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                <title>assistant professor recruitment 2025 - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 का रास्ता साफ : कल से ही होगी परीक्षा, परीक्षा में 92 हजार अभ्यर्थी शामिल </title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा को हरी झंडी देते हुए परीक्षा आयोजित करने के संबंध में एकलपीठ की ओर से ओर से लगाई रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी की तीन अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/the-way-for-assistant-professor-recruitment-2025-is-clear-the-examination/article-134908"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/hammer.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा को हरी झंडी देते हुए परीक्षा आयोजित करने के संबंध में एकलपीठ की ओर से ओर से लगाई रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी की तीन अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। खंडपीठ ने अपने आदेश में माना कि भर्ती की लिखित परीक्षा में करीब 92 हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। जबकि सिर्फ छह अभ्यर्थियों ने ही सिलेबस अपलोड को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। खंडपीठ ने कहा आईटी की रिपोर्ट और नोटशीट से साबित है कि आयोग की वेबसाइट पर भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद सिलेबस अपलोड किया गया था। अपील में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और अधिवक्ता एमएफ बेग ने बताया कि पहले साल-2024 में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और आयोग की वेबसाइट पर 26 मार्च को सिलेबस अपलोड किया गया था।</p>
<p>वहीं बाद में इस भर्ती को रद्द कर नियमों में बदलाव कर गत 18 सितंबर को वापस भर्ती निकाली गई थी। भर्ती को लेकर तय किया गया कि पूर्व के सिलेबस को ही इसमें लागू किया जाएगा। ऐसे में उस सिलेबस को ही आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया। अपील में कहा गया भर्ती विज्ञापन में ही प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट को देखे और उन्हें अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। इसके अलावा आईटी विभाग के समक्ष अधिकारी की रिपोर्ट और संबंधित नोटशीट से साबित है कि सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड है। अपील में कहा गया कि एकलपीठ में अभ्यर्थियों ने ही अपनी याचिका में माना है कि सिलेबस बहुत विस्तृत है। जिससे साबित है कि उन्हें इसकी विषय वस्तु का ज्ञान है। अपील में एकलपीठ के रोक के आदेश पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि एकलपीठ ने आयोग की नोट शीट को बाद में एडिट करने और कोचिंग संचालकों की मिलीभगत की बात कही है, जबकि याचिका में इस संबंध में कोई बात नहीं कही गई थी। इसके अलावा भर्ती को लेकर सारी तैयारी हो चुकी है।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>शिक्षा जगत</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 10:10:16 +0530</pubDate>
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                <title>असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की परीक्षा पर अंतरिम रोक, कहा- पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करें, उसके बाद परीक्षा आयोजित</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने आरपीएससी को कहा कि वह पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करें और उसके एक महीने बाद परीक्षा आयोजित कराए। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/interim-ban-on-the-examination-of-assistant-professor-recruitment-2025-said/article-134609"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/hammer.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने आरपीएससी को कहा कि वह पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करें और उसके एक महीने बाद परीक्षा आयोजित कराए। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बडे आश्चर्य की बात है कि आरपीएससी की ओर से आयोजित पिछली कुछ परीक्षा में पेपर लीक के साथ ही बडे पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद आयोग अभी भी अपारदर्शी प्रणाली को आगे बढ़ रही है। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता अदालत में पेश हुए। उन्होंने ने पेश होकर कहा कि अपडेटेड सिलेबस को गत 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था, लेकिन उसे जारी करने की तारीख 26 मार्च, 2025 ही थी। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने दिसंबर, 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसका गत मार्च माह में सिलेबस जारी किया गया। वहीं बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर न्यूनतम चालीस फीसदी अंक का प्रावधान कर दिया और दिसंबर माह वाली भर्ती को रद्द कर दी।</p>
<p>याचिका में कहा गया कि आयोग ने गत 18 सितंबर को नई भर्ती निकाल कर यथा-समय सिलेबस जारी करने की बात कहीं। इसके बावजूद आयोग ने अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया, जबकि 7 दिसंबर से भर्ती परीक्षा आरंभ हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थी इतने कम दिनों में परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे। याचिका में कहा गया कि आयोग ने पूर्व की कई भर्तियों में भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय बढ़ाया है। ऐसे में इस भर्ती की परीक्षा को स्थगित किया जाए और सिलेबस भी जारी किया जाए। वहीं आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि दिसंबर, 2024 की भर्ती के बाद सिलेबस जारी किया गया था। नई भर्ती में उसी सिलेबस को रखा गया है। ऐसे में नई भर्ती निकालने के बाद पुराने सिलेबस को अपलोड किया गया है। अभ्यर्थियों को किसी तरह का भ्रम ना हो, इसलिए उसे जारी करने की तारीख पुरानी वाली ही है, लेकिन उसे अपलोड नए भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद किया गया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 10:11:22 +0530</pubDate>
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