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                <title>LPG Price - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>LPG Price RSS Feed</description>
                
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                <title>होटल और रेस्तरां संचालकों को बड़ी राहत: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183.50 रुपये तक सस्ता, नए रेट आज से लागू</title>
                                    <description><![CDATA[अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने के बाद तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती की है। दिल्ली में इसकी कीमत 183.50 रुपये घटकर 2,930 रुपये हो गई, जबकि 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/big-relief-commercial-lpg-cylinder-cheaper-by-rs-18350-new/article-158535"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/gas-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के बाद सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बुधवार से रसोई गैस (एलीपीजी) सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 2,930 रुपये का हो गया है। जून में इसकी कीमत 3,113.50 रुपये थी। इस प्रकार यहां इसकी कीमत 183.50 रुपये घटायी गयी है।</p>
<p>देश के अलग-अलग शहरों में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत और कटौती अलग-अलग है। यह कंपनियों की लागत और अन्य स्थानीय कारकों के हिसाब से तय होती है। वहीं, घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अपरिवर्तित है। दिल्ली में यह 942 रुपये का मिल रहा है।</p>
<p>इससे पहले, एक जून को वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमत बढ़ायी गयी थी। दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ी थी। देश की राजधानी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम सात जून को 29 रुपये बढ़े थे। पश्चिम एशिया संकट के कारण रसोई गैस की आपूर्ति में बाधा के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों ने पिछले तीन महीने में एलपीजी के दाम में अच्छी खासी वृद्धि की थी। आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से घरेलू सिलेंडर के दाम ज्यादा नहीं बढ़ाये गये थे। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में कमी के बाद वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम घटाये गये हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:26:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur NM]]></dc:creator>
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                <title>सैलरी क्रेडिट होने से लेकर ATM से पैसे निकालने तक...01 अप्रैल 2026 से आम आदमी की जेब पर पड़ेगा ये असर, पढ़ें किन-किन नियमों में हुआ बदलाव ? </title>
                                    <description><![CDATA[1 अप्रैल 2026 से नया 'टैक्स ईयर' शुरू हो रहा है। आयकर कानून सरल होकर अब 12 लाख तक जीरो टैक्स की राहत देगा। डिजिटल भुगतान के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, जबकि पैन कार्ड के नियम और सख्त होंगे। शेयर बाजार, रसोई गैस और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के नए प्रावधान आम आदमी की वित्तीय योजना बदल देंगे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/business/many-rules-will-change-from-april-1-2026-from-tax/article-148457"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/rules-change.png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। देश में 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब, टैक्स प्लानिंग, डिजिटल लेनदेन और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा। सरकार और नियामक संस्थाओं द्वारा लागू किए जा रहे ये नए प्रावधान सिस्टम को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।</p>
<p>सबसे बड़ा बदलाव आयकर कानून में देखने को मिलेगा। नए इनकम टैक्स कानून के तहत पुराने 1961 के कानून को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है, जिससे कानून को अधिक सरल बनाया गया है। ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब केवल ‘टैक्स ईयर’ की अवधारणा लागू होगी। नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स का प्रावधान किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य भत्तों के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। नए इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, फॉर्म 16 और 16A की जगह नए फॉर्म 130 और 131 आएंगे। </p>
<p>PAN कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त किए गए हैं। अब केवल आधार के आधार पर PAN बनवाना या अपडेट कराना संभव नहीं होगा। अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बड़े वित्तीय लेनदेन में PAN की अनिवार्यता और रिपोर्टिंग भी कड़ी की जा रही है।</p>
<p>डिजिटल पेमेंट को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू होंगे। अब केवल OTP के जरिए ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होगा, बल्कि टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य किया गया है। इसमें PIN, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शामिल होंगे, जिससे साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी।</p>
<p>1 अप्रैल 2026 से देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर FASTag से जुड़े नए नियमों भी बदलाव होगा। ​नए नियमों के अनुसार, निजी वाहनों के लिए FASTag वार्षिक पास की कीमत बढ़ाकर ₹3,075 कर दी गई है, जिसकी वैधता एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक रहेगी। 01 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद हो सकता है, ताकि भुगतान केवल FASTag या UPI से ही हो। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति बिना FASTag के भुगतान करता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं, नए नियमों के अनुसार अनपेड टोल पर भी काफी सख्ती होगी और तय समय में भुगतान नहीं करने पर वाहन संबंधी रिकॉर्ड भी प्रभावित हो सकते हैं।</p>
<p>ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव संभव है। तेल कंपनियां हर महीने की तरह 1 अप्रैल को नई दरें घोषित करेंगी। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते LPG, CNG, PNG और हवाई ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसका असर परिवहन और महंगाई पर पड़ेगा।</p>
<p>इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। शेयर बायबैक को अब कैपिटल गेन माना जाएगा और F&amp;O ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) बढ़ाया गया है। वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की बात यह है कि नौकरी छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अब दो दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।</p>
<p>01 अप्रैल 2026 से बैंकिंग और ATM नियमों में भी बदलाव होने वाला है। नए नियमों के अनुसार, HDFC Bank, PNB, Bandhan Bank आदि में ATM फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट या चार्जेस में काफी बड़ा बदलाव होगा। इसके अलावा बड़े कैश ट्रांजेक्शन पर PAN रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग को भी पहले से कही ज्यादा सख्त किया गया है।</p>
<p>1 अप्रैल 2026 से भारतीय रेलवे के भी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव मुख्य रूप से दलालों (टाउट्स) द्वारा टिकट होर्डिंग और लास्ट मिनट कैंसिलेशन आदि की परेशानी को रोकने ओर यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित ये नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में लागू होंगे।</p>
<p>नए नियमों के अनुसार, अब टिकट कैंसिलेशन के समय के आधार पर यात्रियों को रिफंड मिलेगा। नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा। इस स्थिति में या​त्री से केवल न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज ही लिया जाएगा। वहीं, अगर टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो कुल किराए का लगभग 25 प्रतिशत ही काटा जाएगा। इसके अलावा, 24 घंटे से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर करीब 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। सबसे सख्त नियम उन यात्रियों के लिए हैं जो आखिरी समय में टिकट कैंसिल करते हैं। यदि ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द किया गया, तो यात्रियों को कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा।</p>
<p>भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन से जुड़े नियमों में भी कई अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, पहले ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक नो-रिफंड विंडो लागू होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 घंटे पहले कर दिया गया है, जिसका मतलब ये ​है कि अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा को भी आसान बना दिया है। इन नए नियमों के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
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                <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 17:58:54 +0530</pubDate>
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