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                <title>Temple Priest - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <description>Temple Priest RSS Feed</description>
                
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                <title>पॉक्सो मामले में मंदिर पुजारी को 5 साल की सजा, जानें पूरा मामला </title>
                                    <description><![CDATA[कोर्ट ने दोनों पीड़िताओं को 25-25 हजार रुपए प्रतिकर देने के दिए आदेश।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/kota/temple-priest-sentenced-to-5-years-in-pocso-case/article-161599"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2023-09/court-hammer041.jpg" alt=""></a><br /><p>कोटा। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर में नाबालिग बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या दो के न्यायाधीश ने  आरोपी पुजारी गोपालदास उम्र 75 वर्ष को  दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही  15 हजार रुपए  के अर्थदंड से दंडित किया है।  न्यायालय ने पीड़ित दो बालिकाओं को 25-25 हजार रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है।</p>
<p>विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह भानावत ने बताया कि   18 अगस्त 2024 को एक नौ वर्षीय बालिका की मां ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी मंदिर में पूजा और आरती में शामिल होने गई थी। घर लौटने पर उसने बताया कि मंदिर के पुजारी ने उसके कपड़े उतरवाकर उसके साथ  से छेड़छाड़ की। साथ गई अन्य बालिकाओं ने भी आरोप लगाया कि पुजारी ने एक दिन पहले उनके साथ भी इसी प्रकार की अश्लील हरकत की थी और  किसी को बताने के लिए मना किया था। </p>
<p> शिकायत के आधार पर नयापुरा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान में आरोप प्रमाणित होने पर पुलिस ने आरोपी पुजारी  गोपालदास को गिरफ्तार किया और दोषी मानते हुए अदालत में आरोप पत्र पेश किए थे । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से अदालत में कई गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पुजारी को पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए पांच वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए  जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में तीन वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रुपए के  जुर्माने से दंडित किया है।  न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन किया जाएगा। साथ ही आरोपी को तत्काल केंद्रीय कारागृह, कोटा भेजने के आदेश दिए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>कोटा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:36:23 +0530</pubDate>
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                <title>यौन शोषण मामला: तमिलनाडु पॉक्सो कोर्ट ने पुजारी को सुनाई 178 वर्ष की सजा, लड़कियों को मिठाई खिलाकर देता था वारदात को अंजाम</title>
                                    <description><![CDATA[तमिलनाडु की पॉक्सो कोर्ट ने तीन मासूम बच्चियों के यौन शोषण मामले में 70 वर्षीय मंदिर पुजारी को 178 वर्ष की कठोर कारावास सुनाई है। जज गोकुल मुरुगन ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी सजाएं अलग-अलग भुगतने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़ितों को ₹5 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/sexual-exploitation-case-tamil-nadu-pocso-court-sentenced-priest-to/article-148619"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-03/tamilnadu1.png" alt=""></a><br /><p>चेन्नई। तमिलनाडु की पॉक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 70 वर्षीय मंदिर पुजारी को तीन बच्चों को बहकाकर यौन शोषण करने के मामले में कुल 178 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। यह घटना तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुई थी। घटना 26 सितंबर 2024 को सोझापुरम गांव में हुई, जब 70 वर्षीय पुजारी ए. थिलागर ने मंदिर के बाहर खेल रही तीन लड़कियों को मिठाई देकर लुभाया और उनका यौन शोषण किया। जब एक लड़की ने अपने माता-पिता को इस भयावह घटना के बारे में बताया, तब स्थानीय लोगों ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया और पुजारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत पर शिवगंगा अखिल महिला पुलिस स्टेशन ने बच्चों से यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज कर पुजारी को गिरफ्तार कर लिया।</p>
<p>कल शाम दिए गए ऐतिहासिक फैसले में पॉक्सो कोर्ट के जज गोकुल मुरुगन ने पुजारी को तीन बच्चों को चोट पहुंचाने, उन्हें धमकाने, यौन शोषण करने और मंदिर पुजारी होने के बावजूद पेडोफीलिया (बच्चों के प्रति यौन आकर्षण) के कार्य करने जैसे कई आरोपों पर दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने हर अपराध के लिए अलग-अलग सजा सुनाई, जिनका कुल योग 178 वर्ष की जेल होता है। अदालत ने आदेश दिया कि पुजारी को सभी सजाएं अलग-अलग भुगतनी होंगी। न्यायाधीश ने पुजारी पर 8,000 का जुर्माना भी लगाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक पीड़ित बच्ची को पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:03:06 +0530</pubDate>
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