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                <title>High Court Order - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>High Court Order RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JSSC CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के सरकार के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक</title>
                                    <description><![CDATA[झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इस अंतरिम आदेश से हजारों परीक्षार्थियों और चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/jharkhand-high-courts-big-decision-interim-stay-on-governments-order/article-163514"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/jharkhand3.png" alt=""></a><br /><p>रांची। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में भी सेम ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। हाई कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस दीपक रौशन के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई</p>
<p>सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अपनी दलीलें पेश कीं। वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।</p>
<p>हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ सीजीएल अभ्यर्थियों की ओर से शुक्रवार को ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल सरकार के रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। ज्ञातव्य है कि झारखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा को भी रद्द किया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों और परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी।</p>
<p>इससे एक दिन पहले, गुरुवार को भी झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को रद्द किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा के मामले में भी कोर्ट के अंतरिम आदेश से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 15 सितंबर को होगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:21:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>डीए पर हाईकोर्ट का फैसला 'आप' सरकार के मुंह पर करारा तमाचा: केवल सिंह ढिल्लों</title>
                                    <description><![CDATA[पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 15 दिनों में बकाया महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश का पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने स्वागत किया है। उन्होंने आप सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार के लिए करारा सबक है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/high-courts-decision-on-da-is-a-slap-on-the/article-161858"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/dhilo.png" alt=""></a><br /><p>चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान को लेकर दिये गये फैसले का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों का लंबित डीए जारी करने के निर्देश देना 'आप' सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है।</p>
<p>ढिल्लों ने सोमवार को कहा कि अदालत का यह फैसला साबित करता है कि पंजाब सरकार लगातार कर्मचारियों के वैध अधिकारों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारियों से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार आज अपने ही कर्मचारियों के अधिकार दबाकर बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार अब न्यायालय के आदेशों की भी परवाह नहीं कर रही।</p>
<p>भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और पंजाब सरकार की तुलना करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कर्मचारियों के प्रति अधिक संवेदनशील है। उनके अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि पंजाब सरकार 42 प्रतिशत डीए देने से भी बच रही है। उन्होंने कहा कि इससे आप के दावों और वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। ढिल्लों ने कहा कि भाजपा हमेशा कर्मचारियों के हितों की पक्षधर रही है और केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने पंजाब के कर्मचारियों से अपील की कि वे आम आदमी पार्टी की ‘झूठी गारंटियों’ को पहचानें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भाजपा का साथ दें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:54:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेघालय सरकार की मांग पर तुरंत रोक लगाने से इनकार</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर तत्काल रोक लगाने की मेघालय सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी फिलहाल बाहर रहेगी, लेकिन जमानत रद्दीकरण पर अंतिम फैसला बाद में होगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' के सिद्धांत को दोहराया और अगली सुनवाई अगले गुरुवार के लिए तय की।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/raja-raghuvanshi-murder-case-big-relief-for-sonam-raghuvanshi-from/article-158752"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-07/021.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला ऐसा नहीं लगता जिसमें गिरफ्तारी के आधार न बताए गए हों, फिर भी चूंकि सोनम पहले से जमानत पर बाहर है, इसलिए फिलहाल उस आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।</p>
<p>जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करने का अंतिम फैसला मामले की सुनवाई के दौरान किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि अपराध गंभीर होने के बावजूद भारतीय न्याय व्यवस्था में जमानत नियम है, जबकि जेल अपवाद।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और सोनम रघुवंशी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि हाई कोर्ट का जमानत आदेश गिरफ्तारी से जुड़े एक तकनीकी त्रुटि के आधार पर दिया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:23:59 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>मध्य प्रदेश में पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस ने फिर साधा सरकार पर निशाना, अब तक 29 लोगों की हो चुकी है मौत, जांच के आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[इंदौर के दूषित पेयजल मामले में एक और मौत के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। हाईकोर्ट ने स्वतंत्र आयोग से जांच के आदेश दिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे नेतृत्व।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/congress-again-targets-the-government-over-the-drinking-water-problem/article-141066"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-01/1200-x-600-px)-(5)4.png" alt=""></a><br /><p>भोपाल। मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी एक और व्यक्ति की मौत के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। सिंघार ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 29वीं मौत हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार आज भी झूठे दावों और कागजी रिपोर्टों में उलझी है। नाले जैसे गंदे पानी को 'शुद्ध' बताकर जनता को ठगा जा रहा है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार तुरंत साफ पेयजल की ठोस व्यवस्था करे और इस 'जलहत्याकांड' की जिम्मेदारी ले। इसी बीच मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जारी किए गए अपने आदेश में कहा कि दूषित पेयजल के इस मामले में स्वतंत्र और निष्प्क्ष आयोग से जांच कराया जाना आवश्यक है। इस फैसले के बाद अब इस मामले में न्यायिक जांच होगी। न्यायिक जांच के लिए बनाए गए आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता करेंगे। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:56:33 +0530</pubDate>
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