<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://dainiknavajyoti.com/poxo-cases/tag-56515" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator</generator>
                <title>poxo cases - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
                <link>https://dainiknavajyoti.com/tag/56515/rss</link>
                <description>poxo cases RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>अबोध से दुष्कर्म के दोषी फूफा को उम्रकैद : अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया</title>
                                    <description><![CDATA[अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को पीड़िता के अब्बा ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थानाधिकारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p>जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आठ लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने को कहा है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने सगा फूफा होते हुए 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म कर रिश्ते की गरिमा और विश्वास को तार-तार किया है। उसने दानव की तरह पैशाचिक कृत्य किया है। इस दौरान पीड़िता को कितना दर्द हुआ होगा, यह कल्पना से परे है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।</p>
<p>अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को पीड़िता के अब्बा ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थानाधिकारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि वह आज किसी काम से नागतलाई गया था। शाम को उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि बच्ची रो रही है। उसे उसकी बहन का शौहर ठेले से कुछ खाने के लिए लेकर गया था। बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाकर उसने दुष्कर्म किया है। बच्ची अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/fufa-convicted-of-raping-abodh-was-fined-by-life-imprisonment/article-126003</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/fufa-convicted-of-raping-abodh-was-fined-by-life-imprisonment/article-126003</guid>
                <pubDate>Sat, 06 Sep 2025 12:00:06 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत का फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद </title>
                                    <description><![CDATA[अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने पीडिता के ताऊ ने 20 सितंबर, 2021 को सरुंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p>जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ करीब एक माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मनीष को बीस साल के कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाए हैं। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी होती तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाता, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने पीडिता के ताऊ ने 20 सितंबर, 2021 को सरुंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17.5 साल की भतीजी 17 सितंबर को कोटपूतली स्थित कॉलेज गई थी, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन कॉलेज के बाहर उसे पूर्व परिचित अभियुक्त मिला था।</p>
<p>वह उसे घर छोड़ने के नाम पर अपने साथ ले गया। रास्ते में अभियुक्त ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे जयपुर में होश आया। तब अभियुक्त उसे बस से पटना ले गया और बाद में भोपाल ले आया। जहां उसने करीब एक सप्ताह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि यहां से अभियुक्त उसे वापस जयपुर ले आया और मुहाना मंडी के पास किराए के कमरे में रखा और यहां भी अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं 20 अक्टूबर पुलिस आकर उसे लग गई। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसकी बहन की सगाई पीडिता के भाई के साथ हुई थी और वह उसके घर आता-जाता था। इस दौरान उनके बीच प्रेम हो गया और पीड़िता ने अपने आप को वयस्क बताया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/a-youth-who-raped-a-special-court-of-poxo-cases/article-118556</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/a-youth-who-raped-a-special-court-of-poxo-cases/article-118556</guid>
                <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:24:35 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        