जाएगा।      ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/appointment-of-compassionate-appointment-to-6-dependents-in-discomm-for/article-112018"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-04/rtrer-(2)18.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम में निगम के मृतक कर्मचारियों के 6 आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रुप में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रदान की है। डिस्कॉम चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए 5 को वाणिज्यिक सहायक द्वितीय एवं एक को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। </p>
<p>सभी को 2 वर्ष की परीवीक्षाकाल अवधि पर अस्थाई नियुक्ति दी गई है। परीवीक्षाकाल अवधि के दौरान इनको नियत मासिक पारिश्रमिक देय होगा तथा परिवीक्षाकालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर इन्हे निर्धारित वेतनमान अनुज्ञाप्त किया जाएगा।       </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 16:23:03 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>वाह रे रोडवेज प्रशासन: चालक की हो चुकी मौत, फिर भी ऑन ड्यूटी दर्शाते रहे, अलवर डिपो का मामला</title>
                                    <description><![CDATA[जानकारी के अनुसार अलवर आगार में कार्यरत चालक लक्ष्मण सिंह का 15 अगस्त, 2023 को स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद भी अलवर आगार में दुर्गाप्रसाद शर्मा (मुख्य समयपालक) की ओर से स्व. लक्ष्मण सिंह की 16 अगस्त से 15 सितंबर, 2023 तक उपस्थिति भिजवाई गई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/wow-the-roadways-administration-even-after-the-death-of-the/article-81908"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/uu11rer-(2)10.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान रोडवेज का जोरदार कारनामा सामने आया है। अलवर आगार में एक चालक की एक साल पहले मौत हो चुकी, फिर भी उसे ऑन ड्यूटी दिखाया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ, जब मृतक के परिजनों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। इसके बाद आनन-फानन में मुख्य प्रबंधक की ओर से समय पालक को कारण बताओ नोटिस दिया गया, लेकिन ढाई माह बाद भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। </p>
<p>जानकारी के अनुसार अलवर आगार में कार्यरत चालक लक्ष्मण सिंह का 15 अगस्त, 2023 को स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद भी अलवर आगार में दुर्गाप्रसाद शर्मा (मुख्य समयपालक) की ओर से स्व. लक्ष्मण सिंह की 16 अगस्त से 15 सितंबर, 2023 तक उपस्थिति भिजवाई गई। हालांकि रोडवेज प्रशासन ने इस अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया। मामले का खुलासा होने के बाद मुख्य प्रबंधक की ओर से मुख्य समय पालक को 28 मार्च, 2024 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिसका सात दिन में जवाब देना था, लेकिन अभी तक जवाब नही दिया गया। </p>
<p>मुख्य प्रबंधक पवन कटारा ने बताया कि मामला सामने आने पर मैने समय पालक को नोटिस देकर जवाब मांगा है, फिलहाल जवाब नही आया। जवाब आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:03:22 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>अनुकम्पा नियुक्तियां अब एप के जरिए</title>
                                    <description><![CDATA[भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निस्तारण "ANUKAMPA" APP के माध्यम से किया जाएगा]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p>जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार भविष्य में एप के जरिए अनुकम्पा नियुक्ति देगी। इसके लिए सभी विभागों को मृतक सरकारी कर्मचारियो के आश्रितों के प्रकरण एप के जरिए अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति देने के निर्देश दिए है।</p>
<p>जीएडी की संयुक्त शासन सचिव नीतू राजेश्वर ने इसके आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार कार्मिक विभाग की ओर से राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किए जाने के लिए समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों की SSO ID पर ANUKAMPA  APP विकसित किया गया है। जिसके लिए समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष की MAPPING की जा चुकी है। भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निस्तारण "ANUKAMPA" APP के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित कराए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 15 May 2024 16:32:26 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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