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                <title>Jail Sentence - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Jail Sentence RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>राष्ट्रीय सुरक्षा मामला: हांगकांग के पूर्व मीडिया दिग्गज जिम्मी लाई को 20 साल की सजा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने का आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[हांगकांग के मीडिया उद्यमी जिम्मी लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उल्लंघन में 20 साल जेल की सजा मिली, जो अब तक की सबसे कठोर सजा मानी जा रही है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/national-security-case-former-hong-kong-media-baron-jimmy-lai/article-142438"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(10)6.png" alt=""></a><br /><p>बीजिंग। हांगकांग के पूर्व मीडिया दिग्गज जिम्मी लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनायी गयी है। यह जानकारी स्थानीय प्रसारक आरटीएचके ने सोमवार को दी।</p>
<p>दिसंबर 2025 में, हांगकांग उच्च न्यायालय ने लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन के तीनों मामलों में दोषी करार दिया था। प्रसारक ने कहा कि लाई को दी गई सजा 2020 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन के लिए अब तक की सबसे कठोर सजा है।</p>
<p>लाई को अगस्त 2020 में विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत एवं धोखाधड़ी करने के आरोपों में हिरासत में लिया गया था। हांगकांग में 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान रैलियां आयोजित करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 2021 में 20 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। सजा पूरी करने के बावजूद, लाई अधिक गंभीर आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक हिरासत में रहे।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:17:12 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>तोशाखाना केस: इमरान-बुशरा को मिली 17-17 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया</title>
                                    <description><![CDATA[पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार केस में 17-17 साल की सजा और करोड़ों रुपए जुर्माना लगाया गया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/toshakhana-case-imran-bushra-got-17-years-imprisonment-court-also-imposed/article-142399"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(1)7.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला विदेशी सरकार से मिले महंगे तोहफों को नियमों के खिलाफ बेचने से जुड़ा है। दोनों पर करोड़ों रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है।</p>
<p><strong>क्या है मामला?</strong></p>
<p>रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में स्थित विशेष अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। जज शाहरुख अरजुमंद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कुल 17 साल की सजा दी। अदालत ने उन्हें पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने उम्र और महिला होने को देखते हुए सजा में कुछ नरमी बरतने की बात कही। यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे तोहफों से जुड़ा है। आरोप है कि इनमें महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के गहनों के सेट शामिल थे, जिन्हें नियमों के अनुसार तोशाखाना में जमा नहीं किया गया। </p>
<p>सरकार का कहना है कि इन तोहफों की असली कीमत करीब 7 करोड़ रुपए थी, लेकिन उनका मूल्यांकन सिर्फ 58-59 लाख रुपए दिखाया गया। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन्हें बेहद कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत आने वाला विभाग है, जहां विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मिले तोहफे जमा किए जाते हैं। तय नियमों के तहत इन्हें बाद में खरीदा जा सकता है।</p>
<p><strong>कोर्ट की कार्यवाही</strong></p>
<p>इस केस में कुल 21 गवाहों ने अदालत में बयान दिए। फैसले के समय इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अदालत में मौजूद थे। इमरान खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में बुशरा बीबी और नवंबर में इमरान खान को इस केस में जमानत मिली थी। हालांकि, दोनों पहले से ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा काट रहे हैं। दोनों दोषी हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनसे मुलाकात पर पिछले एक महीने से रोक लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी जेल में हालत को लेकर चिंता जताई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:37:27 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल की पत्नी यून को 20 महीने जेल की सजा, रिश्वतखोरी का है आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी किम कोन-ही को रिश्वत मामले में 20 महीने जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रभाव के दुरुपयोग को दोषी माना।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/yoon-wife-of-former-south-korean-president-yoon-suk-yeol-sentenced/article-141058"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/1200-x-600-px)-(3)5.png" alt=""></a><br /><p>सोल। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल की पत्नी किम कोन-ही को रिश्वत लेने के आरोप में 20 महीने जेल की सजा सुनायी गयी है। सोल की केंद्रीय जिला अदालत ने बुधवार को 1.28 करोड़ वॉन (लगभग 9,010 अमेरिकी डॉलर) की जब्ती के साथ जेल की सजा सुनायी। अदालत ने कहा कि किम ने प्रथम महिला के तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया। अदालत ने हालांकि उन्हें 'कैपिटल मार्केट्स एक्ट' और 'पॉलिटिकल फंड्स एक्ट' के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया। </p>
<p>किम पर 2022 में यूनिफिकेशन चर्च को फायदा पहुंचाने के बदले में इस धार्मिक समूह के अधिकारियों से कीमती सामान लेने का आरोप था। अदालत ने स्टॉक हेरफेर में किम की संलिप्तता के विशेष अधिवक्ता के दावे को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर वह स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के बारे में जानती भी थीं, तो भी उनकी मिलीभगत की पुष्टि करना मुश्किल था। </p>
<p>किम पर पिछले साल अगस्त में हिरासत में रहते हुए अक्टूबर 2010 और दिसंबर 2012 के बीच स्टॉक की कीमतों में हेरफेर में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। उन पर राष्ट्रपति चुनाव से पहले अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 58 मौकों पर एक राजनीतिक दलाल से लगभग 27 करोड़ वॉन के अवैध जनमत सर्वेक्षण परिणाम मुफ्त में प्राप्त करने के लिए यून के साथ साजिश रचने का भी आरोप था। </p>
<p>अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति दंपति द्वारा जनमत सर्वेक्षणों का आदेश देने का कोई सबूत नहीं था। इस फैसले के अलावा, किम पर पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक विशिष्ट उम्मीदवार को पार्टी नेता के रूप में समर्थन देने के लिए पीपल्स पावर पार्टी में यूनिफिकेशन चर्च के सदस्यों के बड़े पैमाने पर नामांकन का अनुरोध करने का भी आरोप था। उन पर व्यापारिक फायदे देने और सरकारी पद बेचने के बदले में कीमती सामान स्वीकार करने का भी आरोप था। उल्लेखनीय है कि, किम पहली ऐसी महिला हैं, जिन पर दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी रहते हुए हिरासत में मुकदमा चलाया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:22:00 +0530</pubDate>
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