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                <title> tax - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description> tax RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>यूडी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर एक दर्जन संपत्तियों पर कार्यवाही, जानें पूरा मामला </title>
                                    <description><![CDATA[नगर निगम ने नगरीय विकास कर का समय पर भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। सांगानेर जोन में 6 संपत्तियों और मुरलीपुरा जोन में 2 संपत्तियों को क्रमशः 33.98 लाख और 2.86 लाख बकाया कर के कारण कुर्क। जगतपुरा जोन में तीन संपत्तियों पर भी कार्रवाई। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/action-taken-against-a-dozen-properties-for-non-payment-of-ud/article-146687"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/1200-x-60-px)23.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। नगरीय विकास कर का समय पर भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम के विभिन्न जानकारियां में कार्रवाई की जा रही है। भुगतान करने की स्थिति में राज्य सरकार की ओर से छूट प्रदान की जा रही है। इसके बाद भी कर का समय पर भुगतान नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के सभी जोन उपयुक्त को निर्देश दिए। इस दौरान सांगानेर जोन में 6 संपत्ति, मुरलीपुरा जोन द्वारा संपति पर 33.98 लाख बकाया कर होने के कारण प्रथम संपति कुर्क की।</p>
<p>इसी प्रकार मुरलीपुरा जोन द्वारा संपति पर 2.86 लाख बकाया कर होने के कारण दूसरी संपति कुर्क किया। उन्होंने बताया कि जगतपुरा जोन में तीन संपत्तियों पर भी कार्यवाही की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:22:24 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ट्रम्प ने दी अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी, कहा- इस नीति में नहीं होगा कोई अपवाद </title>
                                    <description><![CDATA[डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स राष्ट्रों की कथित अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यापार शुल्क लगाने की धमकी दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/trump-gave-a-scandal-to-impose-10-percent-additional-fees/article-119749"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-08/trump.png" alt=""></a><br /><p>वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स राष्ट्रों की कथित अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यापार शुल्क लगाने की धमकी दी है। ट्रम्प ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कहा कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों का जो भी देश समर्थन करेगा, उस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जाएगा और इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा।</p>
<p>पश्चिमी आधिपत्य को चुनौती देने और विकासशील देशों की आवाज को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा एक वैकल्पिक मंच के रूप में स्थापित इस अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन की अमेरिकी राष्ट्रपति काफी लंबे समय से आलोचना करते रहे हैं। ब्रिक्स को कई देशों ने एक अनुकूल संगठन के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। पिछले वर्ष मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया था और इस वर्ष इसमें  वियतनाम एक भागीदार राष्ट्र बन गया।</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 15:40:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बिना शास्ति के 15 मार्च तक जमा करा सकते है अग्रिम कर, 1 अप्रेल या उसके पश्चात् देनी होगी प्रतिमाह 3 प्रतिशत पेनल्टी </title>
                                    <description><![CDATA[प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे बीएच सीरीज कार वाहन स्वामी, जिनके पंजीयन को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/you-can-submit-advance-tax-by-march-15-without-penis%C2%A0/article-107171"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-03/25432.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-प्रथम के अंतर्गत पजीकृत ऐसे भार वाहन स्वामी, जिन्होंने वर्ष 2025-26 का अग्रिम कर एवं जिन वाहन स्वामियों की ओर से 10 जुलाई, 2024 के बाद वर्ष 2024-25 का अंतर कर जमा नहीं करवाया गया है, वे बिना शास्ति के 15 मार्च तक कर जमा करवा सकते हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 15 मार्च के बाद कर जमा कराने वाले वाहनों पर नवीन प्रावधान अनुसार 31 मार्च तक 1.5 प्रतिशत व 1 अप्रेल या उसके पश्चात् प्रतिमाह 3 प्रतिशत पेनल्टी देय होगी। साथ ही राजस्थान मोटरयान कराधान नियमावली 1951 के उपलब्ध प्रावधान अनुसार नियत तिथि 15 मार्च तक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों से शारित आरोपित की जाएगी, जो कर के दोगुने के बराबर तक भी हो सकती है एवं प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बिना कर जमा कराए संचालित पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त करने की भी कार्यवाही की जाएगी।</p>
<p><strong> बीएच सीरीज वाहन मालिक अग्रिम दो वर्ष का कर नियत तिथि तक जमा कराएं</strong><br />प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे बीएच सीरीज कार वाहन स्वामी, जिनके पंजीयन को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उन्हें अपने वाहन का अग्रिम दो वर्ष का कर नियत तिथि तक जमा कराना आवश्यक है। वाहन स्वामियों द्वारा निहित दिनाक तक कर जमा नहीं कराने पर 100 रुपए प्रतिदिन की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।</p>
<p>प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिन बीएच सीरीज वाहन स्वामियों द्वारा नियत तिथि तक अपने वाहनों का अग्रिम कर जमा नही करवाया गया है, उन पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 13:57:56 +0530</pubDate>
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