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                <title>CBI FIR - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>आय से अधिक संपत्ति मामला: ईडी ने एसईसीएल अधिकारी की 83.24 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की, जांच जारी</title>
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                        <![CDATA[प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SECL कोरबा के सहायक प्रबंधक प्रभाकर शुक्ला की ₹83.24 लाख की संपत्ति जब्त की है। जांच में सामने आया कि शुक्ला ने परिवार के बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों के जरिए काली कमाई को सफेद करने का प्रयास किया। सीबीआई की एफआईआर के बाद अब PMLA के तहत शिकंजा कसा गया है।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/disproportionate-assets-case-ed-continues-investigation-into-secl-officers-assets/article-148146"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/ed.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को 'साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' (एसईसीएल), कोरबा (छत्तीसगढ़) के सहायक प्रबंधक (सर्वेक्षण) प्रभाकर शुक्ला और उनके परिवार से जुड़ी 83.24 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने की घोषणा की है। ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई सीबीआई (एसीबी), जबलपुर द्वारा प्रभाकर शुक्ला के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच में सामने आया कि एक मार्च 2008 से 30 नवंबर 2022 के बीच शुक्ला ने अपनी वैध आय से लगभग 39.83 प्रतिशत अधिक यानी 83.24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई।</p>
<p>जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस काली कमाई को बैंकिंग प्रणाली में नकद जमा के माध्यम से खपाया गया था। आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटियों सहित परिवार के उन सदस्यों के बैंक खातों का उपयोग किया। इस कमाई को बाद में सावधि जमा, बीमा पॉलिसियों और भूखंडों जैसी अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश कर वैध बनाने का प्रयास किया गया। सीबीआई पहले ही इस मामले में जबलपुर की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, जबकि ईडी की जांच फिलहाल जारी है।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:56:15 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Jaipur NM]]>
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                <title>पीएनबी धोखाधड़ी मामला: सीबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया नया केस, संतोषकृष्ण अन्नावरपु की शिकायत पर हुई कार्रवाई</title>
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                        <![CDATA[सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ ₹1,085 करोड़ की धोखाधड़ी का नया केस दर्ज किया है। आरोप है कि 2013-2017 के बीच ऋण राशि का आपराधिक साजिश के तहत दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी अब इस वित्तीय हेरफेर और फंड डायवर्जन की कड़ियों को खंगाल रही है।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/pnb-fraud-case-cbi-registered-a-new-case-against-anil/article-145702"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/anil-ambani.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस के प्रमुख अनिल अंबानी के खिलाफ 1,085 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का एक नया मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पीएनबी के मुख्य प्रबंधक संतोषकृष्ण अन्नावरपु की एक शिकायत के आधार पर की गई है।</p>
<p>यूनी(एजेंसी) के पास मौजूद इस प्राथमिकी की प्रति के अनुसार, इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2013 से 2017 के बीच अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के तत्कालीन अधिकारियों ने कथित तौर पर पीएनबी के साथ 1,085 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। बैंक का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने यह कर्ज वापस न करने की नीयत से प्राप्त किया। पीएनबी ने दावा किया कि कंपनी ने बैंक से प्राप्त धन को जानबूझकर अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा करना धोखाधड़ी और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के समान है।</p>
<p>सीबीआई द्वारा दर्ज इस प्राथमिकी में रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। वह अब इस मामले में वित्तीय हेरफेर और धन के हस्तांतरण की कड़ियों की जांच करेगी।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 08 Mar 2026 13:30:30 +0530</pubDate>
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