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                <title>rules and regulations - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>टी-20 विश्व कप : भारतीय क्रिकेटर परिवार के साथ नहीं रहेंगे, जानें वजह </title>
                                    <description><![CDATA[टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारतीय खिलाड़ी अपने परिवार के साथ टीम होटल में नहीं रह सकेंगे। बीसीसीआई ने टीम मैनेजमेंट की मांग ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि आईसीसी टूर्नामेंट में यह नियम लागू नहीं होगा। खिलाड़ी चाहें तो परिवार के लिए अलग व्यवस्था कर सकते हैं। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/khel/indian-cricketers-will-not-stay-with-family-during-t20-world/article-142711"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/(12200-x-600-px)-(1)6.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारतीय क्रिकेटर अपने परिवार (पत्नियां और मंगेतर) के साथ नहीं रह सकेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम मैनेजमेंट की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें खिलाड़ियों की पत्नियों और मंगेतरों को टीम होटल में साथ ठहराने की अनुमति मांगी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई के अनुसार टूनार्मेंट के दौरान खिलाड़ियों के परिवार को टीम के साथ ठहरने की इजाजत नहीं है। हालांकि, यदि कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने परिवार के लिए होटल में अलग ठहरने की व्यवस्था खुद कर सकता है। इसके लिए बीसीसीआई की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया जाएगा। भारत टी-20 वर्ल्ड कप का सह-मेजबान है। बीसीसीआई के अनुसार टीम को केवल पाकिस्तान से मुकाबले के लिए श्रीलंका जाना है। ऐसे में खिलाड़ियों को परिवार के साथ रहने की जरूरत नहीं है।</p>
<p><strong>ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बदले थे नियम : </strong></p>
<p>बीसीसीआई की खिलाड़ियों के साथ परिवार के रहने की शर्तें स्पष्ट हैं। मौजूदा नीति के तहत यदि कोई विदेशी दौरा 45 दिनों से ज्यादा लंबा है, तो खिलाड़ियों का परिवार अधिकतम 14 दिन तक साथ रह सकता है। हालांकि, यह नियम किसी भी आईसीसी टूनार्मेंट पर लागू नहीं होता। कोविड-19 के बाद पूरे दौरे के दौरान परिवार को साथ रखने की परंपरा शुरू हुई थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत की 1-3 से हार के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी यह पॉलिसी बदल दी है।</p>
<p><strong>नियमों के उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई :</strong></p>
<p>बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों को जारी दिशानिदेर्शों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई खिलाड़ी किसी कारणवश इन निदेर्शों का पालन नहीं कर पाता है, तो उसे चयनसमिति के अध्यक्ष और मुख्य कोच से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यदि कोई खिलाड़ी नियम तोड़ता है, तो बोर्ड उसे टूनार्मेंट, सीरीज और यहां तक कि आईपीएल में खेलने से भी रोक सकता है। इसके अलावा खिलाड़ियों की सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>खेल</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:00:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नए आपराधिक कानूनों की सफल क्रियान्विति में राजस्थान बनेगा रोल मॉडल : मुख्य सचिव</title>
                                    <description><![CDATA[मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि नए आपराधिक कानून न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और आमजन को त्वरित न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rajasthan-will-become-a-role-model-chief-secretary-in-successful/article-126582"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-09/6622-copy.jpg22.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि नए आपराधिक कानून न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और आमजन को त्वरित न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राज्य में इन कानूनों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि राजस्थान देशभर में एक रोल मॉडल बन सके।</p>
<p>मुख्य सचिव सचिवालय में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस विभाग को अनुसंधान अधिकारियों को नए कानूनों की विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और आमजन को जागरूक करने हेतु व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए।</p>
<p>पंत ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत गवाहों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य, ऑनलाइन एफआईआर और सम्मन की प्रक्रिया न्याय प्रणाली को पारदर्शी और समयबचाऊ बनाएगी। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम की स्थापना, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, पुलिस थानों पर हाई स्पीड इंटरनेट और पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है।</p>
<p>पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नए कानूनों की प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। जिलास्तरीय अधिकारी लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करेंगे। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय से क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए सावंत, शासन सचिव वित्त (व्यय) नवीन जैन, शासन सचिव आईटी अर्चना सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 17:22:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>त्योहारों एवं कानून व्यवस्था के लिए पुलिस का भीतरी शहर में रूट मार्च</title>
                                    <description><![CDATA[पुलिस ने अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीतरी शहर में रूट मार्च निकाला।  ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/police-route-march-in-inner-city-for-festivals-and-law/article-107097"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-03/news-(5)2.png" alt=""></a><br /><p>जोधपुर। आगामी त्योहार होली और रमजान महिने को देखते हुए पुलिस ने अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीतरी शहर में रूट मार्च निकाला।  </p>
<p>पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि एडीसीपी सुनील के.पंवार, एसीपी वृत केंद्रीय मंगलेश चूण्डावत सहित 150 अधिकारियों व जवानों द्वारा रूट मार्च निकाला गया।</p>
<p><strong>इन मार्गों से होकर निकला रूट मार्च :</strong></p>
<p>पुलिस का रूट मार्च मेड़ती गेट पुलिस चौकी से रवाना होकर हाथीराम का ओडा, घंटाघर प्याऊ से अचलनाथ मंदिर, सिटी पुलिस तिराहा, राखी हाउस, सराफा बाजार से आडा बाजार से होते हुए कुम्हारियां कुआं, एक मीनार मस्जिद, बालवाड़ी से होते हुए जालोरी गेट चौराहा पहुंच कर संपन्न हुआ।</p>
<p><strong>आमजन में बना रहे विश्वास :</strong></p>
<p>रूट मार्च से आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय तथा आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द एवं शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करने के लिए जन-संदेश दिया गया।</p>
<p><strong>लोगों से पुलिस की अपील :</strong></p>
<p>पुलिस ने आमजन से अपील की है कि आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर दें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जोधपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 18:49:52 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>सावधान!‘खेल-खेल’ में कहीं पहुंच न जाएं ‘जेल’, खेल कानून की पालना के लिए खेल परिषद ने जिला प्रभारियों को भी दिए निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान में खेल संघों को अब प्रदेश में लागू खेल कानून का कड़ाई से पालन करना होगा। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/khel/do-not-reach-anywhere-in-the-careful-khel-khel-the-sports/article-106426"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-03/257rtrer-(11)2.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान में खेल संघों को अब प्रदेश में लागू खेल कानून का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि किसी संघ ने इस कानून को हल्के में लिया, तो खेल-खेल में जेल भी हो सकती है। राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 में पहले से ही उल्लंघन पर दंड का प्रावधान था, लेकिन हाल ही में हॉकी राजस्थान से जुड़े एक मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राजस्थान खेल परिषद ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही 12 फरवरी को दिए एक फैसले में हॉकी राजस्थान को राजस्थान खेल कानून के तहत अपंजीकृत संस्था करार देते हुए राजस्थान शब्द का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए। </p>
<p><strong>जिलों को दिए निर्देश :</strong></p>
<p>राजस्थान उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले के बाद खेल परिषद ने अपने जिला खेल अधिकारियों और प्रभारियों को खेल कानून की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। खेल परिषद की ओर से मंगलवार को यहां जारी एक बयान में परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार पवन ने कहा है कि राज्य के सभी खेल अधिकारियों एवं प्रभारियों को राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 की धारा 25 (1)(2) के प्रावधानों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।</p>
<p><strong>हॉकी कोच को हटाया :</strong></p>
<p>हॉकी राजस्थान के मामले में पहली कार्रवाई करते हुए राजस्थान खेल परिषद ने मंगलवार को कॉन्ट्रेक्ट पर नियुक्त एक महिला हॉकी कोच को हटा दिया। आरोप है कि ये महिला हॉकी कोच परिषद की चेतावनी के बावजूद अपंजीकृत संस्था हॉकी राजस्थान की टीम के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई है। </p>
<p><strong>क्या है अधिनियम में प्रावधान :</strong></p>
<p>इस अधिनियम के तहत, कोई भी राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय खेल संघ, यदि वह राज्य खेल संघ या जिला खेल संघ के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो वह "राजस्थान" या जिले के नाम का उपयोग नहीं कर सकता। यदि कोई संघ इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे अधिकतम 6 माह के कारावास, जुमार्ना या दोनों की सजा हो सकती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>खेल</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 10:48:29 +0530</pubDate>
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