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                <title>20 years - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कैद </title>
                                    <description><![CDATA[स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी  ने उसे रोक कर धमकी दी।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/twenty-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused-of-raping-a-minor/article-124322"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम संख्या-चार के न्यायाधीश विक्रम सिंह  ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश  ने आरोपी पवननाथ (20)  निवासी बापू कॉलोनी, हाल निवास छगन जी की बाडी, जुल्मी रोड, रामगंजमंडी को 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। <br /> <br />विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि 15 वर्षीय  पीड़िता ने 9 सितंबर 2023 को कोटा ग्रामीण पुलिस थाना  में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया  था कि वह कक्षा 8  की छात्रा है 4 सितंबर  को दोपहर करीब एक बजे  स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी पवननाथ ने उसे रोक कर धमकी दी कि अगर उसके साथ   नहीं गई तो उसके  परिजनों को खत्म कर देगा। डर के कारण पीड़िता  पवन के साथ चली गई। वह उसे  डरा-धमकाकर एक बन्द अस्पताल के अन्दर ले गया  जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और घर  भेज दिया । साथ  ही धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो पीड़िता  व उसके परिजनों को  जान से खत्म कर देगा। पीड़िता ने  8 सितंबर की शाम को हिम्मत करके  माता-पिता को आपबीती बताई, माता-पिता व बड़ा भाई उसे साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए । </p>
<p>पीड़िता की  रिपोर्ट पर  पुलिस ने धारा 376 (2) (एन), 506 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 दिसंबर को चालान पेश किया।  ट्रायल के दौरान न्यायालय ने  प्रसंज्ञान लिया। इस दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायालय ने आरोपी पवननाथ को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया । </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 17:22:49 +0530</pubDate>
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                <title>बालिका से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[बेर तोड़ने के बहाने  से  खाली मकान में ले गया और दुष्कर्म किया। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-imprisonment-in-case-of-rape-of-a-girl/article-96154"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-11/6633-copy167.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। नाबालिग से दुष्कर्म  के तीन साल पुराने मामले में पोक्सो क्रम संख्या दो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 10 हजार रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाहा ने बताया कि 3 दिसंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ पीड़ित बालिका की ताई ने रेलवे कॉलोनी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।जिसमें बताया कि उसके देवर की 8 साल की बेटी को भदाना निवासी आरोपी बंटी बैरवा (22)पुत्र रामकल्याण अपने साथ खेत पर बेर तोड़ने के बहाने से पास ही एक खाली मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।</p>
<p>अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक दर्जन गवाहों के बयान करवाए। न्यायाधीश मुकेश आर्य ने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। <br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 17:17:54 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title> गांजा तस्कर  को 20 वर्ष का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[अमचूर के कट्टों के अलावा चार प्लास्टिक के कट्टों में 165 किलोग्राम गांजा बरामद कर जप्त किया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/ganja-smuggler-gets-20-years-rigorous-imprisonment/article-69078"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-12/court-hammer03.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरूण कुमार बेरीवाल ने गांजा तस्करी के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 6 जून 2021 को कोटा  के आरकेपुरम थाने के थानाधिकारी ने मुखबिर की सूचना पर एटीएस यूनिट अजमेर के साथ संयुक्त कार्रवाई  करके नयागांव पुलिया के पास  नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को डिटेन किया था। जिसका ट्रक चालक बापू नगर थाना रायला भीलवाड़ा निवासी सूरज सुथार पुत्र सोहनलाल था।</p>
<p>ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में अमचूर के कट्टों के अलावा चार प्लास्टिक के कट्टों में 165 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात सूरज सुथार के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र एवं फरार अभियुक्त अयूब खान के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 24 गवाह और 96 दस्तावेज प्रदर्शित कर न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी सूरज सुथार को दोषी करार करार मानते हुए सजा से दंडित किया। जबकि उक्त मामले में अयूब खान फरार चल रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 17:47:54 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[ शहर की  पॉक्सो क्रम संख्या  4 अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास तथा 20000 के अर्थदंड से दंडित किया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-of-raping-a-minor/article-16630"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/justice1.jpg" alt=""></a><br /><p> कोटा। शहर की  पॉक्सो क्रम संख्या  4 अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास तथा 20000 के अर्थदंड से दंडित किया है।<br /><br /> विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र  सिंह चौधरी ने बताया कि कोटा ग्रामीण जिले के पुलिस थाना सुकेत मैं पीड़िता के पिता ने आरोपी विष्णु कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी किशन नगर खूंटी हाल रामगंज मंडी जिला कोटा के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि वह 1 वर्ष से कोटा स्टोन की फैक्ट्री में कार्य करता है तथा वही परिवार के साथ रहता है । 11 जून 2020 को वह घर पर ही नहा रहा था तभी 11:00 बजे लगभग उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौचालय के लिए बाहर गई थी लेकिन वह शाम तक घर वापस नहीं आई । उसने रिश्तेदारों ,आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी लड़की को आरोपी विष्णु बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है । मेरी पुत्री कक्षा 7 तक पढ़ी लिखी है ।<br /><br />इस मामले में पुलिस थाना सुकेत ने धारा 363 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी थी । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी के चंगुल से बालिका को दस्तयाब  किया  था । पुलिस ने बालिका का मेडिकल करवाया तथा न्यायालय में 164 के बयान दर्ज कराए गए । बालिका के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा और जोड़ दी गई और आरोपी को 15 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने तथा पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था ।ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 17:16:28 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[ चौदह वर्षीय नाबालिक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने  सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 70,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है ।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-accused-in-kidnapping-and-rape-of-minor/article-12673"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/justice1.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । चौदह वर्षीय नाबालिक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने  सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 70,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है ।<br /><br /> इस मामले में पीडिता के मामा ने 19 नवंबर 2019 को पुलिस थाना महावीर नगर में आरोपी संजय बैरवा उम्र 20 साल निवासी रंगबाड़ी महावीर नगर के खिलाफ उसकी भांजी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था । इस मामले में पुलिस ने धारा 363 , 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी थी । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को कोटा से 22 नवंबर को दस्तयाब किया था । बालिका ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि आरोपी संजय बैरवा उसका स्कूल आते-जाते पीछा करता था । वह उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर 19 तारीख को बहला-फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर झालरापाटन लेकर गया। जहां उसने अपने दोस्त के घर पर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे 21 नवंबर को कोटा लेकर आया था । <br /><br />पुलिस ने बालिका के मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया था । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान कराए गए ।  न्यायधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कैद तथा 70,000 रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 17:12:12 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने  के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो क्रम दो ने  20 साल की कठोर सजा सुनाई है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-in-the-case-of-raping-the-girl-student/article-12457"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/rape-case-20-saal-jail.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने  के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो क्रम दो ने  20 साल की कठोर सजा सुनाई है।  साथ ही अदालत ने आरोपी पर 55000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है ।<br /><br />विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कछावाह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 12अगस्त2019 को कुन्हाड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 11 अगस्त 2019 को घर से 4:00 बजे से गायब है। इस मामले में पुलिस ने 363 - 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया था ।अनुसंधान के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हरीश यादव उम्र 19 साल पुत्र कस्तूरचंद निवासी करणी नगर वडा बस्ती कुन्हाड़ी ने 24 सितंबर 2018 को स्कूल जाते समय उसके साथ दोस्ती की थी । इसके बाद आरोपी उसका निरंतर पीछा करता था ।इसी दरमियान आरोपी हरीश ने उसे एक दिन अपने घर बुलाया और दुष्कर्म किया तथा उसके फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी उसे वीडियो और फोटो माता-पिता को दिखाने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा था । आरोपी  उससे ब्लैकमेलिंग कर 40 से 50000 रुपए भी ले चुका है । इससे दुखी होकर उसने आरोपी से मिलना जुलना बंद कर दिया तो आरोपी उसे रास्ते में चलते मारपीट करता तथा माता-पिता से फोटो दिखाने की धमकी देता था ।<br /><br /> पीड़िता को उसने 11 अगस्त 2019 को फिर अपने पास बुलाया लेकिन वह नहीं गई । पीड़िता ट्रेन में बैठकर बड़ौदा चली गई जहां से वह जामनगर में अपने धर्म भाई के पास पहुंच गई। वहां पर धर्म भाई ने उसके मां को बुलाया और पूरी बात बताई।इसके बाद वह उनके साथ कोटा पहुंची और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है । मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पोक्सो का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी को 21 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया ।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास तथा 55000 के जुमार्ने से दंडित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 17 Jun 2022 15:54:35 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>दुष्कर्मी को बीस साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[अजमेर। विशेष न्यायालय पोक्सो प्रकरण संख्या-2 के न्यायाधीश रंजन सिंह ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी बुबानिया नसीराबाद हाल वैशाली नगर निवासी हनुमान मेघवंशी को बीस साल का कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/ajmer/20-years-rigorous-imprisonment-for-the-rapist/article-11765"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/32.jpg" alt=""></a><br /><p>अजमेर। विशेष न्यायालय पोक्सो प्रकरण संख्या-2 के न्यायाधीश रंजन सिंह ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी बुबानिया नसीराबाद हाल वैशाली नगर निवासी हनुमान मेघवंशी को बीस साल का कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है। </p>
<p>प्रकरण के अनुसार एक व्यक्ति ने सराना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग भतीजी को 21 अगस्त 2020 की रात नौ बजे शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन हनुमान मेघवंशी ने सब्जी लेने के बहाने घर से बाहर बुलाया और ज्वार के खेत में ले गया। जहां पर उसके साथ रातभर दुराचार किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को आंतेड़ वैशाली नगर से गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता एवं आरोपी का मेडिकल मुआयना कराया। इसमें डीएनए जांच भी कराई जो मैच हो गई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने आरोपी का अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 15 गवाह और 30 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए नाबालिगों से दुराचार करने के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की पेशकश की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी हनुमान को बीस साल का कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। </p>
<p><strong>आवाज दो अभियान में अब तक 27 को सजा</strong></p>
<p>महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज की ओर से आवाज दो अभियान के अंतर्गत इस प्रकरण में सराना थाने के उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिंह को केस आॅफिसर नियुक्त किया। वह पैरवी के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहे और आरोपी को सजा दिलाने के लिए सुपरविजन किया। अभियान के अंतर्गत अब तक 27 मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें दो में फांसी एवं आठ में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इनके अतिरिक्त 11 मामलों में 20 साल एवं दो में दस साल का कारावास हुआ है। </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>अजमेर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 12:44:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Ajmer]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[शहर की एक पोक्सो अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला - फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए शनिवार  को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । 
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-in-the-case-of-raping-a-minor/article-10683"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/5666666.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। शहर की एक पोक्सो अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला - फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए शनिवार  को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।  अदालत ने आरोपी पर रुपए 70  हजार का जुमार्ना भी लगाया । <br /><br />आरोपी तूफान सिंह पुत्र नंदा भील ठाकुर उम्र 22 साल निवासी राम भालती जिला झालावाड़ पीड़िता के घर पर चालक का कार्य करता था जो कि पीड़िता को स्कूल ले जाने और लाने का कार्य करता था । आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था इस मामले में परिजनों ने रामगंजमंडी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी । विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कछवाहा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 9 मार्च 2018 को रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया कि उसकी  15 वर्षीय पुत्री को तूफान सिंह बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया, उसको तलाश किया लेकिन कहीं अता पता नहीं लगा।  इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 , 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया ।  अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के गांव से दस्तयाब किया।  पूछताछ में सामने आया आरोपी पीड़िता को रामगंजमंडी से घाटोली ले गया फिर सांगोद ,भीलवाड़ा ,कैथून गया वहां से अपने गांव ले गया जहां  दुष्कर्म किया। <br /><br /> पुलिस ने पीड़िता की  मेडिकल रिपोर्ट और 164 के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म  पर पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया । आरोपी वर्तमान में बूंदी जेल में रह रहा है ।  अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।  ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए । न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही आरोपी पर 70000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 28 May 2022 17:23:16 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[  शहर की पॉक्सो क्रम चार अदालत ने  आरोपी को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 34000 का जुमार्ना भी लगाया है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-accused-in-rape-case/article-9864"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/court-hammer03-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । शहर की पॉक्सो क्रम चार अदालत ने  आरोपी को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 34000 का जुमार्ना भी लगाया है ।  विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 3 मार्च 2019 को परिवादी ने आर के पुरम पुलिस थाने में  आरोपी के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश की थी ।  जिसमें बताया गया  कि आरोपी शंभू उर्फ रुद्राक्ष पुत्र द्वारका लाल ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया ।  इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया ।  अनुसंधान के दौरान सामने आया आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म  किया तथा किसी को नहीं बताने की  धमकी दी।  मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया ।  अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए ।  न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और रुपए 34000 अर्थदंड से दंडित किया है ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 May 2022 15:23:19 +0530</pubDate>
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                <title>20 साल से बिस्तर पर सिमटी थी जिंदगी, सर्जरी बाद मिला नया जीवन</title>
                                    <description><![CDATA[20 साल से बिस्तर पर ही जिंदगी गुजारने को मजबूर 28 वर्षीय युवक को जटिल सर्जरी कर नया जीवन मिला है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/life-was-confined-to-bed-for-20-years--got-new-life-after-surgery-the-patient-was-suffering-from-ankylosing-spondylitis/article-6585"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/qq.jpg" alt=""></a><br /><p> जयपुर। 20 साल से बिस्तर पर ही जिंदगी गुजारने को मजबूर 28 वर्षीय युवक को जटिल सर्जरी कर नया जीवन मिला है। युवक एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण उसका दायां कूल्हे का जोड़ फ्यूज्ड हो चुका था। इससे न तो वह चल पा रहा था और न ही ठीक से बैठ पाता था। शैल्बी हॉस्पिटल के सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. धीरज दुबे ने अत्याधुनिक तकनीक से मरीज के अविकसित हिप जॉइंट को दोबारा बनाया और सर्जरी कर उसे फिर से चलने योग्य बना दिया। डॉ. दुबे ने बताया कि ऐसे केस में मरीज की सामान्य जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं हो सकती। इस केस में कूल्हे के जोड़ को दोबारा बनाने के लिए डबल विंडो एक्सपोजर तकनीक का उपयोग कर मरीज को विशेष तरह का ड्यूल मोबिलिटी कप जॉइंट लगाया गया, ताकि जोड़ की चाल सामान्य हो सके। <br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्वास्थ्य</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 23 Mar 2022 15:19:18 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%97-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8B-20-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%9C%E0%A4%BE/article-1438"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-10/repist.jpg" alt=""></a><br /><p><span style="color:#ff0000;"><strong>जयपुर</strong></span>। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कमलेश मीणा को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।</p>
<p><br />  पुलिस की ओर से घटना के 12 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर 6 घंटे में आरोप पत्र पेश किया था । वहीं कोर्ट ने भी तत्परता दिखाते हुए महज पांच कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को सजा सुनाई है। ट्रायल के दौरान अस्पताल में भर्ती पीड़िता के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराए गए।</p>
<p><br /> अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया की गत 26 सितंबर की शाम 9 साल की पीड़िता अपने नाना के लिए बीड़ी खरीदने बाजार गई थी। रास्ते में अकेला पाकर अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद वह उसे सुनसान जगह ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान खून से लथपथ पीड़िता के रोने पर अभियुक्त ने गला दबाकर उसे मारने का प्रयास भी किया। मामले की जानकारी मिलने पर कोटखावदा थाना पुलिस सहित करीब 150 पुलिसकर्मियों 12 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अगले 6 घंटे में आरोप पत्र पेश कर दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 17:53:40 +0530</pubDate>
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