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                <title>Jaipur Finance Department - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Jaipur Finance Department RSS Feed</description>
                
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                <title>गबन, दुर्विनियोजन व हानि के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश, वित्त विभाग ने जारी किया परिपत्र</title>
                                    <description><![CDATA[वित्त विभाग ने राजकीय गबन, दुर्विनियोजन, चोरी एवं राजस्व हानि के प्रकरणों में प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। अंकेक्षण अनुभाग ने आदेश में सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/finance-department-issues-circular-directing-strict-action-in-cases-of/article-140102"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/secratrait.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त विभाग ने राजकीय गबन, दुर्विनियोजन, चोरी एवं राजस्व हानि के प्रकरणों में प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अंकेक्षण अनुभाग ने आदेश में सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने अपने परिपत्र में कहा है कि विभागों द्वारा गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि की राशि की वसूली, दंडात्मक कार्रवाई और विभागीय निर्देशों के पालन में गंभीर शिथिलता बरती जा रही है। इस कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा भी राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदनों में बार-बार आपत्तियां उठाई जा रही हैं। परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर एक सुदृढ़ कार्य प्रणाली विकसित करे तथा विभागीय आंतरिक जांच दलों के माध्यम से नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।</p>
<p>बैंक से समय पर लेखा मिलान, कोषागार से समन्वय, स्टोर का भौतिक सत्यापन और सामग्री की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। जैसे ही किसी गबन, चोरी या दुर्विनियोजन की जानकारी मिले, संबंधित कार्यालय को तत्काल प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग और निदेशक निरीक्षण विभाग को सूचित करते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी होगी। प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने पर विस्तृत जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई अनिवार्य रूप से शुरू की जाएगी। वित्त विभाग ने सेवानिवृत्ति से पूर्व ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई पूर्ण करने पर जोर देते हुए निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:00:07 +0530</pubDate>
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                <title>राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक खरीद नियमों में किया संशोधन, ई-ग्रास व एफडीआर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव</title>
                                    <description><![CDATA[वित्त विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी की। सातवां संशोधन नियम, 2025 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rajasthan-government-amended-public-procurement-rules-major-changes-in-e-grass/article-132742"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/5555.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है। इस संबंध में सोमवार को राजपत्र (गजट) में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार ‘राजस्थान पारदर्शिता इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सातवां संशोधन) नियम, 2025’ तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।</p>
<p>संशोधन के तहत नियम 42(6) में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक निविदा प्रक्रिया में ई-ग्रास या अनुसूचित बैंक के एफडीआर के माध्यम से जमा की गई धनराशि बोलीदाता द्वारा अग्रिम रूप से जमा मानी जाती थी। लेकिन नए संशोधन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि प्रोक्योरिंग एंटिटी को एफडीआर स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि बोलीदाता ने बैंक को पूर्व-भुगतान या समय से पहले भुगतान की अनुमति दी है।</p>
<p>इसके साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एफडीआर पर भुगतान या समयपूर्व भुगतान के लिए अब बोलीदाता की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से जारी की गई है, जिस पर संयुक्त शासन सचिव मनीष माथुर ने हस्ताक्षर किए। नए प्रावधानों से सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:11:17 +0530</pubDate>
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