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                <title>up to - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>500 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर नगरीय विकास कर से मुक्त</title>
                                    <description><![CDATA[ पूर्व में 300 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर ही नगरीय विकास कर से मुक्त थे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/industrial-premises-up-to-500-square-yards-exempted-from-urban-development-tax/article-8171"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/dhariwal_new-copy.jpg" alt=""></a><br /><p>जयपुर । राज्य सरकार ने 500 वर्गगज क्षेत्रफल तक की औद्योगिक परिसरों को नगरीय विकास कर से छूट देकर बड़ी राहत प्रदान की है। <br />नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने 500 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसरों को नगरीय विकास कर से मुक्त करने की पत्रावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मांग पर लिया गया है। पूर्व में 300 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर ही नगरीय विकास कर से मुक्त थे। नगरीय विकास कर की इस छूट से प्रदेश के 500 वर्गगज क्षेत्रफल की लघु औद्योगिक ईकाईयों को लाभ होगा।</p>
<p><br />राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 24 अगस्त, 2016 में उल्लेखित 300 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर के स्थान पर अब 500 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर नगरीय विकास कर से मुक्त कर दिये गये है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 18:50:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
                            </item>
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                <title>प्रथम सत्र की जेईई मेन के लिए 25 तक आवेदन  </title>
                                    <description><![CDATA[ 20 जून से शुरू होगी परीक्षा]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/ajmer/education-news--ajmer-news--up-to-25-applications-for-jee-main-of-the-first-session--exam-will-start-from-june-20/article-8140"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-04/jee.jpg" alt=""></a><br /><p>कासं/अजमेर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने एक बार फिर प्रथम सत्र की जेईई मेन के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया है। यह प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 25 अप्रैल होगी।</p>
<p><br /> बीते एक मार्च से परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अभ्यर्थियों के अनुरोध पर इस तिथि को बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दिया गया था। अब अभ्यर्थी 25 अप्रैल रात 9 बजे तक आवेदन कर सकेंगे और इसी दिन रात 11.50 बजे तक परीक्षा शुल्क जमा करा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि एजेंसी ने हाल ही में परीक्षा की तिथियों में भी बदलाव किया था। परीक्षा 20 जून से शुरू होकर 29 जून तक चलेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>शिक्षा जगत</category>
                                            <category>अजमेर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 14:36:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पथरी को 90 प्रतिशत तक नष्ट कर सकती हैं ध्वनि तरंगें</title>
                                    <description><![CDATA[  ध्वनि तरंगों के जरिए गुर्दे की पथरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/health/sound-waves-can-destroy-stones-up-to-90-percent/article-6924"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-03/back-pain.jpg" alt=""></a><br /><p>अब गुर्दे की पथरी से मरीजों को निजात दिलाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक के इस्तेमाल से अब पथरी निकालने के लिए मरीज का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।</p>
<p><strong>एक नए अध्ययन में</strong> <br />पता चला है कि  ध्वनि तरंगों के जरिए गुर्दे की पथरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि बर्स्ट वेव  लिथोट्रिप्सी तकनीक गुर्दे की पथरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकती थी, जिससे पेशाब के जरिए उसे आसानी से बाहर निकला जा सकता था।</p>
<p><br /><strong>ऐसे लोगों में जोखिम अधिक</strong><br />गुर्दे की पथरी तब बनती है, जब किसी व्यक्ति में खनिजों का जमाव होने लगता है और वह इकट्ठा होते-होते कठोर हो जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए इसे शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक अत्यंत दर्दभरी और कठिन प्रक्रिया होती है।  </p>
<p><br /><strong>लिथोट्रिप्सी मशीन</strong> <br />उच्च दबाव वाली ध्वनि तरंगों को मरीज के शरीर में भेजती है। ध्वनि तरंगों से पथरी पर फोकस किया जाता है। फिर पत्थरी को तोड़ने के लिए उस पर तरंगों के माध्यम से फोकस किया जाएगा। इसके बाद उसी स्थान पर 1 से 2 हजार शॉक वेब के जरिए वार किए जाते हैं। ध्वनि तरंगों की चोट से पथरी महीन टुकड़ों में टूट जाती है। इसके बाद पथरी के इन महीन टुकड़ों को पेशाब के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। इस मशीन से किडनी में मौजूद पथरी को तोड़ने की पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट का समय लगता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्वास्थ्य</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 11:47:01 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>चिरंजीवी योजना में अब 10 लाख तक मुफ्त इलाज</title>
                                    <description><![CDATA[जयपुर और जोधपुर में बनेंगे नए मेडिकल इंस्टीट्यूट]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/now-free-treatment-up-to-10-lakhs-in-chiranjeevi-yojana/article-4910"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-02/difference-between.jpg" alt=""></a><br /><p>मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पांच की जगह दोगुना 10 लाख रुपए तक का बीमा होगा। इसमें कांक्कलियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड़-प्लेट्लेट्स-प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, बोन कैंसर का भी अब बीमें से नि:शुल्क इलाज हो सकेगा। इसमें एक और बड़ी राहत सरकार ने दी है। अब तक 1.33 करोड़ परिवार इससे जुड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति योजना से बीमित नहीं है तो जिला कलेक्टर नि:शुल्क इलाज के लिए चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंगे। साथ ही उसका चिरंजीवी बीमा कॉर्ड भी बनाएंगे। <br /><br /><br />    सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों में अब पूरी तरह नि: शुल्क इलाज होगा। इंडोर-आउटडोर दोनों इसमें शामिल होंगे। सभी चिकित्सा सुविधाएं फ्री होगी। <br />    मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू होगी। इसमें बीमित परिवार को पांच लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। <br /><br /><br /><strong>अजमेर जनाना अस्पताल में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल</strong><br />सीकर के जिला अस्पताल में 100 बैड का चिकित्सा ब्लॉक्स, टीबी हॉस्पिटल बीकानेर, जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल व  कमला नेहरू अस्पताल में संर्वधन कार्य होंगे। कोटा के मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रावास बनेगें। अजमेर जनाना अस्पताल में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। इन सब पर 100 करोड़ खर्च होंगे। <br /><br /><strong>शुद्ध के लिए  युद्ध अभियान</strong><br />मिलावट रोकने को 200 फूड सुरक्षा अधिकारी भर्ती होंगे<br />200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित होंगे और भर्तियां होंगी। सात फूड सेफ्टी लैब्स का काम जल्द पूरा होगा। जल्द ही 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स भी संचालित होगी। <br /><br /><strong>सीएम का शायराना अंदाज</strong></p>
<p>न थके हैं अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है।हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है।      <br /><br /><span style="background-color:#ffff99;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:larger;"><strong>सभी सरकारी अस्पतालों में <br />अब इंडोर-आउटडोर की सुविधा नि:शुल्क <br />5 लाख की यूनिवर्सल दुर्घटना बीमा योजना <br />एक हजार उपस्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे<br />सरकारी अस्पतालों में पूर्णत: मुफ्त मिलेगा इलाज</strong></span></span></span><br /><br /><strong>15 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे</strong><br />नए खुल रहे 15 मेडिकल कॉलेजों को 1224 करोड़ रुपए निर्माण व अन्य कार्यों पर खर्च होंगे। इनमें कुल 3674 बैड क्षमता होगी। नए मेडिकल कॉलेज में अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। <br /><br /><strong>18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज</strong><br />18 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर,सिरोही, श्रींगानगर, टोंक में नर्सिंग कॉलेज नहीं है, उनमें नए कॉलेज खुलेंगे।  <br /><br /><strong>352 पंचायत समिति मुख्यालय पर मिलेगी डायलेसिस की सुविधा</strong><br />    जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी के भवन निर्माण पर 600 करोड़ खर्च होंगे। <br />    1 हजार उपस्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे। नए पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिकता दी जाएगी। <br />    50 सबसेंटरों को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा पचास और पीएचसी खुलेगी। <br />    जोधपुर की नवचौकिया डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। <br />    जोधपुर और उदयपुर में जयपुर की तर्ज पर अतिरिक्त सीएमएचओ ऑफिस खुलेंगे। <br />    अभी 34 ही अस्पतालोें में डायलेसिस की सुविधा। अब 352 पंचायत समिति मुख्यालयों की सीएचसी, उपजिला अस्पतालों में सेवाएं शुरू होगी। <br />    कैंसर रोग की जल्द पहचान को हर जिलें में एक मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन चलेगी। पचास करोड़ खर्च होंगे। <br />    19 ऐसे ब्लॉक जहां आयुष सुविधा नहीं है, वहां 20 करोड़ खर्च कर इन्हें खोला जाएगा। <br />    चूरू के तारानगर, भरतपुर आयुर्वेद कॉलेजों में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा।<br /><br /><strong>सड़क सुरक्षा</strong><br />दुर्घटनाएं रोकने को रोड सेफ्टी एक्ट आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी भी बनेगी<br />    रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी का गठन होगा। एचसीएम रीपा इंस्टीट्यूट में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। <br />    शाहजहांपुर से अजमेर, बर-बिलाड़ा-जोधपुर, सीकर से बीकानेर नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के रुप में दुर्घटना रहित सड़क के रुप में विकसित किया जाएगा। <br /><br /><strong>जयपुर और जोधपुर में बनेंगे नए मेडिकल इंस्टीट्यूट</strong><br />250 करोड़ में जयपुर, जोधपुर, जयपुर में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट बनेंगे। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इंस्टीट्यूट आॅफ न्यूरो साइंस एंड ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस, कोटा जेके लॉन हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजिस्ट एंड मेटरनिंटी, अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटल बनेगा। <br /><br /><strong>जोधपुर एमडीएम अस्पताल में  अत्याधुनिक कॉर्डिक लैब बनेगी </strong><br />एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पांच नए विभाग बनेंगे। रोबोटिक सर्जरी, माडयूलर ऑपरेशन थियेटर सुविधा मिलेगी। महिला चिकित्सालय, जनाना अस्पताल, राज्य कैंसर संस्थान में 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। <br /><br /><strong>सातों संभागों के मेडिकल कॉलेजों को मिलेगी स्पेशियलिटी सुविधा </strong><br />जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा मेडिकल कॉलेजों में सातों स्पेशियलिटी सुविधा होगी। इनमें एंडोक्रायनोलॉजी, गेस्ट्रेएंट्रोलॉजी, गेस्ट्रोसर्जरी, मेडिकल आंकोलॉजी, आंकोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी की  सेवाएं शामिल है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, सीकर, डूंगरपुर, पाली, झालवाड़, चूरू मेडिकल कॉलेजों में न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शुरू होगी। <br /><br /><strong>जोधपुर में बनेगा नया डेंटल मेडिकल कॉलेज</strong><br />जोधपुर में नया डेंटल मेडिकल कॉलेज बनेगा। जयपुर की आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के अधीन डेंटल कॉलेज को 100 करोड़ की लागत से पूर्णत: रिवाइवल होगा। </p>]]></content:encoded>
                
                

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                <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 12:53:47 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>नई गाइडलाइन ‘महामारी सतर्क-सावधान जनअनुशासन’ 11 जनवरी से प्रदेश में होगी लागू, प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू, शहर और कस्बों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद, शादियां और अन्य समारोहों में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे</title>
                                    <description><![CDATA[बाजार, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम आदि आठ बजे तक ही खुल सकेंगे,  मास्क नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%A8%E0%A4%88-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E2%80%98%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E2%80%99-11-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82--%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82--%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-12%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2-30-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A6--%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%B2-50-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87/article-3901"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2022-01/bhid_croud_corona.jpg" alt=""></a><br /><p> जयपुर। कोविड के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार ने सख्ती और बढ़ाते हुए रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर 30 जनवरी तक पाबंदियां बढ़ाई हैं। यह गाइडलाइन प्रदेश में 11 जनवरी से लागू होगी। प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के सभी नगर निगम व पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की स्कूल गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। दसवीं से बारहवीं तक के जिन विद्यार्थियों ने वैक्सीन लगवा ली है, वे अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों में कैंटीनें बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासें चालू रहेंगी। कोचिंग और कॉलेजों को फिलहाल बंद नहीं किया है। वहीं 15 साल से छोटे बच्चों को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी होगी।  टेस्ट पॉजिटिविटी दस फीसदी से अधिक तो येलो या रेड जोन : ग्राम पंचायत और नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में कोरोना केसों के हिसाब से जोन भी तय कर दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जीरो एक्टिव केस में ग्रीन जोन, एक से 20 एक्टिव केस पर येलो जोन और 20 से अधिक केसों पर रेड जोन होगा। एक लाख जनसंख्या अनुपात आधार पर नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में 50 एक्टिव केस पर ग्रीन जोन, 51 से 100 केस पर येलो जोन और 100 से अधिक केस पर रेड जोन होगा। क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दस प्रतिशत से अधिक होने पर कलेक्टर या संबंधित अधिकारी जोन तय कर प्रतिबंध लगा सकेंगे।<br /> <br />     शादियों और अन्य समारोहों में अब 100 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजन से पहले राज्य सरकार के पोर्टल पर सूचना देना जरूरी होगा। <br />     जनअनुशासन कर्फ्यू का समय रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक रहेगा। <br />     धार्मिक स्थल भी अब सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे। <br />     रेस्टोरेंट में 50 फीसद क्षमता के साथ रात दस बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी। <br />     सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। <br />     बाजार, दुकान, शॉपिंग मॉल का समय भी अब आठ बजे तक कर <br /> दिया है। <br />     सिटी और मिनी बसें सुबह पांच से रात 11 बजे तक चल सकेंगी। <br />     लोहड़ी और मकर संक्रांति पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की। <br /> <strong><br /> आइसोलेशन जोन में ही हो सकेगी फिल्म शूटिंग</strong><br /> आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों पर पाबंदी के तहत पर्यटन और फिल्म शूटिंग गतिविधियों के लिए आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमति मिलेगी। आइसोलेशन जोन में केवल अधिकृत लोग, कर्मचारी और कार्यक्रम से जुडेÞ लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। आइसोलेशन जोन उन रिसोर्ट या होटलों के लिए भी लागू होगा, जो चार हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल या अधिक के हैं और गेस्ट के लिए कमरों की संख्या 40 से अधिक है। होटल-रेस्टोरेंट्स संचालकों को आयोजनों के दौरान मेहमानों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीन रिपोर्ट देखना जरूरी होगा। आयोजन समाप्त होने तक मेहमानों को बाहरी सम्पर्क की अनुमति नहीं होगी। <br /> <br /> <strong>शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक होगी सख्ती</strong><br /> पूरे प्रदेश में रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू रहेगा। हर रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक सभी बाजार, कार्य स्थल और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। इसमें नियमित उत्पादन, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्री, आईटी, ई-कॉमर्स कम्पनियां, मेडिकल दुकान, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाएं, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और लोडिंग वाहनों को छूट रहेगी।</p>
<p><br /> <strong>सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे</strong><br /> निगम और पालिका क्षेत्रों में सभी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ आॅफिस और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम के लिए बुलाया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। जरूरी सेवाओं से जुडेÞ कार्यालयों पर यह नियम लागू नहीं होगा।<br /> <br /> <strong>गाइडलाइन में जुर्माना राशि भी बढ़ाई</strong><br /> कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर जुर्माने भी बढ़ाए गए हैं। सार्वजनिक स्थान या कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेसिंग(छह फीट दूरी) नहीं होने पर सौ रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, पान-गुटखा, तम्बाकू और शराब उपयोग पर पांच सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। आॅटो, कैब, बस, ट्रेन आदि में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल-कूद सांस्कृतिक, शैक्षणिक या शादी समारोह में 50 से अधिक लोग होने पर दस हजार रुपए जुर्माना तथा मैरिज गार्डन या सभा स्थल वालों पर भी दस हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सभी कार्य स्थलों पर कार्य समय के दौरान सेनेटाइजशन और सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। <br /> <br />  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 10:43:39 +0530</pubDate>
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                <title>प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021: दीपावली से पहले मुख्यमंत्री की सौगात</title>
                                    <description><![CDATA[अभियान अवधि में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूखंडधारियों को पट्टे की दरों में 75 प्रतिशत तक छूट : कृषि भूमि पर बसे 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों के लिए पट्टे की राह हुई आसान]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-2021--%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%8C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4/article-1995"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2021-10/gehlot_prashan-sang-abhiyan.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>जयपुर</strong>। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।</p>
<p><br /> उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।<br /> <br />  गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।</p>
<p><br /> प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  <br /> इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।</p>
<p><br /> <strong>जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट</strong><br /> इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                            <category>जयपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 15:45:10 +0530</pubDate>
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