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                <title>bulldozer action - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>स्कूल तोड़ने पर मध्य प्रदेश में छिड़ा सियासी घमासान, ओवैसी-कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना</title>
                                    <description><![CDATA[मध्यप्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम के निर्माणाधीन स्कूल को अवैध बताकर ढहाने पर ओवैसी और कांग्रेस ने सरकार को घेरा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/political-turmoil-in-madhya-pradesh-over-demolition-of-school-owaisi-congress/article-139792"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/owesi.png" alt=""></a><br /><p>बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के धाबा गांव में एक निर्माणाधीन स्कूल भवन को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने का मामला अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को घेरा है।</p>
<p>कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बनवाया जा रहा स्कूल ऊपर से दबाव बताकर गिरा दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मामले में हस्तक्षेप कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। </p>
<p>एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब्दुल नईम के पास निर्माण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज थे और उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वे मुसलमान हैं और गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहे थे। उन्होंने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव करार दिया।</p>
<p>कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने अपने बयान में कहा कि जिस राज्य में दलित और आदिवासी बच्चों को केवल इसलिए शिक्षा से वंचित किया जा रहा हो क्योंकि एक मुसलमान है और उन्हें पढ़ाने की पहल कर रहा है, वहां की सरकार समाज को बर्बादी की ओर धकेल रही है। इधर, प्रशासन ने इस कार्रवाई को पूरी तरह वैधानिक बताया है। पंचायत के अनुसार स्कूल भवन बिना अनुमति के बनाया जा रहा था, जिस पर पंचायत अधिनियम की धारा 55 के तहत जेसीबी से तोडफ़ोड़ की गई। यह कार्रवाई एसडीएम अजीत मरावी के नेतृत्व में की गई।</p>
<p>बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। वहीं घटना के बाद अब्दुल नईम कथित तौर पर डरे हुए हैं और फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। ये मामला दो दिन पहले सामने आया था, जब प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए इस निर्माणाधीन स्कूल को ढहाने की कार्रवाई की थी। इसके बाद से  इसे धार्मिक एंगल दे दिया गया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 15:24:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>अलविदा 2025 :  सुप्रीम कोर्ट के 10 ऐतिहासिक फैसले: आवारा कुत्तों से बुलडोजर एक्शन और अरावली तक</title>
                                    <description><![CDATA[वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक गरिमा और न्याय को सुदृढ़ करने वाले कई अहम फैसले सुनाए। इनमें अस्पतालों में हथकड़ी पर रोक, महिलाओं को सेना में कमांड रोल, और बिना कानूनी प्रक्रिया के 'बुलडोजर कार्रवाई' को असंवैधानिक घोषित करना शामिल है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/year-endear-2025-10-historic-decisions-of-the-supreme-court/article-137569"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/aravalli-hills-and-sc.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए. ये फैसले नागरिक अधिकारों, पर्यावरण और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने वाले साबित हुए। इनमें अस्पताल में भर्ती आरोपी को हथकड़ी लगाने पर रोक और मानव गरिमा की रक्षा शामिल है। बुलडोजर एक्शन के दुरुपयोग पर सख्ती बरती गई, अवैध तोड़फोड़ को असंवैधानिक बताया गया। अन्य प्रमुख फैसलों में आवारा कुत्तों का प्रबंधन, वक्फ संशोधन पर स्टे न देना, सिविल जजों की नियुक्ति में समय सीमा तय करना शामिल हैं। ये फैसले संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले साबित हुए।</p>
<p><strong>हॉस्पिटल में हथकड़ी बैन</strong></p>
<p>11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईसीयू में मरीज को हथकड़ी या जंजीर से बांधना गलत है। चाहे अपराध कितना भी बड़ा हो, इलाज के वक्त इंसान की गरिमा सबसे ऊपर है।</p>
<p><strong>लॉटरी टैक्स सिर्फ राज्यों का हक</strong></p>
<p>11 फरवरी 2025 को कोर्ट ने साफ कर दिया कि लॉटरी पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ राज्यों का है, केंद्र का नहीं। ये संविधान की राज्य सूची में आता है। </p>
<p><strong>महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग</strong></p>
<p>8 मई 2025 को कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ स्टाफ रोल तक सीमित रखना गलत है। उन्हें स्थायी आयोग और कमांड रोल्स में बराबर मौका मिलना चाहिए।</p>
<p><strong>आवारा कुत्तों का प्रबंधन</strong></p>
<p>22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया है, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी। कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा।</p>
<p><strong>घर का अधिकार</strong></p>
<p>12 सितंबर 2025 को कोर्ट ने कहा कि घर होना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार को सस्ते घरों की योजनाओं में निवेश बढ़ाना होगा और रेरा को सरत करना होगा।</p>
<p><strong>जिला जज के लिए 7 साल का अनुभव</strong></p>
<p>9 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने कहा कि वकालत और जज की नौकरी मिलाकर 7 साल का अनुभव हो तो आप जिला जज बन सकते हैं। न्यूनतम उम्र 35 साल होगी।</p>
<p><strong>बुलडोजर एक्शन पर रोक</strong></p>
<p>13 नवंबर 2024 के आदेश को 2025 में लागू किया गया। इस फैसले के मुताबिक बिना कोर्ट प्रोसेस के घर तोड़ना बैन है। नोटिस, सुनवाई और अपील का पूरा मौका मिलेगा। नियम तोड़ने वाले अफसर खुद जिम्मेदार होंगे।</p>
<p><strong>बिजनेस डील्स 24% ब्याज दर मान्य</strong></p>
<p>18 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पक्षों ने 24% ब्याज दर पर सहमति दी है, तो कोर्ट इसे सिर्फ ज्यादा कहकर रद नहीं कर सकती। मतलब, जो डील दोनों ने मिलकर तय की है, वो मान्य रहेगी। </p>
<p><strong>अरावली की नई परिभाषा</strong></p>
<p>20 नवंबर 2025 को कोर्ट ने कहा अरावली रेंज में सिर्फ वही पहाड़ आएंगे जो जमीन से 100 मीटर ऊंचे हैं। इससे 90% हिस्सा सुरक्षा से बाहर हो सकता है। </p>
<p><strong>सोशल मीडिया पर एआई स्क्रीनिंग</strong></p>
<p>28 नवंबर 2025 को कोर्ट ने कहा कि हानिकारक कंटेंट रोकने के लिए एआई से पहले ही स्क्रीनिंग होगी। ये काम सरकार नहीं, एक स्वतंत्र बॉडी करे ताकि फ्री स्पीच बनी रहे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:52:02 +0530</pubDate>
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                <title>बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक रहेगी जारी</title>
                                    <description><![CDATA[ सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर लगाई गई अंंतरिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/interim-ban-on-bulldozer-action-will-continue/article-92056"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/supreme-court--3.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर लगाई गई अंंतरिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया है। </p>
<p>कोर्ट का फैसला आने तक जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 14:18:02 +0530</pubDate>
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