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                <title>eligible - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>सीबीआई जांच जारी रखने को चुनौती देने का बंगाल सरकार का मुकदमा सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट </title>
                                    <description><![CDATA[केंद्र सरकार की इस प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया कि इस तरह का मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक मूल मुकदमे को सुनवाई योग्य घोषित किया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/bangal-government-case-challenging-continuation-of-cbi-investigation-eligible--says-court/article-84276"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-07/supreme-court--3.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी मामले में जांच की सहमति वापस लेने के बावजूद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से जांच जारी रखने को चुनौती देने का पश्चिम बंगाल सरकार का मुकद्दमा सुनवाई करने योग्य है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार की इस प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया कि इस तरह का मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक मूल मुकदमे को सुनवाई योग्य घोषित किया।</p>
<p>पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया था कि सीबीआई ने राज्य की ओर से सहमति वापस लेने के बावजूद राज्य के मामलों की जांच जारी रखी। अपने मुकदमे में राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, जबकि राज्य ( पश्चिम बंगाल) ने अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। पश्चिम बंगाल ने 16 नवंबर 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी।</p>
<p>शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मुकदमे की सुनवाई करने की योग्यता पर केंद्र द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई पूरी करते हुए 08 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि राज्य सरकार किसी भी मामले में सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के लिए सर्वव्यापी, व्यापक और सर्वव्यापी निर्देश जारी करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकती।श्री मेहता ने कहा था, राज्य सरकार केवल अलग-अलग संबंधित मामले के आधार पर सहमति देने/अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है।Þ उन्होंने अदालत से पश्चिम बंगाल के मुकदमे को खारिज करने का अनुरोध किया था। मेहता ने यह भी कहा था, सीबीआई केंद्र के अधीन नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। इसलिए, इस मामले में केंद्र सरकार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर शीर्ष अदालत के समक्ष दो अलग-अलग मामलों में एक ही मुद्दे पर मुकदमा चलाने का आरोप लगाया था। </p>
<p>पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि सीबीआई राज्य सरकार की आम सहमति के बिना पश्चिम बंगाल से संबंधित मामलों की जांच नहीं कर सकती। उन्होंने आगे दलील दी, Þदिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम इस देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। राज्य में प्रवेश करने से पहले आम सहमति आवश्यक है। सिब्बल ने यह भी अदालत के समक्ष कहा था कि एक बार जब सीबीआई किसी राज्य में पैर जमा लेती है तो उसके तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी उस कथित अपराध की जांच के लिए वहां पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि इसका (बिना सहमति जांच करने का )भारतीय राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 14:41:01 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>प्रधानमंत्री आवास योजना:  राज्य के 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए वंचित</title>
                                    <description><![CDATA[ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य के पात्र 23 लाख लोगों में से 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए, इस संबंध में मुख्यमंत्री, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वे स्वंय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिल चुके है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rural-development-and-panchayati-raj-minister-ramesh-meena-said-in-the-vidhan-sabha--that-the-names-of-7-lakh-15-thousand-140-eligible-persons-have-been-left-out-of-the-state-under-the-pradhan-mantri-awas-yojana/article-5487"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/ramesh-meena.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए है । उन्होंने कहा कि इन पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही है।<br /><br /> मीणा ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि भूमिहीन लोगों को भूखण्ड आंवटन के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव तथा शासन सचिव, ग्रामीण विकास के माध्यम से संबंधित जिला कलेक्टर को भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि इन 137 किसानों में से 98 लोग अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 22 लोग सामान्य वर्ग से संबंधित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे ही इन किसानों को भूमि आवंटन हो जाएगी विभाग द्वारा इन लोगों को प्रथम किश्त भी जारी कर दी जाएगी।<br /><br />ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य के पात्र 23 लाख लोगों में से 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए, इस संबंध में मुख्यमंत्री, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वे स्वंय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिल चुके है। उन्होंने बताया कि वंचित पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए विभाग द्वारा केन्द्र सरकार से 11 बार पत्राचार भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा कुल 13-14 पैरामीटर्स पात्रता के लिए निर्धारित किए गए है, उस आधार पर राज्य के 2 लाख 6 हजार 509 पात्र लाभार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिये गये। <br />इससे पहले मीणा ने विधायक  ज्ञानचंद पारख के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात् 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है, लेकिन आबादी भूमि में आवासीय भूखंड का पट्टा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रथम किश्त की राशि जारी नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानानुसार लाभार्थी के नाम आवासीय भूखंड उपलब्ध होने पर ही प्रथम किश्त की राशि जारी की जायेगी। उन्होंने ग्रामवार 137 परिवारों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि सरकार उक्त को आबादी भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार भूखण्ड उपलब्ध कराते हुए प्रथम किश्त की राशि जारी करने का प्रयास करेगी।<br /><br />ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के 1 हजार 93 परिवारों की सूचना तकनीकी कारणों से भारत सरकार के आवास प्लस ऎप पर अपलोड नहीं होने के कारण उनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके है। उन्होंने इसकी सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिस पर उनके स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 16:46:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>JOB Alert : विभिन्न पदों पर 250 से ज्यादा भर्तियां</title>
                                    <description><![CDATA[यूपीएससी ने फैकल्टी व अन्य सीनियर पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/job-alert---%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-250-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82/article-2484"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/job4.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। महाराष्ट्र सर्कल में डाक विभाग ने 250 से अधिक रिक्तियों की घोषणा की है और योग्य भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल में वर्ष 2020 तक के रिक्त पदों को भरने के लिए स्पोर्ट्स कोटा  के तहत मेधावी खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो रही है।</p>
<p><br /> इस स्पोर्ट्स कोटे के तहत पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और मल्टी टास्किंग स्टाफ की सीधी भर्ती के लिए 257 रिक्तियों की घोषणा की है। यदि कोई अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकता है</p>
<p><br /> <strong>इन पदों के लिए</strong><br />  डाकघरों/एसबीसीओ/प्रशासनिक कार्यालयों/सब ऑर्डिनेट कार्यालयों में डाक सहायक पीए<br />  रेलवे मेल सेवा कार्यालयों में छंटनी सहायक एसए <br /> डाकघरों में डाकिया पीएम मेल सेवा कार्यालयों में मेल गार्ड<br />   प्रशासनिक कार्यालयों /डाकघरों /रेलवे मेल सेवा कार्यालयों में मल्टी.टास्किंग स्टाफ एमटीएस <br /> डाक सहायक - 93 पद<br /> छंटाई सहायक -09 पद<br /> डाकिया- 113 पद<br /> मल्टी.टास्किंग स्टाफ - 42 पद</p>
<p><br /> <strong>आयु सीमा</strong><br /> पोस्टल असिस्टेंट/सॉर्टिंग असिस्टेंट पद के लिए 27 नवंबर 2021 को उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। डाकिया पद के लिए 27 नवंबर 2021 को उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं मल्टी.टास्किंग स्टाफ पद के लिए 27 नवंबर 2021 को उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।</p>
<p><br /> <strong>यूपीएससी ने फैकल्टी व अन्य सीनियर पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन</strong><br /> संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने फैकल्टी व अन्य सीनियर पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य अभ्यर्थी यूपीएससी की आॅफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन डिटेल्स देख सकते हैं। यूपीएससी की इस भर्ती के जरिए कुल 36 पदों को भरा जाना है जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2021 है।<br /> कम्प्लीट आवेदन फॉर्म 03 दिसंबर 2021 तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को यूपीएससी की वेबसाइट   से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।<br /> रिक्तियों का विवरण <br /> प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग- 1 पद<br /> एसोसिएट प्रोफेसर 6 पद<br /> असिस्टेंट प्रोफेसर 12 पद<br /> संयुक्त सहायक निदेशक 3 पद<br /> डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 6 पद<br /> सीनियर असिस्टेंट कंट्रोलर 8 पद<br /> आवेदन शुल्क <br /> यूपीएससी की इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मात्र 25 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में एसबीआई के जरिए जमा कराने होंगे। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 10:35:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>आरजीएचएस योजना : राज्य कर्मचारियों के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य</title>
                                    <description><![CDATA[अवकाश के दिन भी होंगे रजिस्ट्रेशन, हेल्प डेस्क बनी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE---%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF/article-1560"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-10/14.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>जयपुर</strong>। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट 2021 की घोषणा के मुताबिक गत एक जुलाई से शुरू राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) योजना के अंतर्गत सभी राजकीय और अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थियों को योजना में पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कराना होगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर संभाग द्वितीय के अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि  योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मिकों का 31 अक्टूबर तक शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक जयपुर संभाग द्वितीय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अधिनस्थ जिला कार्यालयों अलवर, झुंझुनंू, सीकर एवं दौसा में योजना में पंजीकरण के लिए हेल्पडेस्क गठित किया है।  गया है। अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्रेशन होंगे। <br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 10 Oct 2021 11:37:46 +0530</pubDate>
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