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                <title>Special Intensive Revision - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Special Intensive Revision RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: अंतिम मतदाता सूची सामने आने से पहले हो सकती है चुनावी तारीखों की घोषणा, मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक नाम कटे</title>
                                    <description><![CDATA[पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा अंतिम मतदाता सूची से पहले भी संभव। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, 28 फरवरी के बाद चरणों में प्रकाशित सूचियां भी मान्य होंगी। बूथ पुनर्गठन की संभावना कम। राज्य में पुराने 80,681 मतदान केंद्रों के साथ ही चुनाव कराए जा सकते हैं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/west-bengal-assembly-elections-election-dates-may-be-announced-before/article-144520"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/west-bengal-election.png" alt=""></a><br /><p>कोलकाता। चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि यदि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा अंतिम और पूर्ण मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले भी की जा सकती है। आयोग के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक प्रकाशित सभी मतदाता सूचियों को चुनाव संचालन के लिए मान्य माना जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि भले ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चरणबद्ध तरीके से जारी रहे, चुनाव इन्हीं सूचियों के आधार पर कराए जा सकते हैं। </p>
<p>राज्य में अब तक मसौदा मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं। अंतिम सूची शुक्रवार को प्रकाशित होनी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हटाए गए नामों की तत्काल समेकित गणना संभव नहीं होगी। शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुसार आयोग को 28 फरवरी के बाद भी चरणों में मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति होगी और इन सभी सूचियों को अंतिम माना जाएगा। सभी सूचियों को मिलाकर ही कुल विलोपनों का आकलन किया जाएगा। </p>
<p>मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हमें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता सूची चरणों में प्रकाशित होगी और उसे अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं।</p>
<p>मतदाता सूची के प्रकाशन में देरी के कारण नए मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की योजना प्रभावित हुई है और इस चुनाव में नए बूथ स्थापित किए जाने की संभावना कम मानी जा रही है। इससे पहले आयोग ने घोषणा की थी कि जहां मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक होगी, वहां नए बूथ बनाए जाएंगे। ऊंची इमारतों और अपार्टमेंट परिसरों के भीतर भी मतदान केंद्र स्थापित करने पर विचार किया गया था। आयोग ने पांच जिलों में कई अपार्टमेंट परिसरों की पहचान भी की थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा गतिशील मतदाता सूची की स्थिति में बूथ पुनर्गठन संभव नहीं है।  </p>
<p>विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया शुरू होने से पहले मतदाता संख्या के आधार पर लगभग 14,000 अतिरिक्त बूथों की आवश्यकता जतायी गयी थी। मसौदा सूची से 58 लाख से अधिक नाम हटाए जाने के बाद आयोग ने संकेत दिया था कि बूथ पुनर्गठन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। एसआईआर प्रक्रिया अभी पूरी न होने के कारण फिलहाल पुराने बूथ विन्यास को ही बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। </p>
<p>अधिकारी ने कहा, हम बहुमंजिला आवास परिसरों में 60-70 अतिरिक्त बूथ स्थापित करने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ राज्य में एसआईआर प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 80,681 ही रहेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को कहा कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी होगी। पीठ ने यह भी अनुमति दी कि यदि तार्किक विसंगतियां या अनमैप्ड श्रेणी के मामलों का सत्यापन उस तिथि तक पूरा नहीं होता है, तो आयोग चरणों में सूची प्रकाशित करता रह सकता है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:24:03 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर बढ़ी रोक, विभाग की ओर से आदेश जारी </title>
                                    <description><![CDATA[प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब यह प्रतिबंध 14 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/ban-on-transfers-of-officers-related-to-special-intensive-revision/article-140930"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/secratrait.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब यह प्रतिबंध 14 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।पूर्व में 3 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत इन अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर 7 फरवरी 2026 तक रोक लगाई गई थी।</p>
<p>भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अर्हता एक जनवरी 2026 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 तक निर्धारित किए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान केवल अति आवश्यक मामलों में ही आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:13:19 +0530</pubDate>
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                <title>चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुड्डुचेरी के लिए बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा, अब इस तारिख तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्तियां</title>
                                    <description><![CDATA[चुनाव आयोग ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ा दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/election-commission-extended-the-deadline-for-sir-for-west-bengal/article-139772"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/ec.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुड्डुचेरी के लिए मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। आयोग ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के अनुरोधों और अन्य जरूरी कारकों पर विचार किया था।</p>
<p>यह विस्तार एक जनवरी को पात्रता तिथि मानते हुए दिया गया है, जिसके तहत अब 19 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। अवर सचिव संदीप कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में एसआईआर के लिए मूल समय सारणी निर्धारित करने वाले पिछले साल के 27 अक्टूबर के आदेश का संदर्भ दिया गया है।</p>
<p>चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस विस्तार का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि पात्र मतदाताओं को पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित समय सारणी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया है।</p>
<p>चुनाव आयोग ने कहा है कि विस्तार के संबंध में अधिसूचना संबंधित राज्य के गजट (राजपत्र) में तुरंत प्रकाशित की जाए, और आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए अधिसूचना की तीन प्रतियां आयोग को भी भेजी जाएं। गौरतलब है कि, एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो मतदाता सूचियों को अद्यतन करने और भविष्य के चुनावों से पहले सटीकता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर की जाती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 12:40:38 +0530</pubDate>
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