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                            <item>
                <title>बांग्लादेश : पूर्व पीएम शेख हसीना को कोर्ट से बड़ा झटका, भ्रष्टाचार से जुड़े 2 मामलों में 10 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[ढाका की विशेष अदालत ने राजुक भूखंड घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत परिजनों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न अवधि की कारावास सजा और जुर्माना सुनाया। आज फैसला सुनाया]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/big-blow-to-former-bangladesh-pm-sheikh-hasina-from-the/article-141719"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(15).png" alt=""></a><br /><p>ढाका। बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने राजधानी ढाका की राजुक न्यू टाउन परियोजना में भूखंड आवंटन से जुड़ी कथित अनियमितताओं के दो अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीक तथा भतीजियों ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक सहित अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई  है। रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। </p>
<p>रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के विशेष न्यायाधीश की अदालत-4 के न्यायाधीश रबिउल आलम ने फैसला सुनाते हुए शेख हसीना को कुल 10 वर्ष की कारावास की सजा दी। उन्हें दोनों मामलों में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई गयी है। ट्यूलिप सिद्दीक को चार वर्ष की कैद (प्रत्येक मामले में दो-दो वर्ष) की सजा दी गयी, जबकि रादवान मुजीब सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक को दोनों मामलों में सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनायी गयी है। </p>
<p>अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले राजुक के सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम को प्रत्येक मामले में एक-एक वर्ष की सजा दी गयी। अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह महीने की कैद का आदेश दिया। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के लोक अभियोजक तारिकुल इस्लाम खान मोहम्मद मैनुल हसन लिपोन ने फैसले की पुष्टि की। </p>
<p>एसीसी के अनुसार, ये मामले दो-दो 10 कठ्ठा भूखंडों के आवंटन में सत्ता के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन से जुड़े हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने राजधानी उन्नयन कारत्रीपक्ष (राजुक) के नियमों की अनदेखी करते हुए आवंटन प्रक्रिया में हेरफेर किया।</p>
<p>दोनों मामलों में कुल 36 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया गया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिजन, राजुक के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सरकारी अफसर शामिल हैं। एक मामले में 31 गवाहों और दूसरे में 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। सभी सुनवाइयों के बाद अदालत ने 2 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखकर आज निर्णय सुनाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 17:09:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>बैतूल आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, कैंप कोर्ट में 89 मामलों का निपटारा</title>
                                    <description><![CDATA[रेलवे सुरक्षा बल ने बैतूल रेलवे स्टेशन पर विशेष कैंप कोर्ट आयोजित कर 89 मामलों का निपटारा किया। रेलवे अधिनियम के उल्लंघन पर 1.25 लाख का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई में आमला और जुन्नारदेव के मामले भी शामिल रहे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-action-by-betul-rpf-disposal-of-89-cases-in/article-135039"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/batul-news.png" alt=""></a><br /><p>बैतूल। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) थाना बैतूल द्वारा शनिवार को रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे अधिनियम के विभिन्न उल्लंघनों पर कुल 89 मामलों में एक लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह त्वरित सुनवाई रेलवे कोर्ट भोपाल के न्यायाधीश अनुराग खरे की उपस्थिति में संपन्न हुई।</p>
<p>कैंप कोर्ट में बैतूल के साथ-साथ आमला और जुन्नारदेव आरपीएफ थानों से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया गया। पूरी कार्रवाई मध्य रेलवे नागपुर के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के मार्गदर्शन में की गई।</p>
<p>आरपीएफ थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश बनकर ने बताया कि रेलवे परिसर में अवैध प्रवेश, अनधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचना, दिव्यांग या महिला कोच में प्रतिबंधित प्रवेश, फुटबोर्ड पर यात्रा करना, नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना और परिसर में गंदगी फैलाने जैसे मामलों में कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया।</p>
<p>कैंप कोर्ट को सफल बनाने में उप निरीक्षक विद्याधर यादव, अनिल कुमार शर्मा, सचिन सोनुले, सहायक उप निरीक्षक डी.के. देशमुख, डी.के. गौतम तथा जवान सोबरन ङ्क्षसह, सुभाष मीणा, फराह खान, मदन लाल, कुलवंत, मंजीत, धर्मेंद्र और महिला आरक्षक पूजा व ताप्ती का विशेष योगदान रहा। न्यायालयीन प्रक्रिया रीडर भोज कुमार कीर और कोर्ट स्टाफ ने व्यवस्थित ढंग से पूरी की। थाना प्रभारी ने यात्रियों से अपील की कि वे रेलवे नियमों का पालन करें, सुरक्षित यात्रा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आरपीएफ या रेलवे प्रशासन को दें</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 13:23:07 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ग्रेप के उल्लंघन पर विभागों की कार्रवाई : वसूला 4 लाख का जुर्माना, बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र वाले वाहनों के काटे चालान </title>
                                    <description><![CDATA[अलवर के भिवाड़ी में बढ़ते वायु प्रदूषण और ग्रेप निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों ने संयुक्त कार्रवाई कर 4.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कुल 352 निरीक्षणों में 86 उल्लंघन पाए गए और 82 चालान जारी हुए। कचरा जलाने, अवैध निस्तारण, औद्योगिक इकाइयों और बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/alwar/action-taken-by-departments-on-violation-of-grep-fine-of/article-133967"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/11-(700-x-400-px)-(2)9.png" alt=""></a><br /><p>अलवर। भिवाड़ी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेप) की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, नगर परिषद सहित कई विभागों ने संयुक्त रूप से व्यापक कार्रवाई करते हुए चार लाख 63 हजार रुपये का जुर्माना किया। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा कुल 352 निरीक्षण किए गए, जिनमें 86 उल्लंघन पाए गए। कार्रवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर परिषद और रीको द्वारा कुल 82 चालान जारी किए गए और चार लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।</p>
<p>उन्होंने बताया कि अवैध कचरा निस्तारण रोकने के लिए 6 निरीक्षण किए गए और तीन चालान जारी करके दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त कचरा जलाने की गतिविधियों पर नकेल कसते हुए आठ निरीक्षण किए गए। इस दौरान पांच चालान जारी किए गए और 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।</p>
<p>राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) द्वारा 76 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें दो उल्लंघन पाए गए। एक इकाई को सील किया गया जबकि एक मामले को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया। मानकों का पालन न करने वाले एक डीजी सेट को सील किया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र वाले 11 वाहनों के चालान काटे गए। </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>अलवर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 18:34:12 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur KD]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सचिवालय में तंबाकू और गुटखा थूकने पर होगा 200 रुपये जुर्माना, कड़े निर्देश जारी </title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान सचिवालय में तंबाकू, गुटखा और पान थूकने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। सचिवालय के पंजीयक मुकेश सिंघल ने पुराने प्रावधानों को लागू करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियां 2019 के अंतर्गत उल्लंघन पाए जाने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। भविष्य में किसी कर्मचारी या आगंतुक द्वारा गुटखा, तंबाकू, पान या प्लास्टिक का अनुचित उपयोग या थूकना पाया गया तो उपविधि के अनुसार जुर्माना व अन्य आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/there-will-be-a-fine-of-rs-200-for-spitting/article-133176"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/11-(1200-x-600-px)-(1)7.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान सचिवालय में तंबाकू, गुटखा और पान थूकने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। सचिवालय के पंजीयक मुकेश सिंघल ने पुराने प्रावधानों को लागू करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियां 2019 के अंतर्गत उल्लंघन पाए जाने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। आदेश के साथ ही कार्यमुक्त संयुक्त सचिव आशिष शर्मा ने एक परिपत्र भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सचिवालय परिसर को आनुष्ठानिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, फिर भी वहां धूम्रपान, गुटखा व तंबाकू का सेवन तथा प्लास्टिक का गैरकानूनी उपयोग देखा जा रहा है। ऐसे कृत्यों को रोकने और परिसर की स्वच्छता बनाए रखने हेतु कड़ी कार्यवाही की जाएगी। परिपत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि विभिन्न पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती से नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से गुटखा/तंबाकू न प्रयोग करने हेतु अंडरटेकिंग ली जाएगी। यदि भविष्य में किसी कर्मचारी या आगंतुक द्वारा गुटखा, तंबाकू, पान या प्लास्टिक का अनुचित उपयोग या थूकना पाया गया तो उपविधि के अनुसार जुर्माना व अन्य आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>सचिवालय प्रशासन ने कहा है कि यह कदम न केवल परिसर की साफ़-सफाई के लिए है बल्कि सभी कर्मचारियों व आगंतुकों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक शालीनता को बनाए रखने के उद्देश्य से भी लिया गया है। प्रशासन ने आगे कहा कि नियमों के पालन के प्रति सख्ती बरती जाएगी तथा आवश्यक होने पर और भी कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं। नागरिकों और सचिवालय आने वालों से अनुरोध है कि वे परिसर में धूम्रपान, तंबाकू/गुटखा सेवन व पान थूकने से बचें तथा प्लास्टिक के अनुचित उपयोग से परहेज करें ताकि सार्वजनिक स्थान स्वच्छ और सम्मानजनक बना रहे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 16:21:59 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur PS]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>यूरोपीय संघ ने एप्पल और मेटा पर लगाया 80 करोड़ डॉलर का जुर्माना </title>
                                    <description><![CDATA[यूरोपीय संघ (ईयू) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने के मामले में एप्पल और मेटा पर 70 करोड़ यूरो यानी 79.7 करोड़ डालर का जुर्माना लगाया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/european-union-fined-apple-meta-80-million/article-111974"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-04/rtrer-(1)28.png" alt=""></a><br /><p>लंदन। यूरोपीय संघ (ईयू) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने के मामले में एप्पल और मेटा पर 70 करोड़ यूरो यानी 79.7 करोड़ डालर का जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट ने यह जानकारी दी। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल मार्केट अधिनियम के उल्लंघन के लिए जुर्माना की घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब ट्रम्प प्रशासन यूरोपीय संघ पर हमला कर रहा है। </p>
<p>ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि यूरोपीय संघ अमेरिकी कंपनियों को अनुचित तरीके से निशाना बना रहा है। इस बीच ईयू की कार्यकारी शाखा, यूरोपीय आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने एप्पल और फेसबुक के मालिक मेटा पर क्रमश: 50 करोड़ यूरो (57 करोड़ डालर) और 20 करोड़ यूरो  (22.8 करोड़ डालर) का जुर्माना लगाया है। मेटा के वैश्विक मामलों  के मुख्य अधिकारी जोएल कपलान ने ईयू के फैसले की आलोचना करते हुए दावा किया कि  इसका उद्देश्य सफल अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान पहुंचाना है। </p>
<p><strong>मेटा पर अरबों डॉलर का टैरिफ :</strong></p>
<p>कपलान ने कहा कि यह केवल जुर्माने की बात नहीं है, आयोग हमें अपना  व्यवसाय मॉडल बदलने के लिए मजबूर कर रहा है जो वास्तव में मेटा पर अरबों डॉलर का टैरिफ लगाता है जबकि हमसे घटिया सेवा देने की अपेक्षा करता है। यूरोपीय आयोग ने एक वर्ष की जांच के दौरान पाया कि मेटा ने उपयोगकर्ताओं को ऐसे प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान नहीं की, जो बिना शुल्क के कम व्यक्तिगत डेटा संसाधित करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार  नवंबर 2023 में कंपनी ने सहमति या भुगतान विज्ञापन मॉडल अपनाया जिसने फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूरोपीय उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डाटा संयोजन के लिए सहमति देने या प्लेटफॉर्म के  विज्ञापन-मुक्त संस्करणों के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया। यूरोपीय आयोग ने  कहा कि वह वर्तमान में यह आकलन कर रहा है कि नया मॉडल उसके नियमों के अनुरूप है या नहीं। आयोग ने यह भी पाया कि एप्पल ने डीएमए में तथाकथित स्टीयरिंग नियम का उल्लंघन किया है। इस नियम के तहत, एप्पल के ऐप स्टोर के माध्यम से अपने ऐप वितरित करने वाले ऐप डेवलपर्स को स्टोर के बाहर वैकल्पिक आॅफÞर के बारे में ग्राहकों को नि:शुल्क सूचित करने, उन्हें उन तक पहुँचाने और उन्हें खरीदारी करने की अनुमति देने में सक्षम होना चाहिए। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/european-union-fined-apple-meta-80-million/article-111974</link>
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                <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:00:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>CCPA ने लगाया शंकर आईएएस अकादमी पर 5 लाख का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[सीसीपीए ने वर्ष यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित गुमराह करने वाले विज्ञापनों को दिखाकर विद्यार्थियों में भ्रम पैदा करने को लेकर यह एक्शन लिया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/ccpa-imposed-fine-of-5-lakh-on-shankar-ias-academy/article-89300"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-08/student.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। शंकर आईएएस एकेडमी पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन देकर विद्यार्थियों को मिस लीड़ करने का आरोप है। सीसीपीए ने वर्ष यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित गुमराह करने वाले विज्ञापनों को दिखाकर विद्यार्थियों में भ्रम पैदा करने को लेकर यह एक्शन लिया है।</p>
<p>यह कार्रवाई कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर एक्शन लेने के हिस्से के रूप में की गई है, जिसमें सीसीपीए ने इसी तरह की गतिविधियों के लिए कई संगठनों को नोटिस जारी किए हैं।</p>
<p>मुख्य आयुक्त निधि खरे ने बताया कि कोचिंग संस्थान ने अपने सफल होने वाले स्टूडेंस की दर और सलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यक्रमों की प्रकृति के बारे में झूठ प्रसारित किया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 19:11:06 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पेयजल के पानी से गाड़ी धोने, सिंचाई करने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[ राजस्थान सरकार द्वारा पेयजल के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/fine-of-rs-1000-will-be-imposed-for-washing-car/article-84036"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-07/u1rer-(9)4.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा पेयजल के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। अब से पेयजल के पानी से सिंचाई करने, गाड़ी धोने, मकान बनाने, सार्वजनिक फव्वारे में प्रयोग करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 14:16:58 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>डिवाइस लगा रिमोट से मीटर बंद कर बिजली चोरी, 1.82 लाख का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[ परिसर में अघरेलू श्रेणी का बिजली कनेक्शन पाया गया जिससे उपभोक्ता बोरिंग चलाकर टैंकरों में पानी भरकर बेचने का काम कर रहा था। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/electricity-theft-by-switching-off-the-meter-by-remote-device/article-82892"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/u1rer-(3)3.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जयपुर डिस्कॉम की विजिलेंस विंग ने शहर के जामडोली स्थित श्याम विहार स्थित एक मकान में बिजली चोरी का मामला पकड़ा है। परिसर में अघरेलू श्रेणी का बिजली कनेक्शन पाया गया जिससे उपभोक्ता बोरिंग चलाकर टैंकरों में पानी भरकर बेचने का काम कर रहा था। इस पर विजिलेंस विंग के सहायक अभियंता पुखराज मीना ने मौके पर ही वीसीआर भरकर कनेक्शन काट दिया और एक लाख 82 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। </p>
<p><strong>यूं पकड़ में आई चोरी</strong><br />मीना ने बताया कि विजिलेंस जांच के दौरान मकान नम्बर 175, श्याम विहार, जामडोली आगरा रोड जयपुर के परिसर में अघरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन लगा हुआ था। सतर्कता जांच के दौरान मीटर की बॉडी क्षतिग्रस्त पाई गई। मीटर में प्लस अंकित नहीं हो रही थी व लोड शून्य प्रदर्शित हो रहा था, जबकि मीटर की लोड साइड टोंग टेस्टर से जांच करने पर 5 एमपी लोड दर्शित हो रहा था। मौके पर उपस्थित सुरेश शर्मा ने पूछताछ में बताया कि मीटर में डिवाइस लगवा रखी है, मीटर रिमोट से मीटर बन्द हो जाता है व सप्लाई चालू रहती है। इस पर मीटर मय रिमोट को जब्त कर वीसीआर भरी गई और कनेक्शन को काटकर एक लाख 82 हजार 323 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्श चौधरी ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा डिवाइस कहां से लाई गई एवं विद्युत मीटर में किस व्यक्ति से लगवाई गई, इसके संबंध में गहनतापूर्वक जांच की जाएगी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 12:13:49 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>गाड़ी की गलत जानकारी दी तो 1000 रुपए का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अफसर धारा 182 क की उपधारा एक, तीन, चार, धारा 182 ख, धारा 192 क, धारा 194 की उपधारा एक (सपठित धारा 113, 114), धारा 194 की उपधारा 1 क, और धारा 194 की उपधारा दो के अधीन अपराधों पर कार्रवाई नहीं करेंगे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/if-you-give-wrong-information-about-your-vehicle-you-will/article-82317"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/chalan.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। हर साल सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माना दोनों ज्यादा होंगे। सड़कों पर गाड़ी संचालन में परिवहन विभाग के जुर्माना प्रावधानों का सख्ती से पालन कर नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। परिवहन विभाग की फरवरी में जारी अधिसूचना के बाद कई जुर्मानों में बढ़ोतरी हुई है। कई प्रावधान तो ऐसे हैं, जिनको लेकर लोगों को बहुत कम जानकारी है और अनजाने में रोजाना नियमों को तोड़ा जाता है। इन नियमों की अब ट्रैफिक पुलिस और डीटीओ-आरटीओ के माध्यम से सख्ती से पालना कराई जाएगी।</p>
<p>परिवहन विभाग के संयुक्त शासन सचिव महेन्द्र कुमार खींची की जारी अधिसूचना में प्रावधानों को पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के हैड कांस्टेबल रैंक स्तर के अधिकारी इनकी पालना का जिम्मा संभालेंगे। जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के अलावा शेष क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस और पुलिस में एएसआई रैंक के अफसर मोर्चा संभालेंगे।</p>
<p><strong>हैड कांस्टेबल रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं</strong><br />पूरे राज्य में मोबाइल ट्रैफिक यूनिट्स में हैड कांस्टेबल रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। वहीं पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अफसर धारा 182 क की उपधारा एक, तीन, चार, धारा 182 ख, धारा 192 क, धारा 194 की उपधारा एक (सपठित धारा 113, 114), धारा 194 की उपधारा 1 क, और धारा 194 की उपधारा दो के अधीन अपराधों पर कार्रवाई नहीं करेंगे।</p>
<p><strong>हाईवे पर अवैध पार्किंग तो दर्ज होगी एफआईआर</strong><br />परिवहन विभाग एसीएस श्रेया गुहा ने कहा कि हाईवे पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने पुलिस विभाग को ऐसा करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गुहा शासन सचिवालय में एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। </p>
<p>बैठक में अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) निधि सिंह ने बताया कि राज्य की कुल सड़क लम्बाई में से राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई चार प्रतिशत है, लेकिन इन पर वर्ष 2023 में राज्य की कुल मृत्यु दर का लगभग 38 प्रतिशत भाग है। वहीं वर्ष 2023 में दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर तीन एवं तीन से अधिक मृत्यु वाली 39 दुर्घटनाओं में 38 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि वर्ष 2024 में (जनवरी से मई तक) मात्र 13 दुर्घटनाओं में 28 लोग जान गवां चुके हैं। गुहा ने दुर्घटनाओं और मृत्यु पर चिंताजनक बताते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी एवं मॉर्थ के अफसरों को इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 22 Jun 2024 10:05:03 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>अन्नपूर्णा रसोईयों का किया औचक निरीक्षण, 7 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[सीबी गार्डन एवं डीसीएम रोड स्थित लोहार बस्ती की श्री अन्नपूर्णा रसोई में भी निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई। इन दोनों रसोईयो के संचालकों पर भी 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/surprise-inspection-of-annapurna-kitchens-fine-of-more-than-7/article-82285"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/6633-copy65.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। राजस्थान के कोटा में नगर निगम उत्तर के क्षेत्र में संचालित पांच अन्नपूर्णा रसोईयों में औचक निरीक्षण के दौरान कमियां पाई जाने पर 7 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया।</p>
<p>निगम आयुक्त अनुराग भार्गव ने बताया कि उत्तर के क्षेत्र में सर्वप्रथम जेकेलोन हॉस्पिटल स्थित संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि भोजनार्थियो को परोसे जाने वाली सब्जी पूरी तरह पकी हुई नही थी और कच्ची थी। साथ ही भोजनार्थी से निर्धारित दर 8 रूपये के बजाए 10 रूपये लिए जा रहे थे। रसोई के संचालक के द्वारा की जा रही इस भारी अनियमितता के दृष्टिगत इस पर 1 लाख रूपये का जुर्माना किया गया।</p>
<p>उन्होंने बताया कि इसके बाद माला फाटक क्षेत्र में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया गया जिसमें भोजनार्थियों को जली हुई व ठंडी चपाती परोसी जा रही थी व साथ ही अचार की गुणवत्ता में भी बडी खामी थी। इस रसोई के संचालक पर 50 हजार रूपये की जुर्माना लगाया गया।</p>
<p>इसी के साथ ही सीबी गार्डन एवं डीसीएम रोड स्थित लोहार बस्ती की श्री अन्नपूर्णा रसोई में भी निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई। इन दोनों रसोईयो के संचालकों पर भी 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। इसी प्रकार बापू बस्ती के सामुदायिक भवन में संचालित रसोई की भी जांच की गई। जहां रसोई के पोर्टल के माध्यम से जांच किए जाने पर पता लगा कि लाभार्थी की एक ही नाम से अलग-अलग फोटो के साथ पोर्टल पर आनलाईन एंट्री की जा रही थी व फर्जी कूपन काटे जा रहे थे। आयुक्त ने बताया कि इस रसोई के संचालक के विरूद्ध भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई और उस पर 4 लाख 78 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/surprise-inspection-of-annapurna-kitchens-fine-of-more-than-7/article-82285</link>
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                <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 18:09:51 +0530</pubDate>
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                <title>अपार्टमेंट का कब्जा देरी से दिया, रहेजा डेवलपर्स पर एक लाख का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश आस्था गुप्ता व अन्य के परिवाद पर दिया। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/raheja-developers-fined-one-lakh-for-delaying-possession-of-apartment/article-81698"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/6633-copy47.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने विक्रय अनुबंध की शर्तों की अवहेलना कर ग्राहक को अपार्टमेंट का कब्जा देरी से देने को सेवादोष मानते हुए विपक्षी मै.रहेजा डेवलपर्स और मै. रहेजा नवोदया अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन गुड़गांव, हरियाणा पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं विपक्षी डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि वे परिवादी को 1 दिसंबर, 2016 तक जमा कराई राशि पर अपार्टमेंट का कब्जा देने की तारीख 23 जनवरी 2021 तक की अवधि पर 6 फीसदी वार्षिक ब्याज का भुगतान करें। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश आस्था गुप्ता व अन्य के परिवाद पर दिया। </p>
<p>परिवाद में कहा कि उन्होंने दिसंबर 2011 में विपक्षी की गुरूग्राम स्थित आवासीय योजना रहेजा संपदा टावर्स में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए संपर्क किया। वहीं बाद में 23 दिसंबर 2011 को उनके बीच एक अपार्टमेंट विक्रय का अनुबंध हो गया। विपक्षी को अपार्टमेंट का कब्जा 36 महीने में देना था। परिवादी ने अपार्टमेंट खरीदने के लिए बैंक से 25 लाख रुपए का लोन भी लिया। उसने दिसंबर 2016 तक अपार्टमेंट की पूरी राशि दे दी, लेकिन विपक्षी डेवलपर्स ने उसे जनवरी 2021 में कब्जा दिया। इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए अपार्टमेंट का कब्जा देरी से देने पर विपक्षी से हर्जाना व जमा राशि पर ब्याज दिलवाए जाने का आग्रह किया। </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 10:25:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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                <title>Ticketless Passengers से रेलवे ने वसूला 24.70 करोड़ रुपए का जुर्माना </title>
                                    <description><![CDATA[जयपुर रेलवे मंडल ने वास्तविक यात्रियों को परेशानी मुक्त, आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सघन टिकट चैकिंग अभियान चलाया जाता है । ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/railways-collected-fine-of-rs-2470-crore-from-ticketless-passengers%C2%A0/article-78867"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-05/t21rer57.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में टिकट चेकिंग से 24.70 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जो की पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 से 12 प्रतिशत अधिक है। </p>
<p>जयपुर मंडल पर ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा व अनबुक्ड सामान के रोकथाम के लिए मंडल रेल प्रबंधक जयपुर विकास पुरवार के दिशा निर्देशानुसार विशेष टिकट चैकिंग अभियान चलाकर वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में अनाधिकृत टिकट अथवा अनबुक्ड लगेज के साथ यात्रा करते प्रतिदिन लगभग 1500 व कुल 4 लाख 81 हजार 912 मामले पकड़े गए। मामलों से जुर्माना और अतिरिक्त किराए के रूप में 24.70 करोड़  रूपए का राजस्व रेलवे को प्राप्त हुआ है। </p>
<p>साथ ही मंडल ने वास्तविक यात्रियों को परेशानी मुक्त, आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सघन टिकट चैकिंग अभियान चलाया जाता है। जिसमें बेटिकट और अनियमित यात्रियों के विरुद्ध निरंतर निगरानी रखते हुए अभियान के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 3 मई,2024 से 17 मई, 2024 तक चलाये गये अभियान से 4801 बेटिकट यात्रियों से 23 लाख 31 हजार 705 रुपए की राशि अर्जित की गई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 22 May 2024 15:55:46 +0530</pubDate>
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