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                <title> Irrigation Project - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description> Irrigation Project RSS Feed</description>
                
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                <title>डग तहसील में किशन नगर लघु सिंचाई परियोजना को मिलेगी गति, 64 हेक्टेयर से अधिक भूमि होगी अवाप्त</title>
                                    <description><![CDATA[झालावाड़ की डग तहसील में किशन नगर लघु सिंचाई परियोजना को गति देने की तैयारी। इसके तहत किशन नगर, चंद्रपुरा और उमरिया गांवों की करीब 64.3453 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसमें बांध का बोरो एरिया और डूब क्षेत्र शामिल। भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य तेज होने की संभावना। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/kishan-nagar-minor-irrigation-project-will-get-momentum-in-dag/article-164360"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-09/dams.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। झालावाड़ जिले की डग तहसील में किशन नगर लघु सिंचाई परियोजना को गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। परियोजना के तहत बांध के बोरो एरिया और डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए डग तहसील के तीन गांवों में भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया प्रस्तावित है। परियोजना के तहत किशन नगर, चंद्रपुरा और उमरिया गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। तीनों गांवों में कुल करीब 64.3453 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जानी है। इसमें बांध निर्माण के लिए आवश्यक बोरो एरिया के साथ-साथ डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन भी शामिल होगी।</p>
<p>भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। लघु सिंचाई परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में जल संग्रहण और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना है। परियोजना के पूरा होने से आसपास के कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रशासन की ओर से संबंधित गांवों में भूमि का चिन्हांकन और अवाप्ति से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भूमि अधिग्रहण के बाद परियोजना के आगामी निर्माण कार्यों में तेजी आने की संभावना है।</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:10:58 +0530</pubDate>
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                <title>बकाया आबियाना नहीं चुकाने वाले किसानों को मिलेगी सख्त चेतावनी, सिंचाई सुविधा होगी बंद</title>
                                    <description><![CDATA[जल संसाधन विभाग ने बकाया आबियाना जमा नहीं करवाने वाले काश्तकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने निर्धारित समय तक अपना बकाया आबियाना जमा नहीं कराया, उन्हें सिंचाई सुविधा से वंचित किया जाएगा। इससे आगामी फसली मौसम में ऐसे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/farmers-who-do-not-pay-the-dues-will-get-a/article-139800"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/1200-x-600-px)-(1200-x-600-px)-(2)26.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जल संसाधन विभाग ने बकाया आबियाना (सिंचाई शुल्क) जमा नहीं करवाने वाले काश्तकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने निर्धारित समय तक अपना बकाया आबियाना जमा नहीं कराया, उन्हें सिंचाई सुविधा से वंचित किया जाएगा। इससे आगामी फसली मौसम में ऐसे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विभाग के सहायक अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन काश्तकारों का आबियाना बकाया है, वे शीघ्र ही संबंधित जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष या अपने क्षेत्र के पटवारी के माध्यम से आबियाना जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त कर लें।</p>
<p>उन्होंने कहा कि जिन काश्तकारों पर दो या उससे अधिक किस्तों का आबियाना बकाया है और यदि वह समय रहते जमा नहीं कराया गया, तो राजस्थान सिंचाई अधिनियम 1955 के नियम 10 (ई) के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त श्रीगंगानगर की पूर्व अनुमति से ऐसे काश्तकारों की भूमि को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय रहते बकाया राशि जमा कराएं। सहायक अभियंता ने यह भी बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल उपयोक्ता संगम मुख्यालयों पर सिंचाई कर वसूली के लिए विशेष शिविर आरंभ किए गए हैं, ताकि किसान आसानी से अपना आबियाना जमा कर सकें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:40:20 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी, परवन सिंचाई परियोजना को मिली रफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[जल संसाधन विभाग ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना के महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की है। बांध स्थल पर एप्रोच रोड, कंट्रोल रूम, सुरक्षा दीवार व अन्य सुविधाओं हेतु भूमि अधिग्रहण होगा। यह कार्रवाई 2013 के भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-19 के तहत की जाएगी। नक्शों का निरीक्षण झालावाड़ स्थित संबंधित कार्यालयों में किया जा सकेगा।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/notification-issued-for-land-acquisition-for-parvan-major-irrigation-project/article-138468"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/1200-x-600-px)-(1200-x-600-px)-(2)13.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। जल संसाधन विभाग ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए भूमि अवाप्ति की घोषणा जारी की है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परियोजना के बांध स्थल पर एप्रोच रोड, कंट्रोल रूम, बांध की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के निर्माण हेतु संबंधित भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह भूमि राज्य सरकार के व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त की जाएगी।</p>
<p>घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के तहत जारी की गई है। इससे जुड़े सभी हितकारियों के लिए यह अधिसूचना प्रभावी होगी। भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत, झालावाड़ को अधिग्रहण की समस्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।</p>
<p>भूमि से संबंधित नक्शों का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत, झालावाड़ तथा अधिशासी अभियंता, जल संसाधन परवन परियोजना खंड तृतीय, झालावाड़ के कार्यालय में किया जा सकेगा। अधिसूचना के प्रकाशन के लिए इसे असाधारण राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित किया जाएगा।</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:44:19 +0530</pubDate>
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