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                <title>VB-G RAM G - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>विकसित भारत जी राम जी के नए कानून से मिलेगा गरीब-किसानों को सीधा लाभ, कांग्रेस का प्रचार भ्रामक : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा</title>
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                        <![CDATA[मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के नए 'विकसित भारत - जी राम जी' (VB-G RAM G) कानून की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कानून मनरेगा को अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाएगा, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का कायाकल्प होगा।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/developed-india-poor-farmers-will-get-direct-benefit-from-ram/article-138772"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/cs.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई और गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा। यह कानून ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत के रोडमैप से जोड़ेगा और राजस्थान को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा।</p>
<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। इसमें जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत मंशा के चलते मनरेगा के तहत किए गए अधिकांश कार्य गांवों की समग्र विकास योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इनमें अस्थायी सड़कों, अधूरी जल संरचनाओं और बिना योजना के मिट्टी के कार्य करवाए जाते थे जिनकी कोई दीर्घकालिक उपयोगिता नहीं थी।</p>
<p>उन्होंने कहा कि मनरेगा में फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी, मनगढ़ंत हाजिरी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की जांच पड़ताल के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता बनकर रह गई। प्रशासनिक व्यय की सीमा मात्र 6 प्रतिशत होने से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता था। वहीं, बेरोजगारी भत्ता तथा देरी से भुगतान पर मुआवजे जैसे प्रावधान कागजों तक सीमित रह गए थे।</p>
<p> शर्मा ने कहा कि नए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 में इन सभी कमियों को दूर किया गया है। अब सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर एक-दूसरे के पूरक हैं। कई छोटे किसान खेती भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। खेती के दिनों में श्रमिकों को अतिरिक्त लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सरकारों को इस कानून में 60 दिनों का कार्य विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है। </p>
<p>उन्होंने कहा कि योजना के तहत जल संसाधन, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन से जुड़े ठोस व टिकाऊ कार्य कराए जाएंगे। जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर छह माह में डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही, निश्चित समय-सीमा वाली डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली और जिला लोकपाल की व्यवस्था भी की गई है।</p>
<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह करना अनिवार्य होगा और दो सप्ताह से अधिक देरी होने पर स्वतः मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है, ताकि पर्याप्त स्टाफ, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके।</p>
<p>उन्होंने कहा कि टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल पर आधारित वीबी-जी राम जी अधिनियम में हर वर्ष के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया जाएगा। मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। इसमें राज्यों को कुल 17 हजार करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त आवंटन होने की उम्मीद है।</p>
<p>शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस ऐतिहासिक सुधार को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है जबकि यह सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिसमें राज्यों की 40 प्रतिशत भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से काम कम होने का भ्रम फैलाया जा रहा है जबकि सच्चाई यह है कि नए कानून से अब सुनियोजित ढंग से गांवों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से कार्य करवाए जाएंगे। पीएम गतिशक्ति से जुड़कर गांवों में पानी, स्थायी सड़कें और आवश्यक बुनियादी ढांचे के कार्य भी होंगे।</p>
<p>उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रामक और दुष्प्रचारपूर्ण आरोपों को बेनकाब करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही, प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा जनहित में लाए गए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 की खूबियों को जनता तक पहुंचाना होगा।</p>]]>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 17:04:05 +0530</pubDate>
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                <title>क्या बंद हो जाएगा &quot;मनरेगा&quot;? संसद में नया बिल पेश करेगी सरकार, अब सिर्फ इतने दिन मिलेगी रोजगार की गारंटी</title>
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                        <![CDATA[ केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह एक नया कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक, इसको लेकर सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े इस नए ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/will-mnrega-be-closed-will-the-government-present-a-new/article-135999"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/menerga.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह एक नया कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक, इसको लेकर सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े इस नए विधेयक का मसौदा लोकसभा सांसदों में बांटना शुरू कर दिया है। प्रस्तावित विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 रखा गया है, जिसे संक्षेप में VB-G RAM G कहा जाएगा।</p>
<p><strong>ग्रामीण विकास के नए ढांचे की पहल</strong></p>
<p>इस नए विधेयक को लेकर सरकार का दावा है कि, यह नया विधेयक ग्रामीण रोजगार और आजीविका को एक व्यापक और आधुनिक ढांचे में समाहित करेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार तक सीमित न रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और आजीविका के स्थायी साधन उपलब्ध कराना है। माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद मनरेगा की मौजूदा संरचना को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।</p>
<p><strong>125 दिनों की रोजगार गारंटी</strong></p>
<p>बताया जा रहा है कि प्रस्तावित विधेयक के तहत हर ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अब 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी दी जाएगी। यह मौजूदा मनरेगा में मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार से अधिक है। रोजगार की यह गारंटी उन परिवारों को मिलेगी, जिनमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही गांव से पलायन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।</p>
<p><strong>समय पर भुगतान और भत्ते का प्रावधान</strong></p>
<p>केंद्र सरकार ने बताया है कि नए विधेयक में मजदूरी भुगतान को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, काम पूरा होने के 7 से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा। यदि तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को और मजबूत किया जाएगा, ताकि मजदूरों को समय पर उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके।</p>
<p><strong>लोकसभा में जल्द चर्चा की संभावना</strong></p>
<p>सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक को जल्द ही लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। इसे सरकार की ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत 2047 तक देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। बिल के संसद में पेश होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 15 से 19 दिसंबर के बीच लोकसभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इससे संकेत मिलते हैं कि सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।</p>]]>
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                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:12:56 +0530</pubDate>
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