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                <title>four illegal colonies - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>four illegal colonies RSS Feed</description>
                
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                <title>जेडीए ने 13 बीघा भूमि पर चार अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त : पांच कैंटर सामान जब्त कर 29 हजार रुपए का कैरिंज चार्ज वसूला गया</title>
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                        <![CDATA[जोन-14 में अवस्थित वाटिका रोड़ रामसिंंहपुरा में करीब एक बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jda-demolished-four-illegal-colonies-on-13-bigha-land/article-124758"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-08/1ne1ws-(4)46.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 13 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनी बसाने के लिए किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया है। जेडीए के उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन-12 में अवस्थित ग्राम रोजदा में करीब सात बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के भूमि को समतल कर विकास नगर के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़कें और अन्य निर्माणों को ध्वस्त किया गया।</p>
<p>जोन-12 में अवस्थित खारड़ा की ढाणी निवारू रोड में करीब तीन बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के भूमि को समतल कर हनुमान नगर के नाम से बनाई गई बाउण्ड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। जोन-14 में अवस्थित ग्राम मोहनपुरा में करीब दो बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। जोन-14 में अवस्थित वाटिका रोड़ रामसिंंहपुरा में करीब एक बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। </p>
<p><strong>निगम दस्ते ने हटाए अतिक्रमण</strong><br />नगर निगम ग्रेटर के प्रवर्तन दस्ते ने एमडी रोड, इण्डिया गेट, महावीर कॉलोनी डी, हनुमान मंदिर वार्ड 104, वीटी रोड, सैंट्रल पार्क के सामने, केशवपुरा अजमेर रोड, स्वर्णपथ मानसरोवर, मारूति विहार बिंन्दायका, आम्रपाली रोड, करणी प्लैस आदि स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण हटाते हुए वहां से पांच कैंटर सामान जब्त कर 29 हजार रुपए का कैरिंज चार्ज वसूला गया।  </p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 11:24:19 +0530</pubDate>
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                <title>सत्रह बीघा भूमि पर बसाई जा रही चार अवैध कॉलोनियां ध्वस्त</title>
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                        <![CDATA[इसी प्रकार जोन 1 स्थित स्कीम नं. 4 ओटीएस के पास सीमेन्ट के ब्लॉक, पट्टियों से चारदीवारी के किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/four-illegal-colonies-being-settled-on-seventeen-bigha-land-demolished/article-115458"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/rtroer-(1)18.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने विभिन्न स्थानों पर चार अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही कानोता थाने के सामने अवैध रूप से निर्माणाधीन व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन 8 स्थित सांगानेर में कोहिनूर सिनेमा के पास करीब दो बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए श्रीजी मार्केट नाम से एवं जोन 12 स्थित निवारू रोड खारड़ा की ढाणी में करीब दो बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर श्री हनुमान नगर नाम से, ग्राम रोजदा में करीब सात बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमियों पर बसाई जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार जोन 12 स्थित ग्राम जिलोई में करीब छह बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए मां करणी नगर नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में किए निर्माणों को ध्वस्त कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।</p>
<p>उन्होंने बताया कि जोन 13 स्थित आगरा रोड कानोता थाने के सामने शराब की दुकान के ऊपर व्यावसायिक प्रयोजन से अवैध निर्माण किए जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था, लेकिन निर्माणकर्ता के अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग को सील किया गया। विश्नोई ने बताया कि जोन 13 स्थित आगरा रोड कानोता थाने के सामने ही व्यावसायिक प्रयोजन से बेसमेन्ट द्वितीय मंजिला अवैध निर्माण किए जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग को सील कर दिया। इसी प्रकार जोन 1 स्थित स्कीम नं. 4 ओटीएस के पास सीमेन्ट के ब्लॉक, पट्टियों से चारदीवारी के किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 27 May 2025 11:03:33 +0530</pubDate>
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