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                <title>asaram got relief from rajasthan high court - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>आसाराम सहित सह-आरोपियों की अपील पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट में अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम व सह-आरोपियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई पूरी। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/hearing-completed-on-the-appeal-of-co-accused-including-asaram-high/article-151145"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/hammer.png" alt=""></a><br /><p>जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम व सह-आरोपियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आसाराम और अन्य सह-आरोपियों ने 25 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में 17 अप्रैल को आसाराम के वकीलों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद पीड़िता के वकील पी.सी. सोलंकी और सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी व उनके सहयोगी कुलदीप सिंह ने पैरवी करते हुए सोमवार को अपनी दलीलें पूरी कीं। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने के निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।</p>
<p>गौरतलब है कि आसाराम को वर्ष 2013 में जोधपुर के मणाई गांव स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई थी।इस मामले में सह-आरोपी शिवा और शिल्पी को भी 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि दो अन्य आरोपियों (शरद और प्रकाश) को बरी कर दिया गया था। इसी फैसले को आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अब फैसला सुरक्षित है। लंबे समय तक आसाराम हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद के साथ जेल में रहा। इसके बाद उसे मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जनवरी 2025 से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। इस बीच उसने दो बार सरेंडर भी किया। फिलहाल आसाराम अंतरिम जमानत पर बाहर है, लेकिन उसकी अवधि पूरी होने वाली है। ऐसे में आसाराम ने अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जोधपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:31:23 +0530</pubDate>
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                <title>आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, मिली छह माह की जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब उन्हीं शर्तों पर गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट ने भी बड़ी राहत देते हुए छह माह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर छह माह की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत उसे वर्ष 2013 के दुष्कर्म मामले में मिली है। जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद राहत दी। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jodhpur/asaram-got-relief-from-rajasthan-high-court-six-months-bail/article-131657"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-05/aasaram.jpg" alt=""></a><br /><p>जोधपुर। यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब उन्हीं शर्तों पर गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट ने भी बड़ी राहत देते हुए छह माह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर छह माह की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत उसे वर्ष 2013 के दुष्कर्म मामले में मिली है। जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद राहत दी। गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एवं राजस्थान हाईकोर्ट की शर्तो पर ही अंतरिम जमानत मंजूर की है। राजस्थान एवं गुजरात हाईकोर्ट से राहत के बाद अब छह माह के लिए आसाराम बिना पुलिस कस्टडी के जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आएगा और अपना उपचार करवा सकेगा। </p>
<p>6 महीने पूरे होने पर जेल में सरेंडर करना होगा। अनुयायियों से नहीं मिलने की शर्त हटा दी गई। 3 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था समाप्त की गई। हालांकि, प्रवचन या धार्मिक सभा नहीं करने की शर्त पर फिलहाल आसाराम को कोई राहत नहीं दी गई है। यानी वह अपने साधकों से मिल तो सकेगा लेकिन समूह में मिलने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा। आसाराम ने एक बार फिर से आरोग्य अस्पताल में उपचार करवाना शुरू करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट एवं गुजरात हाईकोर्ट में उपचार के लिए याचिका पेश कर दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को छह माह की अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से राहत बाकी थी। ऐसे में आज गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट एवं राजस्थान हाईकोर्ट की शर्तो पर छह माह की अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:57:23 +0530</pubDate>
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