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                <title>law - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>ब्रिटेन में डीपफेक बनाने के खिलाफ लागू होगा कानून, सहमति के बिना ऑनलाइन अश्लील इमेज बनाने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाने की तैयारी </title>
                                    <description><![CDATA[केंडल ने संसद में कहा कि ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत, किसी की सहमति के बिना उसकी अश्लील तस्वीरें बनाना, साझा करना या साझा करने की धमकी देना व्यक्तियों और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए एक आपराधिक कृत्य है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/law-against-making-deepfakes-will-be-implemented-in-britain-preparation/article-139524"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/flag-britain-(-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>लंदन। ब्रिटेन सरकार किसी उपभोक्ता की सहमति के बिना ऑनलाइन अश्लील इमेज बनाने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है। ब्रिटेन की विज्ञान, नवाचार और तकनीकी राज्य मंत्री लिज केंडल ने यह जानकारी दी है। ब्रिटिश मीडिया नियामक ऑफकॉम ने सोमवार को एक्स एआई और एलन मस्क के चैटबॉट ग्रॉक की जांच शुरू की। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके महिलाओं की सहमति के बिना उनकी अश्लील तस्वीरें बनाने के लिए किया गया था। अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो ऑफकॉम कंपनी की वैश्विक कमाई के 10 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगा सकता है। </p>
<p>केंडल ने संसद में कहा कि ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत, किसी की सहमति के बिना उसकी अश्लील तस्वीरें बनाना, साझा करना या साझा करने की धमकी देना व्यक्तियों और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए एक आपराधिक कृत्य है। डेटा (उपयोग और पहुंच) अधिनियम 2025 ने बिना सहमति के अश्लील तस्वीरें बनाना या बनाने का अनुरोध करना एक आपराधिक कृत्य बना दिया है। आज मैं सदन के सामने यह घोषणा कर सकती हूं कि यह  इस सप्ताह लागू किया जाएगा। </p>
<p><strong>अवैध कंटेंट बनाएगा, उसे वही परिणाम भुगतने होंगे: </strong>एक्स के हालिया फैसले की भी आलोचना की, जिसमें ग्रॉक के तस्वीर बनाने के फीचर तक पहुंच को केवल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले लोगों तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ दुर्व्यवहार की एक कीमत तय हुई है। <br />मस्क ने एक्स पर तीन जनवरी को कहा कि जो कोई भी ग्रॉक का इस्तेमाल करके अवैध कंटेंट बनाएगा, उसे वही परिणाम भुगतने होंगे जैसे कि वे अवैध कंटेंट अपलोड करते हैं। ब्रिटेन का ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम 2023 ऑफकॉम को टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट पर उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू करने के लिए व्यापक अधिकार देता है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 14:41:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मध्य प्रदेश में भड़काऊ पोस्ट से कानून व्यवस्था खराब होने पर होगी कार्रवाई : कलक्टर ने कहा- सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने में नहीं करें </title>
                                    <description><![CDATA[कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति निर्मित की जा सकती है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/in-madhya-pradesh-action-will-be-taken-if-law-and/article-106718"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-03/news.png" alt=""></a><br /><p>मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना में जिला प्रशासन ने निर्देश दिये कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के भड़काऊ पोस्ट होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जायेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंकित अस्थाना ने आदेश में कहा कि जिले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होने से कानून व्यवस्था खराब हुई, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति निर्मित की जा सकती है। </p>
<p>कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का दुरूपयोग धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं को भड़काने में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इन वर्णित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की पोस्ट, जिसमें संदेश, चित्र ऑडियो या वीडियो सभी सम्मिलित है। इन पोस्ट से धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाऐं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष होता है, प्रसारित नहीं करेगा। महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा है कि आदेश के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित पर प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 11:59:51 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>धर्म परिवर्तन के खिलाफ अब तीसरी बार कानून बनाएगी प्रदेश सरकार</title>
                                    <description><![CDATA[बिल पारित होने के बाद ऐसी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज करने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/state-government-will-now-enact-a-law-against-religious-conversion/article-94437"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/bhajanlal-sharmaa-(2).png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान भजनलाल शर्मा सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ कठोर बनाएगी। इससे पहले राजस्थान की सरकारें दो बार कानून बना चुकी है, लेकिन दोनों कानून केन्द्र में अटक गए। अब यह सरकार तीसरी बार कानून बनाने जा रही है, जिसमें सजा के प्रावधान होंगे। संभवत: विधानसभा के अगले सत्र में इसे पेश कर चर्चा कराई जाएगी और पारित भी कराया जाएगा। प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों से धर्म परिवर्तन की शिकायतें आ रही है। इसको लेकर भजनलाल सरकार की मंशा है कि धर्म बदलवाने और उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माना करने के लिए कानून बनाया जाए। इस मंशा के अनुसार कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। जल्द ही विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ  बिल के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगा। इससे पहले सरकार की ओर से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। बिल पारित होने के बाद ऐसी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज करने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी।</p>
<p>साल 2006 और 2008 में धर्म स्वातंर्त्य बिल दो बार पास हुआ था, लेकिन तब केंद्र की यूपीए सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। सूत्रों के अनुसार नए कानून में धर्म स्वातंर्त्य विधेयक-2008 के कई प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा। 2008 के धर्म स्वातंर्त्य बिल में कलेक्टर की मंजूरी के बिना धर्म बदलने पर रोक थी।</p>
<p><strong>दो बार हुए थे धर्मांतरण विरोधी बिल पारित</strong><br />वसुंधरा राजे सरकार के समय दो बार धर्मांतरण विरोधी बिल पारित हुए थे। पहले अप्रैल 2006 में बिल पास हुआ तो राज्यपाल ने कुछ आपत्तियों के साथ सरकार को लौटा दिया। इसके बाद दूसरी बार मार्च 2008 में यह बिल विधानसभा से पास कर भेजा गया था। इस पर भारी विवाद के बाद राष्टÑपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया, जब मंजूरी नहीं मिली तो 2008 में फिर से विधानसभा में पारित कर बिल केंद्र को भेजा गया। इस बिल पर केंद्र सरकार ने कई आपत्तियां लगाकर सरकार से जवाब मांगा था, 16 साल तक यह बिल केंद्र सरकार में अटका हुआ था। राज्य सरकार ने हाल ही इस बिल को केंद्र से वापस मंगवाया है। </p>
<p>धर्म परिवर्तन के खिलाफ नया कानून बनाने का विचार है। इस पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है। दूसरे प्रदेशों के कानूनों का भी अध्ययन किया जाएगा। <br /><strong>- जोगाराम पटेल, विधि मंत्री राजस्थान</strong></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 10:49:14 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>महाराष्ट्र की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय : पवार</title>
                                    <description><![CDATA[पवार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री की गोली मारकर हत्या करना दुखद है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/maharashtras-collapsing-law-order-situation-is-a-matter-of-worried--says-panwar/article-92958"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-06/sharad-pawar-21.png" alt=""></a><br /><p>मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार समूह) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। पवार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री की गोली मारकर हत्या करना दुखद है।</p>
<p>उन्होंने लिखा कि अगर गृह मंत्री और शासक राज्य की गाड़ी को इतनी हल्के तरीके से आगे बढ़ाएंगे,  तो यह आम लोगों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसकी ना केवल जांच करने की जरूरत है, बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने और सत्ता में बैठे लोगों के पदों से हटने की भी जरूरत है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 14:56:48 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>कोचिंग सेंटर पर कमेटी गठन कर कानून लाएंगे : मंत्री आतिशी</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली सरकार ने एक्शन मोड़ में आकर कई बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर सील किए। कोचिंग के अवैध निर्माणों को भी हटाया गया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/minister-atishi-will-bring-law-by-forming-a-committee-on/article-86348"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-04/atishi.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। दिल्ली बेसमेंट में चल रहे राव कोचिंग सेंटर हादसे के बाद सरकार कड़े एक्शन लेनी की तैयारी में है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हादसे पर कहा है कि घटना के जिम्मेदार लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोचिंग सेंटर पर कानून बनाएंगे, इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे और मनमानी फीस वसूली के खिलाफ रेगूलेशन किया जाएगा। </p>
<p>दिल्ली सरकार ने एक्शन मोड़ में आकर कई बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर सील किए। कोचिंग के अवैध निर्माणों को भी हटाया गया।</p>
<p>मंत्री आतिशी ने कहा कि "अंतरिम जांच रिपोर्ट आ गई है और एमसीडी की ओर से प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर 2 प्रमुख बातें जो सामने आईं, वो ये थीं कि जो नाला उस इलाके में जलभराव का कारण है, उस पर वहां के सभी कोचिंग सेंटरों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी वजह से पानी नाले में नहीं जा रहा था. दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर क्लास चला रहे थे और लाइब्रेरी बनाई गई थी, वह 100% अवैध था। जिस जूनियर इंजीनियर की जिम्मेदारी वहां नाली बनाने की थी और यह सुनिश्चित करने की थी कि कोई अतिक्रमण न हो, वह जूनियर इंजीनियर को एमसीडी से स्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया गया। सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया गया। 6 दिन में मजिस्ट्रेट रिपोर्ट आएगी और जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन कोचिंग सेंटरों ने नालों पर कब्जा कर रखा था, उन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया गया है। जो कोचिंग सेंटर बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं और लाइब्रेरी बना रहे हैं, उनके खिलाफ पिछले 3 दिनों से सख्त कार्रवाई की जा रही है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 11:28:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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                <title>बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले कानून को हाईकोर्ट ने किया रद्द, नीतीश सरकार ने लिया था फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[लंबी सुनवाई के बाद 11 मार्च को मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/high-court-canceled-the-law-increasing-the-scope-of-reservation-in-bihar--nitish-kumar-take-decision/article-82163"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/patna-high--court.png" alt=""></a><br /><p>पटना। उच्च न्यायालय ने बिहार में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने संबंधी कानून को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने के नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इस मामले पर लंबी सुनवाई के बाद 11 मार्च को मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। </p>
<p>जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 09 नवंबर 2023 को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया और दोनों सदन में विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके तहत दलित, आदिवासी, ओबीसी और ईबीसी के आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया । आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दाखिले का आरक्षण बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया ।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 14:36:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>आयकर कानून के नियम और उपनियम में संशोधन के लिए मांग पत्र सौंपा</title>
                                    <description><![CDATA[प्रतिनिधिमण्डल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामावतार अग्रवाल तथा जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल उपस्थित रहे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/handed-over-demand-letter-for-amendment-in-rule-of-income-tax-law/article-44433"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-05/p-13.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल का प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता के नेतृत्व में आयकर कानून के नियम व उपनियम में संशोधन के एक मेमोरेण्डम के साथ राजस्थान आयकर विभाग की मुख्य प्रधान कमिश्नर टी. टोनसिंग प्रसाद तथा राजस्थान के महानिदेशक आयकर के.व्ही. नरसिंहाचार्या से मिला। प्रतिनिधिमण्डल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामावतार अग्रवाल तथा जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल उपस्थित रहे।</p>
<p><strong>ये मांगें सौंपी</strong></p>
<p>- नई आयकर प्रणाली में चैप्टर 6 के तहत दिए जाने वाले डिडक्शन फिर से मिले।<br />- धारा 80जी के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख किया जाना चाहिए।<br />- कराधान की सीमा की पुरानी व्यवस्था में और स्लैब निर्धारित किए जाने चाहिए।<br />- सेक्शन 206सी(1एच) के द्वारा दस करोड़ का टर्नआॅवर करने वाला विक्रेता मूल्य का 0.1 प्रतिशत टीसीएस संग्रहित करेगा। माल खरीद करने वाला धारा 194क्यू के अन्तर्गत बेचवाल को भुगतान करते हुए उससे 0.1 प्रतिशत टीडीएस संगहित करेगा। यह प्रावधान समाप्त किए जाने चाहिए क्योंकि दोनों ही व्यक्ति क्रेता एवं विक्रेता आयकर में पंजीकृत है। <br />- धारा 16 के अन्तर्गत वेतनभोगी कर्मचारी का स्टैण्डर्ड डिडक्शन 50,000 रु. से बढ़ाकर 1,00,000 रु. किया जाना चाहिए। </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 02 May 2023 10:52:20 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>म्यांमार के प्रशासन ने 37 शहरों में घोषित किया मार्शल लॉ </title>
                                    <description><![CDATA[परिषद के आदेशों के अनुसार 37 शहर सागिंग क्षेत्र से, 11 चिन राज्य से, सात मैगवे और बागो क्षेत्र से 5-5, कयाह राज्य से 4, तनिंथयी क्षेत्र और कायिन और मोन राज्य क्रमश: राज्य से दो-दो हैं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/myanmar-declared-martial-law-in-4-state/article-36355"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-02/4654654655.jpg" alt=""></a><br /><p>यंगून। पूर्व एशियाई देश म्यांमार की प्रदेश प्रशासन परिषद ने दक्षिण के 4 क्षेत्रों के 37 शहरों और 4 राज्यों में मार्शल लॉ घोषित किया है। परिषद के आदेशों के अनुसार 37 शहर सागिंग क्षेत्र से, 11 चिन राज्य से, सात मैगवे और बागो क्षेत्र से 5-5, कयाह राज्य से 4, तनिंथयी क्षेत्र और कायिन और मोन राज्य क्रमश: राज्य से दो-दो हैं।</p>
<p>परिषद ने एक बयान में कहा कि परिषद ने संबंधित सैन्य कमांड के कमांडरों को सुरक्षा करने, कानून का शासन और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति दी। यह कदम देश द्वारा आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने के एक दिन बाद आया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 13:16:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>वाहनों की भिड़ंत,जीजा-साली की दर्दनाक मौत</title>
                                    <description><![CDATA[दातारामगढ़ के गोगावास निवासी सीताराम कुमावत कार में सवार होकर अपनी पत्नी, साली और पुत्र के साथ अपने मामेर ससुराल जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/dausa/-vehicle-collision-painful-death-of-brother-in-law/article-14633"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/asspass.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>किशनगढ़ रेनवाल।</strong> स्थानीय थाना क्षेत्र के रामजीपुरा पेट्रोल पंप के पास गुरुवार दोपहर में दो कारों की आमने-सामने की भिड़ंत में जीजा साली की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान हुआ। हादसे की सूचना के बाद थाना प्रभारी उमराव सिंह मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे। घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर किया गया।</p>
<p>पुलिस ने मृतकों के शवों को रेनवाल सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों की पहचान सीताराम कुमावत (40) पुत्र छीगनलाल निवासी गोगावास दातारामगढ़ व सुमन देवी (30) पत्नी मनोहरलाल कुमावत निवासी गोगावास दातारामगढ़ के रूप में पहचान हुई है। कार सवार आशा देवी (32) पत्नी सीताराम कुमावत व आशीष कुमावत (13) पुत्र सीताराम गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनको इलाज के लिए जयपुर रैफर किया गया है।</p>
<p>दूसरी कार में सवार रामनारायण यादव (42) पुत्र रामनाथ यादव निवासी लक्ष्मीपुरा पचकोडिया भी हादसे में घायल हो गए। जिनका जयपुर एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि दातारामगढ़ के गोगावास निवासी सीताराम कुमावत कार में सवार होकर अपनी पत्नी, साली और पुत्र के साथ अपने मामेर ससुराल जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। वहीं टाटा नैक्सोन कार चालक रामनारायण यादव जो कि पचकोडिया गांव से रेनवाल की ओर अस्पताल में दवाई लेने के लिए जा रहा था, इसी दौरान सामने से आ रही वैगनार कार से भिड़ंत हो गई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>दौसा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:34:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कृषि कानून दोबारा लाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार : कांग्रेस</title>
                                    <description><![CDATA[कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नीति कुछ बड़े औद्योगिक लोगों का पोषण कर किसानों तथा गरीबों का शोषण करना है। इसलिए वह किसानों से किए वादे पूरे करने की बजाय, उन्हें धोखा देकर कृषि विरोधी कानून ला रही है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/modi-government-try-to-bring-agriculture-law--says-congress/article-13813"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/congress1.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नीति कुछ बड़े औद्योगिक लोगों का पोषण कर किसानों तथा गरीबों का शोषण करना है। इसलिए वह किसानों से किए वादे पूरे करने की बजाय, उन्हें धोखा देकर कृषि विरोधी कानून ला रही है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और उसी कृषि विरोधी कानून को दोबारा लाने के प्रयास कर रही है, जिसे वापस करने के लिए किसानों को लंबे समय तक आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा था। किसान विरोधी मोदी सरकार अब उसी कृषि कानून को दोबारा लाने का प्रयास कर रही है।</p>
<p>किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से किसानों की आमदनी दोगुना करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी के लिए समिति गठित करने तथा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के कुचलने के लिए दोषी युवक के पिता एवं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने की बात की थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सरकार का उद्देश्य एमएसपी को धीरे-धीरे खत्म करना है और किसानों के साथ किये वादों से पीछे हटकर उन्हें धोखा देना है। यही नहीं सरकार ने किसान की फसल की खरीद को भी कम कर दिया है, जबकि वह उनकी आय दोगुना करने की बात करती है। सरकार को इस साल जितनी खरीद करनी थी। वह खरीद नहीं हुई है और इस साल किसान से पहले की तुलना में 56 प्रतिशत कम खरीद हुई है। इस तरह से किसान को मौसम की मार झेलने के साथ ही सरकार की असफलता का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। <br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/modi-government-try-to-bring-agriculture-law--says-congress/article-13813</link>
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                <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 15:13:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रदेश के सभी 84 विधि महाविद्यालयों की लॉ यूनिवर्सिटी की संबद्धता का कार्य पूर्ण  </title>
                                    <description><![CDATA[डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है, जिसने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रदेश के सभी 84 विधि महाविद्यालयों की संबद्धता का कार्य सत्र प्रारम्भ होने से पहले ही पूर्ण कर मिसाल कायम की है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-objection-certificate-issued-of-all-law-colleges/article-12859"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/ww-copy2.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है, जिसने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रदेश के सभी 84 विधि महाविद्यालयों की संबद्धता का कार्य सत्र प्रारम्भ होने से पहले ही पूर्ण कर मिसाल कायम की है। इस सम्बंध में सभी विधि महाविद्यालयों को समयबद्ध तरीके से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर कॉलेज आयुक्तालय ने भी सराहनीय कार्य किया है। विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों की संबद्धता का कार्य पूरे वर्ष चलता रहता है, जो किसी भी प्रकार से औचत्यपूर्ण नहीं है तथा ऐसी स्थिति में यह संभव ही नहीं है कि अकादमिक अनुशासन बन सके, लेकिन लॉ यूनिवर्सिटी ने स्थिति की गंभीरता तथा इसकी महत्ता को समझते हुए पिछले तीन माह में प्रत्येक कॉलेज का निरीक्षण कराकर संबद्धता के कार्य को पूर्ण कर अकादमिक अनुशासन स्थापित करने की पहल की है।</p>
<p>यह विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली का ही परिणाम है कि पिछले 4 महीने में लगभग 40 विधि महाविद्यालयों द्वारा अपने कॉलेज में नियमित शिक्षकों तथा प्राचार्यो की नियुक्तियां कर कमियों को दूर किया गया है। यदि विधि महाविद्यालय चलाना है, तो मूलभूत मापदंडों को पूर्ण करना ही होगा, ताकि छात्रों को उचित सुविधाएं तथा नियमित शिक्षण मिल सके। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया गया है कि किसी भी स्थिति में कोई भी विधि महाविद्यालय अब बार काउन्सिल द्वारा अनुमोदित सीट संख्या से अधिक प्रवेश नहीं करेगा। पिछले कई वर्षो से पूर्ववर्ती विश्वविद्यालयों से मिलकर कई विधि महाविद्यालय अनिधिकृत रूप काउन्सिल द्वारा अनुमोदित सीट संख्या से अधिक सीटों पर छात्रों को प्रवेश दे रहे थे, जिसे नियमानुसार सीमित कर बार काउन्सिल को भी सूचित कर दिया गया है।<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 14:26:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
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                <title>आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने रेप पीड़ित के परिवार से की मुलाकात </title>
                                    <description><![CDATA[आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा रेप पीड़ित के परिवार से आमेर में मुलाकात की। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी के परिवारजन मारने की धमकी दे रहे है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-law-end-in-state--says-vinay/article-11623"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/1q-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा रेप पीड़ित के परिवार से आमेर में मुलाकात की। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी के परिवारजन मारने की धमकी दे रहे है। उन्होंने बताया कि परिवार को सुरक्षा नहीं मिलने से भय का माहौल है और आए दिन परिवार के लोग उन्हें मारने की धमकी देकर उन्हें परेशान कर रहे है।</p>
<p>विनय ने कहा कि राजस्थान में सरकार होटल से चल रही है, जबकि जनता को इन दिनों बलात्कार, छेड़छाड़, डकैती और लूटपाट के हादसों से दो चार होना पड़ रहा है। प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो गया है।<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:20:02 +0530</pubDate>
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