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                <title>PMLA Investigation - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>PMLA Investigation RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>शराब घोटाला मामला: कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के निवास पर ईडी की दबिश, दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच में जुटी टीम</title>
                                    <description><![CDATA[प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के चर्चित 3,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित निवास पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के अनुसार सिंडिकेट द्वारा अवैध कमाई की बड़ी नकदी अग्रवाल तक पहुंचाई गई थी, जिसके चलते उनके वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/liquor-scam-case-ed-raids-the-residence-of-congress-leader/article-163384"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/ed2.png" alt=""></a><br /><p>धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता रामगोपाल अग्रवाल के निवास पर दबिश दी। ईडी की टीम सुबह से ही निवास के भीतर दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी की टीम दो अलग-अलग वाहनों से अग्रवाल के निवास पर पहुंची। टीम में सुरक्षा बलों सहित करीब आठ सदस्य बताए जा रहे हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला, कोयला घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े मामलों के सिलसिले में की जा रही है। हालांकि कार्रवाई के संबंध में ईडी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। उस समय अग्रवाल रायपुर केंद्रीय जेल में विचाराधीन बंदी के रूप में निरुद्ध थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें ईडी की रिमांड पर भेज दिया था।</p>
<p>ईडी ने शराब घोटाले की जांच में दावा किया है कि अनिल टुटेजा (सेवानिवृत्त आईएएस), अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी (आईटीएस) से जुड़े सिंडिकेट ने राज्य के शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां संचालित कीं। एजेंसी के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय जुटाई गई। ईडी का आरोप है कि यह रकम शराब बिक्री पर अवैध कमीशन, बिना हिसाब वाली देशी शराब की बिक्री, डिस्टिलरों से वार्षिक कमीशन, विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन और एफएल-10ए लाइसेंस देने के एवज में वसूली गई राशि के माध्यम से अर्जित की गई।</p>
<p>एजेंसी ने जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह भी दावा किया है कि अपराध से अर्जित नकद राशि का एक बड़ा हिस्सा रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाया गया। ईडी के मुताबिक, उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे अग्रवाल तक यह नकदी सिंडिकेट के कथित हैंडलरों के माध्यम से पहुंचाई गई। ईडी के अनुसार पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए उन लोगों के बयानों में भी नकदी रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई है, जिन्होंने कथित तौर पर रकम को संभाला और स्थानांतरित किया था। धमतरी स्थित निवास पर जारी मौजूदा कार्रवाई में ईडी की टीम किन दस्तावेजों अथवा रिकॉर्ड को जांच के दायरे में ले रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:03:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ 9.78 करोड़ रूपये के धन शोधन का मामला दर्ज, जांच जारी</title>
                                    <description><![CDATA[प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल के खिलाफ भोपाल कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। लोकायुक्त की प्राथमिकी के आधार पर हुई जांच में ₹2.38 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। आरोपी ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार की कमाई को भोपाल और रायसेन की अचल संपत्तियों में निवेश कर मनी लॉन्ड्रिंग की।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/money-laundering-case-of-rs-978-crore-registered-against-former/article-148319"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/ed1.png" alt=""></a><br /><p>मध्य प्रदेश। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल और अन्य के खिलाफ घन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत भोपाल की विशेष अदालत (पीएमएलए) में शिकायत दर्ज की है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। यह प्राथमिकी उन आरोपों से संबंधित है जिसमें डॉ. अमरनाथ मित्तल ने लोक सेवक के रूप में काम करते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी कीमत लगभग 2.38 करोड़ रूपये थी।</p>
<p>पीएमएलए जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के तरीकों से हासिल अपराध की कमाई को भोपाल और रायसेन जिलों में स्थित चल और अचल संपत्तियों में निवेश करके धन शोधन किया था। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 12:32:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>आय से अधिक संपत्ति मामला: ईडी ने एसईसीएल अधिकारी की 83.24 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की, जांच जारी</title>
                                    <description><![CDATA[प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SECL कोरबा के सहायक प्रबंधक प्रभाकर शुक्ला की ₹83.24 लाख की संपत्ति जब्त की है। जांच में सामने आया कि शुक्ला ने परिवार के बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों के जरिए काली कमाई को सफेद करने का प्रयास किया। सीबीआई की एफआईआर के बाद अब PMLA के तहत शिकंजा कसा गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/disproportionate-assets-case-ed-continues-investigation-into-secl-officers-assets/article-148146"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/ed.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को 'साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' (एसईसीएल), कोरबा (छत्तीसगढ़) के सहायक प्रबंधक (सर्वेक्षण) प्रभाकर शुक्ला और उनके परिवार से जुड़ी 83.24 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने की घोषणा की है। ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई सीबीआई (एसीबी), जबलपुर द्वारा प्रभाकर शुक्ला के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच में सामने आया कि एक मार्च 2008 से 30 नवंबर 2022 के बीच शुक्ला ने अपनी वैध आय से लगभग 39.83 प्रतिशत अधिक यानी 83.24 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई।</p>
<p>जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस काली कमाई को बैंकिंग प्रणाली में नकद जमा के माध्यम से खपाया गया था। आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटियों सहित परिवार के उन सदस्यों के बैंक खातों का उपयोग किया। इस कमाई को बाद में सावधि जमा, बीमा पॉलिसियों और भूखंडों जैसी अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश कर वैध बनाने का प्रयास किया गया। सीबीआई पहले ही इस मामले में जबलपुर की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, जबकि ईडी की जांच फिलहाल जारी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:56:15 +0530</pubDate>
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