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                <title>Bail granted - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>नासिक: टीसीएस धर्म परिवर्तन केस में आरोपी निदा खान को जमानत, कोर्ट ने जांच में सहयोग के दिए निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[नासिक स्थित टीसीएस (TCS) ऑफिस से जुड़े कथित धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने आरोपी निदा खान को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन में नियमित हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/bail-court-gives-instructions-to-nida-khan-accused-in-nashik/article-163465"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/needa-khan.png" alt=""></a><br /><p>नासिक। महाराष्ट्र में टीएीएस नासिक ऑफिस से जुड़े कथित धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न के मामले में एक अहम घटनाक्रम में 20 अगस्त को एक अदालत ने आरोपी निदा खान को ज़मानत दे दी। न्यायमूर्ति खरकर की अदालत ने मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज केस नंबर 166/2026 में खान को 50 हजार रुपये के ज़मानती बॉन्ड पर ज़मानत दी। अदालत ने उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से पेश होने का निर्देश भी दिया।</p>
<p>इस मामले में खान को आरोपी नंबर 5 बनाया गया है। आरोपों के अनुसार टीसीएस नासिक ऑफिस में एक 36 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, इस्लामी धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए कहा गया, हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और कथित तौर पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला गया।</p>
<p>यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएन) की धाराओं 75, 79, 299, 302, 3(5) और 328 के तहत दर्ज किया गया है। शुरू में चार लोगों को आरोपी बनाया गया था, तौसीफ़ बिलाल अत्तार, दानिश एजाज़ शेख, शाहरुख़ हुसैन शौकत कुरैशी और रज़ा रफ़ीक़ मेमन। जांच के दौरान, पुलिस को कथित तौर पर खान की संलिप्तता का पता चला और बाद में उन्हें आरोपी के तौर पर शामिल किया गया।</p>
<p>खान को पहले देवलाली कैंप मामले में ज़मानत मिल चुकी थी। उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि वह जांच में सहयोग कर रही थीं और ज़मानत मांगते समय उनकी गर्भावस्था का भी हवाला दिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के बॉन्ड पर ज़मानत दे दी, जो अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:59:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>31 साल पुराने मामले में सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत, एम पी एम एल ए कोर्ट ने दी जमानत? </title>
                                    <description><![CDATA[एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में जमानत दी। हालांकि एक अन्य केस में सुनवाई अभी बाकी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/big-relief-to-mp-pappu-yadav-in-31-year-old/article-142611"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(6)8.png" alt=""></a><br /><p>बिहार। एम पी एम एल ए कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि पप्पू यादव आज कोर्ट में पेशी के लिए करीब 12 बजे ही जेल से कोर्ट आ गए थे लेकिन आज की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पप्पू यादव को जमानत दे दी।</p>
<p>हालांकि, अभी एक और मामले में जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई बाकी है जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई की कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार, गत 8 फरवारी को पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:01:46 +0530</pubDate>
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                <title>गोगामेड़ी हत्याकांड प्रकरण में आरोपी को जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[ एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या करने से जुडे प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सुमित यादव को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bail-granted-to-accused-in-gogamedi-murder-case/article-80819"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-12/gogamedi1.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या करने से जुडे प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सुमित यादव को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए।</p>
<p>प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसे 9 दिसंबर, 2023 को हरियाणा की भोंडसी जेल से गिरफ्तार किया गया था। घटना के दौरान न तो वह वहां मौजूद था और ना ही उसकी अपराध में कोई लिप्तता है। इसके अलावा हाल ही में एनआईए की ओर से पेश आरोप पत्र में भी उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में हिरासत में लिए गए अन्य आरोपी के कथनों पर विश्वास कर उसे षडयंत्र में शामिल माना गया है।<br />इसके अलावा प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि घटना को लेकर बनी आरोपियों की कड़ी में इस आरोपी की भी भूमिका मिली है। यदि इसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। </p>
<p>दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। <br />गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को रोहित और नितिन ने घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोलीमार कर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर एनआईए ने हाल ही में गोल्डी बराड सहित एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ  अदालत में आरोप पत्र पेश किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 12:40:31 +0530</pubDate>
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