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                            <item>
                <title> पट्टा बनाने के नाम पर 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते मावली सरपंच गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[उदयपुर ने  मावली ग्राम पंचायत के सरपंच को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी से यह राशि मकान का पट्टा बनाने के नाम पर ली थी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/udaipur/udaipur--mavli-sarpanch-arrested-for-taking-bribe-of-15-thousand-rupees-in-the-name-of-making-lease/article-9145"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/udi-acb.jpg" alt=""></a><br /><p>मावली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), उदयपुर ने बुधवार को मावली ग्राम पंचायत के सरपंच को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी से यह राशि मकान का पट्टा बनाने के नाम पर ली थी। मौके पर मौजूद ग्राम सचिव की भूमिका की भी जांच की जा रही है।</p>
<p><br />एसीबी स्पेशल यूनिट के एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि मावली निवासी शकील पुत्र खलील मोहम्मद ने ब्यूरो को शिकायत दी कि उसके मकान का पट्टा बनाने की एवज में मावली सरपंच हेमेंद्र पुत्र स्व. चतुर्भुज जाट निवासी नाइयों का मोहल्ला उससे 30 हजार रुपए की मांग कर रहा है। ब्यूरो ने शिकायत का गत 29 अप्रेल को सत्यापन करवाया जिसमें राशि मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी शकील मांग के अनुरूप 30 हजार रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सका और उसने 15 हजार रुपए सरपंच को देने को कहा। टीम ने बुधवार शाम को आरोपी सरपंच हेमेंद्र जाट को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया। वहीं मौके पर मौजूद ग्राम सचिव भरतकुमार मीणा की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार सरपंच को गुरुवार को उदयपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>उदयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 05 May 2022 11:36:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[udaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>डिजिटल पट्टे जारी करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश </title>
                                    <description><![CDATA[पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गांवों में आबादी क्षेत्र के डिजिटल पट्टे जारी करने संबंधी स्वामित्व योजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/jaipur-instruction-give-to-officers-for-issuing-digital-lease/article-8950"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-05/54664646.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गांवों में आबादी क्षेत्र के डिजिटल पट्टे जारी करने संबंधी स्वामित्व योजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है। यह एक बड़ी परियोजना है। इसके द्वारा एकत्र नक्शों और ग्रासरूट डेटा का लाभ डिजिटल पट्टों के साथ-साथ विभिन्न विकास योजनाओं में कई रूप में प्रदेश और देश को मिलेगा। पंचायती राज सचिव नवीन जैन ने बताया कि इस योजना में पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। टोंक, अजमेर, बूंदी और पाली जिलों में भी जल्द ही स्वामित्व योजना के लिए सर्वे शुरू किया जाएगा।</p>
<p>स्वामित्व योजना के अन्तर्गत सबसे पहले ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी के सहयोग से सम्बन्धित गांव के आबादी क्षेत्र की चूने से मार्किंग करवाई जाती है। इसके बाद सर्वे ऑफ इण्डिया के सर्वेयर्स द्वारा सम्बन्धित राजस्व गांव का ड्रॉन सर्वे कर इमेज ग्राम पंचायत को सौंपी जाती है। इस नक्शा इमेज में अंकित आबादी क्षेत्र की बाहरी सीमा की जांच पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जाती है। आबादी के अन्दर की सीमाओं की जांच सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं दो वार्ड पंचों के द्वारा की जाती है। इस जांच में उस गांव का एक वार्ड पंच अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। सर्वे ऑॅफ इण्डिया द्वारा इस जांच के आधार पर नक्शे में संशोधन कर ग्राम पंचायत को डिजिटल पट्टे जारी करने के लिए दिए जाते है। <br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 01 May 2022 13:35:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Jaipur]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए आवेदक को देना होगा शपथ-पत्र</title>
                                    <description><![CDATA[प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब लीज होल्ड पट्टे से फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए आवेदक को 50 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/affidavit-will-have-to-be-given-of-applicant-for-taking-lease/article-8293"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/4656546465.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब लीज होल्ड पट्टे से फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए आवेदक को 50 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा। यूडीएच ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगरीय निकायों की ओर से पूर्व में जारी लीज होल्ड पट्टों को फ्री होल्ड करने के लिए मूल पट्टे की आवश्यकता के मध्यनजर बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा मूल पट्टों के संबंध में बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है।</p>
<p>- लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संबंधित निकाय आवेदन पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पत्र शपथ पत्र देना होगा।<br />- आवेदन प्राप्त होने के बाद मांग पत्र जारी किया जाएगा, साथ ही निकाय की ओर से संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान को भी सूचित किया जाएगा।<br />- राशि जमा होने के पश्चात नाम परिवर्तन, उप विभाजन/पुनर्गठन भू-उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि आवंटन आदि हुआ है तो उनका एवं पुराने लीज होल्ड पट्टे एवं अन्य समस्त लिंक दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए नया फ्री होल्ड पट्टा तैयार किया जायेगा।<br />- नया फ्री होल्ड पट्टा तैयार होने पर संबंधित निकाय द्वारा आवेदक एवं संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान को पुराना लीज होल्ड पट्टा एवं समस्त चैन ऑफ डॉक्यूमेंट की मूल प्रतियां जमा कराने के संबंध में निर्धारित स्थान/शिविर दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा।<br />- कैम्प की निर्धारित दिनांक को संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से मूल लीज होल्ड पट्टा एवं समस्त मूल दस्तावेज  संबंधित निकाय में जमा कराये जायेंगे उसी समय संबंधित आवेदक द्वारा शिविर में नये फ्री-होल्ड पट्टे का पंजीयन करवाया जायेगा पंजीयन पश्चात नया जारी फ्री होल्ड पट्टा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किया जायेगा, जिसकी फोटो प्रति संबंधित आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय में रिकॉर्ड हेतु जमा करवानी आवश्यक होगी।<br />-निकाय में वापिस जमा करवाये गये पुराने लीज होल्ड पट्टे पर नये जारी फ्री होल्ड पट्टे को नोट अंकित कर पत्रावली में नत्थी किया जायेगा।<br />- वित्त (कर) विभाग से प्राप्त राय के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है।<br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

                <link>https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/affidavit-will-have-to-be-given-of-applicant-for-taking-lease/article-8293</link>
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                <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 15:25:38 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>मकान और भूखण्ड का पट्टा लेने के लिए आवेदक को नहीं छपवानी पड़ेगी आम सूचना</title>
                                    <description><![CDATA[ अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/to-take-the-lease-of-the-house-and-the-plot--the-applicant-will-not-have-to-print-the-general-information--relief-to-the-general-public---authority-uit-will-bear-the-expenses/article-6168"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/uit.jpg" alt=""></a><br /><p><br />जयपुर। शहरी क्षेत्रों में मकान और भूखण्ड का पट्टा लेने वालों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाने वाली आम सूचना से राहत प्रदान की है। अब प्राधिकरण और यूआईटी अपने स्तर पर समाचार पत्रों में यह आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे और इस पर आने वाला खर्च भी प्राधिकरण और यूआईटी ही वहन करेंगी। इसके लिए जनता से पैसा नहीं वसूला जाएगा।</p>
<p><br />नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए है। फिलहाल विकास प्राधिकरण और यूआईटी में सोसायटी के पट्टों की लीज डीड लेने, नाम ट्रांसफर करवाने, उपविभाजन या पुनर्गठन करवाने, धारा-90ए, भू उपयोग परिवर्तन सहित अन्य कार्यों के लिए राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आमसूचना निकलवानी पड़ती है। इस पर आने वाला खर्च आवेदक को ही वहन करना होता है। कई बार तो स्थिति यह भी बन जाती है कि काम से ज्यादा पैसा इस आम सूचना के प्रकाशन पर देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अब यूडीएच ने आम सूचना प्राधिकरण व यूआईटी स्तर पर ही प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन के बाद यूआईटी व प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च पर आम सूचना प्रकाशित करवाएंगे। इसका प्रारूप छोटा होगा, जिसमें केवल कॉलोनी या मोहल्ले का नाम और प्रकरण की संख्या की जानकारी होगी। शेष जानकारी संबंधित एजेंसी की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 11:25:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पुरानी आबादी में 69-ए के पट्टे देने में गूगल मैप की बाध्यता खत्म</title>
                                    <description><![CDATA[शहरों की पुरानी आबादी क्षेत्रों में 501 रुपए में पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और राहत प्रदान की है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-69-%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A5%82%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%AA-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE/article-3855"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-01/udh-busilding.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। शहरों की पुरानी आबादी क्षेत्रों में 501 रुपए में पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और राहत प्रदान की है। यूडीएच और एलएसजी की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 ए. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की पास 54-ई. अजमेर व जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50-बी व नगर सुधार अधिनियम की धारा 60-सी के अन्तर्गत अकृषि भूमि के स्वामित्व / अधिकार को समर्पण कर पट्टा दिया जाने का प्रावधान है। कई प्रार्थीयों को गूगल मैप पर प्रोपर्टी चिन्हित करने में समस्या आ रही है, जिससे पट्टे देने में कठिनाई आती है। ऐसे में स्पष्ट किया गया  है कि 69-ए के प्रकरणों में मौका रिपोर्ट के साथ संबंधित कर्मचारी की ओर से गूगल लोकेशन अंकित कर पार्ट प्रति पत्रावली में संलग्न की जाए। पट्टों को गति देने के उद्देश्य से कम से कम औपचारिकतायें रखी जाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 13:25:08 +0530</pubDate>
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                <title>पट्टे देने में लापरवाह अफसरों पर कसी नकेल: खाचरियावास</title>
                                    <description><![CDATA[जयपुर।  खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने पीसीसी में जनसुनवाई करने के बाद मीडिया से बातचीत में जयपुर में कम पट्टे वितरण होने पर नाराजगी जताई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%85%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B2--%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8/article-3823"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-01/pratap.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर।  खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने पीसीसी में जनसुनवाई करने के बाद मीडिया से बातचीत में जयपुर में कम पट्टे वितरण होने पर नाराजगी जताई। खाचरियावास ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिकारी लापरवाही बरत रहे। जयपुर में पट्टा वितरण सरकार की मंशा अनुसार नहीं हो पा रहे हैं । पट्टा वितरण को लेकर अधिकारी सही काम नहीं कर रहे। एंपावर्ड बैठक में मसला उठाऊंगा। दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर एक्शन किया जाएगा। सरकार जरूरतमंदों को पट्टे देना चाहती है, लेकिन अधिकारी उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। मैं जल्द ही जेडीए और नगर निगम के अफसरों के साथ खुद बैठक लेकर समीक्षा करूंगा। राज्य सरकार लोगों को पट्टे देना चाहती है। पट्टा वितरण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। <br /><br /></p>
<p>गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि ट्रांसफर को लेकर समस्याएं ज्यादा आई है। जब ट्रांसफर खुलेंगे तो इनका हल निकलेगा। साफ-सफाई आदि को लेकर भी समस्याएं आई है। भाजपा द्वारा लगाए जा रहे जंगलराज के आरोप पर कहा कि जंगल में तो शुद्ध वातावरण होता है। लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के समय पर क्या था वो आप जानते है। कोरोना को लेकर की जा रही मंत्रीपरिषद की बैठक को लेकर कहा कि कोरोना के बढ़ते चिंता का विषय है। क्या निर्णय होंगें यह मुख्यमंत्री ही जानते हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 15:40:19 +0530</pubDate>
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                <title>पट्टा लेने का मन बना रहे है तो पढ़ ले ये जरूरी खबर : अभियान में अब फ्री होल्ड पट्टे के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाना जरूरी नहीं , सरकार ने की बाध्यता खत्म</title>
                                    <description><![CDATA[इसके लिए पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0---%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82---%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE/article-2966"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-12/prashashan-sshahro_ganvo-ke-sang-abhiyan_gehlot.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब पट्टे के आवेदन के बाद आपत्ति मांगने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने अभियान अवधि के यह व्यवस्था खत्म कर दिया है।<br /> <br />  इसके लिए पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के अनुसार राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 60 सी जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 ई. अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 50-बी. जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 50-बी एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69 - ए तथा इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के अन्तर्गत 31दिसंबर 18 तक की सम्पतियों के पूर्व नगरीय निकाय की ओर से  जारी स्टेट ग्रान्ट पट्टे / निर्माण स्वीकृतियां, पंचायत की ओर से  जारी पट्टे तथा कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1971,1981 1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेश की सम्पतियों के मूल सम्पतिधारक अथवा उनके उत्तराधिकारी अथवा उनसे जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सम्पति क्रय करने वाले व्यक्तियों की ओर से अपनी ऐसी सम्पतियों के दस्तावेज समर्पण कर फ्री होल्ड पट्टे के लिए आवेदन करने पर समाचार पत्र में आपत्ति सूचना जारी नहीं की जाए तथा सीधे पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जाए। उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लोगो के आवेदन पर सात दिवस की आपत्ति सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र के संस्करण में आवेदक के खर्चे पर प्रकाशित कराई जाए। यह संशोधन अभियान अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 15:57:01 +0530</pubDate>
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                <title>पट्टे वितरण के रिकॉर्ड में झूठे आंकड़े दिखा रही है सरकार, बात में असत्यता हो तो राजनीति से सन्यास लेने के लिए तैयार हूं- रामलाल शर्मा</title>
                                    <description><![CDATA[प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान पर भाजपा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप]]></description>
                
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                <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 14:31:26 +0530</pubDate>
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                <title>प्रशासन शहरों के संग अभियान की हकीकत : राजधानी की 3300 कॉलोनियों के 1.17 लाख बाशिंदों को अभी पट्टे का इंतजार</title>
                                    <description><![CDATA[रियायतें भी बेअसर, अभियान में भी पट्टे की आस अधूरी : जेडीए, हेरिटेज और ग्रेटर निगम नहीं दे पा रहे अभियान को रफ्तार]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%A4---%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-3300-%E0%A4%95%E0%A5%89%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-1-17-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0/article-2254"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-11/nigam_jda.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>जयपुर</strong>। राजधानी जयपुर शहर में काफी लंबे से अपने आसियाने के पट्टे का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार की भारी रियायतों के बाद भी मकान-भूखण्ड का पट्टा नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले की गई सभी तैयारियां अब विफल होती नजर आ रही है।</p>
<p><br /> करीब 3300 कॉलोनियों में 1.17 लाख बाशिंदों को पट्टे देने की तैयार की गई कार्य योजना धरातल पर नहीं आ पा रही है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के दस्तावेजों की वैद्यता खत्म करने के बाद भी कॉलोनियों के नियमन की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। शहर में पृथ्वीराज नगर सहित करीब 1400 से अधिक ऐसी कॉलोनियां है, जिनमें 90ए और 90बी पहले ही हो चुकी है, लेकिन कॉलोनियों का ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं होने के कारण नियमन शिविर नहीं लगाया जा सका। अकेली इन कॉलोनियों में करीब 45 हजार से अधिक भूखण्डधारी है। <br /> <br /> <strong>जेडीए ने 11578 से अधिक पट्टे बांटे, जादुई धारा-69ए भी नहीं दे पा रही राहत<br /> हेरिटेज निगम : परकोटे की प्लानिंग भी धरातल पर नहीं</strong><br /> परकोटे में लंबे समय से लोग पट्टों का इंतजार कर रहे है। सालों से काबिज लोगों को पट्टे देने के लिए धारा 69-ए का भी प्रावधान किया गया, लेकिन इसके बाद भी परकोटे में हैरिटेज नगर निगम अपने चारों जोन में पट्टे देने की मुहिम को गति नहीं दे पा रही है। क्षेत्र में कराए गए सर्वे के अनुसार करीब 10 हजार पट्टे देने का निगम ने लक्ष्य तय किया, लेकिन इस टारगेट के मुताबिक निगम पट्टे नहीं बांट पा रही है। पट्टे नहीं बांट पाने के निगम अधिकारी कई बहाने भी बना रहे है। मौटे तौर पर बताया जा रहा है कि एक ही मकान में कई परिवारों के निवास के कारण पट्टे के टाइटल में भी कई लीगल अड़चने सामने आती है, जिसके कारण आवेदन भी कम आ रहे हैं।<br /> <br /> <strong>ग्रेटर निगम : जादुई धारा में <br /> अब तक आठ पट्टे बांटे</strong><br /> अभियान के दौरान नगर निगम ग्रेटर की ओर से भी काम को गति नहीं दी जा रही है। सरकार ने सालों से काबिज जिन लोगों के लिए धारा 69ए का प्रावधान किया और उसे जादुई धारा बताया, उसमें ग्रेटर ने अब तक आठ पट्टे जारी किए है, जबकि 74 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा 356 आवेदन अभी लंबित है। इसी तरह अपने क्षेत्राधिकार में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में 120 पट्टे दिए गए है, जबकि 95 को निरस्त कर दिया गया। इस तरह के 354 आवेदन भी लंबित है। ग्रेटर ने कच्ची बस्ती नियमन के पट्टे देने में भी रफ्तार नहीं ली है, अब तक केवल 19 पट्टे जारी किए गए है। इसी तरह स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे देने में भी निगम ने अब तक 33 पट्टे जारी किए है, जबकि 783 आवेदन अभी लंबित है।<br /> <br /> <strong>जेडीए : अप्रुव्वड कॉलोनियों <br /> में भी नहीं दे सके पट्टे</strong><br /> शहर की जिन कॉलोनियों का नियमन हो चुका है, उन कॉलोनियों में भी करीब 1950 कॉलोनी ऐसी है, जिनमें कई लोगों ने पट्टे नहीं लिए है। जेडीए के अनुसार अपु्रव्वड कॉलोनियों में करीब 86 हजार से अधिक भूखण्डधारी ऐसे है, जिन्होंने पट्टे नहीं लिए है। अभियान में पिछली बार भी कई कॉलोनियों में पट्टे देने के शिविर लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी भूखण्डधारियों को जेड़ीए पट्टे नहीं दे सका। शहर के आगरा रोड पर जामडोली, पालड़ी मीणा, खो-नागोरियान, गोनेर रोड, टोंक रोड पर वाटिका रोड, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर दक्षिण और उत्तर, निवारू रोड, अजमेर रोड, सिरसी रोड, जयपुर-दिल्ली रोड, सीकर रोड, बढ़ारना आदि ऐसे इलाके है, जिनमें गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओर से कृषि भूमि पर कॉलोनियां काटी गई है, जिनका नियमन होना बाकी है। जेडीए ने आठ नवंबर तक 11400 से अधिक पट्टे बांटे है, जिनमें कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां, पुरानी अपु्रव्वड स्कीम और कच्ची बस्ती के पट्टे भी शामिल है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 11:49:08 +0530</pubDate>
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                <title>प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021: दीपावली से पहले मुख्यमंत्री की सौगात</title>
                                    <description><![CDATA[अभियान अवधि में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूखंडधारियों को पट्टे की दरों में 75 प्रतिशत तक छूट : कृषि भूमि पर बसे 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों के लिए पट्टे की राह हुई आसान]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-2021--%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%8C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4/article-1995"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-10/gehlot_prashan-sang-abhiyan.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>जयपुर</strong>। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।</p>
<p><br /> उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।<br /> <br />  गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।</p>
<p><br /> प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  <br /> इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।</p>
<p><br /> <strong>जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट</strong><br /> इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
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                <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 15:45:10 +0530</pubDate>
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