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                <title>Judicial Hearing - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Judicial Hearing RSS Feed</description>
                
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                <title>लैंड फॉर जॉब केस : उच्चतम न्यायालय से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, निचली अदालत में पेश होने की छूट</title>
                                    <description><![CDATA[उच्चतम न्यायालय ने 'जमीन के बदले नौकरी' मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत में पेशी से व्यक्तिगत छूट दे दी है। न्यायालय CBI जांच की कानूनी वैधता और अनिवार्य मंजूरी की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह मामला 2004-2009 के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान हुई कथित ग्रुप-डी नियुक्तियों से जुड़ा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/land-for-job-case-big-blow-to-lalu-prasad-yadav/article-150209"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/lalu-yadav.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को 'जमीन के बदले नौकरी' मामले की कार्यवाही के दौरान निचली अदालत में पेश होने से छूट दे दी है। न्यायालय प्रसाद की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले को चुनौती दी गई है। इसमें सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य पूर्व मंजूरी के बिना कथित तौर पर नई पूछताछ और जांच शुरू करने के कदम को भी चुनौती दी गई है।</p>
<p>इससे पहले 24 मार्च को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने श्री यादव के उस तर्क को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व मंजूरी के अभाव में यह कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है। यह मामला 2004 से 2009 के बीच प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में की गई कथित 'ग्रुप डी' नियुक्तियों से संबंधित है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उम्मीदवारों को उन जमीन के टुकड़ों के बदले नियुक्त किया गया था जो लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर उपहार में दिए गए थे या स्थानांतरित किए गए थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:57:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>शराब घोटाला मामला: पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अन्य आरोपियों को शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत अब मुख्य याचिकाओं के साथ इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/liquor-scam-case-big-relief-for-former-minister-kawasi-lakhma/article-139697"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/kawadi-lakma.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा और करोड़ों रुपये के शराब घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों को सोमवार को अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि उनकी याचिकाओं को विस्तृत विचार के लिये मुख्य मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाये।</p>
<p>मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि उठाए गए मुद्दों की अंतिम सुनवाई के समय व्यापक रूप से जांच की जाएगी। राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने जल्द सुनवाई का विरोध किया और कहा कि जांच अभी भी जारी है। </p>
<p>उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में मंत्रियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है। महेश जेठमलानी ने दावा किया कि आरोपियों ने सरकारी खजाने को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। </p>
<p>मुख्य न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर रखे गये हलफनामे का जिक्र करते हुए इस आरोप पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता को कमीशन के तौर पर 64 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से 4.6 करोड़ रुपये कथित तौर पर पार्टी से संबंधित गतिविधियों के लिये और लगभग 10 करोड़ रुपये व्यक्तिगत संपत्ति के लिए इस्तेमाल किये गये थे। इसमें उनके और उनके बेटे के घर शामिल हैं। पीठ ने यह भी कहा कि सुश्री साहू सहित कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोप अधिक गंभीर बताये गये हैं। </p>
<p>याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कई आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं। उन्होंने बताया कि 1,100 से अधिक गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और छह आरोप पत्र दायर किये गये हैं। उन्होंने कार्यवाही के इस चरण में लगातार हिरासत में रखने के औचित्य पर सवाल उठाया। पीठ ने अंतरिम जमानत देते हुए आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि इस मामले में उच्चतम स्तर पर कथित संलिप्तता शामिल है। पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य मामलों पर उचित समय पर पूरी सुनवाई की जाएगी। </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 16:42:08 +0530</pubDate>
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                <title>सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती वाली याचिका पर  सुनवाई</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट आज जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। उनकी पत्नी द्वारा दायर इस याचिका में NSA के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/the-petition-challenging-sonam-wangchuks-detention-will-be-heard-in/article-138829"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/sonam-wangchuk.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती वाली याचिका पर बुधवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसके बाद आज गुरूवार 08 जनवरी 2026 को इस मामले में सुनवाई होगी।</p>
<p>अब देखना होगा कि क्या सोनम वांगचुक को जमानत मिलेगी या नहीं।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
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                <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:05:51 +0530</pubDate>
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