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                <title>Bail Cancelled - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>सुशील की जमानत रद्द, एससी ने एक हफ्ते में आत्मसमर्पण करने को कहा</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/khel/sushils-bail-canceled-sc-asked-to-surrender-in-a-week/article-123559"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-08/1ne1ws-(16).png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनकड़ की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। पहलवान सुशील कुमार मामले में शिकायतकर्ता की वकील जोशीनी तुली ने कहा, सुशील कुमार को दी गई जमानत एक त्रुटिपूर्ण आदेश होने के कारण बुधवार को रद्द कर दी गई। इसीलिए पीड़ितों के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है। हमने उस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह एक त्रुटिपूर्ण आदेश था। यह कानूनन सही नहीं था, क्योंकि सुशील कुमार ने जब भी अंतरिम जमानत ली थी, तब गवाहों से छेड़छाड़ की थी।</p>
<p>मुख्य गवाह ने मामले का समर्थन किया था। घटना का वीडियो फुटेज भी मौजूद था, इसलिए आज यह अपील स्वीकार कर ली गई। सुशील कुमार जब भी अंतरिम जमानत पर बाहर आए, उन्होंने घायल गवाहों सहित सभी सरकारी गवाहों से छेड़छाड़ की। इसीलिए वे सभी निचली अदालत के समक्ष अपने बयानों से मुकर गए। मुकदमा अभी भी चल रहा है। </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>खेल</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 11:51:53 +0530</pubDate>
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                <title>पूर्व विधायक मलिंगा को मिली जमानत रद्द, 30 दिन में सरेंडर करने के आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[गौरतलब है कि मलिंगा के खिलाफ याचिकाकर्ता ने मार्च 2022 में मारपीट व एससी-एटी एक्ट में केस दर्ज कराया था। इसमें मलिंगा पर आरोप लगाया था ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/former-mla-malinga-gets-bail-cancelled-orders-to-surrender-in/article-83808"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-07/u1rer-(4)9.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी के एईएन से मारपीट और एससी-एसटी केस से जुडेÞ मामले में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को मिली जमानत को रद्द कर दिया है। अदालत ने मलिंगा को तीस दिन में सरेंडर करने को कहा है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़ित एईएन हर्षाधिपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। </p>
<p>अदालत ने याचिका पर गत 15 मार्च को पक्षकारों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने माना कि मलिंगा ने अदालत से मिली जमानत का दुरुपयोग किया है। अदालत ने 17 मई, 2022 को मलिंगा को प्रकरण में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे।</p>
<p>याचिका में अधिवक्ता अजय कुमार जैन ने बताया कि 29 मार्च, 2022 को बाड़ी थाने में स्थानीय विधायक मलिंगा और उनके समर्थकों के खिलाफ याचिकाकर्ता पर हमला और मारपीट का मामला दर्ज किया था। घटना में मलिंगा सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत दी गई। जमानत मिलने के बाद उसने याचिकाकर्ता को धमकाया और जुलूस निकाल कर कानून का मजाक उड़ाया। इसके अलावा मलिंगा ने अदालत में गलत तथ्य पेश कर जमानत ली है। मलिंगा के खिलाफ गवाह को धमकाने को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। याचिकाकर्ता घटना के बाद से अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में आरोपी को मिली जमानत को रद्द किया जाए। वहीं सरकारी वकील शेरसिंह महला ने भी याचिकाकर्ता के तथ्यों पर सहमति जताते हुए आरोपी की जमानत रद्द करने की गुहार की। जिसका विरोध करते हुए मलिंगा की ओर से कहा गया कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और उसे मिली जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को मिली जमानत को रद्द कर उसे सरेंडर करने को कहा है।</p>
<p>गौरतलब है कि मलिंगा के खिलाफ याचिकाकर्ता ने मार्च 2022 में मारपीट व एससी-एटी एक्ट में केस दर्ज कराया था। इसमें मलिंगा पर आरोप लगाया था कि विभाग के ऑफिस में मीटिंग के दौरान मलिंगा और उनके साथ 5-6 लोग आए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 10:40:00 +0530</pubDate>
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