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                <title>Legal Relief - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Legal Relief RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>लैंड फॉर जॉब केस : उच्चतम न्यायालय से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, निचली अदालत में पेश होने की छूट</title>
                                    <description><![CDATA[उच्चतम न्यायालय ने 'जमीन के बदले नौकरी' मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत में पेशी से व्यक्तिगत छूट दे दी है। न्यायालय CBI जांच की कानूनी वैधता और अनिवार्य मंजूरी की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह मामला 2004-2009 के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान हुई कथित ग्रुप-डी नियुक्तियों से जुड़ा है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/land-for-job-case-big-blow-to-lalu-prasad-yadav/article-150209"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/lalu-yadav.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को 'जमीन के बदले नौकरी' मामले की कार्यवाही के दौरान निचली अदालत में पेश होने से छूट दे दी है। न्यायालय प्रसाद की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले को चुनौती दी गई है। इसमें सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य पूर्व मंजूरी के बिना कथित तौर पर नई पूछताछ और जांच शुरू करने के कदम को भी चुनौती दी गई है।</p>
<p>इससे पहले 24 मार्च को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने श्री यादव के उस तर्क को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व मंजूरी के अभाव में यह कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है। यह मामला 2004 से 2009 के बीच प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में की गई कथित 'ग्रुप डी' नियुक्तियों से संबंधित है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उम्मीदवारों को उन जमीन के टुकड़ों के बदले नियुक्त किया गया था जो लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर उपहार में दिए गए थे या स्थानांतरित किए गए थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:57:55 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>नीरजा मोदी स्कूल की संबद्धता वापस लेने वाला आदेश स्थगित: हाईकोर्ट ने कहा-स्कूल दस दिन में पांच लाख रुपए सीबीएसई में जमा कराए</title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान हाईकोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल की कक्षा 11-12 की संबद्धता समाप्त करने वाले CBSE के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी है। अदालत ने स्कूल को ₹5 लाख जमा कराने और एक माह में कमियां सुधारने का निर्देश दिया। छात्रा की आत्महत्या के बाद उपजे विवाद के बीच, छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह अंतरिम राहत दी गई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/order-withdrawing-affiliation-of-neerja-modi-school-postponed-high-court/article-147125"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2024-02/high-courat-3.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा चार की छात्रा के आत्महत्या करने से जुडेÞ मामले में सीबीएसई के गत 23 फरवरी के उस आदेश को सशर्त स्थगित कर दिया है, जिसके तहत बोर्ड ने स्कूल की कक्षा 11 व 12 की संबद्धता को दो साल के लिए वापस ले लिया था। अदालत ने कहा है कि इसके लिए स्कूल दस दिन में पांच लाख रुपए सीबीएसई में जमा कराए। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन बोर्ड की ओर से गत 3 नवंबर को बताई सभी कमियों को एक माह में दुरुस्त करेगा। </p>
<p>अदालत ने कहा कि बोर्ड 45 दिन बाद स्कूल का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कमी पाई जाती है तो अदालत में उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश नीरजा मोदी स्कूल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने बोर्ड को कहा है कि वह आगामी सुनवाई पर उन स्कूलों की सूची पेश करें, जिनमें वह याचिकाकर्ता के छात्रों को शिफ्ट करना चाहता है। इसके साथ ही इन संस्थानों की सत्यापन रिपोर्ट पेश कर बताया जाए कि इनमें बोर्ड की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार कोई कमी नहीं है। </p>
<p>याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा और अधिवक्ता रचित शर्मा ने कहा कि घटना के बाद संबंधित शिक्षक को हटा दिया गया है। सीबीएसई की ओर से बताई कमियों को भी दूर कर लिया गया है। शेष कमियों को एक माह में ठीक कर लिया जाएगा। याचिका में कहा गया कि सीबीएसई के आदेश से छात्रों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सीबीएसई ने साल 2024 में स्कूल की मान्यता को मार्च, 2029 तक बढ़ाया था। </p>
<p>इसका विरोध करते हुए सीबीएसई के वकील एमएस राघव ने कहा कि स्कूल ने मान्यता संबंधी प्रावधानों की अवहेलना की है। ऐसे बोर्ड की कार्रवाई सही है। मृतक छात्रा के परिजनों की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि प्रावधानों की अवहेलना पर सीबीएसई को कार्रवाई का अधिकार है। याचिकाकर्ता स्कूल तय दिशा-निर्देशों की पालना नहीं कर रही है। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सीबीएसई के गत 23 फरवरी के आदेश को सशर्त स्थगित कर दिया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:31:01 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>सांप के जहर मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी राहत : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की प्राथमिकी, सांप के जहर का इस्तेमाल और रेव पार्टियों में शामिल होने का लगा था आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ सांप के जहर के इस्तेमाल का आपराधिक मामला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब्त पदार्थ वैधानिक अनुसूची में नहीं था और एल्विश से कोई सीधी बरामदगी नहीं हुई। हालांकि, अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नई कानूनी कार्यवाही शुरू करने की छूट दी गई है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-relief-to-youtuber-elvish-yadav-in-snake-poison-case/article-147067"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/elvish-yadav.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज उस आपराधिक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर वीडियो शूट में सांप के जहर का इस्तेमाल करने और रेव पार्टियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।</p>
<p>न्यायालय ने कहा कि जिस पदार्थ (जहर) की बात की जा रही है, वह वैधानिक अनुसूची में शामिल नहीं है। पीठ ने इस दलील पर भी गौर किया कि एल्विश यादव के पास से व्यक्तिगत रूप से कोई बरामदगी नहीं हुई। आरोप पत्र में केवल यह दावा किया गया कि उन्होंने अपने एक सहयोगी के जरिए ऑर्डर दिया था। पीठ ने कहा कि इन कानूनी आधारों पर प्राथमिकी का आधार नहीं बनता, लेकिन उसने आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों को यह छूट दी है कि वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के तहत उचित शिकायत दर्ज करने सहित कानून के अनुसार नयी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:04:19 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>जेकेसीए घोटाले में फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत: अदालत ने गैर-जमानती वारंट वापस लिया, 30 मार्च को होगी अगली सुनवाई </title>
                                    <description><![CDATA[श्रीनगर की अदालत ने जेकेसीए घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट वापस ले लिया है। जम्मू में हुए हमले के कारण अब्दुल्ला सुनवाई में शामिल नहीं हो सके थे। सीबीआई द्वारा ₹43 करोड़ के गबन की जांच वाले इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 मार्च को होगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/big-relief-to-farooq-abdullah-in-jkca-scam-court-withdraws/article-146360"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/farooq-abdullah.png" alt=""></a><br /><p>श्रीनगर। श्रीनगर की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ पहले जारी किये गये गैर-जमानती वारंट को वापस ले लिया है। अदालत ने अब्दुल्ला के अधिवक्ता इश्तियाक खान द्वारा कार्यवाही में उनकी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए एक आवेदन दायर करने के बाद यह निर्णय लिया। खान ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एक दिन पहले जम्मू में उन पर हुए 'कातिलाना हमले' से सदमे के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो सके हैं।</p>
<p>खान ने दलील दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष इस घटना के बाद की स्थितियों के कारण शारीरिक रूप से या वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने में असमर्थ थे। अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने शुरू में एक नियमित छूट का आवेदन दायर किया था, लेकिन जब अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया, तो उन्होंने वारंट को वापस लेने की मांग करते हुए एक विस्तृत आवेदन दिया और अब्दुल्ला की अनुपस्थिति के पीछे की परिस्थितियों को स्पष्ट भी किया।</p>
<p>खान ने बताया कि अदालत ने दलील स्वीकार कर ली और तुरंत वारंट वापस ले लिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तरह का रिकॉल उसी अदालत द्वारा किया जाना होता है जिसने वारंट जारी किया हो। अब इस मामले पर अगली सुनवाई निर्धारित तिथि 30 मार्च को होगी। श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तबस्सुम ने करोड़ों रुपये के जेकेसीए वित्तीय अनियमितता मामले में अब्दुल्ला के खिलाफ गुरुवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया था। यह वारंट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन अदालत में पेश होने में विफल रहे थे।</p>
<p>इस कथित घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है, जिसने 2018 में श्री अब्दुल्ला और कई अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) को दिए गए अनुदान में से लगभग 43 करोड़ रुपये का कथित रूप से गबन करने के लिए आरोप पत्र दायर किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:41:18 +0530</pubDate>
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                <title>31 साल पुराने मामले में सांसद पप्पू यादव को बड़ी राहत, एम पी एम एल ए कोर्ट ने दी जमानत? </title>
                                    <description><![CDATA[एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में जमानत दी। हालांकि एक अन्य केस में सुनवाई अभी बाकी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/big-relief-to-mp-pappu-yadav-in-31-year-old/article-142611"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(6)8.png" alt=""></a><br /><p>बिहार। एम पी एम एल ए कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि पप्पू यादव आज कोर्ट में पेशी के लिए करीब 12 बजे ही जेल से कोर्ट आ गए थे लेकिन आज की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पप्पू यादव को जमानत दे दी।</p>
<p>हालांकि, अभी एक और मामले में जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई बाकी है जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई की कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार, गत 8 फरवारी को पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:01:46 +0530</pubDate>
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