<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://dainiknavajyoti.com/bjp-mla-kanwarlal-meena/tag-55379" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator</generator>
                <title>bjp mla kanwarlal meena - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
                <link>https://dainiknavajyoti.com/tag/55379/rss</link>
                <description>bjp mla kanwarlal meena RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने अदालत में किया आत्मसमर्पण</title>
                                    <description><![CDATA[इस मामले में निचली अदालत में मीणा वर्ष 2018 में बरी हो गए थे, लेकिन एडीजे कोर्ट अकलेरा ने 2020 में उन्हें दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bjp-mla-kanwarlal-meena-surrendered-in-court/article-114858"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news18.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। झालावाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र में अंता विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कंवरलाल मीणा ने एक मामले में उच्चत्तम न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद बुधवार को झालावाड़ा जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट मनोहरथाना में आत्मसमर्पण कर दिया। मीणा ने अदालत में आत्मसमर्पण करने से पहले सुबह अपने अकलेरा निवास से सीधे कामखेड़ा बालाजी मंदिर पहुंचकर वहां दर्शन किए और इसके बाद एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमपर्ण कर दिया।</p>
<p>करीब बीस साल पुराने एसडीएम को पिस्टल दिखाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में मीणा को तीन साल की सजा हुई थी। इसे उच्चत्तम न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इसके बाद श्री मीणा ने उच्चत्तम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली और न्यायालय ने गत सात मई को श्री मीणा को दो सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर देने का आदेश दिया। तीन फरवरी 2005 को झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में उपसरपंच चुनाव के दौरान मीणा ने एसडीएम रामनिवास मेहता को पिस्तौल दिखाकर वोटों की दुबारा गिनती कराने के लिए धमकी दी थी।</p>
<p>इस मामले में निचली अदालत में मीणा वर्ष 2018 में बरी हो गए थे, लेकिन एडीजे कोर्ट अकलेरा ने 2020 में उन्हें दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। इसके बाद मीणा ने उच्च न्यायालय की शरण ली लेकिन वहां भी श्री मीणा को राहत नहीं मिली और उच्च न्यायालय ने गत एक मई को यह सजा बरकरार रखी और इसके बाद उच्चत्तम न्यायालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bjp-mla-kanwarlal-meena-surrendered-in-court/article-114858</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bjp-mla-kanwarlal-meena-surrendered-in-court/article-114858</guid>
                <pubDate>Wed, 21 May 2025 12:30:45 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-05/news18.png"                         length="279199"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कंवरलाल मीणा की विधायकी जाना तय, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका </title>
                                    <description><![CDATA[इससे पहले अदालत मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में 3 साल की सजा सुना चुकी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/supreme-court-rejected-kanwarlal-meena-to-go-to-the-legislature/article-113330"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/rtrer24.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। बारां के अंता विधायक भाजपा कंवरलाल मीणा की विधायकी जाना लगभग तय है। मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मीणा को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। </p>
<p>इससे पहले अदालत मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में 3 साल की सजा सुना चुकी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/supreme-court-rejected-kanwarlal-meena-to-go-to-the-legislature/article-113330</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/supreme-court-rejected-kanwarlal-meena-to-go-to-the-legislature/article-113330</guid>
                <pubDate>Wed, 07 May 2025 15:19:24 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-05/rtrer24.png"                         length="369888"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सरेंडर नहीं करेंगे : भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत</title>
                                    <description><![CDATA[वीडियोग्राफर की कैसेट निकालकर उसे तोड़ दिया। इस घटना से पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ 15 आपराधिक केस दर्ज हो चुके थे। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bjp-mla-kanwarlal-meena-will-not-surrender-relief-from-supreme/article-113129"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/rtrer24.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कंवरलाल मीणा को तुरंत ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। अब विधायक मीणा सरेंडर नहीं करेंगे। </p>
<p>यह है मामला: एक मई को हाईकोर्ट ने विधायक की अपील को खारिज करते हुए अपीलेंट कोर्ट (एडीजे) अकलेरा के फैसले को बरकरार रखा था। अपीलेंट कोर्ट ने विधायक को राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को डराने-धमकाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी।</p>
<p><strong>विधायकी पर संकट हो गया था खड़ा</strong><br />हाईकोर्ट से भी सजा बरकरार रहने के बाद कंवरलाल मीणा की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दो साल से ज्यादा की सजा होने पर सांसद या विधानसभा सदस्य को अयोग्य करार दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तुरंत ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं मामले को 4 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा है। </p>
<p><strong>20 साल पहले एसडीएम पर तान दी थी पिस्टल</strong><br />करीब 20 साल पहले 3 फरवरी, 2005 को झालावाड़ के मनोहर थाने से दो किमी दूर दांगीपुरा-राजगढ़ मोड़ पर गांव के लोगों ने खाताखेड़ी के उपसरपंच के चुनाव के संबंध में रीपोल करवाने के लिए रास्ता रोक रखा था। सूचना पर तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता, प्रोबेशनर आईएएस डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत और तहसीलदार रामकुमार के साथ मौके पर पहुंचे। वे लोगों को समझा रहे थे। करीब आधे घंटे बाद कंवरलाल मीणा अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर आए। उसने मेहता की कनपटी पर पिस्टल तानकर कहा कि दो मिनट में रीपोलिंग की घोषणा नहीं की तो जान से मार दूंगा।</p>
<p>मेहता ने उससे कहा था कि इस तरह से जान जा सकती है, लेकिन रीपोलिंग की घोषणा नहीं हो सकती है। उसके बाद उसने विभाग के फोटोग्राफर के कैमरे से कैसेट निकालकर तोड़ दिया और फिर जला दिया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने कंवरलाल मीणा को 2 अप्रैल, 2018 को दोषमुक्त किया था। लेकिन, अपील कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं कर सकते इसके खिलाफ कंवरलाल मीणा ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटना के समय याचिकाकर्ता ने स्वयं को एक राजनीतिक व्यक्ति बताया। उस स्थिति में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह कानून व्यवस्था को चुनौती देने की बजाय उसे बनाए रखने में सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने रीपोल की मांग करते हुए एसडीएम की कनपटी पर पिस्टल तान दी। उसे जान से मारने की धमकी दी। वीडियोग्राफर की कैसेट निकालकर उसे तोड़ दिया। इस घटना से पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ 15 आपराधिक केस दर्ज हो चुके थे। अधिकांश में उसका दोष मुक्त होना बताया गया है। फिर भी उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को यहां पर नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bjp-mla-kanwarlal-meena-will-not-surrender-relief-from-supreme/article-113129</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/bjp-mla-kanwarlal-meena-will-not-surrender-relief-from-supreme/article-113129</guid>
                <pubDate>Tue, 06 May 2025 09:06:11 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-05/rtrer24.png"                         length="369888"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        