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                <title>interest - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                            <item>
                <title>आईसीआईसीआई बैंक को GST विभाग से 16 करोड़ रुपये का नोटिस</title>
                                    <description><![CDATA[निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/icici-bank-gets-notice-of-rs-16-crore-from-gst/article-137944"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/icici-bank.png" alt=""></a><br /><p>मुंबई। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है। बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के राजस्व उपायुक्त से 16,03,30,178 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें 8,67,57,468 रुपये के कर, 6,48,96,963 रुपये के ब्याज और 86,75,747 रुपये के जुर्माने की मांग की गयी है। </p>
<p>यह मामला ग्राहकों से बैंक खाते में न्यूनतम जमा राशि न रखने के लिए वसूले गये शुल्क पर जीएसटी की राशि सरकार को जमा न कराने से संबंधित है। इससे पहले, राजस्व उपायुक्त ने सितंबर 2025 में इसी मुद्दे पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक ने कहा है कि वह कर नोटिस के खिलाफ अपील दायर करेगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 17:57:17 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने की ब्याज दर में कटौती, अब 3.75% के दायरे में आई दरें</title>
                                    <description><![CDATA[फेड अधिकारियों के अनुसार अगले आने वाले महीनों में कटौती की संभावना कम है। अगले साल केवल एक बार दर में कमी हो सकती है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/us-federal-reserve-cuts-interest-rates-now-rates-in-the/article-135628"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/us-fed.png" alt=""></a><br /><p>वॉशिंगटन। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है। यह कटौती लगातार तीसरी बार की गई है। इस कटौती के बाद ब्याज दरें 3.75% के दायरे में आ गई है। फेड अधिकारियों के अनुसार अगले आने वाले महीनों में कटौती की संभावना कम है। अगले साल केवल एक बार दर में कमी हो सकती है। </p>
<p>फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने ओवरनाइट लेंडिंग रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की। इस फैसले के बाद ब्याज दर 3.75 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है, जो लगभग 3 वर्षों में सबसे निचला स्तर माना जा रहा है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 15:40:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>3 माह से अधिक की अवधि पर जमा राशि पर नहीं मिलेगा ब्याज, वित्त विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन और निधियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों, निकायों और अधिकारियों को कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/interest-will-not-be-received-on-deposits-of-more-than/article-119762"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-10/secretariat.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त विभाग ने संशोधन आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025-26 के लिए स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा निजी बैंक खातों (पी.डी. खाते) में जमा राशि पर निर्धारित अवधि से अधिक ब्याज नहीं दिया जाएगा। आदेश के अनुसार, एक  अप्रैल 2025 से यदि किसी पी.डी. खाते में जमा राशि तीन माह या उससे अधिक अवधि तक जमा रहती है, तो उस पर राज्य सरकार अधिकतम 2.50 प्रतिशत ब्याज देगी। तीन माह से कम अवधि के जमाओं पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा। यह आदेश पूर्व में 28 मई 2025 को जारी आदेश का संशोधन करते हुए लागू किया गया है।</p>
<p>यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन और निधियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों, निकायों और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:34:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना : जिले में 881 ऋणी सदस्य होंगे लाभान्वित, 40.36 करोड़ के अवधिपार ऋण का होगा निस्तारण</title>
                                    <description><![CDATA[जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की सचिव  रजनी गुप्ता ने बताया कि जिले में कुल 881 ऋणी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेंगे]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/chief-minister-awadhipar-interest-relief-scheme-2025-26-jaipur-district-will/article-113103"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/sahkar.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। सहकारी भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 लागू की गई है। जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की सचिव  रजनी गुप्ता ने बताया कि जिले में कुल 881 ऋणी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इन ऋणियों को योजना से लाभान्वित किए जाने से लगभग 40.36 करोड़ रुपए के अवधिपार ऋणों का निस्तारण हो सकेगा तथा लाभार्थियों को पुन: मुख्यधारा में आने का अवसर मिलेगा। </p>
<p>उन्होंने बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के समस्त ऋण खाते, जो दिनांक 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना के दायरे में आएंगे। किन्तु वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत वितरित किये गए ऋणों में से अवधिपार हो चुके खाते इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए ऋणी सदस्य द्वारा स्वयं के हिस्से की देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत अंश 30 जून, 2025 तक बैंक खाते में जमा करवाया जाना आवश्यक है। जबकि, शेष देय राशि अधिकतम तीन किश्तों में योजना अवधि 30 सितम्बर, 2025 से पूर्व बैंक खाते में जमा करवाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि योजना की विस्तृत जानकारी के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय के साथ ही चौमूं, फागी, चाकसू, शाहपुरा व जयपुर शाखा में सम्पर्क किया जा सकता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 05 May 2025 16:25:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>राहुल गांधी का केन्द्र पर सवाल : मोदी सरकार की विकास नीतियों में नदारद है आम लोगों का हित, टैक्स की मार से मिडिल क्लास का जीना हराम </title>
                                    <description><![CDATA[ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की विकास नीतियों पर सवाल करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों में मेहनत आम आदमी करता है और उसकी मेहनत का फायदा कोई और उठाता है]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/rahul-gandhis-question-on-the-center-the-interest-of-common/article-101585"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-10/rahul-gandhi1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की विकास नीतियों पर सवाल करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों में मेहनत आम आदमी करता है और उसकी मेहनत का फायदा कोई और उठाता है। गांधी ने कहा कि दी के विकसित भारत की सच्चाई- मेहनत आपकी, मुनाफा किसका। आप सभी के खून पसीने से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें उचित हिस्सा मिल रहा है। जरा सोचिए-मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी सबसे निचले स्तर तक चली गई। </p>
<p>इस वजह से लोगों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में ग़लत नीतियों ने किसान और खेत मजदूर की स्थिति बदहाल की है। वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। श्रमिकों की वास्तविक आमदनी या तो स्थिर है या कम हुई है। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा कि हानिकारक इनकम टैक्स की मार ने मिडिल क्लास का जीना हराम कर रखा है, जबकि कॉर्पोरेट का कर्जा माफ किया जा रहा है। </p>
<p>आसमान छूती महंगाई के कारण अब न केवल गीब बल्कि सैलरीड क्लास भी अपनी जरूरतों के लिए लोन लेने को मजबूर है। गांधी ने मोदी सरकार के विकास को हकीकत से परे बताया और कहा कि वास्तविक विकास वह है, जहां सबकी उन्नति हो - बिजनेस के लिए निष्पक्ष माहौल मिले, उचित टैक्स सिस्टम हो और श्रमिकों की आमदनी बढ़े। इससे ही देश समृद्ध और मजबूत बनेगा।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 17:00:38 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>असर खबर का - बकाया यूडी टैक्स एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पैनल्टी में शत प्रतिशत की मिली छूट</title>
                                    <description><![CDATA[नगरीय विकास कर में अभी तक छूट नहीं मिलने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/impact-of-the-news---100--exemption-in-interest-and-penalty-on-depositing-the-outstanding-ud-tax-in-lump-sum/article-100379"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-01/257rtrer-(4)9.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गृह कर व नगरीय विकास कर की बकााय राशि एक मुश्त जमा करवाने पर छूट की घोषणा की है। इस संबंध में शुक्ववार को अधिसूचना जारी की गई।  स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107(4) के तहत यह छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2023-24 तक का  एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा करवाने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त राशि जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में  पेनल्टी की छूट के साथ  मूल बकाया में भी 50  फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह से सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/ व्यवसायिक भूखंड व भवनों का एक मुश्त जमा करवाने पर  मूल गृहकर की राशि पर 50 फीसदीकी छूट और पेनल्टी  में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। </p>
<p><strong>करोड़ों रुपए जमा होगा पुराना बकाया</strong><br />नगर निगम अधिकारियों  का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा हर साल पुराने बकाया यूडी टैक्स पर सितम्बर से मार्च के बीच छूट देती रही है। लेकिन इस बार इसमें देरी हुई है। लेकिन अब सरकार ने बकाया पर छूट की घोषणा कर दी है।जिससे अभी तक छूट के इंतजार मेंबकाया जमा नहीं करवा पा रहे थे वे जमा करवा देंगे। जिससे लोगों को तो लाभ होगा ही। साथ ही नगर निगम में भी करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।  निगम अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में भी इसी तरह की छूट का प्रावधान किया गया था। यह छूट 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। </p>
<p><strong>नवज्योति ने उठाया था मुद्दा</strong><br />नगरीय विकास कर में अभी तक छूट नहीं मिलने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था। समाचार पत्र में 9 जनवरी के अंक में पेज 6 पर‘ अंतिम तिमाही शुरु, नहीं मिली बकाया पर छूट’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।  जिसमें बताया था कि  छूट के इंतजार में बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं हो रहा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग हरकत में आया और अगले ही दिन शुक्रवार को यूडी टैक्स की बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे कोटा के भी हजारों कर दाताओं को लाभ होगा और निगम में राजस्व आएगा। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 18:05:45 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के 160 करोड़ रूपये स्वीकृत</title>
                                    <description><![CDATA[जयपुर। प्रदेश के किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रूपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने इस राशि के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rs-160-crore-for-compensation-interest-subvention-sanctioned-to-central-cooperative-banks/article-13735"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/ashok-g2.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रदेश के किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रूपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने इस राशि के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  गहलोत के इस निर्णय से केंद्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी.आर.ए.आर.) बनाए रखने में आसानी होगी।</p>
<p><br />उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रूपए के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही 5 लाख नए कृषकों को भी फसली ऋण वितरित किया जायेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के लिए 160 करोड़ रूपये की दी गई वित्तीय स्वीकृति से केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तथा बैंकों के पास तरलता भी उपलब्ध हो सकेगी। इससे किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण समय पर मिल सकेगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 14:52:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुख्यमंत्री का किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय: प्रदेश में सिंचाई ढांचा मजबूत करने के लिए किसानों को 894 करोड़ रूपये का अनुदान</title>
                                    <description><![CDATA[लघु एवं सीमांत कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-news--important-decision-of-chief-minister-in-the-interest-of-farmers--rs-894-crore-grant-to-farmers-to-strengthen-irrigation-infrastructure-in-the-state/article-10128"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/ashok-g1.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सिंचाई के ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट 2022-23 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। गहलोत ने इन घोषणाओं को धरातल पर उतारकर किसानों को मजबूती प्रदान करने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के किसानों को डिग्गी, फार्म पौंड निर्माण और सिंचाई पाइप लाइन के लिए 894 करोड़ रूपये का अनुदान मिलेगा।</p>
<p><br /><strong>लघु एवं सीमांत कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान</strong><br />मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी देने से अब फार्म पौंड, डिग्गी निर्माण एवं सिंचाई पाइप लाइन योजनाओं में लघु एवं सीमांत कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। साथ ही योजनाओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा।</p>
<p><br /><strong>15 हजार किसान डिग्गी और 45 हजार किसान बनाएंगे फार्म पौंड</strong><br />आगामी 3 वर्षों में 15 हजार किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए 450 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 हजार किसानों को निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपये का अनुदान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से दिया जाएगा। साथ ही आगामी 3 वर्षों में 45 हजार किसानों को फार्म पौंड निर्माण के लिए 344.25 करोड़ रूपये का अनुदान मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 हजार किसानों को फार्म पौंड निर्माण के लिए लगभग 74 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से उपलब्ध कराये जाएंगे।</p>
<p><br /><strong>सिंचाई पाइप लाइन के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुदान</strong><br />प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में दिये जाएंगे। <br /><br /><strong>कृषि यंत्रों की खरीद के लिए दो वर्ष में मिलेगा 108.80 करोड़ रूपए का अनुदान</strong><br />मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के अंतर्गत महंगे यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 108.80 करोड़ रूपए अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि, आदान लागत में कमी तथा कम समय में अधिक कार्य करने के साथ-साथ किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।</p>
<p><br />प्रस्ताव के तहत किसानों को टैªक्टर, थ्रेशर, रोटोवेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। प्रस्ताव में लाभान्वित किसानों में न्यूनतम 30 प्रतिशत लघु व सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपकरणों की उपलब्धता के लिए जीएसएस/एफपीओ के माध्यम से 600 कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। इसमें से जीएसएस के माध्यम से न्यूनतम 70 प्रतिशत कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित होंगे। प्रति केंद्र को 8 लाख रूपये राशि का अनुदान (अधिकतम) दिया जाएगा।</p>
<p><br />पौध रसायनों के समुचित उपयोग, निगरानी, कृषि संबंधी अन्य कार्यों व टिड्डी नियंत्रण में ड्रोन तकनीक के उपयोग हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्रों व कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) को 400 ड्रोन उपलब्ध कराने का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है। इन सभी कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा 108.80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 100 करोड़ रूपये राशि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से वहन की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 May 2022 17:22:31 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज दर से मिलेगा ऋण </title>
                                    <description><![CDATA[प्रदेश में दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने किसानों को पांच प्रतिशत ब्याज दर से अनुदान मिलेगा। अर्थात समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5.15 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिलेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-loan-repayment-tenants-will-get-loan-at-5-percent-interest-rate/article-8401"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/46546546545.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रदेश में दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने किसानों को पांच प्रतिशत ब्याज दर से अनुदान मिलेगा। अर्थात समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5.15 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिलेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी। यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक की ओर से ली जाने वाली ब्याज दर से कम है। किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी उत्पन्न् होती थी।</p>
<p><strong>दीर्घकालीन कृषि ऋण 10.15 प्रतिशत ब्याज </strong><br />आंजना ने बताया कि किसानों के हित में योजना को लागू किया गया है। ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। दीर्घ कालीन कृषि ऋण 10.15 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है।<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 10:07:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अन्नदाता को न्याय: मृत किसान के परिजनों को बीमा राशि का ब्याज सहित भुगतान करे बैंक</title>
                                    <description><![CDATA[परिजनों को बीमा राशि छह लाख रुपए ब्याज सहित भुगतान करने के दिए निर्देश]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-news--justice-to-annadata--jaipur-central-cooperative-bank-should-pay-the-insurance-amount-along-with-interest-to-the-relatives-of-the-deceased-farmer/article-8168"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/justice1.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जिले की स्थाई लोक अदालत ने 2017 में खेत में कृषि कार्य के दौरान किसान अर्जुन लाल गुर्जर की मौत के मामले में दी जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक को निर्देश दिया है कि वह उसके परिजनों को बीमा राशि छह लाख रुपए ब्याज सहित भुगतान करे। वहीं क्लेम देने में लापरवाही बरतने पर बैंक पर तीस हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश मृतक की पत्नी कैलाशी देवी के प्रार्थना पत्र पर दिया।</p>
<p><br />मामले के अनुसार, प्रार्थिया का पति जयसिंहपुरा गुवारड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य था और बैंक ने उसका बीमा करवा रखा था। वह समय पर बीमा प्रीमियम राशि देता रहा। इसी दौरान 10 सितंबर 2017 को खेत में फव्वारा सही करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने जब बैंक के यहां छह लाख रुपए बीमा राशि दिलवाने का क्लेम दायर किया तो बैंक ने मना कर दिया। बैंक की इस कार्रवाई को परिजनों ने स्थाई लोक अदालत में चुनौती देते हुए उन्हें बीमा राशि ब्याज सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बैंक द्वारा बीमा राशि देने से इनकार करने को गलत मानते हुए उस पर हर्जाना लगाया व बीमा राशि ब्याज सहित देने का निर्देश दिए हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 18:04:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>खत्म हो सकता है सस्ते लोन का दौर, जून से लग सकता है ज्यादा ब्याज का झटका, बढ़ेगी ईएमआई </title>
                                    <description><![CDATA[ब्याज में वृद्धि से ईएमआई का बोझ बढ़ेगा]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/-era-of-cheap-loans-may-end--there-may-be-a-shock-of-more-interest-from-june--emi-will-increase/article-7993"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/emi.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। आरबीआई अगली बैठक में रेपो दर में बढ़ोतरी करने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर फ्लोटिंग दर पर लोन लेने वालों पर होगा। उनकी ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। स्थायी दर पर लोन लेने वालों पर कोई असर नहीं। महंगाई के 17 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगामी बैठक में नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय बैंक के पास विकास को बाधित किए बिना कीमतों को नियंत्रित करने के सीमित विकल्प हैं।  खाद्य महंगाई और तेल की ऊंची कीमतों के कारण पिछले महीने यानी मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95 फीसदी पर पहुंच गई है। अर्थशास्त्री महंगाई के अधिक व्यापक होने के कारण चिंतित हैं। <br /><br />हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई अस्थायी है। इसके उलट यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी आ रही है।  ऐसे में अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आरबीआई जून की द्विमासिक मौद्रिक समिति की बैठक में नीतिगत दरों में 25 आधार अंक या .25 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है।<br /><br /><strong>ब्याज में वृद्धि से ईएमआई का बोझ बढ़ेगा</strong><br />यदि आरबीआई अगली बैठक में रेपो दर में बढ़ोतरी करने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर फ्लोटिंग दर पर लोन लेने वालों पर होगा। ऐसे लोगों की ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि, स्थायी दर पर लोन लेने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी ईएमआई यथावत रहेगी।</p>
<p><br /><strong>छह फीसदी तक पहुंच सकती है रेपो दर</strong><br />ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने हाल ही में एक नोट में कहा है कि महंगाई में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए आरबीआई अगली आठ बैठकों में हर बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके कारण वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में रेपो दर छह फीसदी तक पहुंच सकती है। नोट में कहा गया है कि 2022 में किसी एक बैठक में रेपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी भी की जा सकती है।<br /><br /><strong>11 बार से कोई बदलाव नहीं</strong><br />आरबीआई ने नीतिगत दरों में 11 बार से कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दरों में आखिरी बदलाव 22 मई 2020 को किया गया था। आरबीआई ने छह से आठ अप्रैल के बीच हुई बैठक में भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस समय रेपो दर चार फीसदी और रिवर्स रेपो दर 3.35 फीसदी है। रेपो दर वह दर है, जिसपर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये कर्ज देता है। जबकि रिवर्स रेपो दर के तहत बैंकों को अपना पैसा आरबीआई को देने पर ब्याज मिलता है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 12:47:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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                <title> होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी खत्म, निवेश पर भी कैंची</title>
                                    <description><![CDATA[एक अप्रैल यानी आज से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/home-loan-interest-subsidy-ends--investment-also-scissors--these-changes-will-happen-with-the-beginning-of-the-new-financial-year/article-7136"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/home-lone.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। एक अप्रैल यानी आज से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कई नियम भी बदल जाएंगे। इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर पड़ेगा। आइए जानते हैं बदलावों के बारे में जो आपकी जेब पर असर डालेंगे।<br />प्रॉविडेंट फंड: जिन कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक में छूट वाला योगदान, तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान रहेगा, जो टैक्सेबल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए रहेगी।</p>
<p><br /><strong>किफायती घर:</strong> अगर आपने पहली बार किफायती घर खरीदा हैए तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80 ईईए के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। घर की कीमत 45 लाख से कम है, तो अब तक ब्याज भुगतान में डेढ़ लाख तक की कटौती का दावा कर सकते थे। यह कटौती या छूट धारा 24 बी के तहत मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा थी। यह लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए था, जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्ज लिया हो।<br />क्रिप्टोकरेंसी: वर्चुअल करेंसी पर भी एक अप्रैल से कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू होंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी बेचने पर फायदा होता है, तो उसे टैक्स देना होगा। बिक्री पर एक जुलाई से एक फीसदी टीडीएस भी काटा जाएगा।</p>
<p><br /><strong>दवाएं:</strong> नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थकेयर भी महंगा हो जाएगा। करीब 800 लाइफ  सेविंग ड्रग्स के दाम 10 फीसदी तक बढ़ेंगे, जिससे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी होगी।</p>
<p><br /><strong>पैन:</strong> पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी। इसके बाद 1000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक न करवाने पर पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।</p>
<p><br /><strong>जीएसटी:</strong> 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी अनिवार्य ई-इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे। हर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ई-इनवॉइस जारी होगा। इसके न होने पर ट्रांसपोर्ट के दौरान माल जब्त किया जा सकता है। साथ ही, खरीदार को मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खतरे में पड़ जाएगा।</p>
<p><br /><strong>ऑडिट ट्रेल:</strong> हर कंपनी को अकाउंट सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर जुड़वाना होगा। ऑडिट ट्रेल का उद्देश्य कंपनी के लेन-देन में एंट्री के बाद किए जाने वाले परिवर्तन का रिकॉर्ड रखना होता है। मांगे जाने पर ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराना होगा।</p>
<table style="width:655px;">
<tbody>
<tr>
<td style="width:652px;text-align:center;" colspan="2"><strong><span style="background-color:#ccffcc;color:#008000;">एनपीएसए म्यूचुअल फड संबंधी बदलाव</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width:47.55px;"><strong>.</strong></td>
<td style="width:604.45px;"> राज्य कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर के एनपीएस योगदान पर ज्यादा कटौती का दावा कर सकेंगे। दो साल बाद तक अपडेटेड आयकर रिटर्न भर सकेंगे।</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:47.55px;"><strong>.</strong></td>
<td style="width:604.45px;">कोरोना के इलाज के लिए मिली 10 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:47.55px;"><strong>.</strong></td>
<td style="width:604.45px;">म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग के जरिए ही हो सकेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:47.55px;"><strong>.</strong></td>
<td style="width:604.45px;"> 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट।</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br /><br />   <br />    <br />    <br />   </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 12:35:18 +0530</pubDate>
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