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                <title>kanwarlal meena - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल मीणा को विधायकी से किया बर्खास्त</title>
                                    <description><![CDATA[भारतीय जनता पार्टी के अंता विधायक कंवरलाल मीणा को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायकी से बर्खास्त कर दिया है]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/vasudev-devnani-dismisses-kanwarlal-meena-from-legislative/article-115114"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news47.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के अंता विधायक कंवरलाल मीणा को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायकी से बर्खास्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार देवनानी ने सरकार के महाधिवक्ता और विधानसभा के प्रमुख सचिव से सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा के बाद यह फैसला किया है। बर्खास्त करने के बाद अब अंता विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा की सीट खाली हो गई है। ऐसे में यहां उप चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। </p>
<p>कंवरलाल मीणा को एक पुराने मामले में 3 साल की सजा 2018 में निश्चली अदालत ने सुनाई थी। उसके बाद कंवरलाल हाई कोर्ट चले गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते दिनों उनकी सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के आदेश दिए थे। मीणा ने दो दिन पहले खुद को पुलिस को सरेंडर भी कर दिया था। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी लेकिन अभी तक उसे पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी बीच देवनानी ने उन्हें बर्खास्त करने का फैसला कर दिया है।</p>
<p>राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता से विधायक कंवरलाल को राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से दोष सिद्धी की दिनांक से बर्खास्त कर दिया है। देवनानी ने बताया कि कंवरलाल दोषसिद्धी की दिनांक से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के अन्तर्गत निरर्हित हो गए है। उन्होंने बताया कि इससे राजस्थान विधान सभा में एक स्थान अंता (193) जिला बारां रिक्त हो गया है।</p>
<p>बयान जारी कर देवनानी ने कहा कि आज शुक्रवार को प्रात: 10:30 बजे महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता निरर्हित कर दी गई है। वे किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं करते है। उन्होंंने कहा कि वे किसी भी मामले में उससे सम्बंधित प्रत्येक पहलू का गहन अध्ययन करके ही विधि सम्मत और न्याय सम्मत ही निर्णय लेते है। इससे पहले भी विधान सभा से संबंधित अनेक विषयों पर विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्षों ने बहुत अधिक समय लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। </p>
<p>न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के दिन ही राज्य के महाधिवक्ता को विधिक राय दिये जाने के लिये निर्दिष्ट कर दिया था। ऐसे मामलों में दोष सिद्धी की दिनांक से ही विधान सभा सदस्य, विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो जाता है। विधान सभा क्षेत्र के रिक्ति होने की सूचना राजस्थान विधान सभा द्वारा जारी की जाती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 23 May 2025 14:31:26 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>कंवरलाल के निलंबन पर फैसला नहीं हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, एक देश में दो कानून कैसे हो सकते है : जूली</title>
                                    <description><![CDATA[विधायक कंवरलाल मीणा के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐलान किया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने यदि इस पर फैसला नहीं लिया तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ाई लड़ूंगा]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/if-kanwarlals-suspension-is-not-decided-then-i-will-go/article-114892"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news-(1)34.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। विधायक कंवरलाल मीणा के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐलान किया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने यदि इस पर फैसला नहीं लिया तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ाई लड़ूंगा। पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि अगर आज कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर फैसला नहीं लिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने नाम से रीट फाइल करूंगा।</p>
<p>जूली ने कहा कि अंता विधायक की अब तक सदस्यता रद्द क्यों नहीं गई। एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। राहुल गांधी समय तो उनके फैसले को लेकर एजी के पास फाइल नहीं गई। एक देश में दो कानून कैसे हो सकते है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की असंवैधानिक बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो सब ने तय किया हुआ है कि राजस्थान में कानून नाम की चीज नहीं छोड़नी है। कमेटी में मनोनयन हो एक कमेटी से दूसरे कमेटी में सभापति बदल दिया जो प्रक्रिया है विधानसभा अध्यक्ष की 180 नियम के तहत मेंबर बना सकते हो, 181 के अनुसार सभापति उन मेंबर में से चुन सकते हो लेकिन ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत सभापति को बदला जा सकता है। यह क्या कोई पटवारी तहसीलदार का ट्रांसफर है, केवल मजाक बना दिया है। विधानसभा का जो इतिहास है अब तक जितने भी लोग आए उन्होंने इसे मजबूत करने का काम किया है अगर उन्हें कोई ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कह दे तो भी संवैधानिक पदों की बातें करते हैं और अब संवैधानिक पद पर बैठकर 21 दिन तक विधायक की सदस्यता रद्द नहीं कर रहे। हम चार बार राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के पास चले गए, लेकिन ये कंवरलाल को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 21 May 2025 16:38:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, ट्रायल कोर्ट में जाकर कर दिया था आत्मसमर्पण </title>
                                    <description><![CDATA[हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कंवरलाल मीणा की आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jhalawar/bjp-mla-kanwarlal-meena-surrenders-in-court/article-114873"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news-(2)31.png" alt=""></a><br /><p>मनोहरथाना। राजस्थान के बारां जिले में अंता से भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा ने बुधवार सुबह ट्रायल कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि उन्हें 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। </p>
<p><strong>पहले राहत, फिर सजा</strong><br />इस मामले में 2 अप्रैल 2018 को मनोहरथाना एसीजेएम कोर्ट ने कंवरलाल को दोषमुक्त कर दिया था। किन्तु अपीलेंट कोर्ट अकलेरा ने इस फैसले को पलटते हुए 14 दिसंबर 2020 को उन्हें तीन साल की सजा सुनाई। विधायक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की,लेकिन कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा।</p>
<p><strong>सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिली राहत</strong><br />7 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंवरलाल मीणा की विशेष अनुमति याचिका (एस एल पी) खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 9 मई को गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था।</p>
<p><strong>20 साल पुराना मामला</strong><br />घटना 3 फरवरी 2005 की है। जब झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में खाताखेड़ी गांव के उपसरपंच चुनाव थे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने दांगीपुरा-राजगढ़ मोड़ पर रास्ता जाम कर दिया था। सूचना मिलने पर तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता, प्रोबेशनर आईएएस डॉ. प्रीतम बी. यशवंत और तहसीलदार रामकुमार मौके पर पहुंचे जहां प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया।करीब आधे घंटे बाद विधायक कंवरलाल मीणा अपने कुछ समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने एसडीएम मेहता की कनपटी पर पिस्तौल तानकर  धमकी देते हुए कहा कि अगर दोबारा वोटों की गिनती की घोषणा नहीं की गई तो जान से मार देंगे। इसके बाद विधायक मीणा ने विभागीय फोटोग्राफर की कैसेट निकाली उसे तोड़ कर जला दी। साथ ही उन्होंने डॉक्टर प्रीतम का डिजिटल कैमरा भी छीन लिया। करीब 20 मिनट बाद वापस डॉक्टर  को लौटा दिया गया।</p>
<p><strong>आपराधिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी</strong><br />हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कंवरलाल मीणा की आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं, भले ही उनमें से अधिकतर में वे बरी हो चुके हों। अदालत ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि से कानून का पालन करने की अपेक्षा होती है।</p>
<p><strong> विधायकी पर संकट, दया याचिका की चर्चा</strong><br />विधायक की विधायकी को लेकर सियासी गलीयारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। इसी बीच राज्यपाल कलराज मिश्र से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से  मुलाकात की है। इससे यह माना जा रहा है कि यह मुलाकात विधायक कंवरलाल मीणा के मामले से जुड़ी दया याचिका या कानूनी विकल्पों पर विचार को लेकर हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टी नहीं की गई है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>झालावाड़</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 21 May 2025 14:08:56 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>कंवरलाल मीणा की विधायकी पर फैसला लंबित, विधानसभा अध्यक्ष एक बार फिर मुख्यमंत्री से कर सकते है चर्चा</title>
                                    <description><![CDATA[विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सरकारी महाधिवक्ता और विधानसभा के प्रमुख शासन सचिव के फैसले के बाद फिलहाल इसे लंबित कर दिया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/the-decision-pending-assembly-speaker-on-kanwarlal-meenas-legislature-can/article-114147"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news18.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। भाजपा के अंता विधानसभा क्षेत्र के विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर एक बार फिर से फैसला लंबित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सरकारी महाधिवक्ता और विधानसभा के प्रमुख शासन सचिव के फैसले के बाद फिलहाल इसे लंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मामले में चर्चा कर सकते हैं।</p>
<p>इसके बाद ही वे मीणा की विधायकी पर अपना फैसला सुनाएंगे। कंवरलाल की विधायकी जाने और न जाने को लेकर 2 राय बनाई गई है। पहली राय के अनुसार कंवरलाल को वर्ष 2018 में निचली अदालत के फैसले के बाद सजा हुई थी, अगर तब से सजा गिनी जाएगी, तो कंवरलाल की विधायकी बच जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट के हाल ही में आए फैसले और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद से उनकी सजा की अवधि जोड़ी जाएगी, तो उनकी विधायकी जाना लगभग तय है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/the-decision-pending-assembly-speaker-on-kanwarlal-meenas-legislature-can/article-114147</link>
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                <pubDate>Wed, 14 May 2025 17:30:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>विधायक कंवरलाल मीणा की सजा पर कानूनी पेंच फंसा कब से मानी जाए आखिर सजा, 2018 से सजा मानी गई तो बच जाएगी उनकी विधायकी</title>
                                    <description><![CDATA[ भारतीय जनता पार्टी के अंत विधायक कंवरलाल मीणा को कोई सजा के बाद विधायक की जाने के मामले में कानूनी पेंच फस गया है ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/when-the-legal-screw-on-the-sentence-of-mla-kanwarlal/article-113544"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/news18.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के अंत विधायक कंवरलाल मीणा को कोई सजा के बाद विधायक की जाने के मामले में कानूनी पेंच फस गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें निकलेअदालत से 2018 में सजा हुई थी। उसके बाद उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा सजा से कोई राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था। जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विधायक की विधायकी जाने का प्रावधान है।</p>
<p> इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सरकार के महाधिवक्ता और विधानसभा के प्रमुख सचिव से कानूनी पक्ष को लेकर गहन मंत्रणा की है। क्योंकि उन्हें 2018 में निचली अदालत में सजा सुनाई थी, ऐसे में अगर 2018 से उनकी सजा को गिना जाएगा तो उनकी विधायकी  बची रह जाएगी। वही सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत नहीं देने की समाधि से सजा को गिना जाएगा तो विधायकी जाएगी । सूत्रों के अनुसार सरकार के महाधिवक्ता ने निचली अदालत के 2018 में हुई सजा से उनकी दंड अवधि काउंट करने की विधानसभा अध्यक्ष को राय दी है अगर ऐसा हुआ तो उनकी विदाई की बच जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/when-the-legal-screw-on-the-sentence-of-mla-kanwarlal/article-113544</link>
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                <pubDate>Fri, 09 May 2025 17:24:56 +0530</pubDate>
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                <title>कंवरलाल मीणा की विधायकी मामला : सीएम से मिल सकते है देवनानी, जल्द फैसला संभव</title>
                                    <description><![CDATA[कंवरलाल मीणा की सुप्रीम कोर्ट में सजा को लेकर राहत नहीं मिलने के बाद अब उनकी विधायकी जाने पर फैसला कभी भी हो सकता है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/kanwarlal-meenas-legislative-case-can-meet-cm-decision-possible-soon/article-113443"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/rtrer24.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। भाजपा के अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सुप्रीम कोर्ट में सजा को लेकर राहत नहीं मिलने के बाद अब उनकी विधायकी जाने पर फैसला कभी भी हो सकता है। जानकारी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष वासु देव देवनानी सीएम भजनलाल शर्मा से इस मामले में मुलाकात कर सकते हैं। देवनानी, कंवरलाल मीणा के मामले में विधानसभा नियमों को लेकर अब तक विधानसभा सचिव और कानूनी पक्ष को लेकर सरकार के महाअधिवक्ता को बुलाकर बातचीत कर चुके हैं। </p>
<p>मीणा को सजा के बाद एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन दूसरी सुनवाई में यह रोक हटाकर कंवर लाल को 20 दिन में सरेंडर करने के लिए कहा है। कांग्रेस भी उनकी विधायकी को समाप्त करने का दबाव बना रही है। विधानसभा सचिव से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधायकी समाप्त करने को लेकर मिल चुके हैं।</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 08 May 2025 16:13:26 +0530</pubDate>
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