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                <title>Legal News - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title> बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव : व्यवस्था और फर्जी मतदान की शिकायत, हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ में मतदान रद्द </title>
                                    <description><![CDATA[राजस्थान बार काउंसिल के चुनावों में जयपुर हाईकोर्ट बूथ पर फर्जी वोटिंग और अव्यवस्थाओं के चलते मतदान रद्द कर दिया गया। 8 साल बाद हो रहे इन चुनावों में 234 प्रत्याशी मैदान में हैं और पहली बार महिला आरक्षण लागू किया गया है। अब जयपुर में मतदान की नई तारीख घोषित होगी, जबकि अन्य जिलों में प्रक्रिया जारी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/complaint-about-arrangement-and-fake-voting-election-canceled-at-high/article-151286"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/111200-x-600-px)35.png" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव आज हो रहे हैं। सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्रदेश के हर जिले में अदालतों में मतदाता बूथ बनाए गए हैं। वहीं जयपुर के हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ में व्यवस्थाओं और फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया। इसके बाद यहां मतदान को रद्द कर दिया गया। अब चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में स्थित पोलिंग बूथ पर करीब 50 मिनट देरी से मतदान आरंभ हुआ। इस दौरान सबसे पहले 94 वर्षीय रिटायर्ड जस्टिस विजय शंकर दवे ने पहला वोट डाला।</p>
<p>3 साल की देरी के बाद करीब 8 साल बाद हो रहे इन चुनाव में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके लिए कुल 258 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जहां प्रदेश के 84,247 अधिवक्ता बतौर मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में इस बार पहली बार महिला वकीलों को आरक्षण दिया गया है। वहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की निगरानी में चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान के बाद सभी मतपेटियां जिला जज के पास जमा कराई जाएगी, जो कल पुलिस सुरक्षा में जोधपुर पहुंचेगी। जहां 29 अप्रैल से मतगणना शुरू होगी। करीब 1 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद चुनाव परिणाम घोषित होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:57:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>कैश विवाद:  जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा; राष्ट्रपति को भेजा पत्र, दिल्ली स्थित घर में मिले थे जलते हुए नोट</title>
                                    <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके आवास पर जले हुए नोट मिलने के बाद से वे विवादों में थे और उनके खिलाफ आंतरिक जांच व महाभियोग की चर्चा चल रही थी। फिलहाल वे न्यायिक कार्यों से दूर थे और मामले की जांच अभी जारी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/justice-yashwant-verma-resigned-after-the-cash-dispute-sent-a/article-149835"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-04/yaswant-verma.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए उन्होनें राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। दरअसल, वर्मा जब सुप्रीमकोर्ट में जस्टिस थे तब उनके सरकारी आवास के स्टोर में जलते हुए नोट मिले थे, जिसके बाद वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया था। मीडिया के अनुसार, इस मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच अभी तक चल रही थी और साथ ही महाभियोग की भी चर्चा चल रही थी। फिलहाल, उनको न्यायिक कार्य से अलग किया गया है और इस मामले में उनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है।</p>
<p>इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नौ अप्रैल को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजा और इसकी एक प्रति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी प्रेषित की है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस पत्र में लिखा, "मैं आपके गरिमामयी कार्यालय पर उन कारणों का बोझ नहीं डालना चाहता, जिन्होंने मुझे यह कदम उठाने पर विवश किया और मुझे यह पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। फिर भी अत्यंत पीड़ा के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।"</p>
<p>गौरतलब है कि वह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे और दिल्ली वाले घर में मार्च 2025 में भारी मात्रा में जले नोट मिलने के मामले में जांच के घेरे में आ गये थे। न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले वर्ष इलाहाबाद भेजा गया था और उन्होंने वहां पांच अप्रैल को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उनके खिलाफ आंतरिक जांच चल रही थी और इसी जांच के चलते उन्हें न्यायिक कार्य से अलग रखा गया था। उनके खिलाफ महाभियोग की भी तैयारी की जा रही थी।</p>
<p>उच्चतम न्यायालय ने उनके आवास पर जले हुए नोट मिलने के बाद इस मामले की आंतरिक जांच के लिए तीन जजों की एक कमेटी बनाई थी। इसके बाद चार मई को तीन वरिष्ठ जजों के इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट उस समय के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी थी। अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल गठित किया था। इस समिति के सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव आचार्य शामिल हैं। श्री बिरला ने यह जांच समिति तब बनाई थी, जब लोकसभा के 146 सदस्यों ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया।</p>
<p>जांच समिति के सामने नौ अहम गवाह पेश किए जा चुके थे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नौ अप्रैल को राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा और 10 अप्रैल को यह सार्वजनिक हुआ। उन्हें 10 से 14 अप्रैल के बीच अपना पक्ष रखना था। विधिक मामलों के जानकार सूत्रों का कहना है कि यशवंत वर्मा के इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया अब खत्म हो जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:57:14 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>राहुल गांधी को बड़ी राहत: अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में फिर टली सुनवाई, 27 मार्च को होगी अगली सुनवाई</title>
                                    <description><![CDATA[गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई सोमवार को टल गई। वादी विजय मिश्रा की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय ने अब 27 मार्च की तिथि नियत की है। वादी पक्ष ने राहुल गांधी के बयानों के ऑडियो-वीडियो साक्ष्यों का उनकी असली आवाज से मिलान कराने की मांग की है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-relief-to-rahul-gandhi-hearing-postponed-again-in-the/article-147592"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/rahul-gandhi1.png" alt=""></a><br /><p>सुलतानपुर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुनवाई सोमवार को वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा के गैर हाजिर होने के कारण टल गई है। न्यायालय अब इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई करेगी।</p>
<p>वादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने आज यहां बताया कि उन्होंने पिछली पेशी पर अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों के ऑडियो और वीडियो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उनका मिलान राहुल गांधी की असली आवाज से कराया जाए। विजय मिश्रा की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने 27 मार्च की तारीख तय की है, जहाँ मामले में बहस होगी।</p>
<p>भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में यह परिवाद दर्ज कराया था। इस मामले में 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने पुनः एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद, कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से लगातार गवाह पेश किए जा रहे थे।</p>
<p>20 फरवरी को राहुल गांधी ने एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित होकर सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी बेगुनाही के संबंध में सफाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 9 मार्च की तिथि नियत की थी, लेकिन राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने कोर्ट में कोई सफाई या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद कोर्ट के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में बहस के लिए अगली तारीख 27 मार्च नियत की है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:22:12 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>कौन है हरीश राणा? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु की परमिशन, 13 सालों से पीवीएस हालत में है युवक</title>
                                    <description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा (PVS) में पड़े गाजियाबाद के युवक को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने 'गरिमा के साथ मरने' को मौलिक अधिकार मानते हुए लाइफ सपोर्ट हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पिता की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिससे लंबे समय से पीड़ा झेल रहे परिवार को राहत मिली।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/who-is-harish-rana-to-whom-the-supreme-court-gave/article-146106"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/harish-rana.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को गाजियाबाद के एक युवक को जीवन रक्षक प्रणाली हटाकर पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जो न्यायालय के 2018 के कॉमन कॉज निर्णय (जिसे 2023 में संशोधित किया गया था) पर आधारित है, जिसमें गरिमा के साथ मरने को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी थी।</p>
<p>हरीश राणा एक इमारत से गिरने के बाद से पिछले 13 वर्षों से चेतना-शून्य अवस्था में हैं। मस्तिष्क की चोट के कारण सभी अंग पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गये थे और वह परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (पीवीएस) की स्थिति में चले गये थे। मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 13 वर्षों में उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वह केवल सर्जरी के माध्यम से लगाए गए पीईजी ट्यूबों द्वारा दिए जाने वाले चिकित्सकीय पोषण के सहारे जीवित हैं।</p>
<p>पीठ ने पिता की ओर से दायर उन आवेदनों पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को लगाये गये सभी जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने की मांग की थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:38:52 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी: मानहानि केस में दर्ज करवाया बयान, बोलें -“मेरे खिलाफ 32 केस हैं एक और FIR लगा दी&quot; मुझे डर नहीं लगता</title>
                                    <description><![CDATA[कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 की विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/rahul-gandhi-reaches-sultanpur-court-to-record-statement-in-defamation/article-143881"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/rahul-gandhi.png" alt=""></a><br /><p>सुलतानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुलतानपुर में विशेष अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ हवाई अड्डा पहुंचे जहां उनका स्वागत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, विधानमंडल में नेता आराधना मिश्रा मोना, सांसद तनुज पुनिया, विधायक वीरेंद्र चौधरी, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता अंशू अवस्थी, वीरेंद्र मदान, शहर अध्यक्ष अमित त्यागी, मुकेश सिंह चौहान समेत अन्य नेताओं ने किया। </p>
<p>हवाई अड्डे से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच सुलतानपुर रवाना हो गये जहां वह एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को दर्ज कराया था। </p>
<p>इस बीच पिछली 19 जनवरी को अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने उनके वकील काशी शुक्ला को चेतावनी देते हुए कहा था कि यह आखिरी मौका है इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किये गये हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:05:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 1.5 करोड़ की डीडी जमा करवाने के बाद मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। अभिनेता ने 1.5 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट जमा कराया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/movie-fun/trending-today/big-relief-to-rajpal-yadav-from-delhi-high-court-after/article-143386"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/1200-x-600-px)-(17)1.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। 16 साल पुराने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल ही गई है। बता दें कि राजपाल यादव ने सुनवाई के दौरान करीब 1.5 करोड़ का ड्राफ्ट जमा कराया, जिसके बाद कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर कराने का आदेश दिया।</p>
<p>जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले 12 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई की थी जिसमें जमानत देने से इंकार कर दिया था। उस समय कोर्ट ने अभिनेता और उनके वकील दोनों को फटकार लगाई थी और कार्रवाई को 16 फरवरी के लिए टाल दिया था।</p>
<p>बता दें कि अभिनेता राजपाल यादव की तरफ से जमानत याचिका भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए दाखिल की गई है, जो कि 19 फरवरी को है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>मूवी-मस्ती</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>Trending Today</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:24:54 +0530</pubDate>
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                <title>चेक बाउंस केस में सुनवाई आज: राजपाल यादव को जेल मिलेगी या बेल? जानें पूरा मामला </title>
                                    <description><![CDATA[अभिनेता राजपाल यादव आज 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में जमानत हेतु कोर्ट पहुंचेंगे। सोनू सूद और अन्य बॉलीवुड सितारों ने उनकी आर्थिक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/hearing-in-check-bounce-case-today-rajpal-yadav-will-get/article-143347"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/1200-x-600-px)-(9)2.png" alt=""></a><br /><p>मुंबई। 16 साल पुराने चेक बाउंस मामले में आज अभिनेता राजपाल यादव कोर्ट पहुंचेंगे, जहां इस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले 12 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई थी लेकिन किन्ही कारणों से इस केस में सुनवाई को आज के लिए टाल दिया गया था लेकिन आज इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि ये पूरा मामला करीब 9 करोड़ रूपए का है, जिसके कारण अभिनेता को दूसरी बार तिहाड़ जेल जाना पड़ा है। एक्टर ने हाल ही में 5 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था। 12 फरवरी को एक्टर के वकील ने घर में शादी का हवाला देकर जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने टाल दिया था। ऐसे में अब अभिनेता घर के फंक्शन में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करेंगे। </p>
<p>दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले 12 को सुनवाई करते हुए एक्टर और उनके वकील दोनों को फटकार लगाई थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने सुनवाई करते हुए अभिनेता और उनके वकील को कहा, वो जेल इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस दौरान कोर्ट ने पिछले कोर्ट ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था लेकिन राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी।</p>
<p>जानकारी के अनुसार, चेक बाउंस केस में राजपाल यादव के ​दौबारा जेल जाने की खबर सामने आते ही बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनके समर्थन में खड़े हो चुके हैं और इसके लिए सबसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उनको अपनी आने वाली फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए वो राजपाल यादव को साइनिंग अमाउंट भी दे रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक गलियारे से तेज प्रताप यादव ने भी एक्टर की मदद करने का आश्वान दिया है। वहीं, फिल्म इंडस्ट्री से गुरु रंधावा, अजय देवगन, सलमान खान, रतन जैन और वरुण धवन समेत कई सेलेब्स उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। इस बात की पुष्टि राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने की है। इसके लिए राधा यादव ने सभी का धन्यवाद दिया है। अब देखना ये होगा कि इस केस में क्या आज हाई कोर्ट अभिनेता को जमानत देता है या नहीं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>मूवी-मस्ती</category>
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                <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:54:23 +0530</pubDate>
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                <title>चेक बाउंस मामला: तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अभिनेता राजपाल यादव, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली में अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की। चेक बाउंस मामले में आत्मसमर्पण के बाद वे तिहाड़ जेल में हैं, अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/actor-rajpal-yadav-will-remain-in-tihar-jail-high-court/article-142920"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/1200-x-600-px)-(8).png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। अभिनेता राजपाल यादव पिछले सात दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें कि 12 फरवरी 2026 को उनकी जमानत पर सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने उनको लताड लगाते हुए ​रिहा करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे जमानत पर सुनवाई अब 16 फरवरी सोमवार को करेंगे। हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा कि राजपाल यादव अपने वादे को नहीं निभा पाएं जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा और अभी फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे।</p>
<p>जानकारी के अनुसार, इससे पहले राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने उम्मीद जताई थी कि आज राजपाल यादव बेल पर टेम्पररी रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। </p>
<p>बता दें कि हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर चेक बाउंस मामले में जेल में आत्मसमर्पण किया था। ये पूरा मामला साल 2010 है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए करीब 5 करोड़ का लोन लिया था लेकिन वो उनको चुकाने में असफल हो गए।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>मूवी-मस्ती</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:49:23 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>संभल हिंसा मामला: ASP अनुज चौधरी को राहत, FIR के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक</title>
                                    <description><![CDATA[इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा केस में एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई, याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत मिली।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/allahabad-high-court-stays-order-for-relief-to-asp-anuj/article-142633"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/11-(700-x-400-px)-(630-x-400-px)-(7)7.png" alt=""></a><br /><p>उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौघरी को बड़ी राहत देते हुए एफआईआर के आदेशों पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस हादसे में आलम को 3 गोलियां मारने पर स्थानिय कोर्ट ने 9 जनवरी को करीब 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद एएसपी अनुज चौधरी ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रूख किया था।</p>
<p>जिस पर आज सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी हैं। इसके साथ ही बता दें इस मामले में एफआईआर का आदेश जारी करने वाले न्यायधीश पहले ही हट चुके हैं। हाईकोर्ट ने अनुज तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 दिन की अंतरिम राहत देते हुए शिकायत करने वाले यामीन को कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए करीब 14 दिन का समय दिया है।</p>
<p>अदालत ने तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने 9 जनवरी को पारित संभल सीजेएम न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता यामीन से दोनों याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एएसपी अनुज चौधधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध अनुज चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार और मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित किया।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:52:52 +0530</pubDate>
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