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                <title>Jurisdiction - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>ट्विशा शर्मा डेथ केस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: सज्ञान, 25 मई को CBI जांच के बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में होगी सुनवाई</title>
                                    <description><![CDATA[भोपाल की त्विषा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच अपने हाथ में ली है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ 25 मई को सुनवाई करेगी। मामले में संस्थागत पक्षपात के आरोपों के बीच जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, जबकि आरोपी पति सात दिन की पुलिस हिरासत में है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/supreme-court-took-suo-motu-cognizance-of-twisha-sharma-death/article-154865"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/sc.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। भोपाल की चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई अपने हाथ में ले ली है। शीर्ष अदालत ने मामले को “अप्राकृतिक मौत और जांच में कथित संस्थागत पक्षपात” से जुड़ा बताते हुए 25 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।</p>
<p>33 वर्षीय त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मृत मिली थीं। परिवार ने पति समर्थ सिंह, जो पेशे से वकील हैं, और सास गिरिबाला सिंह, पूर्व जिला न्यायाधीश, पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं।</p>
<p>समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जी वापस लेने के बाद सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं, गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 24 May 2026 17:10:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामला: 13 दिन बाद आज होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, री-पोस्टमार्टम शुरू</title>
                                    <description><![CDATA[भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामले में दिल्ली एम्स की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। आरोपी पति समर्थ सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। मृतका के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/actress-twisha-sharma-death-case-after-13-days-twisha-sharmas/article-154850"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-05/डच्.png" alt=""></a><br /><p>भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में आज रविवार को भोपाल स्थित एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी रही। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों की चार सदस्यीय टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम कर रही है। मामले को लेकर अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मॉर्च्यूरी के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शाम पांच बजे भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मामले की जांच शीघ्र केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग दोहराई है।</p>
<p>इस बीच उच्चतम न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और सोमवार को प्रधान न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई प्रस्तावित है। दूसरी ओर आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को भोपाल जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। न्यायालय ने उसका पासपोर्ट जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र स्थित आवास में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है।</p>
<p>पुलिस पूछताछ में समर्थ सिंह ने दावा किया कि विवाह के बाद दोनों के संबंध सामान्य थे, लेकिन ट्विशा के गर्भवती होने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। उसने बताया कि घटना वाले दिन दोनों ने साथ समय बिताया था और बाद में ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह ने फोन कर बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद छत पर जाकर देखने पर वह फंदे से लटकी मिली।</p>
<p>समर्थ के अनुसार उसने और उसकी मां ने मिलकर फंदा हटाने का प्रयास किया तथा बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी स्वयं को बचाने के लिए भ्रामक जानकारी दे रहा है और उससे घटना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। इधर, भोपाल न्यायालय में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने भी उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन दायर किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 24 May 2026 14:24:48 +0530</pubDate>
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                <title>पश्चिम बंगाल​ विधानसभा चुनाव: अधिकारियों के तबादलों को हाईकोर्ट में चुनौती, चुनाव आयोग की शक्तियों पर उठे सवाल</title>
                                    <description><![CDATA[चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के IAS और IPS अधिकारियों के तबादलों को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए इसे राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप बताया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ अगले सप्ताह इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी, जो चुनावी निष्पक्षता और शक्तियों की सीमा तय कर सकती है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/transfers-of-west-bengal-assembly-election-officers-challenged-in-high/article-147222"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/west-bengal-ec.png" alt=""></a><br /><p>कोलकाता। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों का मामला अब कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंच गया है। एक याचिका में चुनाव आयोग के उस अधिकार को चुनौती दी गयी है, जिसके तहत अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने न्यायालय का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि आयोग के पास इस तरह से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों को राज्य से बाहर भेजने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे राज्य प्रशासन के सामान्य कामकाज पर असर पड़ता है।</p>
<p>इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के अधिवक्ता अर्क नाग जनहित याचिका दाखिल करेंगे। न्यायालय से याचिका दाखिल करने की अनुमति देने की मांग करते हुए बनर्जी ने तबादला आदेशों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। मुख्य न्यायाधीश सुजोय पाल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।</p>
<p>यह विवाद चुनाव आयोग द्वारा रविवार आधी रात से लेकर गुरुवार तक किये गये बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद उत्पन्न हुआ है। इसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया है। कई जिलों के जिलाधिकारियों का भी तबादला किया गया है और नये अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि हटाये गये अधिकारियों को फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इनमें से कई अधिकारियों को अन्य राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पहले ही प्रतिनियुक्त किया गया है।</p>
<p>तबादलों की इस कार्रवाई पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जतायी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आयोग के फैसलों पर सवाल उठाये हैं। अब इस मामले के उच्च न्यायालय में पहुंच जाने के बाद चुनाव आयोग की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र की सीमा का कानूनी परीक्षण होने की संभावना है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:22:32 +0530</pubDate>
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