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                <title>Legal Update - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>दिशा सालियान मौत मामले में बड़ा मोड़: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच, पिता के आरोपों पर होगी पड़ताल</title>
                                    <description><![CDATA[बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने दिशा के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और बयान दर्ज करने का आदेश दिया। मुंबई पुलिस से सभी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने को कहा गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-twist-in-disha-salian-death-case-bombay-high-court/article-164493"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-09/disha.png" alt=""></a><br /><p>मुंबई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह फैसला दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनाया। न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोंसले की पीठ ने सीबीआई को तत्काल एफआईआर दर्ज करने और सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने को कहा गया है।</p>
<p>अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान ठोस सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। यदि जांच में कोई अपराध सामने नहीं आता है तो सीबीआई संबंधित अदालत में समरी रिपोर्ट दाखिल कर सकेगी, जिसे सतीश सालियान चुनौती दे सकेंगे। दिशा की 8 जून 2020 को मलाड की एक इमारत से गिरने से मौत हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था। हालांकि, उनके पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए गंभीर आरोप लगाए थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:53:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>समलैंगिक संबंधों पर सेनेगल संसद का कड़ा रूख: सजा को दोगुना करने वाला विधेयक पारित, राष्ट्रपति बासिरौ की मंजूरी बाकी</title>
                                    <description><![CDATA[सेनेगल की संसद ने समलैंगिक संबंधों के खिलाफ कठोर विधेयक पारित किया है, जिसमें अधिकतम सजा को दोगुना कर 10 साल कर दिया गया है। भारी बहुमत से पारित इस कानून में समलैंगिकता को बढ़ावा देने पर भी भारी जुर्माना और कैद का प्रावधान है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/world/senegalese-parliament-takes-a-tough-stance-on-homosexual-relations-bill/article-146275"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/senegal.png" alt=""></a><br /><p>दकार। सेनेगल की संसद ने बुधवार को समलैंगिक संबंधों के लिए अधिकतम सजा को दोगुना करते हुए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित कर दिया। नेशनल असेंबली में भारी बहुमत से पारित इस विधेयक को कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति बासिरौ डियोमाये फेय की मंजूरी मिलनी बाकी है। इसमें समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने या वित्तपोषित करने के दोषियों के लिए भी आपराधिक दंड शामिल है।</p>
<p>विधेयक में 'प्रकृति के विरुद्ध कृत्य' (समलैंगिक संबंधों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द) के लिए सजा को बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है, जबकि पहले यह 1 से 5 साल थी। इसके साथ ही, समलैंगिक संबंधों का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तीन से सात साल की जेल का प्रावधान है।</p>
<p>रिर्पोट के मुताबिक, फरवरी से अब तक देश में समलैंगिक निरोधक कानूनों के तहत दर्जनों पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। कई घंटों की बहस के बाद, सांसदों ने इसके पक्ष में 135 मत डाले, जबकि तीन सांसद अनुपस्थित रहे और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। बहस के दौरान सांसद डियारे बा ने कहा, "इस देश में अब समलैंगिक सांस नहीं ले पाएंगे। उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलेगी।" इसके बाद उनके कुछ सहयोगियों ने तालियां बजाईं। विधेयक के तहत, यदि किसी नाबालिग के साथ ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो अधिकतम सजा दी जाएगी। जुर्माने की राशि भी बढ़ाकर 20 लाख से 1 करोड़ फ्रैंक कर दी गयी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>दुनिया</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 18:05:58 +0530</pubDate>
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