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                <title>केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे की बढ़ी मुश्किलें: अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पॉक्सो मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत </title>
                                    <description><![CDATA[केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बी संजय कुमार के बेटे बी भगीरथ को पॉक्सो (POCSO) मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज होने और पुलिस के लुकआउट सर्कुलर के बाद आरोपी ने आत्मसमर्पण किया। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने उसे चेर्लापल्ली केंद्रीय जेल भेज दिया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/troubles-for-union-minister-bandi-sanjay-kumars-son-increased-anticipatory/article-154131"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/minister.png" alt=""></a><br /><p>हैदराबाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बी संजय कुमार के बेटे बी भगीरथ को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को पुलिस ने भगीरथ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने भगीरथ की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने उसे गिरफ्तारी से राहत देने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद इस मामले में तेजी आयी।</p>
<p>भगीरथ के खिलाफ आठ मई को पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ था। तब से ही वह फरार चल रहा था। शनिवार सुबह पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए पांच विशेष टीमें भी बनायीं। इस सघन तलाशी के बीच बी संजय ने रात करीब आठ बजे एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके तुरंत बाद साइबराबाद पुलिस ने आधिकारिक तौर पर भगीरथ की गिरफ्तारी की घोषणा कर दी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने भगीरथ को पुलिस अकादमी के पास अप्पा जंक्शन से हिरासत में लिया है। </p>
<p>इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद, केस मॉनिटरिंग ऑफिसर और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ऋतुराज स्टेशन पहुंचे। सहायक पुलिस आयुक्त शंकर रेड्डी और इंस्पेक्टर विजयवर्धन ने आरोपी को अदालत में पेश करने की व्यवस्था की निगरानी की। मेडचल में न्यायाधीश के समक्ष पेश करने से पहले पुलिस ने स्थानीय सरकारी अस्पताल में भगीरथ का मेडिकल परीक्षण कराया। अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसी दिन देर रात पुलिस ने भगीरथ को चेर्लापल्ली केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 17 May 2026 12:33:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>लाभ के लिए बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना, रखना पोक्सो के तहत अपराध : सुप्रीम कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए कहा कि लाभ के इरादे से डिजिटल उपकरणों में बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना और संग्रहित करना पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/viewing-child-pornography-for-profit-is-a-crime-under-pocso/article-91327"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/supreme-court--3.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए कहा कि लाभ के इरादे से डिजिटल उपकरणों में बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना और संग्रहित करना पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है।</p>
<p>मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की अपील और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हस्तक्षेप पर उच्च न्यायालय के एक फैसले को पलटने वाला यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।</p>
<p>पीठ ने अपने इस फैसले में बाल पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री संशोधित करने के लिए जरूरी प्रक्रिया अपनाने का केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 12:41:17 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[ट्रायल के दौरान बयान दर्ज कराए गए। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/four-years-jail-for-the-accused-of-molesting-a-minor/article-68796"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/transfer-(1).jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में बुधवार को पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई। न्यायालय ने उद्योग नगर निवासी आरोपी जितेंद्र बैरवा पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।<br /><br />पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना उद्योग नगर में 30 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी 14 साल की बेटी शाम को करीब 3 बजे अपनी सहेली के पास पढ़ने की बात कहकर गई थी लेकिन एक घंटे तक वापस नहीं आई। मां को चिंता हुई तो सहेली के घर पता करने के लिए गई। पूछताछ के दौरान आसपास के लोगों ने लड़की के फ्लैट में होने की जानकारी दी। फ्लैट का दरवाजा खुलवाया तो वहां जितेंद्र बैरवा मिला। फ्लैट की तलाशी लेने पर बेटी शौचालय में बेहोश मिली। लड़की को तुरंत एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश आने पर उसने बताया कि वह सहेली के घर से अपने घर वापस आ रही थी तभी जितेंद्र बैरवा आया और उसका मुंह बंद करके फ्लैट में खींचकर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी विरोध करने पर भी नहीं माना जिससे पीड़िता घबराकर बेहोश हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 342, 354 आईपीसी और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को 13 दिन बाद गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। ट्रायल के दौरान बयान दर्ज कराए गए। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 17:59:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सोंप में नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म</title>
                                    <description><![CDATA[पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ  पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/tonk/gang-rape-of-minor-girl-in-somp/article-68370"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/rapee.jpg" alt=""></a><br /><p>नवज्योति, सोंप। टोंक जिले के सोंप थाना क्षेत्र के एक गांव में 7वीं में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ रिश्तेदारों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना 22 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़िता अपने मामा के यहां रहती है। आरोपी दो युवक है। इनमें से एक आरोपी पीड़िता को जानता है। आरोपी मौका पाकर चार दिन पहले 22 जनवरी की शाम को पीड़िता को बहला-फु सला कर खेत में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता बदहाल हालत में वह घर आई तो पेट दर्द हुआ फि र उसने आपबीती मामी को बताई। उसके बाद पीड़िता के मामा ने 25 जनवरी की रात इसकी रिपोर्ट 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने में दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ  पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने सवाई माधोपुर जिले के रवाजना डूंगर निवासी दो जनों के खिलाफ  मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी 22 जनवरी शाम बाइक लेकर पीड़िता को घर के बाहर से बहला-फुसला कर खेत में ले गया। जहां उसने तथा वहां पहले से ही मौजूद उसके साथी ने दुष्कर्म किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>टोंक</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 09:33:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की कैद, इंस्टाग्राम पर शुरु हुई थी बातचीत</title>
                                    <description><![CDATA[ न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/the-accused-of-molesting-a-minor-gets-5-years-of/article-67834"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/photo4.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। पोक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 5000 के अर्थ दड से दंडित किया है। सुहाना गांव निवासी आरोपी अरविंद मेघवाल के खिलाफ उद्योग नगर पुलिस थाने में 1 फरवरी 2023 को पीड़िता ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था जिसमें बताया था कि इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी अरविंद से उसकी जान पहचान हुई थी। इसकी जानकारी लड़की के माता-पिता को मिली तो उन्होंने उसे समझाया जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी अरविंद से बातचीत करना बंद कर दिया था। इसके बाद वह कोटा अपने ननिहाल आई तो 8 जनवरी 2023 को आरोपी उसे थेकड़ा में मिला जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी। 15 जनवरी 2023 को एक शादी समारोह में वह अपने माता-पिता के साथ गई थी जहां आरोपी फिर से उसे मिल गया। रात 9:00 बजे जबरन कंसुआ स्थित अपने कमरे पर ले जाने की कोशिश की। घबराई लड़की ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारेंं में बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 17:03:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[ आरोपी सोनू मेघवाल को दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह तीन साल पुराना मामला था। आरोपी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-jail-for-accused-of-raping-a-minor/article-67280"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/kota-rape-case.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सोनू मेघवाल को दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह तीन साल पुराना मामला था। आरोपी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में आरोपी के खिलाफ बोरखेड़ा पुलिस थाने में पीड़िता के भाई ने 1 जनवरी 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता 9 जनवरी 2021 को घर से शाम छह बजे अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली थी लेकिन वह वहां नहीं पहुंची और न ही घर वापस आई। ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। मोबाइल नंबर से जानकारी मिलने पर पता चला कि आरोपी सोनू मेघवाल उसे भगाकर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची को आरोपी के पास से दस्तयाब किया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने लड़की से दुष्कर्म किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 18:12:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की जेल </title>
                                    <description><![CDATA[कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल की सजा सुनाई और आरोपी पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/accused-gets-20-years-jail-for-raping-teenage-girl/article-66450"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/si5.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम संख्या 4 के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी दिलखुश पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता की बहन ने पुलिस थाना कैथून में आरोपी के खिलाफ उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।<br /><br />विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़िता की बहन ने पुलिस थाना कैथून में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 19 मार्च की रात को चारों बहनें सो रही थी तभी रात करीब 1 बजे पिता की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची घर पर नहीं है। बहन की दिलसुख नाम के युवक से शादी की बातचीत चल रही थी। वह उसकी बहन को बहला फुसलाकर अपने साथ भाग ले गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को दस्तयाब किया और मेडिकल कराया। बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।<br /><br />पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ कोर्ट में दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए। इस दौरान किशोरी न्यायालय में अपने बयान से मुकर गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल की सजा सुनाई और आरोपी पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 17:19:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 साल की कैद  </title>
                                    <description><![CDATA[स्कूल जाते समय उसका रास्ता रोका और  हाथ पकड़कर अपने  मकान में ले गया वहां उसके साथ छेड़छाड़ की।  ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/four-years-imprisonment-to-the-accused-of-molesting-a-minor/article-59312"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-10/court-hammer03.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के करीब नौ महीने पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट  संख्या 3 ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है। इस मामले पीड़िता ने  अपने माता पिता के साथ 4 दिसंबर 2022 को बपावर कला थाने में पहुंचकर शिकायत दी  कि बपावर कला थाना क्षेत्र निवासी आरोपी अनिल मेहरा  (19)   ने  स्कूल जाते समय उसका रास्ता रोका और  हाथ पकड़कर अपने  मकान में ले गया वहां उसके साथ छेड़छाड़ की।  शिकायत में बताया कि वह 10 वीं कक्षा में पढ़ती है। 2 दिसंबर की सुबह 10 बजे स्कूल जाने के लिए निकली थी।  रास्ते में उसे याद आया कि घर का ताला नहीं लगाया।  घर का ताला लगाने वह रास्ते से वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में गांव के  रहने वाले अनिल मेहरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे  पकड़कर मकान में ले गया छेड़छाड़ की।  चिल्लाने पर उसने पीड़िता को छोड़ दिया। इसके बाद वो भाग कर घर आ गई। शाम को माता-पिता खेत से घर आए मां ने गुमसुम होने का कारण पूछा, तो सारी बात बताई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 7 गवाहों के बयान करवाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 17:59:55 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>बृजभूषण को पॉक्सो में क्लीन चिट देने पर कांग्रेस बोली- दिल्ली पुलिस विश्वसनीय नहीं</title>
                                    <description><![CDATA[कांग्रेस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने के लिए दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि जिस तरह से पुलिस ने बृजभूषण मामले में काम किया है उससे उसकी विश्वसनीयता घटी है और लोगों का उससे भरोसा कम हुआ है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/congress-bid-on-giving-clean-chit-in-pocso-delhi/article-48950"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/630-400-size-(6)9.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। कांग्रेस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने के लिए दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि जिस तरह से पुलिस ने श्री बृजभूषण मामले में काम किया है उससे उसकी विश्वसनीयता घटी है और लोगों का उससे भरोसा कम हुआ है।</p>
<p>कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 1000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें 500 पन्नों में इसी बात का जिक्र है कि उसे क्लीन चिट क्यों दी गई और उस पर लगे बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) को किस आधार पर हटाया गया है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि एक नाबालिग लड़की आरोपी बृजभूषण जैसे बड़े आदमी के खिलाफ पोस्को की शिकायत दर्ज कर यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन इसके बाद सारा तंत्र, पुलिस, मंत्री और सांसद मिलकर बृजभूषण को संरक्षण दिया जाता है। इससे साबित होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का नारा -'बेटी डराओ-बृजभूषण बचाओ' हो गया है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि पोस्को की शिकायत पर आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया जाता है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ नहीं होता है। वह मीडिया में इंटरव्यू देकर मेडल को 15 रुपए का बताता है, रैलियों में शक्ति प्रदर्शन करता है। दिल्ली पुलिस 45 दिन तक पूछताछ तक नहीं करती और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज होती है।</p>
<p>कांग्रेस प्रवक्ता ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी घेरा और कहा कि उन्हें सरकार को बताना चाहिए की खेल मंत्री को कैसे पता चला कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी या भाजपा कार्यालय में लिखी गई। कमाल तो यह है कि जिन बेटियों के साथ मोदी फोटो खिंचाते थकते नहीं थे, आज उनके खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी।</p>
<p>उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने हमेशा आरोपियों और बलात्कारियों को संरक्षण देने का ही काम किया है। भाजपा ने कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद कांड, लखीमपुर चीरहरण, उत्तराखण्ड की अंकिता, हाथरस की गुड़ियां, इन सभी मामलों में आरोपियों को संरक्षण दिया है। अब उन्हें सिर्फ देश की न्यायपालिका पर ही भरोसा है और उन्हें विश्वास है कि देश की न्यायपालिका इसका संज्ञान लेगी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 20:01:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बृजभूषण पर नहीं लगेगा पॉक्सो, दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस अदालत में रिपोर्ट दाखिल की</title>
                                    <description><![CDATA[ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/pocso-will-not-be-imposed-on-brij-bhushan-delhi-police/article-48935"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/brij-bhushan.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने संबंधित मामले की जांच के बाद पटियाला हाउस अदालत में यह रिपोर्ट दाखिल की। इससे पहले केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले सप्ताह पहलवानों से अपने सभी विरोध को वापस लेने का अनुरोध करते हुए आश्वासन दिया था कि पुलिस से 15 जून तक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है।</p>
<p>दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की है और पीड़िता एवं उसके पिता के बयानों के आधार पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। पुलिस ने नाबालिग के बयान और जांच के विवरण को शामिल किया और कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर इसे रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में तीन अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किये गये हैं।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के चार मामले दर्ज किये थे, जिनमें से एक पॉक्सो से संबंधित था। मामले की अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि मुकर्रर की गयी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>खेल</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 16:48:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पोक्सो एक्ट में आरोपी को 14 साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[ इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस थाना बोरखेड़ा में आरोपी इरफान पुत्र पीर मोहम्मद निवासी बूंदी के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा मोटरसाइकिल चुराने का मुकदमा दर्ज कराया था । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/14-years-in-prison-for-the-accused-in-the-pocso-act/article-48305"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/2222222222.png" alt=""></a><br /><p>कोटा । नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसकी मोटरसाइकिल चोरी करने के करीब ढाई साल पुराने मामले में  पोक्सो 4 कोर्ट ने  आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 19000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।  इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस थाना बोरखेड़ा में आरोपी इरफान पुत्र पीर मोहम्मद निवासी बूंदी के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा मोटरसाइकिल चुराने का मुकदमा दर्ज कराया था । विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 20 जून 2020 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाना बोरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति की पंक्चर ठीक करने की दुकान है वहां पर इरफान पंक्चर ठीक करने का कार्य करता है ।वह उसकी पुत्री को 17 जून 2020 को सुबह 5:00 बजे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया तथा उसकी मोटरसाइकिल को भी चुरा ले गया ।  इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363 ,366, 379, 376 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को जयपुर से 2 जुलाई 2020 को दस्तयाब कर बालिका का मेडिकल करवाया । बालिका के बयान कराए व आरोपी को गिरफ्तार किया । दोषी करार देते हुए न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह कराए गए और 28 दस्तावेज पेश किए गए।  न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा पोक्सो एक्ट के आरोप में दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई है साथ ही आरोपी पर 19000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 16:09:22 +0530</pubDate>
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                <title>दुष्कर्मी रिश्तेदार को बीस साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश रंजन सिंह ने रिश्तेदार किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उससे दुराचार करने वाले को बीस साल का कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/ajmer/rapist-relative-gets-20-years-in-jail/article-48101"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/jail_1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">अजमेर। पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश रंजन सिंह ने रिश्तेदार किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उससे दुराचार करने वाले को बीस साल का कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।<br /><br />प्रकरण के अनुसार पीसांगन थाने में 4 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बहन की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाते हुए अपने ही एक रिश्तेदार पर उसे ले जाने का संदेह व्यक्त किया था। इस पर पुलिस ने पीड़िता की तलाश शुरू की। इस दौरान पीड़िता के आरोपी के घर में होने की सूचना मिलने पर परिवादी ने पुलिस को साथ ले जाकर आरोपी के पास से पीड़िता को बरामद कराया था।<br /><br />पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया व उसके कलमबद्ध बयान दर्ज किए, जिसमें उसने आरोपी रिश्तेदार पर उससे फोन पर बातचीत करने व उसे बहला-फुसलाकर बस से हैदराबाद व बंगलूरू ले जाकर वहां करीब दो महीने तक दुराचार करने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। <br /><br />विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने आरोपी द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 22 गवाह और 30 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए और बताया कि रिश्तेदार ने घिनौना कृत्य कर पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को तार-तार किया है। उन्होंने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया।<br /><br />न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर, पत्रावली का अवलोकन कर और गवाहों के बयान सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए दंडित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>अजमेर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 13:11:20 +0530</pubDate>
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