<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://dainiknavajyoti.com/railway-rules/tag-63273" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator</generator>
                <title>railway rules - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
                <link>https://dainiknavajyoti.com/tag/63273/rss</link>
                <description>railway rules RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>यात्रिगण कृपया ध्यान दें! ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड, जानें क्या कहता है IRCTC का नियम ?</title>
                                    <description><![CDATA[ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होने पर यात्री 100% रिफंड पा सकते हैं। ई-टिकट धारकों को TDR फाइल करना होगा, जबकि काउंटर टिकट स्टेशन पर सरेंडर कर पूरा पैसा वापस मिलेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/passengers-please-note-that-if-the-train-is-late-you/article-143449"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/1200-x-600-px)16.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम लागू करता है, जिसमें ट्रेन के देरी से चलने पर पूरा टिकट रिफंड मिल सकता है। अगर आपकी ट्रेन अपने बोर्डिंग स्टेशन से निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे अधिक लेट हो रही है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल सकता है। कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं कटता, चाहे टिकट कन्फर्म हो, RAC हो या वेटलिस्टेड। यह नियम IRCTC की आधिकारिक रिफंड पॉलिसी का हिस्सा है, जो यात्रियों को अनावश्यक नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। यह सुविधा केवल तभी लागू होती है जब यात्री सफर नहीं करता। अगर आप ट्रेन में चढ़ गए हैं, तो रिफंड नहीं मिलेगा। टाटकल टिकट के लिए भी यही नियम लागू है-कन्फर्म टाटकल टिकट पर सामान्य कैंसिलेशन में रिफंड नहीं मिलता, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा देरी पर फुल रिफंड संभव है।</p>
<p><strong>रिफंड के लिए पात्रता की शर्तें</strong></p>
<p>रेलवे नियमों के अनुसार, यदि आपकी ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन से 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही है, तो आप टिकट कैंसिल कराकर 100% रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम Confirmed, RAC और Waiting List तीनों प्रकार के टिकटों पर समान रूप से लागू होता है। ध्यान रहे कि यदि यात्री ट्रेन के लेट होने के बावजूद उसमें सफर करता है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।</p>
<p><strong>कैसे करें रिफंड क्लेम? (ऑनलाइन और ऑफलाइन)</strong></p>
<p>ई-टिकट (Online Ticket): अगर आपने IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक किया है, तो आपको ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा। TDR फाइल करते समय 'Train Late More Than Three Hours' का विकल्प चुनें। रिफंड का पैसा 3 से 7 वर्किंग डेज में आपके मूल बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा।</p>
<p>काउंटर टिकट (Window Ticket): यदि टिकट रेलवे काउंटर से लिया गया है, तो यात्री को संबंधित स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर अपना टिकट सरेंडर करना होगा। वहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नकद रिफंड मिल जाता है।</p>
<p><strong>जरूरी सावधानी</strong></p>
<p>यात्री इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ट्रेन के रवाना होने के बाद टिकट कैंसिल करने या टीडीआर फाइल करने पर रिफंड नहीं मिलता है। साथ ही, चार्ट तैयार होने के बाद ऑनलाइन टिकट कैंसिल नहीं होते, इसलिए टीडीआर फाइल करना ही एकमात्र विकल्प बचता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/business/passengers-please-note-that-if-the-train-is-late-you/article-143449</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/business/passengers-please-note-that-if-the-train-is-late-you/article-143449</guid>
                <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:26:42 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2026-02/1200-x-600-px%2916.png"                         length="1017254"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रेलयात्री कृपया ध्यान दें...लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा एलान, ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा इतना शुल्क, जानें पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा। सेकंड क्लास में 35 किलो, स्लीपर में 40 किलो तक सामान मुफ्त रहेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/railway-passengers-please-pay-attention-to-the-big-announcement-of/article-136312"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/ashwini-vaishnav.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। 17 दिसंबर को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ट्रेन यात्रा से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि अब ट्रेन में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।ब बता दें कि यह जानकारी सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल के लिखित जवाब में दी गई। इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव   ने बताया कि वर्तमान में रेलवे द्वारा विभिन्न श्रेणियों के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लगेज की अधिकतम सीमा पहले से तय है। तय सीमा तक का सामान बिना किसी शुल्क के ले जाया जा सकता है, लेकिन उससे अधिक वजन होने पर शुल्क देना अनिवार्य होगा।</p>
<p>रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, अब से सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 35 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। अगर यात्री को उससे अधिक भार का सामान ले जाना है तो उसके लिए पैसे देने होंगे। इसके आगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यात्रियों को अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त सामान की सीमा 40 किलोग्राम तय की गई है। इस श्रेणी में अधिकतम 80 किलोग्राम तक सामान यात्रियों के द्वारा ले जाया जा सकता है अगर इससे अधिक किलोग्राम भार का सामान ले जाना है तो इसके लिए अतिरिक्त पैसे खर्च ​करने होंगे।</p>
<p>वहीं, एसी थ्री टियर और चेयर कार में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अधिकतम 40 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है और यही उनकी अंतिम सीमा मानी जाएगी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/leads/railway-passengers-please-pay-attention-to-the-big-announcement-of/article-136312</link>
                <guid>https://dainiknavajyoti.com/leads/railway-passengers-please-pay-attention-to-the-big-announcement-of/article-136312</guid>
                <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 19:16:07 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://dainiknavajyoti.com/media/2025-12/ashwini-vaishnav.png"                         length="500070"                         type="image/png"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        