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                <title>imprisonment - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                            <item>
                <title>कुदरा थाना मामला: दो दोषियों को तीन-तीन वर्षों का सश्रम कारावास, जानें पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[बिहार के कैमूर की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में अनूप तिवारी और अभय सिंह को दोषी पाया। दोनों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/kudra-police-station-case-three-years-rigorous-imprisonment-to-two/article-143250"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/(12200-x-600-px)-(14)1.png" alt=""></a><br /><p>कैमूर। बिहार में भभुआ जिले के कुदरा थाना कांड में नामजद अभियुक्त अनुप तिवारी और अभय कुमार सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को आमर्स एक्ट के तहत दोषी पाया है।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को खुरामाबाद बॉर्डर के पास सुखचैन होटल के समीप पुलिस ने कार्रवाई करते हुये अभय कुमार सिंह को एक देशी कट्टा और तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान अभय कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि अवैध हथियार उसे अनुप कुमार तिवारी ने छुपाकर रखने के लिये दिया था।</p>
<p>पुलिस ने तत्परता से अनुसंधान कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपों को सिद्ध किया।</p>
<p>मामले में अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह ने सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी को न्यायालय ने पर्याप्त और विश्वसनीय माना। इसके आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुये तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 12:56:21 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कैद </title>
                                    <description><![CDATA[पुलिस ने मामले की जांच की और पीड़िता को बरामद किया।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-of-raping-a-minor/article-142758"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/hammer.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम संख्या-4 के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने बारां जिला निवासी आरोपी अजय (22) पुत्र कमल को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।  मामले में आरोपी के खिलाफ पीड़ित बालिका के पिता ने पुलिस थाना सुकेत में मुकदमा दर्ज कराया था। </p>
<p>विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि  27 दिसंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना सुकेत, जिला कोटा ग्रामीण में एक रिपोर्ट दी  जिसमें बताया था कि   उसकी 12 वर्षीय पुत्री  24 दिसंबर को रात्रि  करीब 2 बजे  बिना बताए ही कहीं चली गई थी । रात को  जब उठा तो कमरे की बाहर से कुन्दी लगी  थी पुत्री को कमरे  में देखा तो  वह  नहीं मिली, उसे काफी तलाशा  लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि उसकी लड़की को एमपी निवासी विजय बहला फुसलाकर भगा ले गया है। <br /> <br />पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने  उसकी पुत्री को दस्तयाब किया था। पुलिस जांच में उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान लेख बद्ध करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास तथा बीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:22:30 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>रिश्वत के आरोपी  तत्कालीन एएसआई  को तीन साल की कठोर कैद </title>
                                    <description><![CDATA[ दो हजार रुपए की रिश्वत मांग थी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/the-then-asi-accused-of-bribery-sentenced-to-three-years-rigorous-imprisonment/article-122209"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-07/1ne1ws-(4)1.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। रिश्वत के  बीस साल पुराने मामले में दादाबाड़ी थाने के तत्कालीन एएसआई सत्यनारायण यादव को दोषी मानते हुए एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश  अश्वनी शर्मा ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए तीस हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। <br /> सहाययक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि वर्ष 2005 में  परिवादी टीकमचंद पुत्र छोटेलाल ने कोटा एसीबी कार्यालय पर एक शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसके तथा राजेन्द्र के खिलाफ पुलिस थाना दादाबाड़ी में मारपीट तथा झीना-झपटी का एक मुकदमा दर्ज  किया गया था।</p>
<p>मामले का अनुसंधान तत्कालीन एएसआई सत्यनारायण यादव कर रहे थे। अनुसंधान के दौरान एएसआई यादव ने उससे एक और आरोपी को गिरफ्तार ना करने तथा कार को जब्त ना करने की एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांग  थी।  वह सत्यनारायण यादव को रिश्वत देना नहीं चाह कर पकड़वाना चाह रहा था। इस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत का सत्यापन करवाया था और रिश्वत की मांग सत्य पाए जाने पर आरोपी एएसआई को एसीबी टीम ने एक हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। मामले में अनुसंधान के बाद ब्यूरो ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में 7 जून 2006 को चालान पेश किया था।  मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान करवाए ।  दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी तत्कालीन एएसआई सत्यनारायण यादव को तीन साल के कठोर कारावास व तीस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया । </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 15:20:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बालिका से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल</title>
                                    <description><![CDATA[बेर तोड़ने के बहाने  से  खाली मकान में ले गया और दुष्कर्म किया। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-imprisonment-in-case-of-rape-of-a-girl/article-96154"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-11/6633-copy167.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। नाबालिग से दुष्कर्म  के तीन साल पुराने मामले में पोक्सो क्रम संख्या दो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 10 हजार रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाहा ने बताया कि 3 दिसंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ पीड़ित बालिका की ताई ने रेलवे कॉलोनी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।जिसमें बताया कि उसके देवर की 8 साल की बेटी को भदाना निवासी आरोपी बंटी बैरवा (22)पुत्र रामकल्याण अपने साथ खेत पर बेर तोड़ने के बहाने से पास ही एक खाली मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।</p>
<p>अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक दर्जन गवाहों के बयान करवाए। न्यायाधीश मुकेश आर्य ने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। <br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 17:17:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग का अश्लील फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को पांच साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग की अश्लील फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने व लैंगिक अपराध करने के वाले अभियुक्त लालूराम को पांच साल की सजा सुनाई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/five-years-imprisonment-to-the-accused-who-made-obscene-photo/article-91237"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/pocso_jail.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग की अश्लील फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने व लैंगिक अपराध करने के वाले अभियुक्त लालूराम को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।</p>
<p>पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश मे कहा कि अभियुक्त ने पहले पीडिता के साथ दोस्ती बढाने का प्रयास किया और उसके मना करने पर जबरन उसके बाथरूम में जाकर उसकी अश्लील फोटो ली और उसे वायरल कर दिया। अभियुक्त का यह अपराध गंभीर व घृणित है और उसने पीड़िता को मानसिक, शारीरिक व भावात्मक आघात पहुंचाया है। यौन अपराध बच्चों के मानस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई भी नरमी नहीं बरती जा सकती।</p>
<p>विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीडिता के पिता ने इस संबंध में 31 जनवरी, 2020 को शाहपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी 12 वीं कक्षा में पढती है। इस दौरान पास में काम करने वाले अभियुक्त ने पीडिता को अकेला देखकर जबरन बाथरूम घुसकर उसकी अश्लील फोटो खींच ली। वहीं उसे को बदनाम करने के लिए उस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उसके परिजनों के पास भी भेज दिया। इसके चलते उसकी बेटी ने मानसिक संतुलन खो दिया है और परिवार भी समाज में अपमानित हुआ है। इसलिए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 13:08:17 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अवैध बजरी दोहन रोकने वालों पर जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को 10-10 साल कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[आरोपी प्रकाशचंद्र और गणेशलाल ने अवैध बजरी खनन का विरोध करने पर जगदीशचंद्र और मुकेश पर लाठी- डंडे व सरियों से जानलेवा हमला किया था।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/rajsamand/draft-add-your-title-10-10-years-imprisonment-to-two-accused/article-87043"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-08/4111u1rer-(2)10.png" alt=""></a><br /><p>राजसमंद। एससी-एसटी कोर्ट ने दो व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अभिलाष शर्मा ने मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। एससी एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राज किशोर बृजवासी ने बताया कि आरोपी प्रकाशचंद्र और गणेशलाल को 10-10 साल के कारावास की सजा के साथ 26,500 रुपए के आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया है। लोक अभियोजक राज किशोर बृजवासी ने बताया है कि यह पूरा मामला 4 अप्रैल 2017 कुंवारिया थाना क्षेत्र का है। जहां आरोपी प्रकाशचंद्र और गणेशलाल ने अवैध बजरी खनन का विरोध करने पर जगदीशचंद्र और मुकेश पर लाठी- डंडे व सरियों से जानलेवा हमला किया था। इस मामले में कोर्ट ने प्रकाशचंद्र व गणेशलाल को दोषी मानते हुए 10 -10 साल कारावास की सजा सुनाई है। प्राण घातक हमला करने के आरोपी प्रकाशचंद्र व गणेशलाल को एससी-एसटी कोर्ट राजसमंद की विशिष्ट न्यायाधीश अभिलाषा शर्मा द्वारा दस वर्ष के कारावास तथा 26,500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया।</p>
<p><strong>यह है मामला</strong><br />परिवादी पप्पू ने 4 अप्रैल 2017 को पुलिस थाना कुंवारिया में एक रिपोर्ट पेश की कि कल रात को सूचना मिलने पर परिवादी का निजी खेत, जो कि पटवार मंडल फियावड़ी के नाथुवास गांव के पास है, वहां पर किशन कुमावत, प्रकाश कुमावत व उसके पिता उनके खेत से अवैध रेती दोहन कर रहे थे। वहां पर परिवादी के पिता व परिवादी का भाई मुकेश पहुंचे। परिवादी के पिता जगदीशचंद्र ने उन्हें रेती निकालने से मना किया तो तीनों लोगों सरिया व लठ्ठ लेकर से पिता पर हमला कर दिया। प्रकाश के पिता ने उसके पिता के सिर में शरीर से मारी जिससे उसके पिता के सिर व आंख पर जबरदस्त चोट आई। उसके भाई मुकेश ने बीच बचाव किया तो उसके भाई के हाथों में पैरों में भी इन लोगों ने सरियों से मारपीट की जिससे वह भी घायल हो गया। ये लोग उस समय जातिगत गालियां भी दे रहे थे। उसके भाई ने यह सब उसे फोन पर बताया तो वह कुलदीप, कालूसिंह मोटरसाइकिल लेकर गए और उसके पिता को आरके हॉस्पिटल लेकर गए। जहां से सिर में ज्यादा रक्तस्राव होने एवं कोमा में होने से उनको उदयपुर रेफर किया गया। उसके भाई को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इस रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर एससी-एसटी न्यायालय राजसमंद में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया।<br /><strong>13 गवाह तथा 20 दस्तावेज पेश किए</strong><br />न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी ने 13 गवाह तथा 20 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त प्रकाशचंद्र पुत्र गणेशलाल व गणेशलाल पुत्र चतुर्भुज निवासी गोवलिया को दोषसिद्ध घोषित करते हुए दस वर्ष का कारावास तथा 26,500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>राजसमंद</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 10:08:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अफीम तस्कर को सात वर्ष का कठोर कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[तलाशी में आरोपी के कब्जे से अवैध अफीम बरामद हुई जिसका शुद्ध वजन एक किलोग्राम था ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/seven-years-rigorous-imprisonment-to-opium-smuggler/article-72806"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-02/court-hammer05.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरूण कुमार  बेरीवाल ने अफीम तस्करी के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 70,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि  12 नवम्बर 2018 को  विज्ञान नगर थाना पुलिस ने अंधेरी पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान उद्योग नगर से आती हुई एक मोटरसाइकिल को मय चालक डिटेन किया। चालक ने अपना नाम बाबूलाल पुत्र  हरलाल निवासी पीपलहेड़ा थाना छीपाबड़ौद का होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से अवैध  अफीम बरामद हुई जिसका शुद्ध वजन एक किलोग्राम था जिसको जब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी बाबूलाल के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में  तथा  रामप्रताप के विरुद्ध 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। जहां  कुल 14 गवाह और कुल 50 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने  आरोपी बाबूलाल लोधा को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 70,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।जबकि सह आरोपी राम प्रताप को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 18:10:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से छेड़छाड़ व परिजनों से मारपीट, पिता-पुत्र को 3 साल की सजा </title>
                                    <description><![CDATA[फरियादी ने कोटा शहर एसपी को आरोपियों के खिलाफ  2021 में परिवाद पेश किया था । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/father-and-son-sentenced-to-3-years-for-molesting-a-minor-and-assaulting-family-members/article-60478"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-10/court-hammer031.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। सोलह वर्षीय नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ और  परिजनों के साथ मारपीट के मामले में पोक्सो तीन न्यायालय ने आरोपी पिता पुत्र को 3 साल की सजा सुनाते हुए न्याआरोपी पर 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फरियादी ने कोटा शहर एसपी को आरोपियों के खिलाफ 2021 में परिवाद पेश किया था जिसमें बताया था कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी  पिछले कई सालों से उसके पास रह रही है। मोहल्ले में रहने वाला सोनू उर्फ हरिओम सुमन पुत्र हरिशंकर उसे आते जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता है। कहीं से सोनू ने उसका नंबर ले लिए और उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता है तथा अश्लील बातें करता है। सुबह 7:00 बजे जब भतीजी छत पर गई तो आरोपी उसके पास आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा उसके जोर से चिल्लाने पर भाग गया।  इसके बाद बालिका की दादी तथा परिजन  आरोपी के पिता से शिकायत करने तथा समझाने के लिए गए तो उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट की और घर से भगा दिया। इस मामले में एसपी के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया ट्रायल के दौरान  गवाहों के बयान कराए।  न्यायाधीश दीपक दुबे ने नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ और परिजनों से मारपीट के मामले में पिता - पुत्र को 3 साल की सजा सुनाई  तथा 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 16:56:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल का कारावास </title>
                                    <description><![CDATA[शहर की पोक्सो क्रम संख्या 5 अदालत ने 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के एक साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/3-years-imprisonment-for-the-accused-of-molesting-the-girl/article-40557"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-03/court-hammer05.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। शहर की पोक्सो क्रम संख्या 5 अदालत ने 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के एक साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना कैथून मैं आरोपी देवकरण लोधा पुत्र कालू लाल निवासी गणेश कॉलोनी अकलेरा जिला झालावाड़ के खिलाफ उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना कैथून में 4 मार्च 2022 को रिपोर्ट दी थी उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई हुई थी। उसकी 12 वर्षीय पुत्री दोपहर 1 बजे कुआं पर गई थी, जहां कुछ देर बाद उसकी पुत्री की चीखने की आवाज सुनकर वह वहां गया, तो उसने देखा आरोपी देवकरण उसकी पुत्री से छेड़छाड़ कर रहा था।</p>
<p>इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/3-years-imprisonment-for-the-accused-of-molesting-the-girl/article-40557</link>
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                <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 16:48:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में दो आरोपियों को  सजा</title>
                                    <description><![CDATA[पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 323, 354 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया ।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/two-accused-sentenced-in-case-of-molestation-and-assault/article-33049"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-12/chedchad.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा  । पोक्सो क्रम संख्या 3 ने  गुरुवार  को छेड़छाड़ व मारपीट के दो साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए एक आरोपी को पांच साल की कठोर कारावास तथा  साढ़े 11,000 रुपए का जुमार्ना एवं दूसरे आरोपी  को एक साल की सजा से दंडित कर 1500 रुपए का जुमार्ना लगाया  है।</p>
<p>जानकारी के अनुसार एक नाबालिग पीड़िता ने पुलिस थाना दीगोद में 24 अप्रैल 2020 को एक रिपोर्ट पेश की थी । जिसमें  पीड़िता ने बताया था कि 23 अप्रैल की शाम  घर से हैंडपंप पर पानी भरने के लिए जा रही थी उसी दौरान रास्ते में आरोपी विकास दाधीच उर्फ गोलू पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्राम चिपड़दा ने उसे रोककर छेड़छाड़ की । मदद के लिए आवाज लगाने लगी तो आरोपी लोगों के डर से उसे मौके पर छोड़कर भाग गया।  पीड़िता ने अपने घर पहुंच कर घटना की जानकारी अपनी मां को दी । पीड़िता की मां आरोपी विकास की दादी के घर उसे उलाहना देने गई तो वहां मौजूद जगदीश प्रसाद तथा आरोपी विकास ने  पीड़िता की मां के साथ मारपीट की।   दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी।</p>
<p>पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 323, 354 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । जहां से दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।  पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जहां ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश दीपक दुबे ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आरोपी विकास दाधीच उर्फ गोलू को 5 साल के कठोर कारावास तथा साढ़े ग्यारह हजार रुपए का जुमार्ना एवं आरोपी जगदीश प्रसाद को मारपीट का दोषी मानते हुए एक साल की कठोर सजा तथा   डेढ़ हजार रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/two-accused-sentenced-in-case-of-molestation-and-assault/article-33049</link>
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                <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 18:26:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मूकबधिर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 5 दोषियों को 20-20 साल की कैद</title>
                                    <description><![CDATA[ 9 अगस्त 2020 को पीड़िता की मां ने मंडावरी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 3 अगस्त को वह अपने पीहर चली गई, 6 अगस्त को वापस लौटी तो उसकी 17 साल की मूकबधिर बेटी रोती हुई मिली। घर के पास गांव का ही एक युवक मिला, जिसने पीड़िता को घर पर ही रखने व बाहर भेजने से मना किया। मूकबधिर पीड़िता ने भी इशारों में गलत काम होना बताया। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/dausa/20-years-imprisonment-for-5-convicts-of-gang-rape-of/article-28817"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-11/justice_hammer.jpg" alt=""></a><br /><p>न्यूज सर्विस/नवज्योति, दौसा। पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने बहुचर्चित मूकबधिर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में पीड़िता एवं उसके परिजनों के अपने बयानों से मुकर जाने के बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर 5 दोषियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि मामले में पीड़िता व उसके परिवारजनों के घटना से मुकर जाने के बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने दस्तावेजों व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर धारा 363, 376, 120 आईपीसी व पोक्सो एक्ट में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी अनिल मीणा, किरोड़ी मीणा, रामकेश उर्फ राजकेश, धर्मेंद्र उर्फ जितेंद्र व धारासिंह मीणा को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। <br /><br /><strong>ये था मामला<br /></strong>9 अगस्त 2020 को पीड़िता की मां ने मंडावरी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 3 अगस्त को वह अपने पीहर चली गई, 6 अगस्त को वापस लौटी तो उसकी 17 साल की मूकबधिर बेटी रोती हुई मिली। घर के पास गांव का ही एक युवक मिला, जिसने पीड़िता को घर पर ही रखने व बाहर भेजने से मना किया। मूकबधिर पीड़िता ने भी इशारों में गलत काम होना बताया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ  पोक्सो व सामूहिक दुष्कर्म की कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>दौसा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 07 Nov 2022 11:11:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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                <title>गांजा तस्कर को 14 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[ शहर की एनडीपीएस मामला कोर्ट में गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/hemp-smuggler-gets-14-years-rigorous-imprisonment/article-17793"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/court.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । शहर की एनडीपीएस मामला कोर्ट में गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर डेढ़ लाख रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । जबकि इस मामले में शामिल एक आरोपी हरि सिंह को मफरूर घोषित किया गया है।<br /><br /> विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 23 जनवरी 2018 को ग्रामीण जिले के बूढ़ादीत पुलिस थाना अधिकारी सुबह करीब 5:45 बजे बड़ोद चौकी के पास नाकाबंदी कर आवागमन करने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे । तभी उत्तर प्रदेश नंबर की एक बोलेरो इटावा की तरफ से आती नजर आई थी। जीप को पुलिस जाब्ते ने इशारा देकर रोका और पूछताछ की तो आरोपी घबरा गए तथा संतोष जनक कोई जवाब नहीं दे पाए ।  पुलिस को शक होने पर थाने लाकर पूछताछ की गई । आरोपी ने अपना नाम गौरव पाठक उम्र 25 साल पुत्र ओम प्रकाश पाठक निवासी इंदरगढ़ दतिया मध्य प्रदेश तथा कार चालक हरि सिंह उम्र 26 साल पुत्र गणेश प्रसाद निवासी विश्वकर्मा पनहा वली दतिया मध्य प्रदेश का होना बताया। पुलिस ने जीप की तलाशी ली तो जीप की छत पर बने एक बॉक्स में 9 पैकेट बरामद किए गए । जिसमें 37 किलो 150 ग्राम गांजा पाया गया ।आरोपियों के पास मादक पदार्थ से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान न्यायालय में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान न्यायाधीश अरुण कुमार बेनीवाल ने आरोपी गौरव पाठक को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुमार्ना भी दिया है । इस मामले में हरीश सिंह फरार हो गया जिसे न्यायालय ने मफरूर घोषित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 18:04:56 +0530</pubDate>
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