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                <title>minor - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल, जानें पूरा मामला </title>
                                    <description><![CDATA[आरोपी बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर  ले गया था।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-imprisonment-for-kidnapping-and-rape-of-a-minor/article-152754"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। दो साल पहले नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो क्रम संख्या पांच के न्यायाधीश प्रेमराज सिंह चन्द्रावत ने आरोपी सुरेश मीणा को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना कैथून में रिपोर्ट दी थी।<br /> <br />विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चंद चंदवानी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 26 मार्च 2024 को रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि उसके बच्चे रात को खाना खाकर सो गए थे। सुबह  करीब 6 बजे देखा तो उसकी छोटी बेटी जो कक्षा आठ में गांव में ही पढ़ती है वह गायब थी।  बिना बताए कहीं चली गई।  पुत्री को तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं लगा । रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान बालिका को पुलिस ने 27 मार्च 2024 को आरोपी सुरेश मीणा के पास से दस्तयाब किया। बालिका के बयान  और मेडिकल के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।</p>
<p> पुलिस  अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी  25 मार्च 2024 की रात दस से सुबह दस बजे के बीच फरियादी के घर से उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया । जोगणिया माता चित्तौडगढ़ में एक कमरा किराए पर लिया  उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में  आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सुरेश मीणा को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर करावास की सजा से दंडित किया और एक लाख दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 05 May 2026 15:10:01 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[kota]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>20 हफ्ते प्रेग्नेंट नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत : सुप्रीम कोर्ट बोला-बलात्कार पीड़िताओं के लिए पुनर्विचार की जरूरत, डिलीवरी के लिए नहीं कर सकते मजबूर</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं के गर्भपात कानून में बदलाव की वकालत की है। अदालत ने कहा कि नाबालिगों के लिए 20 सप्ताह की सीमा न्याय में बाधा नहीं बननी चाहिए। पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनचाहा गर्भ किसी पर थोपा नहीं जा सकता और अंतिम निर्णय पीड़िता का होना चाहिए।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/abortion-allowed-to-20-weeks-pregnant-minor-supreme-court-said/article-152185"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-11/supreme_court__1_1.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक 15 वर्षीय नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने वाले दो न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश को चुनौती दी गयी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने गर्भपात की अनुमति देते हुए एम्स को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एम्स अपना निर्णय (कि गर्भपात नहीं किया जाना चाहिए) मां पर नहीं थोप सकता और महिला के पास निर्णय लेने का विकल्प होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "अवांछित गर्भ का बोझ महिला पर नहीं डाला जा सकता।"</p>
<p>न्यायालय ने एम्स के डॉक्टरों को नाबालिग और उसके परिवार की काउंसलिंग करने तथा उन्हें प्रासंगिक मेडिकल रिपोर्ट और जानकारी साझा करने की स्वतंत्रता दी है, ताकि वे यह तय कर सकें कि गर्भावस्था को जारी रखना है या गर्भपात का विकल्प चुनना है।</p>
<p>इससे पहले 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने गर्भपात की अनुमति दी थी। कल बुधवार को इसी पीठ ने एम्स की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा था, "यह अजीब है कि याचिकाकर्ता एम्स उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं है और इसके बजाय नाबालिग के संवैधानिक अधिकारों को विफल करने के लिए अदालत के आदेश को ही चुनौती दे रहा है।"</p>
<p>उच्चतम न्यायालय की डांट खाने के बावजूद एम्स ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और मामले में उपचारात्मक याचिका दायर कर दी। इसे मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष तत्काल रखा गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डॉक्टर अजन्मे बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि उस मां पर ध्यान नहीं दे रहे जो एक दर्द से गुजर रही है। उन्होंने कहा, "बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है और उस मां पर नहीं जिसने इतना कष्ट झेला है।"</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:08:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की जेल, जानें पूरा मामला </title>
                                    <description><![CDATA[बालिका को बहला फुसलाकर ले गया था।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/accused-sentenced-to-20-years-in-prison-for-rape-of-a-minor/article-150698"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण करने तथा दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट  चार के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए गुरुवार को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए  52 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। जामुनिया निवासी  महेन्द्र(23)  पुत्र मोहन, के खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने ग्रामीण इलाके के एक पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने धारा 363, 366ए  भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(एल)/6, 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान बालिका को दस्तयाब कियाऔर उसके बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में रेप की धारा को जोड़ते हुए कोर्ट में  चालान  पेश किया था।<br /> <br />विशिष्ट लोक अभियोजक वन्दना नागर ने बताया कि 19 फरवरी 2024 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी  जिसमें बताया  कि उसके तीन बेटी और एक बेटा है।  बड़ी बेटी की कुछ दिनों पूर्व शादी की थी।  दूसरी बेटी  पीड़िता अपनी बड़ी बहन के पास ही रह रही थी।  18 फरवरी को वह दिन में चार बजे घर से बिना बताए चली गई।  सब जगह  तलाश करने  पर भी उसका  कोई सुराग नहीं मिला । तब पिता ने महेन्द्र पर  बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई  । इस पर पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी महेन्द्र को गिरफ्तार  कर बालिका को दस्तयाब किया।  उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान लोक अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए गए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:06:38 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>फिल्म् निर्देशक सनोज मिश्रा ने की मोनालिसा के परिवार से मुलाकात, सीएम से मिलने की तैयारी, फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' को रोकने के लिए अभिनेत्री का ब्रेनवॉश करने का लगाया आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने महेश्वर में मोनालिसा के परिवार से मिलकर इस विवाह को सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' को रोकने के लिए अभिनेत्री का ब्रेनवॉश किया गया। परिवार का दावा है कि मोनालिसा नाबालिग है। मिश्रा जल्द ही मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/planned-love-jihad-film-director-sanoj-mishra-meets-monalisas-family/article-146636"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/monalisa1.png" alt=""></a><br /><p>खरगोन। मध्यप्रदेश के महेश्वर की निवासी मोनालिसा के विवाह प्रकरण के मामले में फिल्म् निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा भोंसले के परिवार से मुलाकात की और उसकी हालिया शादी को सुनियोजित लव जिहाद का हिस्सा बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कल इस मामले में कहा कि वे जल्द ही मोनालिसा के परिवार के साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने का समय लेंगे और कार्रवाई के लिये पूरे मामले को उनके सामने रखेंगे।</p>
<p>परिवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में सनोज मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार है और उन्हें उम्मीद है कि राज्य का नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से लेगा। उन्होंने बताया कि वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मोनालिसा के परिवार के साथ जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे सकें। उन्होंने कहा कि अब परिवार को भी स्पष्ट हो गया है कि यह पूरी घटना एक सुनियोजित तरीके से युवती को फंसाने का मामला है।</p>
<p>सनोज मिश्रा ने आरोप लगाया कि कुछ संगठन बेरोजगार युवकों को फंडिंग कर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं, ताकि सनातन को बदनाम किया जा सके। उन्होंने बताया कि मोनालिसा को उनकी आगामी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। इस फिल्म का विषय धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। मिश्रा का कहना है कि इसी कारण उन्हें और उनकी सनातनी विचारधारा को निशाना बनाया गया तथा मोनालिसा का ब्रेनवॉश कर उसे फंसा लिया गया, जिससे उसके पिता के सपने भी टूट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोनालिसा से जुड़ा पूरा घटनाक्रम मानो किसी स्क्रिप्ट की तरह लिखा और क्रियान्वित किया गया हो।</p>
<p>फिल्म निर्देशक ने यह भी सवाल उठाया कि शादी वामपंथी शासित राज्य केरल में ही करवाई गई, कोई अन्य राज्य नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते को मोनालिसा और उसके पति फरहान के बीच सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बताकर पेश किया जा रहा है। मिश्रा ने सवाल किया कि अगर लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम होती तो क्या उसी तरह इस रिश्ते को प्रचारित किया जाता। मुलाकात के दौरान मोनालिसा का परिवार भावुक नजर आया। उसकी दादी, बुआ, छोटी बहन और अन्य रिश्तेदारों ने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। परिवार का कहना है कि इस घटना के कारण उन्हें समाज में काफी अपमान का सामना करना पड़ रहा है।</p>
<p>मोनालिसा के चाचा विजय भोंसले ने दावा किया कि मोनालिसा का जन्म वर्ष 2009 में हुआ था और वह अभी नाबालिग है। उनका आरोप है कि पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया के दौरान उसके दस्तावेजों में उम्र बढ़ाकर दर्ज कर दी गई, जिससे बाद में शादी को कानूनी बताया जा सका। परिवार के एक सदस्य ने यह भी आरोप लगाया कि फरहान पहले मोनालिसा को बहन कहकर संबोधित करता था और हिंदू प्रतीकों का उपयोग भी करता था। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:24:24 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कैद </title>
                                    <description><![CDATA[पुलिस ने मामले की जांच की और पीड़िता को बरामद किया।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/20-years-rigorous-imprisonment-for-the-accused-of-raping-a-minor/article-142758"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/hammer.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम संख्या-4 के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने बारां जिला निवासी आरोपी अजय (22) पुत्र कमल को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।  मामले में आरोपी के खिलाफ पीड़ित बालिका के पिता ने पुलिस थाना सुकेत में मुकदमा दर्ज कराया था। </p>
<p>विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि  27 दिसंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना सुकेत, जिला कोटा ग्रामीण में एक रिपोर्ट दी  जिसमें बताया था कि   उसकी 12 वर्षीय पुत्री  24 दिसंबर को रात्रि  करीब 2 बजे  बिना बताए ही कहीं चली गई थी । रात को  जब उठा तो कमरे की बाहर से कुन्दी लगी  थी पुत्री को कमरे  में देखा तो  वह  नहीं मिली, उसे काफी तलाशा  लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि उसकी लड़की को एमपी निवासी विजय बहला फुसलाकर भगा ले गया है। <br /> <br />पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने  उसकी पुत्री को दस्तयाब किया था। पुलिस जांच में उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान लेख बद्ध करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास तथा बीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:22:30 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>पापड़ी माइनर में भरी मिट्टी से अटका जल प्रवाह टेल क्षेत्र के किसानों में बढ़ी चिंता</title>
                                    <description><![CDATA[नहरों में जल प्रवाह शुरू,  खेतों तक पानी ले जाने वाली नालियों का निर्माण अधूरा ।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/bundi/flow-obstructed-by-mud-in-the-papadi-minor--raising-concerns-among-tail-end-farmers/article-133668"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/777.png" alt=""></a><br /><p>देईखेड़ा। क्षेत्र में चंबल नहरों का जल प्रवाह शुरू कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन ने नहरी तंत्र की मरम्मत और सफाई की स्थिति की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में जल प्रवाह आरंभ कर दिया। पाटन ब्रांच की पापड़ी माइनर में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है, जहां वर्षों से जमी मिट्टी और अवैध रास्ते के कारण पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जानकारी के अनुसार पापड़ी रेल्वे फाटक के समीप मेगा हाइवे किनारे स्थित इस माइनर में किसानों द्वारा खेतों में हंकाई और जुताई के लिए ट्रैक्टर ले जाने से बीचों-बीच रास्ता बन गया। लगातार आवाजाही से माइनर में मिट्टी भर गई और जल मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने बिना आवश्यक मरम्मत कराए ही जल प्रवाह शुरू कर दिया, जिससे पानी शुरूआती हिस्से में ही रुक गया।</p>
<p>किसान रामावतार मीणा ने बताया कि जल प्रवाह शुरू होने से पहले कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया था। अधिकारी मौके पर पहुंचे भी, लेकिन नहर की सफाई और मरम्मत का कार्य नहीं करवाया गया। किसानों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और आगामी रबी फसल के लिए सिंचाई संकट गहरा सकता है। किसानों ने मांग की है कि पापड़ी माइनर की तुरंत सफाई कर जल प्रवाह को सुचारु बनाया जाए, ताकि खेतों तक पानी का बराबर वितरण सुनिश्चित हो सके।</p>
<p>किसानों ने नहर की स्थिति से अवगत करवाया है विभाग के उच्चाधिकारियों को स्थिति से अवगत करवा कर तत्काल मरम्मत के लिये कहा है<br /><strong> -के सी वर्मा जिला परिषद सदस्य</strong></p>
<p><strong>जाड़ला माइनर के धोरों पर नालियां नहीं, सरसों-गेहूं के पलेवे पर संकट</strong><br />पाटन ब्रांच की जाड़ला माइनर में चंबल नहर प्रणाली का जल प्रवाह शुरू हो गया है, लेकिन नहर पक्की होने के बावजूद धोरों पर नालियां नहीं रखने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। वर्षों पुरानी मांग के बाद माइनर का पक्का निर्माण तो पूरा कर दिया गया, किन्तु खेतों तक पानी ले जाने वाली नालियों का निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया गया। ऐसे में सरसों और गेहूं के पलेवे का समय करीब आते ही किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। जिला परिषद सदस्य के.सी. वर्मा, माइनर अध्यक्ष कमला शंकर मीणा, किसान रामावतार मीणा, टिन्नू मीणा और कमलेश मीणा सहित अन्य किसानों ने बताया कि धान की फसल के दौरान भी नालियां नहीं होने से उन्हें डीजल पम्पों से पलेवा करना पड़ा था, जिससे हजारों रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा। अब एक बार फिर उसी स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है।</p>
<p>किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला। ठेकेदार की मनमर्जी और कार्य में लापरवाही के कारण नालियों का निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है, जिससे आगामी फसल सीजन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।</p>
<p><strong>किसान का पक्ष</strong><br /> नालियां नहीं होने से खेतों तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। नहर निर्माण के साथ ही नालियां रखनी चाहिए थीं, लेकिन लगातार अवगत कराने के बावजूद अब तक कार्य नहीं हुआ है, जबकि फसलों में पलेवे का समय आ चुका है।<br /><strong> - रामावतार मीणा, किसान। </strong></p>
<p><strong>अधिकारी का पक्ष</strong><br /> टेल क्षेत्र में नहर का पक्का कार्य पूरा कर दिया गया है। नालियां रखने में ठेकेदार द्वारा देरी की गई है। उसे तीन दिन में आवश्यक स्थानों पर नालियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कार्य समय पर नहीं हुआ तो ठेकेदार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।<br /><strong>- विष्णु सैनी, कनिष्ठ अभियंता, सीएडी विभाग।</strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>बूंदी</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 15:24:21 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कैद </title>
                                    <description><![CDATA[स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी  ने उसे रोक कर धमकी दी।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/twenty-years-rigorous-imprisonment-to-the-accused-of-raping-a-minor/article-124322"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-01/court-hammer04.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा । नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम संख्या-चार के न्यायाधीश विक्रम सिंह  ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश  ने आरोपी पवननाथ (20)  निवासी बापू कॉलोनी, हाल निवास छगन जी की बाडी, जुल्मी रोड, रामगंजमंडी को 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। <br /> <br />विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि 15 वर्षीय  पीड़िता ने 9 सितंबर 2023 को कोटा ग्रामीण पुलिस थाना  में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया  था कि वह कक्षा 8  की छात्रा है 4 सितंबर  को दोपहर करीब एक बजे  स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी पवननाथ ने उसे रोक कर धमकी दी कि अगर उसके साथ   नहीं गई तो उसके  परिजनों को खत्म कर देगा। डर के कारण पीड़िता  पवन के साथ चली गई। वह उसे  डरा-धमकाकर एक बन्द अस्पताल के अन्दर ले गया  जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और घर  भेज दिया । साथ  ही धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो पीड़िता  व उसके परिजनों को  जान से खत्म कर देगा। पीड़िता ने  8 सितंबर की शाम को हिम्मत करके  माता-पिता को आपबीती बताई, माता-पिता व बड़ा भाई उसे साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए । </p>
<p>पीड़िता की  रिपोर्ट पर  पुलिस ने धारा 376 (2) (एन), 506 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 दिसंबर को चालान पेश किया।  ट्रायल के दौरान न्यायालय ने  प्रसंज्ञान लिया। इस दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायालय ने आरोपी पवननाथ को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया । </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 17:22:49 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>पंजाब में पुलिस ने बिछाया जाल : 10 अवैध देसी पिस्तौल के साथ नाबालिग गिरफ्तार, धंधे में लंबे समय से है लिप्त </title>
                                    <description><![CDATA[शर्मा ने बताया कि हरजिंदर नाबालिग है और लंबे समय से इस धंधे में संलिप्त है। उन्होंने बताया कि उसके आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाया जा रहा है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/to-catch-a-minor-in-punjab-a-minor-laid-with/article-103692"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-07/arrested.jpg" alt=""></a><br /><p>जालंधर। पंजाब में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक नाबालिग को गिरफ्तार कर उसके पास से 10 देसी पिस्तौल बरामद की हैं। पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर का एक व्यक्ति अवैध देसी पिस्तौल, जिसे आमतौर पर देसी कट्टा के नाम से जाना जाता है, बनाने में संलिप्त है। इसके बाद उन्होंने बताया कि पुलिस ने जाल बिछाया और जालंधर के कोट मोहल्ला निवासी हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। </p>
<p>शर्मा ने बताया कि हरजिंदर नाबालिग है और लंबे समय से इस धंधे में संलिप्त है। उन्होंने बताया कि उसके आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस ने 10 देसी कट्टे, एक कटिंग आयरन मशीन, एक ड्रिल मशीन, अवैध रूप से पिस्तौल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई अन्य उपकरण और बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी बरामद की है। उन्होंने बताया कि  मामले की आगे की जांच जारी है । </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 18:02:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नाबालिग का अश्लील फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को पांच साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग की अश्लील फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने व लैंगिक अपराध करने के वाले अभियुक्त लालूराम को पांच साल की सजा सुनाई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/five-years-imprisonment-to-the-accused-who-made-obscene-photo/article-91237"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/pocso_jail.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग की अश्लील फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने व लैंगिक अपराध करने के वाले अभियुक्त लालूराम को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।</p>
<p>पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश मे कहा कि अभियुक्त ने पहले पीडिता के साथ दोस्ती बढाने का प्रयास किया और उसके मना करने पर जबरन उसके बाथरूम में जाकर उसकी अश्लील फोटो ली और उसे वायरल कर दिया। अभियुक्त का यह अपराध गंभीर व घृणित है और उसने पीड़िता को मानसिक, शारीरिक व भावात्मक आघात पहुंचाया है। यौन अपराध बच्चों के मानस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई भी नरमी नहीं बरती जा सकती।</p>
<p>विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीडिता के पिता ने इस संबंध में 31 जनवरी, 2020 को शाहपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी 12 वीं कक्षा में पढती है। इस दौरान पास में काम करने वाले अभियुक्त ने पीडिता को अकेला देखकर जबरन बाथरूम घुसकर उसकी अश्लील फोटो खींच ली। वहीं उसे को बदनाम करने के लिए उस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उसके परिजनों के पास भी भेज दिया। इसके चलते उसकी बेटी ने मानसिक संतुलन खो दिया है और परिवार भी समाज में अपमानित हुआ है। इसलिए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 13:08:17 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बालक को निर्वस्त्र कर पिटाई करने के 6 आरोपी गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[बालक जीएडी सर्किल पर लग रहे मेले में  प्रोग्राम देखने गया था।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/6-accused-arrested-for-stripping-and-beating-a-minor-boy/article-90465"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-09/2rtrer-(2)4.png" alt=""></a><br /><p>कोटा । नाबालिग बालक को निर्वस्त्र करके मारपीट करने , जबदस्ती डांस करवाने और इसका वीडियो बनाने के आरोप में शुक्रवार  देर रात  आरकेपुरम थाना पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन  ने बताया कि   13 सितंबर को परिजन ने  पुलिस थाने में रिपोर्ट दी  जिसमें बताया  कि  10 - 11 सितम्बर की रात को उनका 12 वर्षीय बालक जीएडी सर्किल पर लग रहे मेले में  प्रोग्राम देखने गया था। देर रात 1 से 4 बजे के बीच 4-5 लोगों ने बालक को रोक कर तार चोरी करने का आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट की । बच्चे को निर्वस्त्र करके डांस करवाया और इसका वीडियो बनाया । परिजन की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ   भारतीय न्याय संहिता, पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, एससी/एसटी एक्ट की  धाराओ में मुकदमा  दर्ज कर मामले की जांच डिप्टी एसपी मनीष शर्मा को सौंपी है।  मामला संज्ञान में आने पर आरोपियों  की पहचान एवं तलाश की गई। पुलिस ने मामले में  तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों क्षितिज उर्फ बिटटू गुर्जर, ययाती उपाध्याय उर्फ गुनगुन, आशीष उपाध्याय उर्फ मिक्की, गौरव सेनी, संदीप सिंह उर्फ राहुल बन्ना ,  सुमित कुमार को गिरफ्तार किया । आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। <br />   </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 14:30:17 +0530</pubDate>
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                <title>नाबालिग बालिकाओं की खरीद फरोख्त के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार </title>
                                    <description><![CDATA[ बिहार एवं अन्य राज्यों से नाबालिग बालिकाओं को 20-30 हजार रुपए में खरीदकर कोटा लाते और दो-ढाई लाख रुपये में बेच देते थे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/one-more-accused-arrested-in-the-case-of-buying-and-selling-minor-girls/article-81946"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/uu11rer-(10)3.png" alt=""></a><br /><p>कोटा। उद्योग नगर पुलिस ने बिहार एवं अन्य राज्यों की नाबालिग बालिकाओं को बेचने के आरोप में फरार चल रहे एक और आरोपी को गया (बिहार) से गिरफ्तार किया। आरोपी त्रिलोकचन्द को कोर्ट में पेश किया वहां से न्यायालय ने पूछताछ के लिए पांच दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी त्रिलोकचन्द मालपानी (66) मूलत:  छीपाबड़ौद(बारां) का निवासी है। पुलिस ने उद्योग नगर क्षेत्र के प्रेम नगर अफोर्डेबल योजना से बालिकाओं की खरीद फरोख्त के बारे में उससे पूछताछ की उसमें सामने आया कि आरोपी बिहार एवं अन्य राज्यों से नाबालिग बालिकाओं को बीस-तीस हजार रुपए में खरीदकर कोटा लेकर आते और दो-ढाई लाख रुपये में बेच देते थे। कोटा व अन्य जिलों में नाबालिग बालिकाओं की शादी कर देते हैं। इस मामले में पुलिस अब तक इस मामले 4 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा चुकी है। <br />      <br />पुलिस अधीक्षक  डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 15 जून 2024 को बाल कल्याण समिति कोटा  ने  ई-मेल भेजा था। जिसमें बताया कि उनके पास आई नाबालिग बालिकाओं ने काउंसलिंग से जानकारी दी कि उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बिहार व अन्य राज्यों से नाबालिग बालिकाओं को खरीद कर लाया जा रहा है और उन्हें अच्छे दामों में कोटा व अन्य जिलों में शादी के नाम से बेचा जा रहा है। इस शिकायत पर उद्योग नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पूर्व में इस मामले नाबालिग बालिकाओं  की खरीद फरोख्त के गिरोह का पदार्फाश करते हुए आरोपी दीपिका, गीता सिंह, देवकी नन्दन व सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इस मामले में शामिल आरोपी त्रिलोकचन्द मालपानी फरार था। 14 जून को आरोपी त्रिलोकचन्द मालपानी जो फिलहाल प्रेम नगर अफोर्डेबल योजना कोटा में रह रहा था को बिहार से गिरफ्तार करके कोटा लाए।  </p>
<p>डिप्टी एसपी योगेश शर्मा ने बताया कि आरोपी मालपानी दीपिका के साथ मिलकर बालिकाओं को लाता था। वह पूर्व में मैरिज ब्यूरो चलाता था।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 16:14:59 +0530</pubDate>
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                <title>मूक बधिर नाबालिग के रेप और जिंदा जलाने की घटना के खिलाफ आप पार्टी का प्रदर्शन</title>
                                    <description><![CDATA[ परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टोडाभीम में एसडीएस व एसपी को ज्ञापन भी सौंपा था। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/aap-partys-demonstration-against-the-incident-of-rape-and-burning/article-81004"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/yy211rer-(11)2.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। मूक बधिर नाबालिग का हिंडौनसिटी में रेप के बाद जलाकर हत्या करने की घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शहीद स्मारक पर न्याय हुंकार प्रदर्शन किया। आप पार्टी ने शहीद स्मारक पर न्याय की उम्मीद में बैठे बच्ची के परिजनों का समर्थन किया। </p>
<p>आप पार्टी नेता संगीता गौड़ ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंडौनसिटी की इस वीभत्स घटना में 11 दिनों बाद नाबालिग बेटी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सरकार और प्रशासन इस घटना पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आप पार्टी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चला रही है। गौड़ ने कहा कि पीडिता के परिजनों ने घटनाक्रम में पुलिस के समुचित कार्रवाई नहीं करने पर रोष जताया है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टोडाभीम में एसडीएस व एसपी को ज्ञापन भी सौंपा था। धरने में आप पार्टी के जयपुर के पदाधिकारी मौजूद रहे। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 11:50:54 +0530</pubDate>
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