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                <title>special court - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                            <item>
                <title>जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल दो दिन की पुलिस रिमांड़ पर, विशेष अदालत में होंगे पेश </title>
                                    <description><![CDATA[जयपुर की विशेष अदालत ने ₹960 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी है। भगोड़ा घोषित होने के बाद गिरफ्तार हुए अग्रवाल से एसीबी अब भ्रष्टाचार के गहरे राज उगलवाएगी। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए और समय की मांग की थी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jal-jeevan-mission-scam-former-ias-subodh-aggarwal-sent-on/article-150180"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/ias.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन में हुए करीब 960 करोड रुपए के घोटाले से जुडे मामले में पूर्व आईएएस और तत्कालीन अतिरिक्त जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल का रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है।</p>
<p>एसीबी की ओर से रिमांड पूरा होने के बाद सुबोध अग्रवाल को विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान एसीबी ने रिमांड अवधि 3 दिन बढ़ाने की गुहार की।  हाल ही में, अदालत की ओर से आरोपी सुबोध अग्रवाल को भगोड़ा घोषित करने के बाद एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:10:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>जिंदा बम मामले में विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, चारों आरोपी दोषी करार</title>
                                    <description><![CDATA[शहर के चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/special-court-pronounced-the-four-accused-convicted-in-the-live/article-109712"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में शहर में सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के बीच जिंदा मिले बम के मामले में चारों आरोपियों को दोष सिद्ध कर दिया है। वहीं पीठासीन अधिकारी रमेश जोशी अदालत 8 अप्रैल को इन्हें सजा सुनाएंगे। सुनवाई के दौरान मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान को न्यायिक अभिरक्षा से पेश किया, जबकि जमानत पर रिहा सरवर आजमी और शाहबाज हुसैन अदालत में पेश हुए। अदालत ने आदेश सुनाने के बाद जमानत पर रहा दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया है।</p>
<p>तिवाड़ी ने बताया कि मामले के 112 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। वहीं करीब 1200 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपियों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए। बचाव पक्ष ने 122 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपी पक्ष की ओर से अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले और पूर्व में जयपुर बम ब्लास्ट केस के तथ्य समान हैं। इन्हीं समान तथ्यों पर हाईकोर्ट आरोपियों को बरी कर चुका है। इस मामले में अभियोजन पक्ष यह भी पता नहीं कर पाया है कि साइकिल किसने रखी थी। वहीं चांदपोल गेट के बाहर किसी आरोपी की निशानदेही भी साबित नहीं हो पाई है। इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त किया जाए। </p>
<p>जयपुर बम ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी व एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया था। जिंदा बम मामले में एटीएस ने पूर्व अन्य गवाहों के साथ एडीजी अरविन्द कुमार जैन व मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन सहित साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया था।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 16:58:17 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>केजरीवाल की सीबीआई हिरासत पर विशेष अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, देर शाम तक सुना सकती है फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली की विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पांच दिन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/special-court-reserves-verdict-on-kejriwals-cbi-custody/article-82833"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/kejriwall.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली की विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पांच दिन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।</p>
<p>राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के समक्ष सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत की गुहार लगाई। सीबीआई ने तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद केजरीवाल को अदालती आदेश पर पूछताछ के बाद मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच आज अदालत में पेश किया गया।</p>
<p>अदालत उनकी सीबीआई की हिरासत की गुहार पर बुधवार शाम तक अपना फैसला सुना सकती है।</p>
<p>इससे पहले केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से 20 जून को दिये गये जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की 21 जून के अंतरिम रोक के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली।</p>
<p>न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने हालांकि उन्हें जमानत आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित करने वाले उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दे दी।</p>
<p>शीर्ष अदालत के समक्ष केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने 25 जून के आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने के लिए तत्काल मामले को वापस लेने की गुहार लगाई। उन्होंने पीठ के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है, जिसमें सभी तरह के मुद्दे हैं। उन्होंने यह भी अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सीबीआई ने फिर से गिरफ्तार किया है।</p>
<p>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने केजरीवाल को याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने की अदालत की अनुमति पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।</p>
<p>केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 16:38:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दरिंदों को फांसी: बून्दी जिले के विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ सामुहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनाया फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[अपराधी सुलतान एंव छोटुलाल को फांसी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/bundi/bundi-news--hanging-of-the-poor--special-court-of-bundi-district-pronounced-the-verdict-in-the-case-of-gang-rape-and-murder-of-a-minor-girl/article-8838"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/rapists.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर/बूंदी।  बून्दी जिले के विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो कोर्ट नम्बर 2) ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल बसोली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 23 दिसम्बर  2021 को हुऐ नाबालिग  बालिका के साथ सामुहिक बलात्कार और निर्ममता पूर्वक हत्या के दोषसिद्ध अपराधी सुलतान एंव छोटुलाल निवासी काला कुंआ थाना बसोली को फांसी की सजा सुनाई है। <br /><br />महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने बताया कि बालिकाओं व महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर राजस्थान पुलिस अत्यधिक संवेदनशील है, एवं इन मामलों को अत्यधिक  गम्भीरता से लिया जाकर अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी एवं साक्ष्य एकत्रित कर केस ऑफिसर स्कीम में लेकर अपराधियों को सजा दिलाने की पुख्ता कार्यवाहियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस का सटीक श्रृंखलाबध्द अनुसंधान वैज्ञानिक तकनीकी साधनों को उपयोग के साथ ही किया गया। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा तथ्यों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण के बल पर अपराधी फांसी के फन्दे तक पहुंचे है।<br /><br />बून्दी पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि 23 दिसम्बर 2021 को बसोली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत घने जंगलो में एक नग्न नाबालिक बालिका की लाश मिली थी। इस घटना की गम्भीरता को देखते हुऐ स्वयं पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। घटना के वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कोटा से विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञो एवं डॉग स्कॉड को घटना स्थल पर बुलाया गया। इस पर समस्त पुलिस जाप्ते के द्वारा आस पास के घने जंगलो में अज्ञात अपराधियों को पकडने एवं अपराधियों के द्वारा छोडे गये साक्ष्यो को एकत्रित करने के लिए सघन तलाशी ली गई। पूरे जंगल को सील कर 10 थानाधिकारी एवं करीब 200 पुलिस जवानो के एंव डॉग स्कॉड के साथ मिलकर पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप मात्र 12 घण्टे मे अपराधियो को दबोचा जा सका। तीनों अपराधियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया।<br />अनुसंधान में लगी पुलिस टीम द्वारा एवं स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा कडी से कडी जोडते हुऐ साक्ष्यो को एकत्रित किया व अपराधियों को न्यायालय के समक्ष उनके अंजाम तक पहुंचाने हेतु 3 कार्य दिवस में न्यायालय पोक्सो नम्बर 2 बून्दी में चालान प्रस्तुत किया। राज्य सरकार सरकार ने संवेदन शीलता दिखाते हुऐ एक लम्बी चौडी प्रक्रिया को मात्र 24 घण्टे में पूरी कर प्रकरण में प्रभावी पैरवी के लिए महावीर सिंह किशनावत एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट को स्पेशल पीपी नियुक्त किया गया। बून्दी पुलिस ने जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिये प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में चयनित कर वृत्ताधिकारी वृत बून्दी हेमन्त कुमार को नियुक्त किया गया।</p>
<p><br />पोक्सो कोर्ट में स्पेशल पीपी ने बहस मे बताया कि जब नाबालिग पिडिता मृतका मुल्जिम सुल्तान 27 से छुडा कर अपने रिश्ते में लगने वाले नाना छोटुलाल 62 ( अभियुक्त ) की तरफ मदद के लिऐ दौडी तो अभियुक्त छोटुलाल ने भी पीडिता के साथ बलात्कार किया। मृतका के शरीर पर 19 चोटे मारपीट , नाखुनों से नोचने एवं दांतो से काटने के निशान इस बात की कहानी कहते है, कि हैवानों ने अपनी हैवानियत किस कदर बरपाई होगी। तीनो मुल्जिमानो ने पीडिता मृतका के साथ हत्या से पूर्व व हत्या के बाद भी मृतका की डेड बॉडी से रेप किया जो कि दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी मे आता है। दोनो अभियुक्तगण सुल्तान व  छोटुलाल के लिऐ समाज हित मे मृत्यु दण्ड की मांग की गई। न्यायालय ने मात्र 11 कार्य दिवस में ही दोनों अभियुक्तगणों को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>बूंदी</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 16:14:42 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग लड़की का अपहरण-दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त भंवर लाल को आजीवन कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[अदालत ने अभियुक्त पर 2.05 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-news--a-special-court-in-pocso-cases-has-sentenced-bhanwar-lal-to-life-imprisonment-for-abducting-a-minor-girl-and-raping-her-as-a-hostage/article-8167"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/justice.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त भंवर लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.05 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य बहुत ही गंभीर है। उसने एक 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे अन्य लोगों के साथ मिलकर नशीला पदार्थ पिलाया और तीन दिन बंधक बनाकर उससे ज्यादती की व लैंगिक हमला किया। ऐसे में अभियुक्त उम्रकैद के तौर पर अपना शेष जीवन जेल में ही रखा जाए।</p>
<p>विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 9 सितंबर 2016 को सांभरलेक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि आरोपी ने उसे अन्य आरोपियों के साथ मिलकर करीब डेढ़ साल पहले अपहरण कर तीन दिनों तक बंधक बनाया और इस दौरान उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने उस समय लोकलाज के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। वहीं अगस्त 20716 में जब वह राखी पर पीहर आई थी। इस दौरान 9 सितंबर को एक आरोपी ने उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी भंवरलाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।गौरतलब है कि इस मामले में एक अन्य आरोपी का मामला 7 फरवरी 2017 को किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 17:58:47 +0530</pubDate>
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                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%97-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8B-20-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%9C%E0%A4%BE/article-1438"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-10/repist.jpg" alt=""></a><br /><p><span style="color:#ff0000;"><strong>जयपुर</strong></span>। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कमलेश मीणा को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।</p>
<p><br />  पुलिस की ओर से घटना के 12 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर 6 घंटे में आरोप पत्र पेश किया था । वहीं कोर्ट ने भी तत्परता दिखाते हुए महज पांच कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को सजा सुनाई है। ट्रायल के दौरान अस्पताल में भर्ती पीड़िता के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराए गए।</p>
<p><br /> अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया की गत 26 सितंबर की शाम 9 साल की पीड़िता अपने नाना के लिए बीड़ी खरीदने बाजार गई थी। रास्ते में अकेला पाकर अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद वह उसे सुनसान जगह ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान खून से लथपथ पीड़िता के रोने पर अभियुक्त ने गला दबाकर उसे मारने का प्रयास भी किया। मामले की जानकारी मिलने पर कोटखावदा थाना पुलिस सहित करीब 150 पुलिसकर्मियों 12 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अगले 6 घंटे में आरोप पत्र पेश कर दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 17:53:40 +0530</pubDate>
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