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                <title>notification - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला : सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पर प्रतिबंध, जानें उल्लघंन पर कितनी होगी सजा ?</title>
                                    <description><![CDATA[पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार, केवल 14 वर्ष से अधिक आयु के "अनुपयुक्त" पशुओं का वध ही प्रमाणित बूचड़खानों में संभव होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-decision-of-shubhendu-government-ban-on-slaughter-of-animals/article-153769"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/west-bengal-(2).png" alt=""></a><br /><p>कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के चार दिन बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को पूरे राज्य में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के 6 अगस्त, 2018 के फैसले और 8 जून, 2022 को जारी संबंधित सरकारी दिशानिर्देश के अनुसार जारी की गई है।</p>
<p>यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब आरोप लगे थे कि एक विशेष समुदाय सड़क पर पशुओं का वध कर रहा था, जिससे आस-पड़ोस में रहने वाले अन्य लोगों को असुविधा हो रही थी। आठ सूत्रीय निर्देश में, राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी वैध बूचड़खानों को पशु वध संबंधी कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अधिसूचना के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को बैल, बछड़े, गाय, बछड़े, नर और मादा भैंस, भैंस के बच्चे और बधिया भैंस सहित किसी भी पशु का वध करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि पशु को वध के लिए उपयुक्त घोषित करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए।</p>
<p>अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे प्रमाण पत्र नगरपालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से जारी किए जा सकते हैं। प्रमाण पत्र तब जारी किया जा सकता है जब अधिकारी लिखित रूप से संतुष्ट हों कि पशु 14 वर्ष से अधिक आयु का है और प्रजनन या काम के लिए उपयुक्त नहीं है, या आयु, चोट, विकृति या बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया है।</p>
<p>इसमें आगे कहा गया है कि यदि ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति अस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन पशुओं के लिए वध प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनका वध केवल नगर निगम के वधशालाओं या स्थानीय प्रशासन द्वारा नामित वधशालाओं में ही किया जा सकता है। ऐसे पशुओं का खुले सार्वजनिक स्थानों पर वध करना सख्त वर्जित है।</p>
<p>अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नगर निगम अध्यक्षों, पंचायत समिति अध्यक्षों, सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों या उनके द्वारा कानून के प्रवर्तन के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के तहत किए गए निरीक्षणों में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि 1950 के अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गंभीर प्रकृति का माना जाएगा। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि इस मामले से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णय सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 14 May 2026 13:23:33 +0530</pubDate>
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                <title>दिल्ली के स्कूलों में तेज गर्मी को लेकर मानवीय पहल : अब बच्चों को पीने की पानी की याद दिलाने के लिए बजेगी घंटी, हर 45-60 मिनट बाद मिलेगा हाइड्रेशन ब्रेक</title>
                                    <description><![CDATA[भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूलों में प्रार्थना सभा और आउटडोर गतिविधियों पर रोक रहेगी। बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए हर घंटे "वॉटर बेल" बजेगी। सभी स्कूलों को सुरक्षा मानकों का पालन कर 2 मई 2026 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/humanitarian-initiative-regarding-extreme-heat-in-delhi-schools-now-bell/article-151805"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/delhi-school.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। राजधानी में तेज़ होती गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके तहत स्कूलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है।</p>
<p>नए आदेश के अनुसार, खुले मैदान में होने वाली प्रार्थना सभाओं और कक्षाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यदि सभा आयोजित करना जरूरी हो, तो उसे कम समय के लिए और छायादार या भवन के भीतर ही किया जाएगा। विद्यार्थियों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए “पानी की घंटी” व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने की याद दिलाई जाएगी। साथ ही स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।</p>
<p>भीषण गर्मी को देखते हुए सभी आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनने और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में हीटवेव और हीट स्ट्रोक के लक्षणों पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित होंगे। जरूरत पड़ने पर तुरंत प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। हर स्कूल में एक नोडल शिक्षक नियुक्त किया जाएगा और 2 मई 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:59:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका : राज्यसभा सभापति ने दी आप से अलग हुए सात सदस्यों को भाजपा में विलय की मान्यता, राज्यसभा में सांसदों की संख्या 113 हुई</title>
                                    <description><![CDATA[आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए राघव चड्ढा अब राज्यसभा में भाजपा के सदस्य बन गए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे उच्च सदन में भाजपा की सदस्य संख्या 113 पहुंच गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चड्ढा का स्वागत करते हुए इसे एक स्वाभाविक बदलाव बताया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/big-blow-to-aam-aadmi-party-rajya-sabha-chairman-gave/article-151800"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/raghav.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि भाजपा में शामिल होने वाले राघव चड्ढा को पार्टी से बड़ा इनाम मिला है। दरअसल, राज्यसभा में उनको भाजपा पार्टी में शामिल होने की मंजूरी मिल चुकी है। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "ये स्वाभाविक था। उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसको लेकर राज्यसभा सचिवालय से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। </p>
<p>राज्यसभा सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी सदन में विभिन्न दलों की सदस्य सूची में आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा करने वाले सदस्यों के नाम भाजपा की सूची में आ गए हैं और पार्टी की सदस्य संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी से निर्वाचित सदस्य राघव चड्ढा, डॉ संदीप कुमार पाठक और डॉ अशोक कुमार मित्तल ने गत 24 अप्रैल को राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन कर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी।</p>
<p>इन सदस्यों में उपरोक्त तीन के अलावा क्रिकेटर हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से आज जारी सूची के अनुसार इन सदस्यों को 24 अप्रैल से ही भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इस सूची में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर तीन हो गई है। सदन में अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के अलावा दो सदस्य  नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह के नाम हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उप नेता पद से हटा दिया था। उसी के बाद से पार्टी में समस्या उत्पन्न हुई है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:48:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव : मतदान से 48 घंटे पहले बाइक रैलियों पर प्रतिबंध, आयोग मतदाताओं को डराने-धमकाने की किसी भी कोशिश को नहीं करेगा बर्दाश्त </title>
                                    <description><![CDATA[पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बाइक रैलियों पर रोक लगा दी है। मतदान से 48 घंटे पहले रात में मोटरसाइकिलों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और पिलियन राइडिंग पर भी पाबंदी होगी। इसका उद्देश्य मतदाताओं को डराने-धमकाने की गतिविधियों को रोकना और शांति व्यवस्था बनाए रखना है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/ban-on-bike-rallies-48-hours-before-west-bengal-assembly/article-151172"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/election-commission.png" alt=""></a><br /><p>कोलकाता। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने मोटरसाइकिल के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाये हैं। आयोग द्वारा 20 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की बाइक रैली की अनुमति नहीं होगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार, यह देखा गया है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक दल बाइक रैलियां निकालते हैं, जिनके जरिए कई मामलों में मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जाती है। एक चुनाव अधिकारी ने कहा, “आयोग मतदाताओं को डराने-धमकाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए बाइक रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।”</p>
<p>इसके अलावा, इस अवधि में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक मोटरसाइकिलों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, सिवाय आपात स्थितियों जैसे चिकित्सा या जरूरी पारिवारिक कारणों के। सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच भी पिलियन राइडिंग (पीछे बैठकर सफर) पर रोक रहेगी, हालांकि चिकित्सा आपात स्थिति या आवश्यक कार्य जैसे स्कूल बच्चों को ले जाने की स्थिति में छूट दी जा सकती है। मतदान के दिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक सीमित छूट दी जाएगी, जिसमें परिवार के सदस्यों को मतदान और आवश्यक कार्यों के लिए दोपहिया वाहन पर यात्रा की अनुमति होगी। अधिकारियों को इन निर्देशों का व्यापक प्रचार करने और जिला पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। यह कदम मतदान से पहले के 48 घंटे के मौन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की डराने-धमकाने की गतिविधियों, अवैध जुटान और चुनाव प्रक्रिया में बाधा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:07:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>एक साल बाद हटा मणिपुर से राष्ट्रपति शासन, केंद्र सरकार ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, कब होगा शपथ ग्रहण समारोह</title>
                                    <description><![CDATA[केंद्र सरकार ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह फैसला चार फरवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/presidents-rule-removed-from-manipur-after-one-year-central-government/article-141950"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(12)3.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केन्द्र ने बुधवार को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की। यह निर्णय तत्काल प्रभावी हो गया है। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। </p>
<p>गृह मंत्रालय की बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया है। यह फैसला चार फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:35:11 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक खरीद नियमों में किया संशोधन, ई-ग्रास व एफडीआर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव</title>
                                    <description><![CDATA[वित्त विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी की। सातवां संशोधन नियम, 2025 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rajasthan-government-amended-public-procurement-rules-major-changes-in-e-grass/article-132742"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-11/5555.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। वित्त विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है। इस संबंध में सोमवार को राजपत्र (गजट) में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार ‘राजस्थान पारदर्शिता इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सातवां संशोधन) नियम, 2025’ तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।</p>
<p>संशोधन के तहत नियम 42(6) में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक निविदा प्रक्रिया में ई-ग्रास या अनुसूचित बैंक के एफडीआर के माध्यम से जमा की गई धनराशि बोलीदाता द्वारा अग्रिम रूप से जमा मानी जाती थी। लेकिन नए संशोधन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि प्रोक्योरिंग एंटिटी को एफडीआर स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि बोलीदाता ने बैंक को पूर्व-भुगतान या समय से पहले भुगतान की अनुमति दी है।</p>
<p>इसके साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एफडीआर पर भुगतान या समयपूर्व भुगतान के लिए अब बोलीदाता की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से जारी की गई है, जिस पर संयुक्त शासन सचिव मनीष माथुर ने हस्ताक्षर किए। नए प्रावधानों से सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:11:17 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रदेश में कोचिंग सेंटर नियंत्रण कानून प्रभावी : विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी, 100 से ज्यादा छात्रों पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य</title>
                                    <description><![CDATA[ परिजनों से नियमित संवाद की व्यवस्थाएं संस्थान की ओर से हो सकेंगी। इस कानून से कोचिंग सेंटर की ओर से मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगेगा। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/registration-on-more-than-100-students-is-mandatory-on-notification/article-128109"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-09/6622-copy41.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान में कोचिंग सेंटर नियंत्रण कानून प्रभावी हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के साथ ही राज्यपाल ने मत्स्य क्षेत्र संशोधन कानून को भी मंजूरी दे दी। इन दोनों कानूनों को राजस्थान विधानसभा ने ध्वनि मत से पारित किया था। अब प्रदेश में 100 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। यानी कि जिस संस्था में 100 छात्र होंगे, उसे कोचिंग माना जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेन्टर नियंत्रण और विनियमन विधेयक, 2025 तीन सितंबर को विधानसभा में पारित किया गया था। इस कानून के तहत उन सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिनमें सौ या इससे अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नियमों के उल्लंघन करने पर पहली बार में 50 हजार और दूसरी बार में दो लाख रुपए जुर्माना होगा। इसके बाद भी अगर नियमों की अवहेलना की जाती है, तो कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को तनाव रहित अध्ययन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और तनाव प्रबंधन के सेशन कराए जाएंगे। परिजनों से नियमित संवाद की व्यवस्थाएं संस्थान की ओर से हो सकेंगी। इस कानून से कोचिंग सेंटर की ओर से मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगेगा। </p>
<p><strong>मॉनिटरिंग और नियमों की पालना जरूरी </strong><br />अब राज्य सरकार कोचिंगों पर मॉनिटरिंग और नियमों की पालना कराने के लिए जल्द ही राज्य स्तरीय कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन करेगी। जिला स्तर पर छात्रों की समस्या निवारण के लिए 24 घंटे संचालित होने वाले कॉल सेंटर भी बनाए जाएंगे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समितियां भी बनाई जाएगी। कोचिंग में किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक काम नहीं कर सकेंगे। </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 28 Sep 2025 10:27:29 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>निकम, श्रृंगला सहित 4 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत, अधिसूचना जारी </title>
                                    <description><![CDATA[राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न क्षेत्रों की 4 विशिष्ट हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/4-members-including-nikam-shringla-issued-notification-nominated-for-rajya/article-120363"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2025-07/news-(1)16.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न क्षेत्रों की 4 विशिष्ट हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, जिनमें जाने माने उज्ज्वल देवराव निकम,पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सी. सदानंदन और इतिहासकार तथा शिक्षाविद् मीनाक्षी जैन शामिल हैं।</p>
<p>गृह मंत्रालय ने देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उप-खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोनीत सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए चार सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं और उनकी कूटनीति तथा रणनीतिक मामलों में विशेष पहचान है। देश की विदेश नीति से संबंधित विभिन्न मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 13 Jul 2025 16:54:43 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>Career Advancement योजना का नोटिफिकेशन जारी</title>
                                    <description><![CDATA[अब जो शिक्षक 31 दिसंबर 2024 तक पात्रता पूर्ण करते हैं, वे कॅरिअर एडवांसमेंट योजना के लिए रेगुलेशन-2010 का विकल्प चुन सकते हैं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/notification-of-career-advancement-scheme-released/article-80892"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-06/ugc-logo.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। देशभर के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कॅरिअर एडवांसमेंट योजना को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॅरिअर एडवांसमेंट योजना के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2010 की प्रयोज्यता को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है।</p>
<p>ऐसे में अब जो शिक्षक 31 दिसंबर 2024 तक पात्रता पूर्ण करते हैं, वे कॅरिअर एडवांसमेंट योजना के लिए रेगुलेशन-2010 का विकल्प चुन सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत रूप से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।</p>
<p><strong>यह था विकल्प, जो संभव नहीं </strong><br />उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कॅरिअर एडवांसमेंट योजना के संबंध में यूजीसी रेगुलेशन-2018 में पात्रता पूर्ण करने पर तीन वर्ष अर्थात जुलाई 2021 तक पुराने रेगुलेशन में प्रोन्नति लेने का विकल्प था। लेकिन इस रेगुलेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएच.डी. की अनिवार्यता तथा अन्य प्रावधान, विकल्प के लिए दी गई, अवधि में पूर्ण करना संभव नहीं था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 09:44:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>16वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी</title>
                                    <description><![CDATA[ भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में 16वीं विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/notification-issued-for-formation-of-16th-assembly/article-63443"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-12/rajasthan-assembly1.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में 16वीं विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना का प्रकाशन चार दिसम्बर 2023 के राजस्थान राज.पत्र के विशेषांक में कर दिया गया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:28:44 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>अब उप-राष्ट्रपति चुनाव की बारी अधिसूचना जारी, छह अगस्त को मतदान</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र 19 जुलाई तक दाखिल किये जा सकेंगे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/notification-for-the-vice-presidential-election-issued--voting-on-august-6/article-13667"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-07/vice--presidential.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र 19 जुलाई तक दाखिल किये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो छह अगस्त को मतदान कराया जायेगा। उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/bharat/notification-for-the-vice-presidential-election-issued--voting-on-august-6/article-13667</link>
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                <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 16:33:22 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>अग्निपथ भर्ती योजना की अधिसूचना जारी</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना के देशव्यापी विरोध के बीच सेना ने आज इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/agneepath-recruitment-scheme-notification-released/article-12678"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-06/153.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना के देशव्यापी विरोध के बीच सेना ने आज इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। <br /><br />यह अधिसूचना सोमवार को सेना की वेबसाइट पर जारी की गयी है और इसमें अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों तथा भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार जनरल ड्यूटी , टेक्निकल , कर्लक, स्टोर कीपर और ट्रेडमेन आदि की भर्ती प्रक्रिया आगामी जुलाई से शुरू हो जायेगी।   <br /><br />सेना की योजना है कि आगामी अगस्त के पहले पखवाड़े में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पहली भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इसके बाद उम्मीदवारों का शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण के बाद उनकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। सेना में अग्निवीरों की भर्ती दो चरण में की जाएगी। पहले चरण में आगामी दिसंबर के पहले सप्ताह में 25000 तथा अगले वर्ष 23 फरवरी तक दूसरे चरण में 21000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।  नौसेना और वायु  सेना की ओर से भी इसी सप्ताह अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जायेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 18:56:40 +0530</pubDate>
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