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                <title>sentenced - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>आर केली को 30 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[अमेरिकी पॉप गायक आर केली को महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण के मामले में 30 साल कैद की सजा सुनाई है। रिपोर्ट में यह जानकारी दी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/r-kelly-sentenced-of-30-year-in-case/article-13274"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/gos-moh-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>वाशिंगटन। अमेरिकी पॉप गायक आर केली को महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण के मामले में 30 साल कैद की सजा सुनाई है। रिपोर्ट में यह जानकारी दी। न्यूयॉर्क में यौन तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए दोषी पाया गया था। आर केली के अधिवक्ता ने कहा था कि एक बार सजा सुनाए जाने के बाद वह आगे अपील करेंगे। केली ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।</p>
<p>अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश एन डोनेली ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर केली ने पीड़ितों के साथ ऐसा व्यवहार किया, जो कहने योग्य नहीं है और ये पीड़ित बाद में यौन संबंधित संक्रमित बीमारियों की चपेट में भी आए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 30 Jun 2022 12:13:14 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ब्रिटिश सोशलाइट घिसलीन मैक्सवेस को यौन अपराधों के लिए 20 साल कैद की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[ वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मशहूर फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के साथ सेक्स रैकेट चलाने, युवा लड़कियों को इसमें भर्ती करने, उन्हें तैयार करने और उनकी यौन तस्करी करने के अपराध के लिए ब्रिटिश सोशलाइट घिसलीन मैक्सवेल को अमेरिका की जेल में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/british-socialite-ghislaine-maxves-sentenced-to-20-years-for-sex-crimes/article-13206"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/ghislaine-maxwell.jpg" alt=""></a><br /><p> वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मशहूर फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के साथ सेक्स रैकेट चलाने, युवा लड़कियों को इसमें भर्ती करने, उन्हें तैयार करने और उनकी यौन तस्करी करने के अपराध के लिए ब्रिटिश सोशलाइट घिसलीन मैक्सवेल को अमेरिका की जेल में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एपस्टीन की पूर्व प्रेमिका 60 साल की मैक्सवेल को पिछले साल दिसंबर में दोषी ठहराया गया था। उन पर आरोप लगाने वालों में से एक ने न्यूयॉर्क में अदालत के बाहर कहा कि उन्हें अपनी बची-खुची ङ्क्षजदगी जेल में ही रहना चाहिए।<br /><br />उल्लेखनीय है कि एपस्टीन ने साल 2019 में उन पर मुकदमा चलने के दौरान मैनहट्टन जेल की कोठरी में आत्महत्या कर ली थी। घिसलीन मैक्सवेल ने इन जघन्य अपराधों को साल 1994 से 2004 के बीच में अंजाम दिया। उन्हें सजा सुनाते हुए न्यायाधीश एलिसन जे नाथन ने कहा कि मैक्सवेल का आचरण Þजघन्य और ङ्क्षहसकÞ रहा है। पूर्व न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिका के जिला न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री नाथन ने कहा,''मैक्सवेल ने एपस्टीन के साथ मिलकर लड़कियों को सेक्स रैकेट में भर्ती के लिए चुना और उनके यौन शोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इस मामले के संदर्भ में अपराधी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे समाज के लोगों को एक संदेश पहुंचे और आने वाले समय में कोई भी इस तरह के जघन्य अपराध को करने से पहले एक बार सोचे। कोर्ट ने कैद के साथ-साथ उन पर 750,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। मैक्सवेल साल 2020 से पुलिस की हिरासत में है। उनका नाम अक्तूबर, 2017 में अमेरिका में मीटू आंदोलन की शुरुआत के दौरान उभरकर सामने आया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:06:28 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>विधायक को AK-47 रखना पड़ा भारी:  अनंत सिंह सहित 2 दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने एके-47 राइफल बरामदगी के मामले में मंगलवार को मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह समेत दो दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/mla-had-to-keep-ak-47-heavy-2-convicts-including-anant/article-12720"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/anant-singh.jpg" alt=""></a><br /><p>पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने एके-47 राइफल बरामदगी के मामले में मंगलवार को मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह समेत दो दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।<br /><br />सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खुली अदालत में यह सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि दोनों दोषियों विधायक सिंह और सुनील राम की उम्र और उनकी बीमारी को देखते हुए यह सजा सुनाई जा रही है। अदालत ने 14 जून 2022 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।<br /><br />मामला वर्ष 2019 का है। आरोप के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बाढ़ थाना की पुलिस ने सिंह के पैतृक गांव नदवा स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी और कथित रूप से एके-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए जाने का दावा किया था। पुलिस ने सुनील राम को गिरफ्तार किया था। मामले की प्राथमिकी बाढ़ थाना कांड संख्या 389 /2019 के रूप में 16 अगस्त 2019 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में सिंह और सुनील कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। <br /><br />अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। साल 2020 में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोपों का गठन किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपने आरोप साबित करने के लिए 13 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी 34 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 18:46:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त निक्कू को 3 साल की सजा सुनाई है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-3-year-sentenced-of-molesting-accused/article-12568"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/court-hammer03-copy1.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त निक्कू को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि मामले में पीड़िता की मां ने 6 मार्च 2020 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसकी पन्द्रह वर्षीय बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है। विद्याधर नगर शॉपिंग सेंटर सेक्टर आठ में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले आयुष उसे कई महीनों से परेशान कर रहा है। बच्ची जब स्कूल जाती है तो वह उस पर फब्तियां कसता है।</p>
<p>इसके चलते उसकी बेटी ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र पेश किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि स्कूल जाते समय अभियुक्त उसका पीछा करता था और कई बार उसकी स्कर्ट खींचता था। वहीं एक दिन वह अग्रसेन पार्क में खेलने गई थी, तब वहां अभियुक्त आ गया और उसे एकांत में लेकर जबरदस्ती करने लगा, जिससे वह घबरा गई और चिखते हुए घर चली गई। इसके बाद अभियुक्त ने उसे मैसेज कर घटना की जानकारी परिजनों को देने से मना कर दिया। इसके बाद उसके परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 19 Jun 2022 11:30:03 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को पीछा करने के आरोप में 2 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 7 मामलों में पीछा करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आरोपी को 2 साल आठ महीने के कारावास की सजा सुनाई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/indian-man-sentenced-of-2-years-in-britain/article-12351"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/46546546546529.jpg" alt=""></a><br /><p>लंदन। ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 7 मामलों में पीछा करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आरोपी को 2 साल आठ महीने के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी विशाल के खिलाफ सात मामलों में पीछा करने के आरोप थे और कम से कम 121 पीड़ितों ने उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए है। दक्षिण लंदन की क्रायडन क्राउन अदालत ने यौन उत्पीडऩ रोकथाम आदेश के तहत दोषी को पांच साल की सजा भी सुनाई।</p>
<p>अदालत के आदेश के तहत उसकी अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। विशाल को पीछा करने के सात मामलों में दोषी पाया गया, जिसमें इंटरनेट के जरिए हिंसा का डर शामिल था। पुलिस के अनुसार विशाल ने पीड़ितों की निजी जानकारी ऑनलाइन प्रकाशित की थी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/world/indian-man-sentenced-of-2-years-in-britain/article-12351</link>
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                <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 14:55:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कोर्ट ने हमले के अभियुक्त को सुनाई 5 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[कोर्ट ने हमले के अभियुक्त को सुनाई 5 साल की सजा]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-sentenced-of-5-year-to-accused-of-attack/article-11778"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/court-hammer03-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर द्वितीय ने आपसी लेन-देन के चलते भाई पर चाकू से हमला करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर आठ हजार का जुर्माना भी लगाया है।  </p>
<p>अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त का भाई यशपाल और जेठानंद दुकान पर थे। अभियुक्त ने आकर रुपए मांगे और नहीं देने पर चाकू से दोनों पर हमला कर दिया। दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 10:49:14 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अदालत ने बच्चों से बाल श्रम कराने वाले और कारखाना मालिक को सुनाई 15 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने तीन बच्चों से श्रम कराने वाले राजेश चौधरी और कारखाना मालिक विनोद चौधरी को 15 साल की सजा सुनाई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-court-sentenced-the-factory-owner-to-15-years-imprisonment/article-11581"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/adalat-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने तीन बच्चों से श्रम कराने वाले राजेश चौधरी और कारखाना मालिक विनोद चौधरी को 15 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि गत 17 मई, 2017 को मानव तस्करी निरोधक यूनिट, उत्तर ने विद्याधर नगर के सेक्टर एक स्थित जेपी कॉलोनी में एक मकान पर छापा मारा था। यहां एक कमरे में तीन बच्चे चूड़ियों पर नगीने लगाते मिले। इनसे राजेश काम करवा रहा था। पूछताछ में राजेश ने बताया कि कारखाना विनोद चौधरी का है।</p>
<p>बच्चों ने टीम को बताया कि उन्हें पांच माह पहले बिहार से लाया गया था। यहां विनोद के कहने पर राजेश उनसे सुबह 8 से रात 11 बजे तक काम कराता है। उन्हें बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। <br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 10:16:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गैंगरेप के आरोपियों को 25 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[झारखंड में दुमका की एक अदालत ने गैंगरेप से संबंधित एक मामले में दोषसिद्ध दस लोगों को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/gangrape-accused-sentenced-of-25-year-in-case/article-10924"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/465456465465.jpg" alt=""></a><br /><p>दुमका। झारखंड में दुमका की एक अदालत ने गैंगरेप से संबंधित एक मामले में दोषसिद्ध दस लोगों को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने दोष सिद्ध आरोपी दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनोज मोहली, मनोज मोहली (दो), मंगल मोहली, बोदी लाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम, विकास मोहली, मिथुन, नुनुलाल मोहली, उज्जवल मोहली और एगियास मोहली को 25-25 साल के सश्रम कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।</p>
<p>जुर्माना की राशि नहीं भरने पर सभी आरोपियों को ढाई-ढाई साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही न्यायालय ने भादवि की धारा 354 के तहत पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना देने की भी सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। <br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 10:40:37 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>यासिन मलिक को उम्रकैद की सजा </title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को कोर्ट ने  धारा 121 के तहत उम्रकैद की सजा का ऐलान कर दिया है। यासिन मलिक को दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यासीन के यह सजा टेरर फंडिग मामले और कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के मामले में सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है।  ऐसे में यासीन मलिक को अंतिम सांस तक पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी होगी।  ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/yasin-malik-sentenced-to-life-imprisonment/article-10441"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/malik.jpg" alt=""></a><br /><p>दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को कोर्ट ने  धारा 121 के तहत उम्रकैद की सजा का ऐलान कर दिया है। यासिन मलिक को दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यासीन के यह सजा टेरर फंडिग मामले और कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के मामले में सुनाई गई है। कुल 9 मामलों में उसे कोर्ट ने सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है।  ऐसे में यासीन मलिक को अंतिम सांस तक पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी होगी।</p>
<p><br />यासीन मलिक को हवालात से कोर्ट लाया गया। इस दौरान दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। इस दौरान कुछ छिट-पुट घटनाएं भी सामने आई। यासीन मलिक के समर्थकों ने उसके घर के आस पास नारेबाजी की, वहीं इस दौरान यासीन के समर्थकों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई। जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण के लिए आंसू गैस के गोले दागे।<br /><br /> कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को नयी दिल्ली में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत में बुधवार को सजा सुनाए जाने से पहले श्रीनगर के अधिकांश हिस्सों में बंद की स्थिति बनी रही थी। शहर के अधिकांश हिस्सों में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इसके साथ ही शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मलिक के पैतृक निवास मैसुमा इलाके में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ायी गई थी।<br /><br /> कुछ अन्य हिस्सों में आंशिक रूप से बंद की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा का एलान किया। मलिक को कुछ दिन पहले आतंकवादी फंडिंग मामले में दोषी करार दिया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 25 May 2022 18:32:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>धोखाधड़ी के आरोप में अंकुर पाडिया को चार व अनूप पाडिया को तीन साल की सजा, 47 हजार का जुर्माना </title>
                                    <description><![CDATA[  उदयपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूमि दिलाने के नाम पर 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में शहर की पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज कोर्ट ने बुधवार को अनूप  पाडिया और अंकुर पाडिया को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/ankur-padia-sentenced-to-four-years-and-anoop-padia-to-three-years-for-cheating--fined-47-thousand/article-9127"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">कोटा । उदयपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूमि दिलाने के नाम पर 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में शहर की पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज कोर्ट ने बुधवार को अनूप  पाडिया और अंकुर पाडिया को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर अलग-अलग दंड से दंडित किया है। विशिष्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेÑट रचना मीणा ने आरोपी अंकुर पाडिया को चार साल  की सजा देते हुए  41 हजार का जुर्माना दिया है। जबकि अनूप पाडिया पुत्र श्रवण कुमार पाडिया को तीन साल तथा छह हजार रुपए का अर्थदंड दिया । <br /><br />मामले में  फरियादी गोपाल चतुर्वेदी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 30 अक्टूबर 2014 को पुलिस थाना बोरखेड़ा में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया गया था कि वह कोटा में बजरंग नगर में रहता है। अंकुर पडिया उसका परिचित है। अप्रैल 2014 में अंकुर उसके घर आया और उसे उदयपुर में एक जमीन बिकाऊ बताते हुए खरीदने का प्रस्ताव दिया ।  जमीन की लोकेशन अच्छी बताते हुए उसे विश्वास में लिया। इसके बाद मई 2014 में अंकुर के साथ उदयपुर गया। जहां अंकुर ने फरियादी को लगभग 1.35 हजार  वर्गफीट की जमीन गांव धोलीमगरी में दिखाई और जमीन के फोटोकॉपी के कागज भी दिखाए थे। इसके बाद अनूप ने फरियादी से कहा था कि इस जमीन के मालिक रजनीश जिंदल हैं, जो प्रा. श्रीनाथ मिनरल्स प्रताप नगर उदयपुर में ही रहते हैं। जमीन पसंद आने पर जमीन मालिक से मिलकर जमीन तय करने का वादा किया। अंकुर ने उसे विश्वास में लेते हुए कहा था कि उसकी जमीन मालिक से बात हो गई है। पूरी जमीन की कीमत  पांच करोड़ मांग रहा है। इसलिए दोनों मिलकर आधे-आधे पैसे लगाकर पार्टनरशिप में जमीन को खरीद लेते हैं। इसके बाद 20 मई 2014 को अंकुर ने स्वयं ही एक स्टांप पेपर पर जमीन विक्रेता रजनीश जिंदल व दो गवाहों के बयान के साथ एक एग्रीमेंट तैयार करवा लिया और उससे 11 लाख 11 हजार 111 रुपए एडवांस ले लिए गए। <br /><br />अगस्त 2014 में अंकुर फरियादी को दिल्ली ले गया और जगदीश जिंदल से मिलवाया  कहा कि जमीन के दाम जिंदल को पूरे देकर जमीन को आठ करोड़ में दूसरी पार्टी को बेचने की बात कर ली है। इस तरह से आरोपी फरियादी को विश्वास में लेकर धीरे-धीरे 65 लाख रुपए ले लिए  गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि आरोपी अंकुर पाडिया रुद्राक्ष हत्याकांड में शामिल है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अखबार में फोटो सामाने आने पर पता चला कि अंकुर पाडिया ने उसे जिस जिंदल से मिलवाया था वह उसका भाई अनूप पाडिया था। जिंदल को ही उसने उदयपुर जमीन का मालिक बताया गया। मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। दोनों आरोपी वर्तमान में रुद्राक्ष हत्या कांड में सजा भुगत रहे हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17  गवाहों के बयान कराए गए। मामले में पीठासीन अधिकारी ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। <br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 04 May 2022 17:44:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग लड़की का अपहरण-दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त भंवर लाल को आजीवन कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[अदालत ने अभियुक्त पर 2.05 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-news--a-special-court-in-pocso-cases-has-sentenced-bhanwar-lal-to-life-imprisonment-for-abducting-a-minor-girl-and-raping-her-as-a-hostage/article-8167"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/justice.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त भंवर लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.05 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य बहुत ही गंभीर है। उसने एक 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे अन्य लोगों के साथ मिलकर नशीला पदार्थ पिलाया और तीन दिन बंधक बनाकर उससे ज्यादती की व लैंगिक हमला किया। ऐसे में अभियुक्त उम्रकैद के तौर पर अपना शेष जीवन जेल में ही रखा जाए।</p>
<p>विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 9 सितंबर 2016 को सांभरलेक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि आरोपी ने उसे अन्य आरोपियों के साथ मिलकर करीब डेढ़ साल पहले अपहरण कर तीन दिनों तक बंधक बनाया और इस दौरान उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने उस समय लोकलाज के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। वहीं अगस्त 20716 में जब वह राखी पर पीहर आई थी। इस दौरान 9 सितंबर को एक आरोपी ने उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी भंवरलाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।गौरतलब है कि इस मामले में एक अन्य आरोपी का मामला 7 फरवरी 2017 को किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 17:58:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग के साथ दुराचार मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/dholpur/special-court-pocso-act--dholpur-judge-madhusudan-rai-has-convicted-a-convict-for-physical-misconduct-with-a-9-year-old-minor-traveling-in-a-train-and-sentenced-him-to-20-years-of-rigorous-imprisonment/article-6997"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/court-hammer-logo.jpg" alt=""></a><br /><p> धौलपुर। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने ट्रेन में सफर कर रही एक 9 वर्षीय नाबालिग के साथ शारीरिक दुराचार करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 2 अप्रैल 2015 का है। जब 9 वर्षीय पीड़िता अपनी बहिन और मां के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी। </p>
<p><br />ट्रेन में धौलपुर के आस-पास  मौहम्मद दानिश बर्थ पर सो रही 9 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार करने की कोशिश करने लगा। पीड़ित नाबालिग चिल्लाने लगी तो उसकी मां जाग गई और ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने मौहम्मद दानिश को पकड़ कर ट्रेन रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। <br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>धौलपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 14:35:27 +0530</pubDate>
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