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                <title>naresh meena not bail - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>naresh meena not bail RSS Feed</description>
                
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                <title>नरेश मीणा की संपत्ति का रिकॉर्ड तलब, एसडीएम थप्पड़ कांड में जमानत रद्द होने के बाद गिरफ्तारी के प्रयास तेज</title>
                                    <description><![CDATA[देवली-उनियारा उपचुनाव के चर्चित समरावता एसडीएम थप्पड़ कांड में आरोपी नरेश मीणा के खिलाफ कार्रवाई तेज। जमानत निरस्त होने के बाद नगरफोर्ट पुलिस ने उनकी चल-अचल संपत्तियों का विवरण मांगा है। कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए। नरेश पक्ष ने कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/tonk/naresh-meenas-property-records-sought-efforts-to-arrest-intensified-after/article-160757"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/85647.png" alt=""></a><br /><p>नगरफोर्ट। देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता में चर्चित एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी एवं पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पुत्र कल्याण सिंह के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। टोंक एससी-एसटी कोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद नगरफोर्ट पुलिस ने आरोपी की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा तलब किया है। नगरफोर्ट थानाधिकारी राजेंद्र टांडा ने 20 जुलाई को पत्र जारी कर बारां जिले की मोडक तहसील स्थित ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता की पंचायत प्रशासक से नरेश मीणा की संपत्ति का विवरण मांगा है। पुलिस के अनुसार थाना नगरफोर्ट के मुकदमा संख्या 166/2024 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरण के संबंध में विशिष्ट न्यायाधीश, एससी-एसटी कोर्ट, टोंक के आदेश की पालना में यह कार्रवाई की जा रही है। </p>
<p>उल्लेखनीय है कि पंचायत प्रशासक प्रेम देवी मीणा आरोपी की माता हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पर दबाव बनाने के लिए संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया के साथ गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। ज्ञातव्य है कि 13 नवंबर 2024 को समरावता के मतदान केंद्र पर चुनाव ड्यूटी के दौरान तत्कालीन मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का आरोप नरेश मीणा पर लगा था। जमानत शर्तों के उल्लंघन के आधार पर टोंक एससी-एसटी कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। वहीं, नरेश मीणा के मीडिया प्रभारी राकेश बैसला ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई कर रही है और पंचायत राज चुनाव से पहले उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>टोंक</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:18:53 +0530</pubDate>
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                <title>थप्पड़ कांड में मिली राहत : समरावता उपद्रव प्रकरण में नरेश मीणा को जमानत नहीं</title>
                                    <description><![CDATA[याचिका में कहा गया कि मामले की एफआईआर में नामजद आरोपियों में से 23 लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दी है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/naresh-meena-not-bail/article-115896"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-05/rtroer-(1)34.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद समरावता में हुए उपद्रव प्रकरण में आरोपी नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की द्वितीय जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। दूसरी ओर जस्टिस अनिल उपमन ने थप्पड़ कांड में मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत ने गत 14 फरवरी को याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद केस की परिस्थितितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में पुन: उन्हीं तथ्यों के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।</p>
<p>याचिका में कहा गया कि मामले की एफआईआर में नामजद आरोपियों में से 23 लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दी है। जबकि अदालत के समक्ष पूर्व में उनकी मामले में लिप्तता बताई गई थी और अदालत ने उन सभी को जमानत का लाभ दिया था। मामले में एसटी आयोग की जांच में भी पुलिस पर आरोप लगे हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से एजी राजेश चौधरी ने कहा कि अदालत ने आरोपी की गत 14 फरवरी को जमानत याचिका खारिज की थी। उसके बाद आरोप पत्र पेश होने के बाद आरोपी पर चार्ज नहीं लगे हैं। ऐसे में जमानत याचिका को खारिज किया जाए। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 31 May 2025 09:30:22 +0530</pubDate>
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