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                <title>PMLA Case - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर ED का शिकंजा: 581.65 करोड़ रुपये की 31 संपत्तियां जब्त, तलाशी के बाद कार्रवाई का आदेश</title>
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                        <![CDATA[प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस होम फाइनेंस मामले में ₹581.65 करोड़ की 31 संपत्तियां कुर्क । फेमा और पीएमएलए के तहत हुई इस कार्रवाई से समूह की कुल जब्त संपत्ति ₹16,310 करोड़ । जांच में बैंकों से जुटाए गए ₹11,000 करोड़ के सार्वजनिक धन के गबन और फर्जी संस्थाओं में हेराफेरी का खुलासा।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/eds-noose-on-anil-ambanis-reliance-group-31-properties-worth/article-146350"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/anil-ambani-and-ed.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से संबंधित मामलों में 581.65 करोड़ रुपये मूल्य की 31 अचल संपत्तियां जब्त की है। ईडी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित जमीन हैं। यह कुर्की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत रिलायंस पावर लिमिटेड के मामले में छह मार्च, 2026 को की गई तलाशी कार्रवाई के बाद की गई है।</p>
<p>गौरतलब है कि, ईडी ने इससे पहले आरसीएफएल/आरएचएफएल और रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में 15,729 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं। नवीनतम कार्रवाई के साथ, रिलायंस अनिल अंबानी समूह से संबंधित कुल जब्त की गई संपत्तियां 16,310 करोड़ रुपये हो चुकी हैं। इसके अलावा, पीएमएलए और फेमा के तहत तलाशी अभियानों के दौरान, सावधि जमा, म्यूचुअल फंड और नकदी के रूप में 2.48 करोड़ रुपये की संपत्ति को संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत फ्रीज या जब्त किया गया। ईडी ने फेमा की धारा 37ए के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 13 बैंक खातों में जमा 77.86 करोड़ रुपये की राशि भी जब्त की।</p>
<p>ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और धारा 13(1)(डी) के तहत आरसीएफएल और आरएचएफएल के विरुद्ध दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। ये एफआईआर यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थीं।<br />ईडी की जांच से पता चला कि आरएचएफएल और आरसीएफएल ने कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक धन जुटाया था, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गई।</p>
<p>एजेंसी के अनुसार, आरएचएफएल और आरसीएफएल द्वारा जुटाए गए धन को कथित रूप से रिलायंस समूह की विभिन्न कंपनियों जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस कैपिटल में स्थानांतरित किया गया था। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि रिलायंस अनिल अंबानी समूह द्वारा नियंत्रित एवं प्रबंधित बड़ी संख्या में फर्जी या दिखावटी संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक धन का गबन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति नगण्य थी और इनका कोई वास्तविक व्यावसायिक संचालन नहीं था। जांच से समूह के प्रवर्तकों और प्रमुख व्यक्तियों की गलत मंशा का संकेत मिला।</p>
<p>एजेंसी ने कहा कि उसने सार्वजनिक धन की हेराफेरी के लिए विभिन्न संस्थाओं और समूह के सदस्यों के माध्यम से कथित रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली की भी पहचान कर ली है। 11 मार्च, 2026 के अंतरिम कुर्की आदेश के माध्यम से जब्त की गई संपत्तियां अपराध से प्राप्त आय के मूल्य को दर्शाती हैं। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "ईडी वित्तीय अपराधों के अपराधियों के पीछे सक्रियता से लगी हुई है और अपराध की आय को उनके सही हकदारों को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।" मामले में आगे की जांच जारी है।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:23:43 +0530</pubDate>
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                <title>ईडी की बड़ी कार्रवाई, ब्रिटेन में रह रहे इस्लामी उपदेशक मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज</title>
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                        <![CDATA[प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ब्रिटेन में रह रहे मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। उन पर फर्जी तरीके से सरकारी वेतन लेने, ₹30 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने और पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों से संबंधों का आरोप है।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/big-action-by-ed-case-of-fraud-registered-against-islamic/article-137266"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-12/shamsul-huda-khan.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटेन में रह रहे इस्लामी उपदेशक मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज कर धन शोधन निवारण  अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू कर दी है। ईडी की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (यूपी एटीएस) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, शम्सुल हुदा खान को 1984 में एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2013 में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की।         </p>
<p>हालांकि, आरोप है कि भारतीय नागरिक न होते हुए और सक्रिय रूप से शिक्षण कार्य न करते हुए भी, विदेश में रहते हुए उन्होंने 2013 से 2017 तक वेतन लेना जारी रखा। पिछले दो दशकों में उन्होंने कथित तौर पर कई विदेशी देशों की यात्रा की। इसके साथ ही आरोप है कि भारत में 7-8 बैंक में रखे गए खातों के माध्यम से उन्हें करोड़ों रुपये की बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। यह भी पता चला है कि उन्होंने एक दर्जन से अधिक अचल संपत्तियां अर्जित की हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 30 करोड़ रुपये से अधिक है।</p>
<p>शम्सुल हुदा खान पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और धार्मिक शिक्षा की आड़ में अवैध रूप से धन जुटाने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार, आजमगढ़ के मूल निवासी, उन्होंने कथित तौर पर अपने गैर सरकारी संगठन, राजा फाउंडेशन, और अपने निजी बैंक खातों के माध्यम से विभिन्न मदरसों को धनराशि पहुंचाई।</p>
<p>उन्होंने आजमगढ़ और संत कबीर नगर में दो मदरसे स्थापित किए थे, जिनका पंजीकरण बाद में संबंधित अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था। जांच एजेंसियों ने बताया है कि ब्रिटेन स्थित कट्टरपंथी संगठनों से उनके संबंधों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, और वहां के चरमपंथी संगठनों से उनके कथित संपर्कों की जांच की जा रही है। माना जाता है कि वह पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावत-ए-इस्लामी के सदस्य हैं। ईडी वर्तमान में चल रही जांच के तहत आरोपी के वित्तीय नेटवर्क, विदेशी संबंधों और संपत्तियों की जांच कर रही है।</p>]]>
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                <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 12:06:03 +0530</pubDate>
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